आजकल हर दिन बढ़ते डिजिटलीकरण को देखते हुए। हर अपने प्रदेश के लोगों की सहायता के लिए ज्यादातर प्रक्रियाओं को ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध करा रही है। जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विरासत प्रमाण पत्र को बनवाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन माध्यम से शुरू कर दी है। जिसका उपयोग करके कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से घर बैठे – बैठे विरासत प्रमाण पत्र को बनवा सकता है तथा इससे प्राप्त होने वाले लाभ को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि आज से कुछ समय पहले लोगों कोबस प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए राजस्व विभाग या लेखपाल के दफ्तरों में चक्कर लगाने होते थे।
जिसकी वजह से लोगों का समय और पैसा दोनों व्यर्थ में नष्ट होता था। अगर आप भी ऑनलाइन माध्यम का उपयोग कर विरासत प्रमाण पत्र को बनवाना चाहते है तो आज का ये आर्टिकल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और मददगार साबित होगा। क्योंकि आज हमारे द्वारा यूपी विरासत प्रमाण पत्र के बारे में विस्तार ऐय चर्चा की गयी है। तो चलिये शुरू करते है –
उत्तर प्रदेश विरासत प्रमाण पत्र क्या है? | What is Uttar Pradesh Heritage Certificate
उत्तर प्रदेश विरासत प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक अधिकारी दस्तावेज है।जिसे उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के नाम से जाना जाता है।क्योंकि उत्तराधिकार प्रमाण उतर का उपयोग कर आप विरासत में मिली जमीन,संपति,घर,मकान आदि के मूल वारिस के रूप नाम में स्थान्तरित की जाती है,
नाम | उत्तर प्रदेश विरासत प्रमाण पत्र |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी |
लाभ | ऑनलाइन विरासत प्रमाण पत्र |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
या मूल वारिस के रूप में जानी जाती है।इसकी वजह से लोगों को इस प्रमाण पत्र की बहुत आवश्यकता पड़ती है। इतना उपयोगी होने के बाबजूद भी इस प्रमाण उतर को बनबना लोगों के लिए सबब का विषय बना हुआ है। क्योंकि आज से कुछ समय पहले लोगों को इसे बनवाने के लिए महीने लेखापाल दफ़्तर और राजस्व विभाव के चक्कर काटने होते थे।
पर अब इसे आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करके बहुत आसानी से बनवा सकते है। पर लोगों को अभी भी इसके बारे में सटीक जानकारी नहीं है।इसलिए हमारे द्वारा नीचे विस्तार में बताया गया है कि आप किस प्रकार ऑनलाइन माध्यम से बनवा सकते है। तो चलिये शुरू करते है –
- [रोजगार विभाग] यूपी बेरोजगारी भत्ता 2024 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
यूपी विरासत प्रमाण पत्र के लिये ऑनलाइन आवेदन करके कैसे बनवाएं?
यदि आप UP Virasat Praman Patra को Online माध्यम का उपयोग करके बनबाना चाहते है तो विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट ओर जाकर बहुत आसानी से इसको बनवा सकते है तथा इसके लिए आप नीचे दी गये Points लो Step By Step Follow कर सकते है जो कि निम्न है –
- इसके लिए आपको सबसे पहले राजस्व विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- जिसका Home Page आपकी Screen पर कुछ इस प्रकार खुल जायेगा। जैसा कि आप नीचे दिए गए Screen Short में देख सकते है।
- अब आपको यहां ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें? लिखा दिखाई देगा। जिसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है।
- अब आपके सामने नीचे दिए गए Screen Short की अनुसार अगला पेज खुल जायेगा।जहां आपको अपने मोबाइल नंबर को दर्ज करना होगा।
- और फिर मोबाइल और ओ०टी०पी० भेजे के ऊपर क्लिक कर देना है।
- क्लिक करने के कुछ सेकंड के अंदर आपके मोबाइल Number पर एक OTP(One Time Password) जिसको आपको ओ०टी०पी० वाले कॉलम में दर्ज करना होगा।
- इसके बाद दिए गये Capture Code को उसके पास वाले कॉलम में भरना होगा।
- इसके बाद आपको लॉगिन करें के ऊपर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार आप विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट में लॉगिन हो जायेंगे। और जिसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
- जहां आपको प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए आवेदन करने हेतु उत्तराधिकारी/वरासत हेतु आवेदन हेतु आवेदन (प्रपत्र आर० सी० 9 पूर्व प क – 11) के लिंक के ऊपर क्लिक कर देना होगा।
- जैसे ही आप लिंक ले ऊपर क्लिक करेंगे। तो आपके सामने एक आवेदन पत्र खुल जायेगा।
- जिसे आपको कुछ भागों में भरना होगा।
भाग – 1
- इसमें आपको आवेदक से जुड़ी साधारण जनाकरी जैसे – आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम,आधार कार्ड नंबर,और मोबाइल नंबर आदि को भरना होगा। एयर फिर आगे बढ़े के ऊपर क्लिक कर देना है।
- जिसके बाद भाग – 2 आपके सामने खुल जायेगा।
भाग – 2
- यहां आपको मृतक अथवा विवाहित / पुर्नविवाहित खातेदार जिसकी मृत्यु/विवाह अथवा पुनर्विवाह के कारण उत्तराधिकार का दावा किया जाना है। उससे जुड़े विवरण को सही प्रकार भरना होगा।
- जिसके बाद आगे बढ़े के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है।
- जिसके बाद आपके सामने तीसरा भाग खुल जायेगा।
भाग – 3
- यहां आपको मृतक/विवाहित/पुर्नविवाहित खातेदार कि जिस भूमि या भूखंड पर आप को अधिकार प्राप्त करना है। उसका विवरण भरना होगा। उत्तराधिकारी की ज़मीन,संपत्ति किस जनपद,तहसील,परगना अथवा गांव में स्थित है। उलून सभी का सही विवरण और खाता – खतौनी,गाटा संख्या आदि की जानकारी को भरना होगा।
- और फिर आगे बढ़े के ऊपर क्लिक कर देना होगा।जिसके बाद अगला भाग आपके सामने खुल जायेगा।
भाग – 4
- इस आखिरी भाग में आपको आवेदन पत्र में मृत /विवाहित अथवा पुनर्विवाहित खातेदार के सभी विधिक उत्तराधिकारिक वारिसान का विवरण भरना होगा। अर्थात इस पेज पर जितने भी उत्तराधिकारी होंगे। उन सभी का विवरण जैसे – उनका नाम,उनके पिता या पति का नाम,उनकी उम्र और मृतक/विवाहित,पुनर्विवाहित खातेदार के साथ उनका संबंध आदि को भरना होगा।
uttaradhikar Praman patra Final Submit kare –
ऊपर बतायी गयी सभी जानकारियों को स्टेप को सही प्रकार follow करने के बाद और जानकारियों को सही – सही भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपका आवेदन पत्र सबमिट हो जाएगा। जिसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर सूचना प्रदान कर दी जाएगी। और आपको एक आवेदन पत्र आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। जिसे आपको सुरक्षित करके रख लेना है क्योंकि इसमें आपके रजिस्ट्रेशन नंबर को दिया गया होगा।जिसकी वजह से आपको इसकी भविष्य में आवश्यकता पड़ सकती है।
उत्तर प्रदेश विरासत प्रमाण पत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर
उत्तर प्रदेश विरासत प्रमाण पत्र क्या है?
विरासत प्रमाण पत्र एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज है जो राज्य सरकार द्वारा सभी नागरिकों के लिए जारी किया जाता है इस दस्तावेज़ की मदद से किसी व्यक्ति की संपत्ति के वास्तविक उत्तराधिकारी का पता लगाया जाता है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने विरासत प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन मोड़ पर क्यों किया है?
उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करने वाले नागरिकों को अपनी संपत्ति का विरासत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए राज्य के पटवारी और लेखपाल के पास जाना पड़ता है जिस कारण उनके समय की बर्बादी होती है इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस प्रक्रिया को ऑनलाइन मोड़ पर किया है।
विरासत प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है?
उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले नागरिक को के लिए लेखपाल और स्वराज विभाग के द्वारा विरासत प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
विरासत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
उत्तर प्रदेश राज्य की जो भी नागरिक विरासत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं वह हमारे द्वारा ऊपर बताए गए स्टेप्स को ध्यान पूर्वक फॉलो करें।
निष्कर्ष –
आज हमारे द्वारा इस आर्टिकल के माध्यम से उत्तर प्रदेश विरासत प्रमाण पत्र के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की गयी। तथा इसके लिए आवेदन किस प्रकार करना है। उसके बारे में भी विस्तार से बताया गया।
हम उम्मीद करते है कि लेख में दी गयी जानकारी आपको पसन्द आयी होगी।तथा मददगार साबित हुई होगी।अगर अभी भी आपके मन में आर्टिकल में दी गयी जानकारी को लेकर कोई भी डाउट हैं तो आप comment Box में comment करके पूछ सकते है। हमारी टीम द्वारा आपके डाउट को जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश की जाएगी।
धन्यवाद!
पिता जीवित है ऐसी स्थिति मे उसे अपने बारिसानो का प्रमाण पत्र कैसे मिलेगा
Kya verify ke liye koi aur ghar per Aakar ke nahin puchega
जी हाँ, सम्बंधित विभाग कर्मचारी आपके घर आकर पूछताछ कर सकते है.