How to apply Uttarakhand death certificate online:- आज हम आपके साथ इस लेख के माध्यम से उत्तराखंड मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी साझा करने वाले है कि उसको ऑनलाइन कैसे बनवाएं,मृत्यु प्रमाण पत्र क्या-क्या उपयोग है। क्योंकि आज से कुछ समय पहले मृत्यु प्रमाण पत्र को Offline बनवाया जाता है जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानियों सामना करना पड़ता था. और बहुत से समय को भी बर्बाद करना पड़ता है क्योंकि आज हर विभाग में बहुत भीड़ रहती है।
इसी बात को मध्य नज़र रखते हुए उत्तराखण्ड प्रदेश सरकार अपने प्रदेश की लोगों की सहायता के लिए के बहुत से प्रयास करती है जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पढ़े। इसी क्रम को मजबूत बनाते हुए बहुत सी प्रक्रियाओं को Online माध्यम से शुरू कर दिया गया है. जिनमें मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के की प्रक्रिया शामिल है जहां से बहुत आसानी से मृत्यु प्रमाण पत्र को घर से ऑनलाइन करके बनवा सकते है।
मृत्यु प्रमाण पत्र क्या है? | What is a death certificate
मृत्यु प्रमाण पत्र उत्तराखंड प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक मुख्य दस्तावेज़ है। जिसे व्यक्ति की मृत्यु के बाद मृतक व्यक्ति के नाम से बनाया जाता है। अगर आप किसी व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र को बनवाना चाहते है तो बहुत आसानी से Online आवेदन करके बनवा सकते है क्योंकि अगर मृतक व्यक्ति के नाम पर अगर कोई ज़मीन या उसने अपने परिवार जनों की सहायता के लिए कोई बीमा करवा रखा है तो उससे लाभ प्राप्त करने के लिए आपको मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अन्य भी इसके बहुत से उपयोग है जिनके बारे में नीचे जानकारी साझा की गयी है।
नाम | उत्तराखंड मृत्यु प्रमाण पत्र |
राज्य | उत्तराखंड |
लाभ | घर बैठे जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे |
लाभार्थी | उत्तराखंड राज्य के सभी निवासी |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज होने के बाबजूद कर बाद भी लोगों के लिये इसका बनवाना सबब का विषय बना हुआ है। क्योंकि अभी भी लोगों के पास इसको बनवाने के बारे में सही जानकारी नहीं है। इसी उद्देश्य से इस Articale को बनाया गया है। जिससे आपको किसी भी व्यक्ति की मृत्यु प्रमाण पत्र को बनवाने में आपके लिए काफी मददगार साबित होगा।
उत्तराखंड मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज़ | Documents required for Uttarakhand death certificate
अगर हम किसी किसी भी प्रमाण को बनवाना चाहते है तो उसके लिए पहले आवेदन करना होता है और आवेदन करने के लिए बहुत दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है इसलिए हमारे द्वारा उन दस्तावेज़ों के बारे में विस्तार से जानकारी को साझा किया गया है। जिससे आपको आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पढे। जो कुछ इस प्रकार है –
- अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हॉस्पिटल में हुई है तो तो डॉक्टर द्वारा लिखित पत्र और अगर गांव में हुई है तो ग्राम प्रधान द्वारा लिखित पत्र
- मृतक व्यक्ति का आधार कार्ड जो उसकी पहचान के रूप में उसका उपयोग किया जाएगा
- आवेदक का स्थायी निवास का कोई प्रमाण पत्र
- मृतक व्यक्ति उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए
- आवेदन करते समय कुछ शुल्क का भुगतान करना होता है तो आपके पास भुगतान करने का कोई साधन उपलब्ध होना चाहिए
- मृत्यु प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए आपको राशन कार्ड या पहचान पत्र की फ़ोटो कॉपी की भी आवश्यकता पड़ सकती है।
उत्तराखंड मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? | How to apply Uttarakhand death certificate online
अगर आप मृत्यु प्रामान को ऑनलाइन आवेदन करके बनवाना चाहते है तो आप नीचे दी गयी जानकारी को फॉलो कर सकते है जो निम्न प्रकार है –
- इसके लिए आपको सबसे पहले कुछ विभाग की Official Website पर जाना होगा।
- अगर आप इस वेबसाइट पर नए है तो आपको New User के ऊपर क्लिक करके User Id ओर password को बनाना होगा
- इसको बनाने के लिए आपको Registration के ऊपर क्लिक करना है.
- इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जायेगा जिसमें आपको पूछी गयी सभी जानकारियों सही-सही भरना होगा
- और फिर Submit के कर के ऊपर क्लिक कर देना है
- इसके बाद बनाई गई User Id और Password डालकर Login कर लेना है।
- इसके बाद “Register Birth And Death” के विकल्प का चयन करना है.
- जिसके बाद नया पेज खुल जायेगा जहां आपको सभी मूल जानकारियों को भरना होगा तथा कुछ मूल दस्तावेजों को भी Upload करना होगा.
- ये करने के बाद Submit कर कर देना है.
- और फिर Net Banking या Atm Card जो भी सुविधा आपके पास उपलब्ध हो उसका उपयोग करके मांगे गए शुल्क का भुगतान करना है.
- इस प्रकार मृत्यु प्रमाण पत्र की आवेदन प्रक्रिया सफलता पूर्वक पूर्ण हो जाएगी और आपको Registration Slip प्राप्त हो जाएगी.
- इस Slip को आप सुरक्षित रख लें क्योंकि इसकी भविष्य में आवश्यकता पड़ सकती है।
उत्तराखंड मृत्यु प्रमाण पत्र ऑफलाइन आवेदन कैसे करें? | How to apply Uttarakhand death certificate Offline
उत्तराखंड मृत्यु प्रमाण पत्र ऑफलाइन बनवाने की भी काफी आसान प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप आसानी से ऑफलाइन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते है –
- उत्तराखंड जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको नीचे दिए गये फॉर्म को डाउनलोड करना होगा।
Download Uttrakhand Death Certificate
- फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको इसे प्रिंट करा लेना है.
- अब आपको फॉर्म में जो भी जानकारी पूछी गयी गयी है जैसे नाम, माता – पिता का नाम, जिला गावं मृत्यु का समय दिन आदि जैसी जानकारी भर लेना है.
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको अपने फॉर्म के साथ मांगे गए जरूरी दस्तावेज़ को संलग्न कर लेना है.
- फॉर्म कम्पलीट करने के बाद आपको अपने फॉर्म को समाज कल्याण विभाग या अन्य संबंधित विभाग में जमा कार देना है.
उत्तराखंड मृत्यु प्रमाण पत्र के उपयोग | Uttarakhand death certificate Uses
अगर कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी है और उसके परिवार का कोई सदस्य या परिवार जन उसके मृत्यु प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए आवेदन करना चाहते है या आवेदन कर चुके है तो उन्हें मृत्यु प्रमाण पत्र के उपयोग के बारे में जानकारी का होना आवश्यक है क्योंकि बहुत बार हमें बहुत से दस्तावेज़ों के उपयोग के बारे में जानकारी नहीं होती है। जिसकी वजह से हम उस प्रमाण पत्र को नहीं बनवाते है और उससे प्राप्त होने वाले बहुत से लाभ को प्राप्त करने से वांछित रह जाते है तो आइए मृत्यु प्रमाण पत्र के उपयोगों के बारे में विस्तार से जानते है –
- उत्तराखंड सरकार तथा भारत सरकार द्वारा बहुत सी योजनाओं चलाया जा रहा है जिनका लाभ मृतक परिवार के परिवार को दिया जाता है जिससे उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं है ऐसी सभी कल्याणकारी पेंशन और योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र का होना आवश्यक है.
- मृतक व्यक्ति की पैनकार्ड,आधार कार्ड,पासपोर्ट,आदि अन्य मुख्य दस्तावेज़ों को निरस्त कराने में भी मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है जिससे कोई व्यक्ति उन कागज़ातों का गलत उपयोग नहीं कर सके.
- अगर व्यक्ति ने कोई बीमा करवा रखा है तो उसका लाभ प्राप्त करने के लिए भी मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है.
- बिजली का बिल या अन्य किसी प्रकार के बिल को निरस्त करने में.
- ज़मीन स्थान्तरण संम्बधी कामों में भी इसकी आवश्यकता होती है।
उत्तराखंड मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़े प्रश्न और उनके उत्तर
उत्तराखंड मृत्यु प्रमाण पत्र क्या है?
उत्तराखंड मृत्यु प्रमाण पत्र एक बहुत ही जरूरी सरकारी दस्तावेज है जो उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा उस व्यक्ति के नाम पर जारी किया जाता है जिस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है।
उत्तराखंड मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन कैसे करें?
उत्तराखंड मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको उत्तराखंड मृत्यु प्रमाण पत्र की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और परिवार के जिस सदस्य की नियुक्ति हुई है उस परिवार के सदस्य के नाम पर मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना होगा।
उत्तराखंड मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने से क्या लाभ है?
राज्य में कई ऐसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं जिनका लाभ सिर्फ मृतक के परिवारों को दिया जाता है इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपको मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी।
आवेदन करने के कितने दिनों में उत्तराखंड मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है?
अगर अपने मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन करने जा रहे है तो आवेदन करने के 7 दिनों में बाद मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है जिससे आप सम्बन्धित विभाग से प्राप्त कर सकते हैं।
उत्तराखंड मृत्यु प्रमाण पत्रबनवाने के लिए कितना शुल्क देना पड़ता है?
उत्तराखंड मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित ₹10 के शुल्क का भुगतान करना होगा जिसे आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं।
निष्कर्ष –
आज हमारे द्वारा इस लेख के माध्यम से मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़ी पूरी जानकारी जैसे – इसको कैसे Online बनवाएं,मृत्यु प्रमाण पत्र के उपयोग ख़या है आदि के बारे में विस्तार जानकारी साझा की गई। जिससे मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़े सभी Douts को दूर किया जा सके।
पर अगर अभी भी आपके मन में इस जानकारी के संबंध में कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा है तो आप Comment Box में Comment करके पूछ सकते है। हमारी Team द्वारा आपके सवाल का जल्द स्व जल्द जाबाब प्रदान किया जाएगा।
मेरे भाई का शव गंगा नदी हरिद्वार से प्राप्त हुआ और हरिद्वार में ही शव का पोस्टमार्टम हुआ जोकि उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला का रहने वाला है | अतः मेरे भाई का मृत्यु प्रमाण पत्र कहाँ से बनेगा.. कृपया सूचित करें
हरदोई से बनेगा, आप नजदीकी किसी जनसेवा केंद्र पर जाकर अप्लाई कर सकतें हैं.
मेरे पिताजी का देहांत 1996 मे हो गया है,मुझे उनका मृत्यु प्रमाण बनवाना है.कैसे बन सकता है .
aap apply kijiye
मेरे दादा जी 1951 में गुजर गए तो उनका कैसे बनेगा तब न तो पंचायती राज था ना ही वो हॉस्पिटल में गुजरे
SDM ke dvara banega.