उत्तर प्रदेश दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना, UP Divyang Vivah Protsahan Yojana, Uttar Pradesh Vivah Anudan Yojana, Vivah Anudan Yojana Application Form 2024, Vivah Anudan Yojana 2024
दोस्तों आज हम आपको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के बारे में बताने जा रहे हैं हम अपने इस आर्टिकल के माध्यम से आपको यह बताएंगे कि किस प्रकार आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं और किस तरह आप ऑनलाइन आवेदन करके अपने फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी अन्य जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस आर्टिकल को ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए।
सभी जानते है कि किसी भी भी दिव्यांग व्यक्ति का जीवन आसान नहीं होता उनके जीवन मे कई तरह की परेशानियां पैदा हो जाती है लेकिन भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार इनके जीवन को आसान बनाने के लिए कई तरह की योजनाओ का संचालन कर रही है जिनका लाभ सीधे दिव्यांग को दिया जा रहा है, जैसे कि दिव्यांग पेंशन योजना, दिव्यांग रिक्शा योजना आदि।
और अब उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के दिव्यांग लोगों के लिए दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कर रही है योजना के अंतर्गत राज्य सरकार दिव्यांग युवक और युवती की शादी के लिए आर्थिक सहायता देने जा रही है। इसके बारे में और अधिक जानकारी पाने के लिए इस लेख को अंत तक पढ़े-
उत्तर प्रदेश दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है? | What is UP Divyang Vivah Protsahan Yojana in Hindi
उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के दिव्यांग लड़के एवं लड़कियों के लिए दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कर रही है इस योजना के तहत यदि कोई लड़का विकलांग है। तो उसे राज्य सरकार की तरफ से 15000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और यदि लड़की विकलांग है। तो राज्य सरकार की तरफ से 20000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
यदि दिव्यांग लड़का एवं लड़की आपस में शादी कर लेते हैं तो उन्हें कुल मिलाकर 35000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य राज्य के दिव्यांग लोगों को प्रोत्साहित करना है विवाह करके अपने परिवार का निर्वहन कर सकें। बस इसी एकमात्र मुख्य उद्देश्य के कारण राज्य सरकार उत्तर प्रदेश दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कर रही है।
इस योजना के तहत दिव्यांग लड़का एवं लड़की को 35000 रुपए की प्रोत्साहन राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। ताकि वह शादी करके अपने परिवार का निर्वहन कर सके बस एक मात्र मुख्य उद्देश्य के कारण राज्य सरकार उत्तर प्रदेश दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कर रही है।
उत्तर प्रदेश दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना की जानकारी
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन |
किसके द्वारा शुरू की गई योजना | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा |
योजना के लिए प्रोत्साहन राशि | 35000 रुपए |
योजना का लाभ | राज्य के दिव्यांग लड़का एवं लड़की को |
विभाग | उत्तर प्रदेश विकलांग कल्याण विभाग द्वारा |
UP Divyang Vivah Protsahan Yojana के लाभ
उत्तर प्रदेश दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन [योजना के अंतर्गत तरह का लाभ आपको दिया जायेगा इसके बारे में आप नीचे जान सकते है।
लड़का दिव्यांग – योजना के अंतर्गत यदि कोई लड़का दिव्यांग है तो उसे राज्य सरकार की तरफ से 15000 की राशि प्रदान की जाएगी।
दिव्यांग लड़की – योजना के अंतर्गत है तो उसे राज्य सरकार की तरफ से 20000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
आत्मनिर्भर – इस योजना के तहत राज्य सरकार राज्य के दिव्यांग लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है।
उत्तर प्रदेश दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए जरूरी योग्यता
- स्थाई निवासी – इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी ही ले सकते हैं।
- आयु सीमा – योजना का लाभ उठाने के लिए योग्य उम्मीदवारों की आयु सीमा 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- दिव्यांग – इस योजना के तहत दिव्यांग लोग भाग ले सकते हैं जो 40% या उससे भी अधिक दिव्यांग हो।
UP Divyang Vivah Protsahan Yojana in Hindi के लिए जरूरी दस्तावेज़
उत्तर प्रदेश दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ लेना काफी आसान है क्योंकि सरकार ने इस योजना को लोगो तक पहुँचाने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की ताकि सभी लोग आसानी से घर बैठे इस योजना के लिए आवेदन कर सके. आवेदन कैसे करना है इसके बारे में हमने नीचे स्टेप to स्टेप बताया है जिसे फॉलो करके आप इस योजना के लिए आसानी आवेदन कर सकते है –
आधार कार्ड – योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
दिव्यांग प्रमाण पत्र – योजना का लाभ लेने वाले दिव्यांग के पास सीएमओ से जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
आय प्रमाण पत्र – योजना का लाभ लेने वाले लेने वाले दिव्यांग के पास आय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
पासपोर्ट साइज फोटो – आवेदन कर्ता के पास पासपोर्ट साइज फोटो होना अनिवार्य है।
विवाह प्रमाण पत्र – आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास अपने विवाह का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
उत्तर प्रदेश दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना आवेदन कैसे करे? | How to apply for UP Divyang Vivah Protsahan Yojana in Hindi
- योजना का लाभ लेने के लिए यहां पर क्लिक करें
- क्लिक करने के बाद आपको पंजीकरण एवं आवेदन करने का एक लिंक प्राप्त होगा वहां आपको क्लिक कर देना है. जैसा की आप नीचे स्क्रीन शार्ट सकते है.
- इसके पश्चात आपको दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन योजना का रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्राप्त होगा।
- रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैं पूछी हुई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद उसे भर दीजिए।
- इसके साथ साथ आपको अपने जरूरी दस्तावेज़ भी अटैच करके सबमिट करने होंगे।
- इस प्रकार आप उत्तर प्रदेश दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
UP Vivah Anudan Yojana FAQ
उत्तर प्रदेश दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है?
यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन के लिए एक सरकारी योजना है। जिसके अंतर्गत राज्य दिव्यांग नवविवाहित जोड़ोंं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
उत्तर प्रदेश दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी धनराशि दी जाएगी?
UP Divyang Vivah Protsahan Yojana के तहत लाभर्थी को 35000 रूपये की राशि राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी।
उत्तर प्रदेश दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना शुरुआत क्यों की गयी?
राज्य के दिव्यांग लड़के एवं लड़कियों के लिए विवाह के प्रति प्रोत्साहन करने के लिए प्रदेश सरकार ने इस योजना की शुरुआत गयी है।
उत्तर प्रदेश दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ किसे दिया जायेगा?
इस योजना का राज्य के दिव्यांग लड़के एवं लड़कियों को ही दिया जायेगा। जिनकी आयु 21 से 45 बर्ष की आयुमे हुई हैं।
उत्तर प्रदेश दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु कितनी होनी चहिये?
UP Divyang Vivah Protsahan Yojana लाभ लेने के लिए आवदेक लड़की और लड़के की आयु 21 से 45 के बीच होनी चहिये।
UP Divyang Vivah Protsahan Yojana में आवेदनक कैसे करें?
जा पात्र UP Divyang Vivah Protsahan Yojana में अपना आवेदन करना चाहते है वह http://divyangjan.upsdc.gov.in पर अपना आवेदन करके इस का लाभ ले सकते हैं। जिसके बारे में हम आपको ऊपर बता चुके हैं।
निष्कर्ष
दोस्तों आज हमने आपको उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना उत्तर प्रदेश दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के बारे में बताया हमने अपने आर्टिकल के माध्यम से आपको यह बताया।
कि किस प्रकार आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं और किस तरह आप ऑनलाइन आवेदन करके अपने फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं योजना से जुड़े कोई भी पूछ सकते हैं हम आपके प्रश्नों का अवश्य देंगे धन्यवाद।