|| यूपी विकलांगता प्रमाण पत्र कैसे बनाएं? | UP Viklang Certificate Kaise Banaye In Hindi | UP Viklang Certificate Kaise Banaye | Uttar Pradesh Disability Certificate Online Registration | यूपी विकलांगता प्रमाण पत्र के लाभ | Benefits of Viklang Certificate |
उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करने वाले विकलांग नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को चलाया जा रहा है जिनके माध्यम से विकलांग (UP Viklang Certificate Kaise Banaye) व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि उन्हें अपना जीवन यापन करने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर न रहना पड़े और वह एक सुखी जीवन व्यतीत कर सकें।
लेकिन इन सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु विकलांग व्यक्तियों को यूपी विकलांगता प्रमाण पत्र (How to Apply for UP Disability Certificate in Hindi) की मांग की जाती है जिससे कि विकलांग व्यक्तियों को ही सभी तरह की सरकारी सेवाओं का लाभ मिल सके। यदि आप भी एक दिव्यांग व्यक्ति हैं लेकिन आपने अभी तक अपना विकलांगता सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो आप हमारे इसलिए को अंत तक जरूर पढ़िए।
क्योंकि इस आर्टिकल में हमने आपको उत्तर प्रदेश विकलांग सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं? (UP Viklang Certificate Kaise Banaye In Hindi) से संबंधित हर एक जानकारी अपने इस आर्टिकल के माध्यम से दे रहे है। इसके साथ ही हमने इसके उपयोग, जरूरी दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि के बारे में भी जानकारी साझा की है।
यूपी विकलांगता प्रमाण पत्र क्या है? | What is Viklang Certificate in Hindi
उत्तर प्रदेश राज्य में बहुत सारे ऐसे विकलांग मौजूद हैं जो किसी दुर्घटना के कारण अपने शरीर का अंग खो चुके हैं या फिर जन्म से ही विकलांग (Online UP Viklang Certificate Kaise Banaye) है। ऐसे नागरिक किसी भी तरह का कार्य करने में असमर्थ रहते है। किसी भी तरह के काम करने में सक्षम ना होने की वजह से इन लोगों के पास आय का कोई भी साधन नहीं होता है.
जिसकी वजह से विकलांग नागरिकों (Uttar Pradesh Disability Certificate Online Registration) को अपना जीवन यापन करने तथा अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है और इस बीच इन्हें कई प्रकार की आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा विकलांग नागरिकों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने तथा उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कई प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही है.
जिनके माध्यम से विकलांग नागरिकों को वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती है लेकिन इन योजनाओं का लाभ विकलांग नागरिकों को तभी प्राप्त होता है जब उनके पास उत्तर प्रदेश विकलांगता प्रमाण पत्र (UP Disability Certificate) होता है। जिसे बनवाने के लिए दिव्यांग लोगों को तहसील कार्यालय में जाना पड़ता है जिसके द्वारा उन्हें काफी समस्या उठानी पड़ती है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा आप विकलांगता सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है।
अब कोई भी नागरिक घर बैठे बैठे अपना विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन (UP Viklang Certificate Kaise Banaye In Hindi) कर सकता है आइए बिना देरी किए उत्तर प्रदेश विकलांगता प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं? के बारे में जानते है।
उत्तर प्रदेश विकलांग प्रमाण पत्र का उद्देश्य | Purpose of Uttar Pradesh Handicapped Certificate
जब कोई व्यक्ति जन्मजात या फिर किसी दुर्घटना के कारण विकलांग हो जाता है तो वह किसी भी तरह का कार्य करने में असमर्थ होता है जिसकी वजह से उसे अपना परिवार चलाने तथा अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई प्रकार की आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
जिसकी वजह से विकलांग (Viklang Certificate) नागरिकों की आर्थिक स्थिति और भी दयनीय होती चली जाती है इसी बात को ध्यान में रखते हुए तथा विकलांग नागरिकों को एक सुखी जीवन प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है जिसे कोई भी नागरिक बड़ी आसानी से घर बैठे बैठे ऑनलाइन बनवा सकता है।
यूपी विकलांगता प्रमाण पत्र के लाभ | Benefits of Viklang Certificate
अगर कोई व्यक्ति दुर्घटना होने के कारण या फिर जन्मजात विकलांग है तो वह आसानी से उत्तर प्रदेश विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन कर सकता है और इसके माध्यम से कई अनगिनत लाभ प्राप्त कर सकता है विकलांग सर्टिफिकेट के अंतर्गत मिलने वाले लाभ निम्नलिखित है-
- उत्तर प्रदेश विकलांगता सर्टिफिकेट के माध्यम से विकलांग व्यक्ति सरकार द्वारा चलाई जा रही सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे प्राप्त कर सकते हैं।
- इस सार्टिफिकेट के द्वारा विकलांग सर्टिफिकेट के माध्यम से रोडवेज बस ट्रेन और अन्य प्रकार के परिवहन साधनों में यात्रा पर छूट प्राप्त कर सकते है।
- इसके अलावा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर विकलांग व्यक्ति इसका उपयोग करके आरक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं।
- विकलांग प्रमाण पत्र धारकों को सरकार द्वारा सीधे तौर पर सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाता है।
- विकलांग सर्टिफिकेट के माध्यम से विकलांग बच्चे निशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।
- इसका उपयोग करके विकलांग नागरिक आवश्यकता पड़ने पर ₹100000 तक का लोन आसानी से किसी भी बैंक यह संस्था से प्राप्त कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश विकलांग प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज | Documents Required for Uttar Pradesh Disability Certificate
उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करने वाले जो भी दिव्यांग व्यक्ति अपना Disability certificate बनवाने के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें इसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी. जिनकी पूरी जानकारी हमें सूचीबद्ध रूप में नीचे उपलब्ध कराई है जो कुछ इस प्रकार से है-
- आवेदन कर्ता का आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- राशन कार्ड
- दो फोटो
- दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- निवास प्रमाण पत्र
यूपी विकलांगता प्रमाण पत्र कैसे बनाएं? | UP Viklang Certificate Kaise Banaye In Hindi
अगर आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं और आप अपना विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो हमारे द्वारा नीचे बताए जाने वाले आसान स्टेप्स को फॉलो करके आप बड़ी आसानी से अपना Disability certificate बनवा सकते है, जो कुछ इस प्रकार से नीचे बताए जा रहे है-
- यूपी विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार को e-district उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट https://edistrict.up.gov.in/edistrictup/ पर जाना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट की Official website का होम पर वह बंद हो जाएगा, जहां आपको कई प्रकार के अलग-अलग ऑप्शन दिखाई देंगे।
- आपको ऊपर की ओर दिखाई दे रहे सिटीजन लागिन ई-साथी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपको Side में एक एक लॉगिन फॉर्म देखने को मिलेगा, आपको यहां अपना Username and Password को Fill करके Login कर लेना है.
- लॉगिन करने के पश्चात आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसमे आपको सभी ऑनलाइन दी जाने वाली सुविधाओं की लिस्ट दिखाई देगी।
- आपको इस लिस्ट में दिए गए दिव्यांग प्रमाण पत्र के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा।
- अब आपको इस रजिस्ट्रेशन सामने पूछी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक सही सही भरना है और फिर Submit बटन पर क्लिक कर देना है.
- सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपको आवेदन क्रमांक यानी कि Registration Number प्राप्त हो जाएगा।
- रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करने के पश्चात आपको अब Disability certificate के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।
- जिसके लिए आपको नीचे दिए गए बैंक शुल्क भुगतान के लिए यहां क्लिक करें कि ऑप्शन पर Click करना होगा।
- इसके पश्चात आपके सामने एक नया इंटरव्यू ओपन हो जाएगा जहां आपको अपना Card Number, Expire Date, CVV Number, Card Holder Name भरने के बाद Make Payment के आप्शन पर क्लिक कर दे।
- पेमेंट का भुगतान करते ही आपका उत्तर प्रदेश विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और कुछ समय पश्चात जी आपके द्वारा भरे गए विकलांगता सर्टिफिकेट पर प्रमाण पत्र भेज दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें? | How to Apply Offline to get Uttar Pradesh disability certificate?
अगर आपको ऑनलाइन उत्तर प्रदेश विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप नीचे बताए जाने वाले स्टेप्स को कॉल करके अपना Disability certificate बनवाने के लिए ऑफलाइन पंजीकरण भी कर सकते हैं जो कुछ इस प्रकार से नीचे उपलब्ध है-
- उत्तर प्रदेश Disabled certificate बनवाने के लिए आपको सबसे पहले समाज कल्याण विभाग की ऑफिस में जाना होगा।
- इसके पश्चात आपको दफ्तर Uttar Pradesh Viklang Praman Patra Application Form को प्राप्त कर लेना है।
- अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म में पूछे गए सभी जरूरी Details को ध्यानपूर्वक दर्ज करना है और मांगे गए दस्तावेजों की फोटोकॉपी को एप्लीकेशन फॉर्म को संलग्न कर देना है।
- उसके बाद आपको UP Divyang certificate आवेदन फार्म को समाज कल्याण विभाग के ऑफिस में जमा कर देना है। और इसके साथ ही आपको निर्धारित शुल्क को जमा करना होगा।
- इतना करने के पश्चात समाज विभाग कल्याण अधिकारी के द्वारा आपके Application Form की जांच की जाएगी और अगर भरी गई सभी जानकारी और दस्तावेज सही हुए तो आपके लिए 10 से 15 दिनों के अंदर विकलांगता सर्टिफिकेट जारी कर जाएगा।
उत्तर प्रदेश दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करें? | How to Download Application Form for Uttar Pradesh Divyang certificate?
यदि किसी कारणवश आपको समाज कल्याण विभाग कार्यालय से विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त नहीं होता है तो आप उस स्थिति में इसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप उत्तर प्रदेश दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो दिए गए लिंक पर यहां क्लिक करके उत्तर प्रदेश दिव्यांग प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो।
उत्तर प्रदेश दिव्यांग प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म यहां से डाउनलोड करें?
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Uttar Pradesh Divyang certificate Related FAQs
यूपी दिव्यांग सर्टिफिकेट क्या है?
यह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा विकलांग नागरिकों को के लिए जारी किया जाने वाला एक सरकारी दस्तावेजों में से एक जिसके माध्यम से विकलांग नागरिक कई प्रकार की सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
यूपी विकलांगता प्रमाण पत्र किसके लिए जारी किया जाता है?
उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करने वाले जन्मजात विकलांग नागरिकों तथा दुर्घटना ग्रस्त होने के कारण विकलांग नागरिकों को उत्तर प्रदेश विकलांगता सर्टिफिकेट जारी किया जाता है।
विकलांगता सर्टिफिकेट जारी करने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा विकलांग नागरिकों को एक सुखी जीवन प्रदान करने एवं आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विकलांगता सर्टिफिकेट जारी किया जाता है।
विकलांगता सर्टिफिकेट कितने वर्षों तक मान्य होता है?
उत्तर प्रदेश विकलांगता प्रमाण पत्र किस व्यक्ति के नाम पर जारी किया जाता है उस व्यक्ति के लिए यह आजीवन मान्य होता है।
क्या उत्तर प्रदेश विकलांग सर्टिफिकेट बनवाने के लिए किसी प्रकार का शुल्क देना पड़ता है?
जी हां उत्तर प्रदेश विकलांग सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको सरकार द्वारा निर्धारित किए गए शुल्क का भुगतान करना पड़ता है जो कि मात्र 15 से ₹10 है।
आवेदन करने के कितने दिनों के अंदर यूपी विकलांग प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है?
यूपी विकलांगता प्रमाण पत्र ऑनलाइन या ऑफलाइन पंजीकरण करने के 10 से 15 दिनों के अंदर लाभार्थी के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है।
उत्तर प्रदेश विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए उम्मीदवार का कितने प्रतिशत विकलांग होना जरूरी है?
उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र केवल 40% से अधिक विकलांग होने की स्थिति में ही लाभार्थी के लिए जारी किया जाता है।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को कितनी सहायता राशि मिलती है?
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 40 की जा रही विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थी विकलांग के नागरिकों को सरकार के द्वारा ₹500 प्रति माह प्रदान किया जाता है।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नागरिकों को सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाने पड़ते हैं जिसकी वजह से पुणे घंटों लाइन में खड़े होकर अपनी बारी आने का इंतजार करना पड़ता है इसी समस्या के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में ई डिस्टिक पोर्टल के माध्यम से विकलांगता प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवाने की प्रक्रिया को शुरू किया है अगर आपको इसके संबंध में जानकारी नहीं है तो इस पोस्ट में हमने यूपी विकलांगता प्रमाण पत्र कैसे बनाएं? | UP Viklang Certificate Kaise Banaye In Hindi के बारे में विस्तार पूर्वक पूरी जानकारी साझा की है. हम उम्मीद करते हैं