उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वत: स्वरोजगार योजना | लाभ, पात्रता, दस्तावेज व अप्लाई प्रक्रिया

Uttarakhand Anusuchit Jati Swatha Swarojgar Yojana 2024: आज के समय में युवाओं लिए रोजगार पाना काफी मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि भारत सरकार से लेकर सभी राज्य सरकार निरंतर युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हर संभव काम कर रही है। जैसे कि हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने युवाओं को राज्य में ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वत: स्वरोजगार योजना को शुरू किया है।

उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वत: स्वरोजगार योजना तहत राज्य अनुसूचित जाति के जो भी अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते है उन्हें राज्य सरकार की तरफ ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। जिसकी मदद से युवा लाभार्थी अपना खुद का व्यवसाय पैसे की बिना परेशानी के आसानी से शुरू कर सकेंगे।

तो अगर आप उत्तराखंड राज्य में निवास करते हैं और अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए यह काफी कल्याणकारी योजना साबित हो सकती है। बाकी नीचे हमने Uttarakhand Anusuchit Jati Swatha Swarojgar Yojana से जुड़ी पात्रता दस्तावेज और इस योजना में आवेदन कैसे करें उसकी समस्त जानकारी दी है। अपनी बेहतर जानकारी के लिए हमारे इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े।

उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वत: स्वरोजगार योजना क्या है? | Uttarakhand Anusuchit Jati Swatha Swarojgar Yojana

उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वत: स्वरोजगार योजना 2024 को उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को खुद का रोजगार शुरू करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से लोन प्रदान किया जाएगा। बता दे कि इस योजना कर तहत अनुसूचित जाति के उन नागरिको के लिए 20 हजार से 7 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते है।

उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वत स्वरोजगार योजना

बैसे भी दोस्तो उत्तराखंड में काफी ऐसे युवा लाभार्थी है जो खुद का व्यवसाय तो शुरू करना चाहते है लेकिन पैसे की दिक्कत की बजह से वह अपना खुद का व्यवसाय शुरू नही कर पाते है। इसलिए उत्तराखंड राज्य सरकार ने Uttarakhand Anusuchit Jati Swatha Swarojgar Yojana को शुरू किया है। अगर आप भी इस योजना के तहत लोन प्राप्त करके खुद व्यवसाय शुरू करना चाहते है। तो इस योजना में अपना आवेदन जरूर कर दे। बाकी इस योजना से जुड़ी आवेदन प्रक्रिया की जानकारी आपको नींचे दी गयी है-

योजना का नाम उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वत: स्वरोजगार योजना
राज्य उत्तराखंड
साल 2024
उद्देश्य स्वरोजगार शुरू करने के लिए लोन प्रदान करना
लाभार्थी राज्य के अनुसूचित जाति के नागरिक
लोन राशि 20 हजार से 7 लाख रुपए
ब्याज दर 4% सालाना
वेबसाइट

उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वत: स्वरोजगार योजना का उद्देश्य | Objective of Uttarakhand Scheduled Caste Self-Employment Scheme

उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वत: स्वरोजगार योजना 2024 का मुख्य उद्देश्य युवाओं को राज्य में रोजगार उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत व्यवसाय शुरू करने के लिए युवाओं को 20 रुपये से लेकर 7 लाख तक का लोन प्रदान किया जाएगा। योजना के तहत दिया जाने वाला लोन लाभार्थी के सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।

आपको बता दे कि एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में 883346 बेरोजगार युवा पंजीकृत है। जो रोजगार की तलाश में यहां वहां भटक रहे है। ऐसे में बेरोजगार युवाओं के लिए उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वत: स्वरोजगार योजना को शुरू किया है। अगर आप भी खुद का व्यापार शुरू करना चाहते है तो इस योजना के अंतर्गत लोन प्राप्त करके व्यापार की शुरू कर सकते है।

उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वत: स्वरोजगार योजना के लाभ एवं विशेषताएं?

युवाओं को इस योजना के शुरू होने से क्या-क्या लाभ होंगे और इस योजना की क्या-क्या विशेषताएं है। उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु नीचे दिए गए हैं. जिनको आपको एक बार जरूर पढ़ लेना चाहिए।

  • इस योजना को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा शुरू किया गया है।
  • इस योजना का लाभ राज्य के अनुसूचित जाति के युवाओं को दिया जाएगा
  • उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वत: स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को रोजगार शुरू करने के लिए न्यूनतम 20 हजार रुपए और अधिकतम 7 लख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा।
  • इस योजना के अंतर्गत लोन राशि बैंक के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी
  • इस योजना के अंतर्गत जो लोन राशि बेरोजगार युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी वह केवल चार प्रतिशत ब्याज वार्षिक दर से उपलब्ध कराया जाएगा।
  • इस योजना के शुरू होने से आसानी से बेरोजगार युवा बिना पैसे की परेशानी के अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकेंगे।
  • इस योजना के शुरू होने से बेरोजगार युवा आत्मनिर्भर बनेंगे और राज्य में बेरोजगारी दर में कमी देखने को मिलेगी
  • राज्य में अनुसूचित जाति के जो भी युवा है जिनके परिवार की वार्षिक आय 5 लख रुपए से कम है वह सभी युवा इस योजना में आवेदन कर सकते हैं

उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वत: स्वरोजगार योजना से जुड़े कुछ व्यवसाय जिनके लिए मिलेगा लोन

उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वत: स्वरोजगार योजना 2024 के तहत आप किन व्यवसाय के लिए लोन प्राप्त कर सकते है। उसकी सूची कुछ इस प्रकार है-

  • करियाणा स्टोर
  • स्टेशनरी की शॉप
  • इलेक्ट्रिक शॉप
  • चमड़े की दुकान
  • सीमेंट के ब्लॉक का मैन्यूफैक्चरिंग
  • फास्ट फूड की दुकान
  • साइकिल की दुकान
  • बैंड पार्टी
  • बेकरी
  • ड्राइविंग स्कूल
  • बांस का फर्नीचर बनाना
  • मिठाई की दुकान
  • शादी का कार्ड बनाना
  • मधुमक्खी पालन
  • ऑटोमोबाइल वर्कशॉप
  • नाई की दुकान
  • मुर्गी एवं बकरी पालन
  • यातायात से जुड़े व्यवसाय

उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वत: स्वरोजगार योजना के लिए पात्रता | Eligibility for Uttarakhand Scheduled Caste Self-Employment Scheme

उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वत: स्वरोजगार योजना के तहत लोन प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाले लाभार्थी को कुछ पात्रताओं को पूरा करना होगा। जिन्हें राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। जरूरी पात्रता कुछ इस प्रकार है-

  • उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वत: स्वरोजगार योजना में आवेदन करने वाला लाभार्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना में अनुसूचित जाति के लाभार्थी ही आवेदन कर सकते है।
  • बीपीएल श्रेणी के नागरिक है इस योजना में आवेदन कर सकते है.
  • परिवार का सिर्फ एक सदस्य इस योजना का लाभ ले सकता है।
  • आवेदन करने वाले लाभार्थी का बैंक अकाउंट से आधार कार्ड लिंक होना अनिवार्य है।
  • आवेदन करने वाले लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय 5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वत:स्वरोजगार योजना के लिए दस्तावेज | Documents for Uttarakhand Scheduled Caste Self-Employment Scheme

उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वत: स्वरोजगार योजना 2024 के तहत लोन प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाले लाभार्थी को बैंक शाखा में जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा और आवेदन फार्म में कुछ दस्तावेजों को संकलन करना होगा। जो की लाभार्थी के पास होना जरूरी है। बाकी जरूरी दस्तावेजों की सूची कुछ इस प्रकार है-

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • पहचान पत्र
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • बैंक खाता विवरण
  • पासपोर्ट फ़ोटो
  • ईमेल आईडी
  • मोबाइल नंबर

उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वत: स्वरोजगार योजना में आवेदन कैसे करें? | How to apply for Uttarakhand Scheduled Caste Self-Employment Scheme?

खुद का रोजगार स्थापित करने के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई अनुसूचित जाति स्वत: स्वरोजगार योजना 2024 काफी कल्याणकारी योजना है। जिसके बारे में समस्त जानकारी हमने आपके ऊपर साझा की है। अब अगर आप इस योजना के अंतर्गत लोन प्राप्त करके खुद का रोजगार स्थापित करना चाहते हैं तो नीचे स्टेप को फॉलो करके इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली लोन राशि को प्राप्त कर सकते है।

  • इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी नजदीकी बैंक शाखा में जाना होगा।
  • बैंक शाखा से आपको उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वत: स्वरोजगार योजना से जुड़ा आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
  • अब आपको इस आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे नाम, पता, व्यवसाय का नाम आदि को ध्यानपूर्वक भरना होगा।
  • अब आवेदन फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेजो को संगलन करना होगा।
  • आवेदन फॉर्म पूर्ण करने के बाद उसकी जांच कर ले।
  • जांच करने के बाद आवेदन फॉर्म को बैंक में जमा कर दे।
  • इस तरह से आपका योजना में आवेदन हो जाएगा।
  • बैंक कर्मचारियों के द्वारा आपके आवेदन फार्म की जांच की जाएगी।
  • अगर आप जांच में इस योजना के पात्र पाए जाते हैं तो आपके बैंक खाते में इस योजना से जुड़ी लोन राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।

अनुसूचित जाति स्वत: स्वरोजगार योजना 2024 को कहां शुरू किया गया है?

इस योजना को उत्तराखंड राज्य में उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है।

उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वत: स्वरोजगार योजना के तहत कितनी लोन राशि मिल सकती है?

उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वत: स्वरोजगार योजना के तहत 20 रुपये से लेकर 7 लाख रुपये तक कि लोन राशि प्राप्त कर सकते है।

उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वत: स्वरोजगार योजना का लाभ किसे मिलेगा?

उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वत: स्वरोजगार योजना का लाभ सिर्फ अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को दिया जाएगा।

उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वत: स्वरोजगार योजना के तहत किन व्यवसाय के लिए लोन प्राप्त कर सकते है?

योजना के तहत किन व्यवसाय के लिए लोन प्राप्त कर सकते है। उसका पूरा विवरण ऊपर दिया गया है।

उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वत: स्वरोजगार योजना में आवेदन कैसे करें?

उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वत: स्वरोजगार योजना का लाभ लेने के लिए आपको बैंक शाखा में फॉर्म भरकर जमा करना होगा। जिसकी जानकारी ऊपर दी जा चुकी है।

राज्य के युवाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वत: स्वरोजगार योजना को शुरू किया गया है। आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा आज के इस आर्टिकल उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वत: स्वरोजगार योजना के संबंध में बताई गई जानकारी पसंद आई होगी।

अगर आप उउत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वत: स्वरोजगार योजना से संबंधित किसी प्रकार की अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर आपके मन में इस योजना से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप अपने सभी तरह के प्रश्नों को नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं आपके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर हम जल्द से जल्द प्रदान करेंगे तब तक आप हमारी वेबसाइट के साथ जुड़े रहिए और आर्टिकल अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूले।

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