|| उत्तराखंड दाख़िल ख़ारिज करने की कितनी फीस हैं? | uttarakhand Dakhil Kharij Karne Ki Fees Kitni Hai | उत्तराखंड में दाखिल खारिज करने के नए नियम क्या है? | What are the new rules for rejection of filing in Uttarakhand? | उत्तराखंड दाखिल खारिज कराने की प्रक्रिया क्या है? | What is the process of getting the Uttarakhand filing rejected? ||
उत्तराखंड राज्य में जब किसी कोई व्यक्ति अपनी जमीन किसी दूसरे व्यक्ति को बेचता है तो जमीन की रजिस्ट्री की जाती है। जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद लगभग 3 महीने बाद उस जमीन का दाख़िल खारिज कराया जाता है। दाखिल खारिज करने की तिथि को राजस्व विभाग के द्वारा निश्चित किया जाता है। इस निश्चित तिथि पर ही जमीन का दाखिल खारिज किया जाता है।
जब किसी जमीन की दाखिल खारिज करने की बात करते है तो जमीन का दाखिल खारिज कराने वाले व्यक्ति के मन मे सवाल आता है की आखिर उत्तराखंड ख़ारिज करने की कितनी फीस हैं? बेशक अगर आप हमारे इस आर्टिकल पर आए है तो आप भी यही जानना चाहते है तो आप बिल्कुल सही पेज पर आए है।
क्योंकि आज हम आपको अपने इस आर्टिकल में UK Dakhil Karij Karne Ki Fees Kitni Hai इसकी संपूर्ण जानकारी शेयर करने जा रहे है। तो आइए जानते है-
दाखिल खारिज क्या होता है? | What is filed and rejected?
जब कोई व्यक्ति अपनी जमीन को किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ बेचता है तो का समय जमीन की रजिस्ट्री की जाती है। रजिस्ट्री करने के बाद जमीन का दाखिल खारिज होता है। जमीन के दाखिल खारिज में जमीन से जुड़े दस्तावेजो से पुराने मालिक का नाम हटा दिया जाता है और नए मालिक का नाम जोड़ दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को दाखिल खारिज कहते है। दाखिल खारिज कराने के लिए 2 गवाहों की आवश्यकता पड़ती है।
उत्तराखंड दाखिल खारिज करने की कितनी फीस है? | What is the fee for rejection of Uttarakhand filing?
अभी तक उत्तराखंड राज्य में जब किसी प्रॉपटी का दाखिल खारिज किया जाता था। तो सबसे पहले दाखिल खारिज करने के लिए तहसील, कर्यालय के द्वारा स्टंप तैयार किए जाते थे। जिनकी कीमत लगभग 100 या 50 रुपये हुआ करती थी। इसके अतिरिक्त अन्य कागजातों में लगभग 2000 से लेकर 2500 रुपए तक का खर्चा आता था।
लेकिन उत्तराखंड दाख़िल ख़ारिज करने के नए नियम अनुसार राज्य सरकार ने इस खर्च को बहुत कम कर दिया है। जिसके बारे में आप नींचे जान सकते है-
- यदि कोई व्यक्ति किसी आवासीय संपत्ति का दाखिल खारिज करता है तो दाखिल खारिज में ₹200 से ₹700 तक का खर्च आता है
- यदि कोई किसान कृषि भूमि का दाखिल खारिज करता है तो उसमें ₹100 से लेकर ₹300 तक का खर्च आता है
- यदि कोई व्यक्ति किसी व्यापार व्यावसायिक संपत्ति का दाखिल कर आता है तो उसमें ₹300 से लेकर 1050 रुपए तक का खर्च आता है
उत्तराखंड में दाखिल खारिज करने के नए नियम क्या है? | What are the new rules for rejection of filing in Uttarakhand?
- दाखिल खारिज करने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्री की गई हुई जमीन के दस्तावेजों की फोटो कॉपी होना जरूरी है
- खाताधारी का खतौनी विवरण होना अनिवार्य है
- जमीन की जानकारी के लिए जमीन का नक्शा होना जरूरी है।
- पहचान के तौर पर पहचान पत्र होना भी जरूरी है।
उत्तराखंड दाखिल खारिज कराने की प्रक्रिया क्या है? | What is the process of getting the Uttarakhand filing rejected?
अगर आपने कोई जमीन खरीदी है और उसकी रजिस्ट्री करा चुके हो तो आपको उस जमीन पर पूरा मालिकाना हक पाने के लिए जमीन का दाखिल ख़ारिज जरूर करा लेना चाहिए। नीचे हमने दाखिल ख़ारिज करने के प्रक्रिया के बारे में बताया भी है –
- सबसे पहले तहसील कार्यालय में जाएं।
- वहां से दाखिल खारिज करने से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- आवेदन फार्म में दस्तावेजों की फोटो कॉपी को अटैच करें
- कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करें।
- तहसील कार्यालय के द्वारा तय की गई शुल्क का भुगतान करें।
- यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद तहसील कार्यालय के द्वारा आपको दाखिल खारिज आधारित प्रतिलिपि प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
- इस तरह आपके दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और लगभग कार्यालय द्वारा 15 से 45 दिनों के अंदर दाखिल खारिज कर दिया जाएगा
uttarakhand Dakhil Kharij Karne Ki Fees Kitni Hai Related FAQ
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उत्तराखंड में दाखिल खारिज करने की फीस कितनी है?
उत्तराखंड में दाखिल खारिज करने की फीस कितनी है। यह एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं।जैसे कि अगर जमीन का मूल ₹100000 से 5 लख रुपए तक है तो आपको दाखिल खारिज करने के लिए 250 रुपए देने होंगे।
उत्तराखंड में दाखिल खारिज करने में लगने वाले दस्तावेज क्या है?
जमीन का नक्शा, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जमीन की रजिस्ट्री आदि जैसे दस्तावेज होने चाहिए।
जमीन की रजिस्ट्री हो जाने के कितने दिन बाद दाखिल खारिज होता है
जमीन की रजिस्ट्री करने के 40 दिन से 45 दिनों के अंदर जमीन का दाखिल खारिज होता है
जमीन का दाखिल खारिज कौन करता है?
जमीन का दाखिल खारिज राजस्व कार्यालय यानी की तहसील स्तर पर किया जाता है।
दाखिल खारिज करने से क्या होता है
जमीन का दाखिल ख़ारिज करने से जमीन पर नए मालिक का हक हो जाता है। और पुराने मालिक का हक छीन जाता है।
दाखिल खारिज को हिंदी में क्या कहते हैं?
दाखिल खारिज को हिंदी में भूमि नामांतरण कहते हैं
आज हमने आप सभी के साथ अपनी वेबसाइट पर इस लेख के माध्यम से उत्तराखंड दाखिल खारिज करने की कितनी फीस है? के बारे में विस्तार पूर्वक पूरी जानकारी बताई है, हमें उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि आपको उत्तराखंड दाखिल खारिज करने की कितनी फीस है?
अगर आपको हमारी इस वेबसाइट के इस आर्टिकल में बताई गई जानकारी समझ आई हो तो आपसे अनुरोध है कि आप इस लेख को अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वह भी जमीन खरीदते समय निम्नलिखित बातों के बारे में जान सके।