|| उत्तराखंड हैसियत प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?, Uttrakhand Haisiyat Praman Patra online aavedan kaise karen?, Uttrakhand haisiyat Praman Patra , उत्तराखंड हैसियत प्रमाण पत्र क्या होता है?, उत्तराखंड हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?, How to Apply Online To Get Uttarakhand Status Certificate? ||
डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार अपनी अधिकतर सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है। अन्य दस्तावेजों की तरह ही उत्तराखंड सरकार के द्वारा सभी नागरिकों के लिए हैसियत प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। Uttrakhand haisiyat Praman Patra एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जिसमे नागरिक की सभी सम्पत्ति की पूरी जानकारी अंकित होती है। जिसका उपयोग कई सरकारी और निजी कार्यों के लिए किया जाता है।
यह दस्तावेज उत्तराखंड स्वराज विभाग के द्वारा सभी नागरिकों के लिए उनकी स्थिति के आधार पर जारी किया जाता है. लेकिन अधिकांश लोगों को उत्तराखंड हैसियत प्रमाण पत्र क्या है और Status Certificate बनवाने के लिए आवेदन कैसे करें? के संबंध में जानकारी नहीं है जिसकी वजह से उन्हें अपना हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटने लगाने पड़ते हैं।
अगर आप उत्तराखंड राज्य के निवासी है और आपको उत्तराखंड हैसियत प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें? के संबंध में जानकारी नहीं है तो आपके लिए यह आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा क्योंकि इस आर्टिकल में हम आपको Uttrakhand haisiyat Praman Patra online aavedan kaise karen? की पूरी प्रक्रिया के बारे में स्टेप बाय स्टेप विस्तारपूर्वक बताने जा रहे हैं इसलिए आप अंत तक हमारे साथ इस लेख में बने रहें।
उत्तराखंड हैसियत प्रमाण पत्र क्या होता है? | What is Uttarakhand status certificate?
हैसियत प्रमाण पत्र एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज है जिसे उत्तराखंड स्वराज विभाग के द्वारा सभी नागरिकों की आर्थिक स्थिति के आधार पर जारी किया जाता है इस देश के माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि किसी व्यक्ति के नाम पर कितनी संपत्ति है। आमतौर पर Status Certificate का इस्तेमाल बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट या फिर सड़कें बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए किया जाता है।
लेकिन अब उत्तराखंड प्रशासन के द्वारा उत्तराखंड हैसियत प्रमाण पत्र सभी नागरिकों के लिए बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तराखंड राज्य में निवास करने वाले जिन लोगों ने अभी तक अपना ऐसे प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है तो वह Uttrakhand haisiyat Praman Patra online aavedan कर सकते हो। जी हां, उत्तराखंड प्रशासन के द्वारा अब ऐसी प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है।
अब आप घर बैठे बैठे अपना हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इन नागरिकों को यूके Status Certificate ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं है वह इस पोस्ट को अंतर पड़े क्योंकि इस पोस्ट के निचले हिस्से में हमने आप सभी के लिए उत्तराखंड हैसियत प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है।
उत्तराखंड हैसियत प्रमाण पत्र की विशेषताएं | Features of Uttarakhand Status Certificate
जैसा कि हमने आपको बताया कि उत्तराखंड मैसेज प्रमाण पत्र एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज है क्योंकि इसकी कई विशेषताएं हैं आइए इसके बारे में जानते है-
- उत्तराखंड हैसियत प्रमाण पत्र जिस नागरिक के नाम पर जारी किया जाता है उसमें उस नागरिक की पूरी संपत्ति का विवरण अंकित होता है।
- Status Certificate केवल 1 साल के लिए ही मान्य होता है इसके बाद आवेदक को पुनः अपना हैसियत प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है।
- यदि कोई व्यक्ति हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के एक बस के अंदर अपनी संपत्ति में किसी तरह का बदलाव करता है तो ऐसे प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो जाती है।
- उत्तराखंड हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सरकार के द्वारा ₹100 की फीस निर्धारित की गई है।
- इसके उपयोग से आप बड़ी बिल्डिंग बनवाने, सड़क का ठेका लेने या फिर बैंक से लोन प्राप्त कर सकते है।
- हैसियत प्रमाण पत्र नागरिकों की आर्थिक स्थिति के आधार पर राज्य के स्वराज विभाग के द्वारा जारी किया जाता है।
- जिसे बनवाने के लिए सभी नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करना पड़ता है।
उत्तराखंड हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज (Documents Required For Making Uttarakhand Status Certificate)
उत्तराखंड राज्य के जो भी इच्छुक नागरिक अपना हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी. आपकी सुविधा के लिए हमने ऐसे प्रमाण पत्र बनवाने के लिए मांगे जाने वाले सभी जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट नीचे उपलब्ध कराई है, जो कुछ इस प्रकार से है-
- आवेदक का पैन कार्ड
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- भूमिरजिस्ट्री/खतौनी (नवीनतम)
- नगर निगम/PWD का मूल्यांकन
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- पासबुक की फोटो कॉपी
- मोबाइल नंबर इत्यादि।
उत्तराखंड हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (How to Apply Online To Get Uttarakhand Status Certificate?)
अगर आप उत्तराखंड हैसियत प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो आपको उत्तराखंड हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यदि आपको उत्तराखंड हैसियत प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं है तो आप नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करके बड़ी ही आसानी से अपना हैसियत प्रमाण पत्र बनवा सकते है, जैसे-
- हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदक को सबसे पहले ई-सर्विस उत्तराखंड के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करने के उपरांत आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा जहां आपको Apply Now का ऑप्शन दिखाई देगा इस पर क्लिक कर दीजिए।
- क्लिक करते ही आपके सामने एक Login पेज ओपन हो जाएगा, जहां आपको अपना Email और Password दर्ज करके Login कर लेना है।
- और अगर आपका अकाउंट बना हुआ नहीं है तो Sign up here के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें मांग की गई सभी जानकारी दर्ज करने के पश्चात आपको Submit Button पर क्लिक कर देना है।
- सबमिट बटन पर क्लिक करने के उपरांत आप पुनः लॉगइन पेज पर आ जाएंगे अब आपको यहां अपना ईमेल और पासवर्ड डालकर Login कर लेना है।
- इसके पश्चाताप के सामने e-district वेबसाइट का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहां आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे आपको Haisiyat Praman Patra ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन होगा जहां आपके सामने हैसियत प्रमाण पत्र का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा।
- अब आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को ध्यान पूर्वक दर्ज करना है और फिर मांगेगा दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- सभी जानकारी एवं दस्तावेजों को अपलोड करने के पश्चात आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है।
- इतना करने के बाद अब आपको आवेदन के शुल्क का भुगतान करना होगा, आपको नीचे कई सारे Option मिलेंगे, आपको अपनी सुविधा अनुसार कोई भी ऑप्शन का चयन करके हैसियत प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन पेमेंट करना है।
- शुल्क का भुगतान करने के पश्चात अब उत्तराखंड है से प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपका आवेदन हो चुका है, जिसके साथ दिनों के अंदर आपके नाम पर हैसियत प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।
- इस प्रकार आप आसानी से अपना हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Uttrakhand Haisiyat Praman Patra Related FAQs
उत्तराखंड हैसियत प्रमाण पत्र क्या होता है?
यह एक बहुत ही जरूरी सरकारी दस्तावेज है, जिसे उत्तराखंड राज्य के स्वराज विभाग के द्वारा सभी नागरिकों की आर्थिक स्थिति के आधार पर जारी किया जाता है।
उत्तराखंड हैसियत प्रमाण पत्र कितने वर्षों के लिए मान्य होता है?
उत्तराखंड स्वराज विभाग के द्वारा जारी किया जाने वाला हैसियत प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होता है।
यूके हैसियत प्रमाण पत्र कौन बनवा सकता है?
उत्तराखंड राज्य में स्थाई रूप से निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति चाहे वह गरीब हो या फिर अमीर हैसियत प्रमाण पत्र बनवा सकता है।
हैसियत प्रमाण पत्र में क्या जानकारी दी होती है?
हैसियत प्रमाण पत्र जिस व्यक्ति के नाम पर जारी किया जाता है उस व्यक्ति के सभी संपत्ति का विवरण हैसियत प्रमाण पत्र में दिया होता है।
उत्तराखंड हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कितना शुल्क देना होगा?
अगर आप उत्तराखंड हैसियत प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ₹100 के शुल्क का भुगतान करना होगा।
क्या ऑफलाइन उत्तराखंड हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं?
जी हां, अगर आपको ऑनलाइन उत्तराखंड हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप इसे बनवाने के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं जिसके लिए आपको डीएम ऑफिस में जाना होगा।
उत्तराखंड हैसियत प्रमाण पत्र किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है?
उत्तराखंड राज्य में निवास करने वाले सभी नागरिकों के लिए हैसियत प्रमाण पत्र राज्य के स्वराज विभाग के द्वारा जारी किया जाता है।
निष्कर्ष
हम अपने पाठकों के लिए सदैव नई-नई जानकारी लेकर उपस्थित होते रहते हैं आज इस लेख के माध्यम से हमने आप सभी के साथ उत्तराखंड हैसियत प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें? (Uttrakhand Haisiyat Praman Patra online aavedan kaise karen?) के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी साझा की है।
हम आशा करते हैं, आपको हमारे इस आर्टिकल में बताई गई जानकारी समझ और पसंद आई होगी यदि अभी भी आपके मन में उत्तराखंड हैसियत प्रमाण पत्र से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप नीचे उपलब्ध कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने विचार हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम आपके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर प्रदान करेंगे तब तक आप हमारी वेबसाइट के साथ बने रहें।