उत्तराखंड शादी अनुदान योजना :- आज के समय महंगाई इनती बढ़ चुकी है कि गरीब परिवारों को अपने बेटियों को विवाह करना एक सबब का विषय बना हुआ है। और इसी कारण प्रदेश की बहुत सी लड़कियों का अजीवन कुवारीं रह जाती है तथा उन्हें बहुत से तानों को भी समान करना पड़ता है।
ऐसा ना हो इसलिए उत्तराखंड सरकार द्वारा शादी अनुदान योजना की शुरुआत की गयी है जिसके अंतर्गत प्रदेश अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के परिवारों आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों को विवाह करने के लिए आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जायेगी।
इसके साथ ही अगर आप इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक है तो लेख को नीचे तक ध्यानपूर्वक पढ़े। क्योंकि हमारे द्वारा नीचे उत्तराखंड शादी अनुदान योजना से जुड़ी सम्पूर्ण जानकारी साझा की गयी है।
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना | Uttarakhand Wedding Grant Scheme
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना प्रदेश सरकार द्वारा गरीब परिवार की कन्याओं के लिए चलाई जा रही एक कल्याणकारी योजना है। जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के ऐसे परिवार जिसकी वार्षिक आय 52 हज़ार रुपये वार्षिक से कम है।
योजना का नाम | उत्तराखंड शादी अनुदान योजना |
किस राज्य में शुरू की गई | उत्तराखंड |
किसके द्वारा शुरू की गई | उत्तराखंड सरकार |
पात्र किसे बनाया गया है | अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के वर्ग की बेटियों को |
सहायता राशि | 50000 रुपये |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
वेबसाइट | यहां क्लिक करे |
ऐसे परिवारों की बेटियों को विवाह करने के लिए 50,000 रुपये की आर्थिक अनुदान राशि प्रदान की जायेगी। इस योजना का आवेदन प्रकिया को विभाग द्वारा ऑनलाइन माध्यम से शुरू किया गया है। जिसका उपयोग कोई भी कन्या आवेदन कर सकती है, साथ ही इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए किसी शुल्क का भी भुगतान नहीं करना होगा। तो आइये इसके बारे में विस्तार से जानते है।
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शादी अनुदान योजना से लाभ | Benefits from Wedding Grants Scheme
प्रदेश की कोई भी कन्या यदि इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहती है तो उसे इस योजना के प्राप्त होने वाले कुछ लाभ के बारे में पता होना आवश्यक है जो कि निम्म है –
- इस योजना के शुरू होने से प्रदेश की गरीब परिवारों की बेटियां आर्थिक रूप से मजबूत होंगी।
- उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के अंतर्गत एक परिवार की बेटियों को विवाह करने के लिए 50,000 रुपये तक कि अनुदान राशि प्रदान की जायेगी। अगर वे सभी पात्रताओं और दस्तावेज को रखती है।
- इस योजना के शुरू होने आर्थिक रूपनसे कमज़ोर परिवारों की बेटियां अपना विवाह करने में सक्षम होंगी।
शादी अनुदान योजना जरूरी पात्रताएँ | Wedding Grant Scheme Essential Eligibility
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक के पास कुछ पात्रताओं का होना आवश्यक है जो कि निम्न है –
- आवेदिका उत्तराखंड प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत दी जाने सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है इसलिये लाभार्थी का किसी भी बैंक में अपना पर्सनल बैंक एकाउंट होना आवश्यक है।
- इस योजना का लाभ उन परिवारों की कन्याओं के परिवार को ही प्रदान किया जायेगा। जो अगर शहरी क्षेत्र में निवास करते है तो उस परिवार वार्षिक आय 52 हज़ार से अधिक तथा ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते है तो 46 हज़ार से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- शादी की समय कन्या की उम्र 18 वर्ष से कम तथा जिसके साथ विवाह हो रहा हज उसकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ एक परिवार की बेटियों को
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना जरूरी दस्तावेज | Uttarakhand Wedding Grant Scheme Important Documents
किसी भी योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने करने के लिए हमें प्रूफ के तौर पर कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए भी कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है जो कि निम्म है –
- आवेदिका का आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आवेदन करने वाली कन्या के वार्षिक आय का प्रमाण पत्र
- बैंक के खाते की पासबुक
- मैरिज सर्टिफिकेट
- वर का भी आधार कार्ड
- शपथ प्रमाण पत्र
- आवेदन पत्र को वेरिफाई करने के लिए मोबाइल नंबर
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? | How to Apply for Uttarakhand Shaadi Grant Yojana Online
कोई भी कुवारीं कन्या जो इस योजना के अंतर्गत सभी पात्रताओं तथा दस्तावेजों को रखती है तथा लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक है तो बहुत आसानी के नीचे दी गयी स्टेप्स को फॉलो करके आवेदन कर सकती है जो कि निम्न है –
- इसके लिए आपको सबसे सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- जिसके बाद का होम पेज आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार खुल जायेगा। जैसा कि आप नीचे दिये गये स्क्रीन शार्ट में देख सकते है।
- जिसके बाद आपको आवेदन करें, स्थिति जाने के विकल्प का चयन पर क्लिक करके नया ऑफलाइन आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- जिसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा। जहाँ आपको शादी अनुदान वाले चेक बॉक्स में टिक करना होगा। जिसके बाद आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन खुल जायेगा। जिस पर क्लिक करके आपको योजना के लिए आवेदन पत्र को डौन्लोड कर लेना है।
आवेदन पत्र को पीडीएफ फॉर्मेंट में डाउनलोड करनेके लिए यहाँ क्लिक करें?
- जिसके बाद आपको इस पत्र में पूछी गयी सभी मूल जानकारीयों जैसे – नाम, पता, आधार कार्ड नंबर आदि को भरना होगा तथा अपने पासपोर्ट साइज फ़ोटो को दिए गए कॉलम में चिपकाना होगा।
- इसके बाद मांगे गए मूल दस्तावेजों को पत्र के साथ संलग्न करना होगा। और इसके बाद इस पत्र को लेजाकर अपने नजदीकी समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा कर देना है। इस प्रकार आपका आवेदन सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाएगा। तथा विभाग द्वारा आपको एक आवेदन पावती प्रदान की जाएगी। जिसे आपको सुरक्षित रख लेना है क्योंकि आपको भविष्य में इसकी आवश्यकता पड़ सकती है।
यूके शादी अनुदान योजना FAQ
यदि कोई भी कन्या इस योजना के अंर्तगत आवेदन करके लाभ प्राप्त करना चाहती है तो इससे जुड़े बहुतनसे सवाल उसके मन में आ रहे होंगे और हमारी हमेशा से ही कोशिश रहती है कि हम लेख में बतायी जानकारी से जुड़े सभी सवालों के जबाब प्रदान कर सकें। इसलिए हमने नीचे UK Shadi Anudan Yojana से जुड़े कुछ सवाल तथा उनके जबाबों को नीचे साझा किया गया है जो अक्सर लोगों द्वारा हम से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछे जाते है –
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना क्या है?
यह उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई एक कल्यणकारी योजम है जिसके तहत कन्याओं को विवाह के लिए सरकार आर्थिक रूप से मदद प्रदान करेगी।
क्या उत्तराखंड शादी अनुदान योजना अंतर्गत केवल उत्तराखंड प्रदेश की कन्याओं को प्रदान किया जायेगा?
जी हां! इस योजना का लाभ केवल उत्तराखंड की कुँवारी कन्याओं को प्रदान किया जायेगा।
यूके शादी अनुदान योजना के अंतर्गत कितने रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी?
इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की कन्याओं को 50,000 रूपये तक आर्थिक सहायता राशि विवाह करने के लिए प्रदान की जायेगी।
इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
यदि कोई भी कन्या इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहती है इसके बारे में ऊपर लेख में विस्तार से जानकारी साझा की गयी हैं जिन्हें फॉलो करके आप बहुत आसानी से आवेदन कर सकते है।
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आयु सीमा कितनी होनी चाहिए?
इस योजना का लाभ लेने के लिए कन्या के विवाह के समय उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
क्या इस योजना के अंतर्गत एक परिवार की सभी बेटियो को लाभ मिलेगा?
जी नही इस योजना के अंतर्गत एक परिवार की केवल 2 कन्याओं को ही लाभ प्रदान किया जाएगा।
निष्कर्ष
आज का ये लेख गरीब परिवार की कन्याओं के लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ होगा। इसके अलावा UK Shadi Anudan Yojana In Hindi को लेकर अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते है। हमारी टीम द्वारा आपके सवाल का जल्द से जल्द उत्तर देने की कोशिश की जायेगी।