उत्तराखंड राज्य में अलग-अलग जनजाति और वर्ग के नागरिक निवास करते हैं। उत्तराखंड राज्य सरकार अपने राज्य के असहाय बेसहारा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए हर वर्ष राशन कार्ड जारी करती है। उत्तराखंड राशन कार्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके माध्यम से राज्य के सभी गरीब और असहाय नागरिक सस्ते दामों पर खाद्य सामग्री जैसे- गेहूं, चावल, चीनी, केरोसिन आदि प्राप्त करके अपना व अपने परिवार का पालन-पोषण बिना किसी समस्या के कर सकते हैं।
लेकिन नागरिकों को Uttarakhand ration card बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों में घंटो अपना समय बर्बाद करना पड़ता है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड बनवाने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन मोड़ पर कर दिया है। यानी कि अब कोई भी इच्छुक नागरिक बिना सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाए घर से ही अपना राशन कार्ड बनवा सकता है।
अगर आप भी अपना UK Ration Card 2024 बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो, आप इस लेख को लास्ट तक पढ़ कर आसानी से अपना नया उत्तराखंड राशन कार्ड बनवाने के लिए पंजीकरण कर सकेंगे।
उत्तराखंड राशन कार्ड क्या है? | What is Uttarakhand ration card?
उत्तराखंड राशन कार्ड राज्य के सभी परिवारों की आय के आधार पर परिवार के मुखिया के नाम पर जारी किया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग उत्तराखंड सरकार के द्वारा सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध कराया जाता है. अगर आपकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है तो आप अपना Uttarakhand ration card बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड राशन कार्ड खास तौर पर राज्य के गरीब और बेसहारा परिवारों को सस्ते दामों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए जारी किया जाता है।
Uttarakhand ration card एक ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज है. जिसका उपयोग करके राज्य के गरीब नागरिक केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इतना ही नहीं Uttarakhand ration card उपयोग करके गरीब परिवार के छात्र छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते है, साथ ही इसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर पहचान पत्र के रूप में भी उपयोग में लाया जा सकता है।
यही कारण है कि, उत्तराखंड राज्य सरकार ने भी अपने राज्य में सभी नागरिकों के लिए राशन कार्ड बनवाना अनिवार्य कर दिया है। तथा इस सुविधा को और आसान बनाने के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार ने Uttarakhand ration card बनवाने की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है ताकि राज्य के नागरिक बिना सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाए अपना राशन कार्ड घर बैठे बैठे बनवा सके।
आर्टिकल का नाम | उत्तराखंड राशन कार्ड |
विभाग | खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
उद्देश्य | राशन कार्ड बनवाने की ऑनलाइन प्रक्रिया |
साल | 2022 |
वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
उत्तराखंड राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? | Types Of UK Ration Card
उत्तराखंड राज्य सरकार अपने राज्य के गरीब नागरिकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए नियमित रूप से कई योजनाओं का संचालन कर रही है, इन योजनाओं का लाभ नागरिकों तभी मिलता है जब उनके पास राशन कार्ड होता है। इसलिए उत्तराखंड राज्य सरकार राज्य के सभी परिवारों के लिए निम्नलिखित तीन प्रकार के राशन कार्ड जारी करती है-
एपीएल राशन कार्ड
एपीएल राशन कार्ड खासतौर पर गरीबी रेखा से ऊपर जीवन व्यतीत करने वाले परिवारों को प्रदान किया जाता है. जिनके पास आय के साधन उपलब्ध होते हैं और जो सरकार को टैक्स का भुगतान करते हैं। ऐसे नागरिक बीपीएल राशन कार्ड प्राप्त करके सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली कई तरह की सुविधाएं और सस्ते दामों पर खाद्यान्न खरीद सकते हैं।
बीपीएल राशन कार्ड
उत्तराखंड राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कई परिवार हैं जिनके पास आय का सुनिश्चित साधन भी उपलब्ध है. ऐसे नागरिकों को उत्तराखंड के खाद्य विभाग के द्वारा बीपीएल राशन कार्ड मुहैया कराया जाता है, ताकि गरीब नागरिक सरकार द्वारा बनाए गए सरकारी दुकानों से खाद्यान्न खरीद कर अपना पेट पाल सकें।
अंत्योदय राशन कार्ड
अंत्योदय राशन कार्ड खास तौर पर राज्य के बेसहारा असहाय भूमिहीन मेहनत मजदूरी करने वाले परिवारों के मुखिया के नाम पर जारी किया जाता है, जो गरीबी रेखा से बहुत नीचे के वर्ग में अपना जीवन यापन करते हैं। तथा इन नागरिकों के पास आय का कोई स्रोत नहीं होता है, ऐसे नागरिक अंत्योदय राशन कार्ड प्राप्त करके बहुत ही कम दामों पर खाद्य सामग्री जैसे गेहूं चावल चीनी इत्यादि को प्राप्त करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं।
उत्तराखंड राशन कार्ड के उपयोग
उत्तराखंड राशन कार्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है इसीलिए इसका उपयोग कई तरह के सरकारी और गैर सरकारी कार्य को पूरा करने के लिए किया जाता है अगर आपको राशन कार्ड का उपयोग नहीं पता है तो नीचे बताए गए बिंदुओं को पढ़ें।
- ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट निवास प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों के निर्माण के लिए।
- स्कूल अथवा कॉलेज में एडमिशन के लिए।
- सस्ते दामों पर खाद्य सामग्री जैसे गेहूं चावल चीनी केरोसिन आदि खरीदने के लिए।
- सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली योजना और सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए.
- सरकार से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए।
- बैंक में खाता खुलवाने पहचान पत्र के रूप में राशन कार्ड का उपयोग किया जा सकता है।
उत्तराखंड राशन कार्ड बनवाने के लिए पात्रता मापदंड
अगर आप उत्तराखंड राज्य के निवासी हैं और आप अपना राशन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो, पहले आपको निम्नलिखित पात्रता मापदंड को पूरा करना होगा. जो इस प्रकार से नीचे बताई गई है-
- आवेदक की आयु 18 वर्ष अथवा 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- उम्मीदवार का स्थाई रूप से उत्तराखंड राज्य का निवासी होना अनिवार्य है।
- राशन कार्ड के लिए केवल तहत नागरिक आवेदन कर सकते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे के वर्ग में आते हैं।
उत्तराखंड राशन कार्ड के लिए जरूरी दस्तावेज
जो भी इच्छुक नागरिक अपना उत्तराखंड राशन कार्ड बनवाने के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उन्हें कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपने साथ रखना है ताकि वह आवेदन करते समय उन दस्तावेजों को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपलोड करके जमा कर सकते हैं जो कुछ इस प्रकार से नीचे बताए गए हैं-
- परिवार के मुखिया का आधार कार्ड
- परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- ईमेल आईडी
उत्तराखंड राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? | How to Apply Uttarakhand Ration Card
अगर आप नया राशन कार्ड घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करके बनवाना चाहते है। तो नींचे दिए गए स्टेप को फॉलो करें –
- राशन कार्ड आवेदन करने के लिए आपको पहले खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की वेबसाइट पर जाना है। जिसका लिंक https://fcs.uk.gov.in/ यहां मौजूद है।
- वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करते ही आप वेबसाइट के मुख्य पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आपको Download बटन के ऊपर क्लिक करना होगा।
- अब आपको डाउनलोड सेक्शन में Ration Card Application Form पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने उत्तराखंड राशन कार्ड आवेदन फॉर्म पीडीएफ के रूप में खुलकर आ जायेगा।
- इस पीडीएफ फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है। और प्रिंट करना है।
- आवेदन प्रिंट के पश्चात आपको इस फॉर्म में पूछी गयी पूरी जानकारी को भरकर अपना आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, और अन्य डॉक्युमेंट्स को अटैच करना है।
- अब आवेदन फॉर्म की जांच करके खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के कार्यालय में
उत्तराखंड राशन कार्ड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर
उत्तराखंड राशन कार्ड क्या है?
उत्तराखंड राशन कार्ड उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा सभी नागरिकों के लिए प्रदान किया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो नागरिकों को कई तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मदद प्रदान करता है।
उत्तराखंड राशन कार्ड क्यों जारी किया जाता है?
राज्य में निवास करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिको को सस्ते दामों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने और उन्हें बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए राशन कार्ड जारी किया जाता है।
उत्तराखंड राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
अगर आप अपना राशन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप की सुविधा के लिए हमने स्टेप बाय स्टेप ऊपर पूरी प्रोसेस बताई है जिन्हें फॉलो करके अपना राशन कार्ड बनवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
उत्तराखंड राशन कार्ड बनवाने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए?
अगर आप उत्तराखंड राज्य के निवासी हैं और आप अपना नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
निष्कर्ष
राज्य में निवास करने वाले नागरिकों को राशन कार्ड सूची के बारे में सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने ना पड़े। इसलिए आज हमने अपने इस आर्टिकल में उत्तराखंड राशन कार्ड आवेदन कैसे करें? | डाउनलोड आवेदन फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी शेयर की हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप आर्टिकल में दिए गए स्टेप को फॉलो करके राशन कार्ड के लिए आवेदन कर चुके होंगे।