उत्तर प्रदेश विकलांग योजना | UP Viklang Yojna 2024 Application Form

|| उत्तर प्रदेश विकलांग योजना | UP Viklang Yojna 2024 Application Form | Uttar Pradesh Viklang Yojna | उत्तर प्रदेश विकलांग योजना के लिए पात्रता | उत्तर प्रदेश विकलांग योजना में आवेदन कैसे करे ||

उत्तर प्रदेश विकलांग योजना :-  दोस्तों जैसा कि अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य में रहते है तो आप अच्छी तरह जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने प्रदेश प्रदेश के विकलांग और बुजुर्ग लोगो के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन कर रही जिसका लाभ सीधे प्रदेश वासियों को दिया जा रहा है। और अब उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के लोगो विकलांग लोगो के लिए उत्तर प्रदेश योजना (Uttar Pradesh Viklang Yojna) की शुरुआत कर दी है इस योजना के तहत अब प्रदेश सरकार विकलांग लोगो के लिए 500 रुपये को आर्थिक राशि उपलब्ध कराएगी। ताकि विकलांग जो कि काम करने में अश्मर्थ वह आसानी से इस आर्थिक सहायता से अपनी ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर सके.

बैसे भी दोस्तों सभी जानते है कि जब किसी व्यक्ति के शरीर का कोई भी अंग किसी कारण क्षतिग्रशत हो जाता है तो उसका जीवन काफी मुश्किल भरा हो जाता है, क्योकि विकलांग व्यक्ति व्यक्ति काम करने में अश्मर्थ हो जाता है और इस स्थिति में अक्सर घर वाले भी साथ नही देते है और समाज मे भी उसको भेदभाव की नजर से देखा जाता है। इसी प्रकार की कई अन्य समस्याएं जो एक विकलांग व्यक्ति के साथ घटित होती है, जो कि विकलांग व्यक्ति के लिए बड़ी समस्या का विषय बन जाता है.

लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इस समस्या को देखते हुए और भेदभाव की सीमा को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश विकलांग योजना  (UP Viklang Yojna) की शुरुआत की है। जिसका लाभ सीधे प्रदेश के ऐसे विकलांग लोगो को दिया जाएगा जो काम करने में अश्मर्थ है और अपनी जरूरत को पूरा नही कर पा रहे है, अब दोस्तों अगर आपके परिवार, पास पड़ोस में विकलांग व्यक्ति और आप इस योजना का लाभ लेना चाहते तो इसके लिए आपको इस योजना से जुड़ा एक फॉर्म अप्पली करना होगा, कैसे करना है इसकी सम्पूर्ण जानकारी आपको हमारे इस आर्टिकल में नीचे दी जा रही है, सो बेहतर जानकारी के लिए आर्टिकल को पूरा अंत तक पढ़े –

उत्तर प्रदेश विकलांग योजना | Uttar Pradesh Viklang Yojna

उत्तर प्रदेश विकलांग योजना में आवेदन कैसे करे

उत्तर प्रदेश विकलांग योजना की शुरुआत अभी हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी  आदित्यनाथ जी के द्वारा शुरू की गई है, इस योजना के तहत अब सरकार प्रदेश के ऐसे नागरिकों के लिए जिनकी 18 बर्ष से आयु ऊपर है और वह किसी अंग से विकलांग श्रेणी में आते है उन्हें सरकार के द्वारा प्रतिमाह पेंशन के रूप में 500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

योजना का नाम उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना
राज्य उत्तर प्रदेश
किसने शुरू की मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी के द्वारा
लाभ कैसे मिलेगा 60% से अधिक विकलांग नागरिकों को
सहायता राशि ₹500 प्रतिमाह
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन

ये भी पढ़े –

दोस्तों इस योजना से जुड़ी आपकी जानकारी के सबसे महत्वपूर्ण बात बता दे कि अभी तक इस (UP Viklang Yojna 2024 ) योजना के तहत सरकार की तरफ से 500 रुपये दिए जा रहे है लेकिन अब इस राशि को बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया है। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते है कि इस समय सिर्फ भारत मे ही नही बल्कि पूरी दुनिया मे कोरोना का प्रोकोप पूरी तरह से फैल चुका है।

हालांकि इसे रोकने के लिए हर देश कि सरकार मेहनत से काम कर रही है। भारत मे भी इस वायरस को बढ़ने से रोकने के किये देश के प्रधानमंत्री के द्वारा पूरे देश मे 21 दिन का लॉकडाउन लगाया हुआ है जिसके चलते आम आदमी को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। काम बंद होने के कारण व्यक्ति अपनी खाने पीने की चीजें नही ख़रीद पा रहा है.

इसलिय सरकार ने उत्तर प्रदेश विकलांग योजना के तहत 500 रुपये की जगह अब 3 माह तक 1000 rupay की आर्थिक राशि देने का ऐलान किया है। इस योजना का लाभ प्रदेश के सिर्फ बीपीएल कार्ड धारक विकलांग लोगो के किये ही मिलेगा, जिसके लिए आपको पहले ऑनलाइन आवेदन (UP Viklang Yojna 2024 Application Form) करना होगा। कैसे करना है इसके बारे में जानने के किये हमारे इस लेख को फॉलो करते जाए।

उत्तर प्रदेश विकलांग योजना के लिए पात्रता 

  • क्योंकि उत्तर प्रदेश विकलांग योजना  उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गयी है इसलिए इस योजना का लाभ लेने के लिए आप उत्तर प्रदेश के निवासी होना चाहिए। 
  • उत्तर प्रदेश विकलांग योजना का लाभ प्रदेश के 18  बर्ष से ऊपर के विकलांग लोगों के लिए दिया जाएगा। 
  • उत्तर प्रदेश विकलांग योजना में आवेदन करने वाले  विकलांग लाभार्थी के  परिवार की बार्षिक आय 10000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
  • इस योजना का लाभ सिर्फ उन्ही विकलांग लोगो के लिए दिया जायेगा जो पहले किसी दूसरी योजना का लाभ नहीं ले रहे हो.
  • ऐसे विकलांग लाभार्थी जो किसी सरकारी विभाग में नौकरी करते है उनको उत्तर प्रदेश विकलांग योजना  का लाभ नहीं दिया जायेगा।

उत्तर प्रदेश विकलांग योजना के लिए जरूरी दस्तावेज़ 

आधार कार्ड –  उत्तर प्रदेश विकलांग योजना  का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है।

दिव्यांग प्रमाण पत्र – योजना का लाभ लेने वाले दिव्यांग के पास सीएमओ से जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

आय प्रमाण पत्र – योजना का लाभ लेने वाले लेने वाले दिव्यांग के पास आय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

पासपोर्ट साइज फोटो – उत्तर प्रदेश विकलांग योजना में आवेदन कर्ता के पास पासपोर्ट साइज फोटो होना अनिवार्य है।

विवाह प्रमाण पत्र – आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास अपने विवाह का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

बैंक खाता = उत्तर प्रदेश विकलांग योजना तहत दी जाने वाली राशि सीधे बैंक खाते में भेजी इसलिए आवेदनकर्ता व्यक्ति के पास उसका बैंक खाता होना अनिवार्य है.

उत्तर प्रदेश विकलांग योजना में आवेदन कैसे करे

उत्तर प्रदेश विकलांग योजना में आवेदन करना काफी आसान है इसके लिए आपको समाज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भरना होगा जिसके बारे में नीचे हमने आपको विस्तार से बताया है,आप हमारी नीचे दी गयी स्टेप को फॉलो करके आसानी से उत्तर प्रदेश विकलांग योजना के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते है. 

  • उत्तर प्रदेश विकलांग योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग http://sspy-up.gov.in/ की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है. 
  •  यहाँ आपको वेबसाइट के होम पेज पर दिव्यांग नाम का एक विकल्प मिलेगा जहाँ आपकों क्लीक कर देना है.
uttar pradesh viklang yojna
  • अब  यहाँ एक पेज मिलेगा जहाँ आपको ऑनलाइन आवेदन के विकल्प पर क्लीक करना है जैसा की आप नीचे स्क्रीन शार्ट मेंभी  देख सकते है.
uttar pradesh viklang yojna
  • जैसे ही आप ऑनलाइन आवेदन पर क्लीक करके यहाँ आते तो अब् यहाँ आपको new entry form  का ऑप्शन मिलेगा यहाँ आपको क्लीक कर देना है.
  • अब यहाँ आपको उत्तर प्रदेश विकलांग योजना से जुड़ा फॉर्म मिलेगा जिसमे पूछी गयी सही जानकारी जैसे नाम, आधार कार्ड नंबर, विकलगता विवरण,बैंक खाता जैसी सभी जानकारी को भरकर फॉर्म को सबमिट कर देन है.
    • uttar pradesh viklang yojna
  • अब आपका आवेदन उत्तर प्रदेश विकलांग योजना में हो चूका  है. 

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना से संबंधित कुछ जरूरी प्रश्न उत्तर

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना क्या है?

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करने वाले विकलांग नागरिकों के लिए शुरू की गई एक बहुत ही कल्याणकारी योजना है इस योजना के अंतर्गत 60% से अधिक विकलांग नागरिकों को सरकार वित्तीय सहायता देगी।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत कितनी सहायता राशि प्रदान की जाएगी?

उत्तर प्रदेश राज्य में आयोजित की गई विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करके लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थी को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ₹1000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजनाा को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है?

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के विकलांग नागरिकों को सहायता राशि प्रदान करके आत्मनिर्भर बनाना है ताकि विकलांग नागरिकों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी पर ने निर्भर रहना ना पड़े।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य के किन नागरिकों को लाभ मिलेगा?

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करने वाले सभी आर्थिक रूप से कमजोर विकलांग नागरिकों को इस योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है?

उत्तर प्रदेश राज्य के विकलांग नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें आर्थिक सहायता देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है।

निष्कर्ष

दोस्तों इसमे कोई शक नही है कि आज विकलांग लोगो के लिए इनका अच्छा जीवन यापन करना बहुत मुश्किल होता है, विकलांगता के कारण वह काम नही कर पाते है जिस वजह से वह अपनी दैनिक उपयोग में लाई जाने वाली चिजो को भी नही खरीद पाते है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उठाया गया उत्तर प्रदेश विकलांग योजना का कदम प्रदेश के विकलांग लोगो के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली।

जिसके बारे मे आज हम इस लेख के माध्यम से विस्तार से जान ही चुके है। दोस्तों आपको सरकार के द्वारा शुरू की गई यह योजना कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताये।

Leave a Comment