Pravasi Swarojgar Yojna Apply Form : – देश मे बेरोजगारी जो कि राज्य के सरकारों के साथ – साथ केन्द्र सरकार के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है। हालांकि सरकार इस बेरोजगारी को कम करने के लिए और नागरिकों के लिए रोज़गार देने के लिए निरन्तर कार्य आकर रही है। इसी क्रम को बढ़ाते हुए उत्तराखंड सरकार ने अपने प्रदेश को बेरोजगारी को कम करने और लोगो को खुद का रोज़गार शुरू करने के लिए उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है।
इस योजना के अंतर्गत राज्य प्रदेश के ऐसे नागरिकों के लिए जो अपना खुद का कोई रोज़गार, व्यापार शुरू करना चाहते है लेकिन आर्थिक पैसे पैसों की कमी के कारण अपना रोज़गार नही खोल पा रहे है ऐसे लोगो के लिए सरकार अब राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय बैंकों, ग्रामीण बैंकों और अन्य बैंकों की मदद से लोन लोन उपलब्ध कराएगी।
ताकि इस लोन की आर्थिक राशि का उपयोग कर इक्षुक नागरिक अपना रोज़गार कर सके। अब प्रदेशवासी इस योजना के अंतर्गत कैसे लोन ले सकते है इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए है और इसके लिए सरकार ने किन पात्रताओ को निर्धारित किया है उसकी सम्पूर्ण जानकारी आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से देने जा रहे है अपनी अपनी अधिक जानकारी के लिए हमारे इस आर्टिकल को पूरा पढ़े –
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना | Uttarakhand Swarojgar Yojna Apply Form
उत्तराखंड सरकार की यह राज्य के नागरिकों के लिए काफी अच्छी पहल साबित होने वाली है इससे राज्य की बेरोजगारी तो कम होगी ही साथ ही लोगो मे आत्मनिर्भर बनने की शक्ति बढ़ेगी। बैसे भी अभी हाल ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को लोगो को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की थी। जिसे आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड सरकार ने अब अपने राज्य के लोगो के लिए उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत कर दी है।
योजना का नाम | उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना |
किसके द्वारा शुरू की गई | उत्तराखंड राज्य सरकार |
किस राज्य में शुरू की गई | उत्तराखंड राज्य |
लाभ किसे दिया जाएगा | बेरोजगार नागरिको को |
सहायता राशि | 10 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक लोन |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत मार्जिन मनी अनुदान
इस योजना के अंतर्गत अब राज्य सरकार प्रदेश के लोगो के लिए विनिनिर्माण में 25 लाख और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये तक कि परियोजनाओं पर लोन प्रदान करेगी। जानकारी के लिये बता दे कि इस योजना के तहत दी जाने वाली लोन राशि एमएसएमई नीति के अनुसार वर्गीकृत श्रेणी ए में मार्जिन मनी की अधिकतम सीमा परियोजना लागत, 25% और श्रेणी बी में 20% और श्रेणी डी में 15% की मार्जिन मनी लागत के रूप में देय होगी।
अब राज्य के जो भी नागरिक इस योजना के तहत अपना खुद का रोज़गार शुरू करना चाहते है उन्हें इस योजना के अंतर्गत अपना ऑनलाइन आवेदन करना होगा जिसके बाद वह इस लोन राशि को बैंक से प्राप्त कर रोज़गार की शुरुआत कर सकेंगे। लोन की राशि के लिए आवेदन कैसे करना है और इसके लिए जरूरी सभी दस्तावेजो के बारे में नीचे डिटेल में बताया गया है।
Uttarakhand Pravasi Swarojgar Yojna
कोरोना कोविड-19 के संक्रमण के कारण आज पूरे देश में भारत सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है जिसे देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है साथ ही लाखों, करोड़ो ने अपनी रोज़गार खो दिया है। वही रोज़गार ना मिल पाने की वजह से प्रवासी मज़दूर अपने – अपने राज्य वापस लौट रहे है। ऐसे में राज्य में में लौठे मज़दूरों को राज्य में रोज़गार देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है ताकि वह अपना रोज़गार आपने परिवार का पालन पोषण अच्छे ढंग से कर सके।
बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तराखण्ड सरकार ने अपने राज्य में लौटे मज़दूरों खुद का रोज़गार प्रदान करने के लिए उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत सरकार उनके क्षेत्र की बैंक से लोन मुहैया कराएगी। जिससे वह अपना कोई भी रोज़गार खोल सकते है। और खुद को आत्मनिर्भर बना सके। यही उत्तराखंड सरकार का मुख्य उद्देश्य है।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लाभ
- इस योजना के तहत राज्य सरकार प्रवासी मज़दूरों को खुद का रोज़गार शुरू करने के लिए बैंक से लोन उपलब्ध कराएगी।
- इस योजना के अंतर्गत अब राज्य सरकार प्रदेश के लोगो के लिए विनिनिर्माण में 25 लाख और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये तक कि परियोजनाओं पर लोन प्रदान करेगी।
- उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत उद्योग, सेवा, एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध होगी।
- प्रदेश की बेरोजगारी खत्म होगी और राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
- राज्य के लोग आत्मनिर्भर बन सकेंगे।
उत्तराखंड स्वरोजगार योजना के लिए जरूरी क़ागज़ात
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी क़ागज़ात को को निर्धारित किया गया है जो की इस प्रकार है –
- उम्मीदवार के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
- आवेदनकर्ता के पास जन्म तिथि प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता के पास वोटर ID कार्ड भी होना अनिवार्य है।
- आवेदन करने वाले की शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र
- युवा उम्मीदवार के पास जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए पात्रता
इस योजना के अंतर्गत लोन प्रदान करने के लिए कुछ जरूरी पात्रताओ को निर्धारित किया है जो इस प्रकार है –
- इस योजना का लाभ सिर्फ उत्तराखंड नागरिकों को दिया जाएगा।
- अवेदनकर्ता की न्यूनतम आयु 18 बर्ष होनी चाहिए।
- आवेदनकर्ता ने पहले राज्य सरकार या भारत सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ न लिया हो।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन कैसे करें? | How to apply for Uttarakhand Chief Minister Swarojgar Yojana
अगर आप इस योजना के तहत लोन लेकर अपना खुद का कोई रोज़गार शुरू करना चाहते है तो आपके सामने यह काफी अच्छा विकल्प है आप जल्द इसके लिए अपना आवेदन कर सकते है। इस योजना के तहत आप दो प्रकार से लोन ले सकते है जिसके बारे में नीचे हमने बताया है।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? | Uttarakhand Chief Minister Swarojgar Yojana Online Apply Form
अगर आप इस योजना में अपना ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो नीचे दी गयी स्टेप को फॉलो करके अपना आवेदन कर सकते है –
- सबसे पहले आवेदकर्ता को उत्तराखंड की ऑफिसियल वेबसाइट https://doiuk.org/ पर जाना है।
- वेबसाइट पर आते ही यहां आपको पंजीकरण का विकल्प मिलेगा जहां आपको क्लिक कर देना है ।
- पंजीकरण करने के बाद यहां आपको अपना खाता बनाने के लिए फॉर्म मिलेगा जिसमे पूछी गयी जानकारी जैसे ईमेल, पासवर्ड, नाम, उपनाम, पेन कार्ड, आधार नंबर, पता, जिला शहर, मोबाइल नंबर आदि भरना है और नीचे पंजीकरण बटन पर क्लिक करके फॉर्म सबमिट कर देना है।
- अब यहां आपको एक login ID और पासवर्ड मिल जाएगा।
- अगर आपका पहले से लॉगिन आईडी पासवर्ड है तो आप ऊपर दिए पंजीकरण के विकल्प के बराबर में आवेदन कर के विकल्प पर करना होगा और यहां से अपनी लॉगिन आईडी डालकर इसे लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करते ही यहां आपके सामने उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से जुड़ा फॉर्म मिल जाएगा जिसमे आपको अपनी पूछी गयी जानकारी जैसे आवेदनकर्ता का पूरा नाम, पिता/पति का नाम, स्थायी पता, शैक्षिक योग्यता जन्म तिथि, व्यवसाय का नाम, मोबाइल नंबर, बैंक खाता, अपने क्षेत्र की बैंक का विवरण जहां से आप लोन लेना चाहते है आदि जैसी सभी जानकारी भर देना है।
- अब सभी जानकारी भरने के बाद आपको फॉर्म में पूछे गए सभी सभी जरूरी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड कर देना है। और फिर फॉर्म को सबमिट कर देना है।
- इस प्रकार आपका उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन हो जाएगा और कुछ समय पश्चातआपके डॉक्यूमेंट जांच करने के बाद लोन की राशि आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में ऑफ़लाइन आवेदन कैसे करें?
इस योजना में आप ऑफलाइन तरीके से भी अपना अवेदन कर सकते है जिसके बारे में नीचे दी गयी स्टेपके बारे में बताया गया है –
- सबसे पहले आपको अपने क्षेत्र की राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय बैंकों, ग्रामीण बैंकों में जाना है
- बैंक से आपको बैंक संबंधित कर्मचारी से उत्तराखंड स्वरोजगार योजना से जुड़ा फॉर्म लेना है।
- फॉर्म में आपको पूछी गयी सभी जानकारी जैसे आवेदनकर्ता का पूरा नाम, पिता/पति का नाम, स्थायी पता, शैक्षिक योग्यता जन्म तिथि, व्यवसाय का नाम, मोबाइल नंबर आदि को भर लेना है। और फॉर्म में मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज़ को संगलन करके फॉर्म को बैंक में जमा कर देना है।
- इकुछ समय पश्चात आपके डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपको इस योजना के अंतर्गत लोन की राशि को आपके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा।
- इस प्रकार आप इस योजना में आवेदन करके इसका लाभ प्राप्त कर सकते है।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना पीडीएफ फ़ाइल डाउनलोड
उत्तराखंड सरकार ने इस योजना से जुड़ी एक पीडीएफ फ़ाइल जारी की है जहां पर सरकार ने अपनी इस योजना की सम्पूर्ण जानकारी को दर्शाया है। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इस योजना के बारे में अधिक जानना चाहते है तो नीचे दिए गए लिंक से इस पीडीएफ फ़ाइल को डाउनलोड कर सकते है।
Download Uttarakhand Swarojgar Yojna
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से सम्बंधित सवाल जवाब
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना क्या है?
उत्तराखंड राज्य सरकार ने अपने राज्य के बेरोजगार नागरिको को रोजगार शुरू करने के लिए सहायता राशि प्रदान करने के लिए इस कल्याणकारी योजना की शुरुआत की है ताकि राज्य के बेरोजगार नागरिक अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना क्यो शुरू की गई है?
उत्तराखंड राज्य में बढ़ रही बेरोजगारी और बेरोजगार नागरिको को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई है जिसका लाभ बेरोजगार नागरिको को मिलेगा।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत के अंतर्गत कितनी सहायता राशि दी जाएगी।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सभी बेरोजगार नागरिको को विनिनिर्माण में 25 लाख और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये तक की सहायता राशि लोन के रूप में प्रदान की जाएगी।
मुझे उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ लेने के लिए क्या करना होगा?
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ लेने के लिए आपको सबसे पहले उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। और आवेदन करना होगा। इसके बाद आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ किसे मिलेगा?
इस योजना का लाभ उत्तराखंड राज्य में रहने वाले गरीब बेरोजगार नागरिको को जो खिड का रोजगार शुरू करना चाहते हैं वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
निष्कर्ष
दोस्तों आज हमने आपको उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बारे में बताया हमने अपने साथी कल के माध्यम से आपको बताया कि आप किस प्रकार इस योजना का लाभ ले सकते हैं और किस प्रकार आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी या योजना से जुड़े कोई भी प्रश्न आप हमसे पूछ सकते हैं हम आपके प्रश्नों का अवश्य ही उत्तर देंगे।