उत्तराखंड मजदूर घर वापसी पंजीकरण फॉर्म :- देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए भारत सरकार ने पूरे देश में 17 मई तक लॉकडाउन लगा दिया है ताकि इस बढ़ते वायरस के संक्रमण को रोका जा सके लेकिन इस वायरस के चलते देश भर में लगे लॉकडाउन के कारण नागरिकों के जीवन पर काफी प्रभाव पड़ा है, सबसे ज्यादा जो लोग अपने राज्य से दूसरे राज्य में रोज़गार की तलाश में निकले है या फिर अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए दूसरे राज्यों में फँसे है ऐसे मज़दूरों के लिए काफी समस्या हो रही है क्योंकि वह लॉकडाउन की इस स्थिति में अपने राज्य नहीं आ पा रहे है ऐसे में सभी मज़दूर वर्ग के लोगो ने अपने – अपने राज्य सरकार से अपने राज्य वापस आने की गुहार लगाई है.
इस स्थिति में उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्य के मज़दूर जो दूसरे राज्यों में फँसे है उनकी उनकी इस पीड़ा का समझते हुए रोज़गार की तलाश में दूसरे राज्य में फँसे मज़दूरों के लिए अपने राज्य बापस बुलाने के लिए “रजिस्ट्रेशन ऑफ माइग्रेंट्स एंड अदर्स फॉर ट्रैवलिंग टू उत्तराखंड” ऑनलाइन पोर्टल वेबसाइट को तैयार किया है जिस पर बहार फँसे मज़दूर अपना ऑनलाइन पंजीकरण करके अपने राज्य बापस आ सकते है इसे हम सीधे शब्दों में कहे सकते है की उत्तराखंड के जो मज़दूर रोज़गार की तलाश में इस लॉकडाउन की स्थिति में बहार फँसे या फिर जो छात्र दूसरे राज्यों में अपनी पढ़ाई करते है और वह अपने घर आना चाहते है तो उन्हें उत्तरखंड सरकार के द्वारा शुरू किये गए पोर्टल पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। अब इस पोर्टल पार आप कर सकते है इसके बारे में आप नीचे डिटेल में पढ़ सकते है –
उत्तराखंड प्रवासी यात्रा मज़दूर घर वापसी | Uttarakhand Migrant Workers Registration
उत्तराखंड राज्य के लाखों छात्रा, अपनी पढ़ाई करने और लाखों मज़दूर के लिए दूसरे अलग – अलग राज्य में इस कोरोना वायरस के सक्रमण को रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा लगाए गए इस लॉकडाउन के कारण फँसे हुए जो की मज़दूरों और छात्रों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है लेकिन अब उत्तराखंड सरकार ने इस परेशानी को समझते हुए ही इस अपने राज्य बुलाने के लिए “रजिस्ट्रेशन ऑफ माइग्रेंट्स एंड अदर्स फॉर ट्रैवलिंग टू उत्तराखंड” पोर्टल की शुरुआत की है।
नाम | उत्तराखंड प्रवासी मजदूर घर वापसी रजिस्ट्रशन |
राज्य | उत्तरखंड |
लाभ | घर वापसी |
लाभार्ती | लॉकडाउन में अन्य राज्यो में फसे मजदूर और छात्र |
प्रक्रिया | ऑनलाइन |
जिस पर बहार फँसे छात्र मज़दूर अपना पंजीकरण करके अपने राज्य बापस आ सकते है आप अपने राज्य बापस आने के लिए इस पोर्टल पर किस – प्रकार पंजीकरण कर सकते है और इसके लिए आपके पास क्या – क्या जरूरी दस्तावेज़ होने चाहिए इसके लिए नीचे हमने इस आर्टिकल में बताया है कृपया अपनी अधिक जानकारी और यहाँ पंजीकरण करने के लिए हमारे इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े –
उत्तराखंड प्रवासी यात्रा मजदूर घर वापसी योजना के उद्देश्य
कोविड – 19 के इस वायरस के संक्रमण के कारण पूरा देश में लॉकडाउन लगा दिया गया है साथ ही सिर्फ जरूरी कार्यो को छोड़कर अन्य सभी कार्यो की गतिविधियों पर भारत सरकार ने रोक लगा है मज़दूरों के लिए मजदूरी मिलना मुश्किल हो गया है ऐसे में उत्तराखंड के लाखों मज़दूर जो रोज़गार की तलाश में अन्य दूसरे राज्यों में फँसे है और उन्हें रोज़गार ना मिलने की वजह से उन्हें अपना जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है जो की उत्तराखंड के मज़दूरों के लिए परेशानी का सबब बन गया है लेकिन अब सरकार ने अपने राज्य के सभी मज़दूरों को अपने राज्य बुलाना आसान नहीं है क्योंकि मज़दूर वर्ग के लोग सिर्फ एक राज्य में नहीं बल्कि अलग – अलग अनेक राज्यों में मजदूरी करने गए हुए है ऐसे में मज़दूर किस राज्य में फँसा है ये पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल था.
इसीलिए उत्तराखंड सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है ताकि इस ऑनलाइन पोर्टल की मदद से किसी भी राज्य में फँसा उत्तराखंड का छात्र और मज़दूर अपना ऑनलाइन पंजीकरण कर सके जिससे सरकार को आसानी से पता लगा सके की किस राज्य में कितने छात्र और कितने मज़दूर फँसे हुए है ताकि उसी तरह की व्यवस्था करके सरकार उन्हें अपने राज्य बापस ला सके. यही सरकार का इस उत्तराखंड प्रवासी यात्रा मज़दूर घर वापसी पोर्टल शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है –
उत्तराखंड प्रवासी यात्रा मज़दूर घर वापसी के लिए पंजीकरण करने के लिए जरूरी दस्तावेज़
उत्तराखंड के बाहर फँसे मज़दूर को अपने राज्य में आने के लिए और इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण करने के लिए मज़दूरों को अपनी उत्तराखंड की पहचान कराने के लिए नीचे दिए गए कुछ जरूरी दस्तावेज़ होना अनिवार्य है –
- आवेददकर्ता मज़दूर उत्तराखंड निवासी होना चाहिए।
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड नंबर
- परिवार में सदस्यों की संख्या
- राज्य के किस जिले में फंसे है उसकी डिटेल।
- मोबाइल नंबर
उत्तराखंड प्रवासी यात्रा घर वापसी के लिए मजदूरों के लिए गाइडलाइन
इस पोर्टल पर पंजीकरण करने से पहले आपको सरकार के द्वारा निर्धारित की गयी गाइडलाइन के बारे में अवश्य पढ़ ले –
- इस पोर्टल पर सबसे पहले मज़दूरों को अपना रजिस्ट्रशन करना होगा।
- रजिस्ट्रशन करने के लिए आधारकार्ड होना अनिवार्य है.
- घर बापस आने पर आपको सरकार के द्वारा निर्धारित की गयी 14 इन की अवधि तक क्वारंटीन में रखा जायेगा।
- राज्य मेंआने पर आपका कोरोना टेस्ट कराया जायेगा।
उत्तराखंड प्रवासी यात्रा मजदूर घर वापसी | Uttarakhand Migrant Workers Online Registration
आप नीचे स्टेप को फॉलो करते हुए इस पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते है –
- सबसे पहले आपको “रजिस्ट्रेशन ऑफ माइग्रेंट्स एंड अदर्स फॉर ट्रैवलिंग टू उत्तराखंड” पोर्टल पर जाना है.
- ऑफिसियल वेबसाइट पोर्टल पर आते ही यहाँ आपको प्रवासी यात्रा पंजीकरण (COVID-19) फॉर्म मिलेगा जहाँ आपको नीचे ी गयी सभी जानकारी भरनी।
आपकी जरूरी जानकारी
फॉर्म में नीचे दी जानकारी को फॉलो करके फॉर्म भर सकते है –
- आवेदनकर्ता मज़दूर का नाम
- फँसे हुए राज्य का नाम नाम
- फँसे हुए राज्य ज़िला का नाम
- फँसे हुए राज्य शहर का नाम
- मज़दूर आवेदक का लिंग
- मज़दूर लाभार्थी मोबाइल नंबर
- आधार कार्ड नंबर
- मोबाइल आरोग्य सेतु ऐप में स्टेटस
- मज़दूर आवेदन की आयु
- उत्तराखंड में किस जिले का नाम
- उत्तराखंड में किस तहसील का नाम
- उत्तराखंड में किस शहर का नाम
- उत्तराखंड में किस गांव का नाम
आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को भरकर फॉर्म में नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक करके फॉर्म को सबमिट कर देना है. सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपका उत्तराखंड मज़दूर घर वापसी पंजीकरण फॉर्म भर जायेगा जिसका नोटफिकेशन आपको आपके मोबाइल नंबर पर मिल जायेगा।
उत्तराखंड प्रवासी मजदूर घर वापसी हेल्पलाइन नंबर
दूसरे राज्यों में फँसे मज़दूरों की उनके राज्य वापस बुलाने के लिए सरकार ने 15 हेल्पलाइन नंबर जारी किये है जिन पर सम्पर्क करके मजदूर वर्ग के लोग अपना ब्योरा देकर अपने राज्य वापसी कर सकते है –
इन मोबाइल नंबर पर दर्ज कराए अपना ब्योरा
- 9557194828
- 8476824218
- 7017082637
- 7983129119
- 8279577133
- 7906434586
- 8979376382
- 9045394752
- 9045184752
- 9389930624
- 9389939866
- 9410103292
- 9045014752
- 9389919096
Uttarakhand Migrant Workers Registration FAQ
उत्तराखंड प्रवासी मजदूर घर वापसी रजिस्ट्रशन क्या है?
लॉक डाउन की वजह से उत्तराखंड राज्य के बहुत से गरीब मजदूर और छात्र जो अपने घरों से दूर दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं उन नागरिकों को अपने घर वापसी लाने के लिए शुरू की गई बहुत ही कल्याणकारी योजना है इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के नागरिक दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं वह रजिस्ट्रेशन करके घर वापस आ सकते हैं।
उत्तराखंड प्रवासी मजदूर घर वापसी रजिस्ट्रशन ऑनलाइन पोर्टल क्यो लांच किया गया है?
उत्तराखंड प्रवासी मजदूर घर वापसी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करने वाली जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उत्तराखंड राज्य के बहुत से नागरिक जो अपने घरों से दूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं उन्हें खाने पीने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जिसे देखते हुए सरकार ने इस ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया है।
उत्तराखंड प्रवासी मजदूर घर वापसी रजिस्ट्रशन कौन करा सकता है?
उत्तराखंड राज्य में निवास करने वाले जो भी प्रवासी मजदूर और छात्र दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं और वह अपने घर वापस आना चाहते हैं तो वह इस ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
उत्तराखंड प्रवासी मजदूर घर वापसी रजिस्ट्रशन पोर्टल किसके द्वारा लांच किया गया है?
उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा दूसरे राज्यों में फंसे अपने राज्य के नागरिकों को उनके घर वापस लाने के लिए इस पोर्टल का लांच किया गया है।
निष्कर्ष
उत्तराखंड राज्य के बहार अन्य राज्यों में फँसे मज़दूरों के लिए सरकार के द्वारा मज़दूरों को अपने राज्य में बुलाने के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफ माइग्रेंट्स एंड अदर्स फॉर ट्रैवलिंग टू उत्तराखंड” ऑनलाइन पोर्टल वेबसाइट को शुरू किया गया काफी काफी अच्छा पोर्टल वेबसाइट है. इससे आसानी से मज़दूर अपना पंजीकरण करके अपने अपने राज्य में बापसी कर सकेंगे।
बाकि आज हम आपको अपने इस आर्टिकल की मदद से रजिस्ट्रेशन ऑफ माइग्रेंट्स एंड अदर्स फॉर ट्रैवलिंग टू उत्तराखंड” ऑनलाइन पोर्टल वेबसाइट पर कैसे पंजीकरण करना है और इसके के लिए आपके पास क्या दस्तावेज़ होना चाहिए विस्तृत जानकारी दे चुके है आशा करता हूँ की आपको आर्टिकल में दी गयी जानकारी उपयोगी साबित हुई होगी।