राशन कार्ड सरेंडर कैसे करे? | UP Ration Card Surrender | पात्रता, नियम

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार (Uttar Pradesh state government) के द्वारा अंत्योदय और राशन कार्ड योजनाओं का लाभ राज्य में निवास करने वाले सभी गरीबी रेखा से नीचे (Below poverty line) जीवन यापन करने वाले नागरिको के लिए प्रदान किया जाता है। ताकि राज्य के गरीब नागरिको (Poor citizens) के स्तर को बेहतर और सुखी बनाया जा सके। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग है जो अपात्र (Ineligible) होने के बाबजूद भी अवैध तरीके (Illegal methods) से पात्र बनकर सरकारी राशन और कई तरह की सरकारी योजनाओं (Government schemes) का लाभ उठा कर गरीब नागरिको का हक मार रहे है।

ऐसे नागरिको के लिए उत्तर प्रदेश सरकार  (Government of Uttar Pradesh) ने राशन कार्ड सरेंडर (Ration card surrender) करने की चेतावनी जारी की है। जिसके बाद से ही पूरे राज्य में जो लोग अवैध तरीके के अंत्योदय और राशन कार्ड योजनाओं (Antyodaya and ration card schemes) का लाभ ले रहे सभी अपात्र लोग अपना यूपी राशन कार्ड सरेंडर (Up ration card surrender) कर रहे है।

उत्तर प्रदेश राशन कार्ड केवल उन नागरिको के लिए सरेंडर करना होगा जो राशन कार्ड की अपात्रता की लिस्ट (ineligibility List) में सम्मलित किये गए है। अगर आप यूपी राशन कार्ड अपात्र लिस्ट क्या है? और उत्तर प्रदेश राशन कार्ड सरेंडर कैसे करे? (How to surrender Uttar Pradesh ration card?) के बारे में जानना चाहते है तो आपके लिए इस लेख को अंत तक पूरा पढ़ना होगा।

उत्तर प्रदेश राशन कार्ड क्या है? (What is Uttar Pradesh ration card?)

उत्तर प्रदेश राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों (Rural areas) में बहुत सारे ऐसे नागरिक निवासकरते है जो रोजाना मेहनत मजदूरी करके अपना व अपने परिवार का पालन-पोषण (Rearing-nutrition) करते हैं। ऐसे नागरिक को रियाती कीमतों पर खाद्य सामग्री (Food ingredients) जैसे- गेहूं, चावल, चीनी, चना आदि (Wheat, rice, sugar, gram etc) और सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिए ही उत्तर प्रदेश राज्य सरकार (Government of Uttar Pradesh) के द्वारा राशन कार्ड प्रदान किया जाता है जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज (Important government document) है।

जिसका उपयोग नागरिक की पहचान और स्थाई पते (Identification and permanent addresses) के रूप में किया जा सकता है इतना ही नहीं राशन कार्ड की मदद से राज्य के गरीब नागरिक कई तरह की कल्याणकारी सरकारी योजनाओं (Welfare Government schemes) का लाभ प्राप्त कर सकते हैं. कोविड-19 के कारण देश में लगे लॉकडाउन (Lockdown) की वजह से सरकार ने पूरे देश भर में गरीब नागरिकों को फ्री में राशन प्रदान किया गया था।

इस बीच कई लोगों ने फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनवाया और मुफ्त राशन प्राप्त किया है लेकिन अब जो नागरिक उत्तर प्रदेश राशन कार्ड (Uttar Pradesh ration card) के लिए अपात्र में उन्हें अपना राशन कार्ड सरेंडर (Ration card surrender) करना होगा अन्यथा उन्हें भारी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है।

अपात्र कार्ड धारकों के खिलाफ होगी कार्यवाही (Action will be Taken Against Ineligible Card Holders)

उत्तर प्रदेश राज्य के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी (Chief Minister Yogi Adityanath Ji) के द्वारा यह निर्देश (Instructions) जारी किए गए हैं कि जो लोग मुफ्त राशन योजना (Free ration scheme) के लिए अयोग्य तथा अपात्र हैं उन्हें अपना राशन कार्ड सरेंडर (Ration card surrender) करना होगा. यदि कोई अयोग्य या अपात्र  राशन कार्ड धारी अपना राशन कार्ड सरेंडर (Ration card surrender) नहीं करता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई (Legal action) के साथ जुर्माना (Fine) लगाया जाएगा।

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) राशन कार्ड के लिए कौन नागरिक अपात्र हैं, इसके लिए सरकार के द्वारा एक सूची (list) जारी की गई है जिसके माध्यम से सभी नागरिक जान सकते हैं कि वह राशन कार्ड के लिए अयोग्य हैं (ineligible for ration card) अथवा नहीं. अपात्र नागरिकों के द्वारा मुफ्त राशन योजना (Free ration scheme) का लाभ प्राप्त करने की वजह से राज्य में रहने वाले गरीब नागरिक (Poor citizens) इस योजना का लाभ प्राप्त करने से वंचित हैं इसीलिए सरकार के द्वारा राशन कार्ड को लेकर सख्त कदम उठाए गए हैं।

इन नागरिको को करना होगा राशन कार्ड सरेंडर

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा देश के गरीब नागरिकों को कोरोना काल (Corona period) में खाने पीने की समस्या को दूर करने के लिए मुफ्त राशन योजना (Free ration scheme) को शुरू किया गया था लेकिन कुछ नागरिक इस योजना के अयोग्य (Disqualified) होने के बाबजूद भी फर्जी तरीके मुफ्त राशन कार्ड योजना का लाभ प्राप्त कर रहे है।

ऐसे अपात्र राशन कार्ड धारियों के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार (Uttar Pradesh state government) के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य के किन नागरिकों को राशन कार्ड सरेंडर (Ration card surrender) करना होगा इसके बारे में पूरा विवरण नीचे दिया गया।

  • राज्य में निवास करने वाले जिन नागरिकों के पास चार पहिया वाहन या फिर ट्रैक्टर (Four wheelers or tractors) आदि है तो उन्हें राशन कार्ड सेरेंडर करना होगा।
  • ऐसे राशन कार्ड धारी जिनके पास ग्रामीण या शहरी क्षेत्र (Rural or urban areas) में 100 वर्ग मीटर में पक्का मकान (Pucca house) बना हुआ है उन्हें राशन कार्ड के लिए अपात्र माना जाएगा।
  • जो नागरिक किसी सरकारी पद (Government post) पर कार्य कर रहे हैं उन्हें राशन कार्ड के नए नियम के अनुसार राशन कार्ड सरेंडर (Ration card surrender) करना होगा।
  • ऐसे परिवार जिनके घरों में AC और 5 किलो वाट या इससे अधिक क्षमता का जनरेटर (Generator) लगा हुआ है वह राशन कार्ड के तहत मिलने वाले लाभों (Benefits) से वंचित रहेंगे।
  • उत्तर प्रदेश राज्य के उन सभी राशन कार्ड धारकों को अपात्र (Ration card holders ineligible) घोषित किया गया है जिनके पास 80 वर्ग मीटर में कोई व्यवसायिक स्थान (Business location) मौजूद है।
  • उन नागरिकों के लिए राशन कार्ड के लिए अयोग्य (Disqualified) माना गया है जो किसी प्रकार के हथियार का लाइसेंस (Weapon license) रखते हैं।
  • शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले उन परिवारों को राशन कार्ड के लाभ के दायरे से बाहर किया गया है, जिनकी वार्षिक आय (Annual income) ₹300000 से अधिक है.

यूपी राशन कार्ड की पात्रता के नियम 2024 (UP Ration Card Eligibility Rules 2024)

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राशन कार्ड की पात्रता के नए नियम (New ration card eligibility rules) जारी कर दिए गए हैं जो भी नागरिक इस पात्रता सूची के दायरे में आते हैं उन्हें अपना राशन कार्ड सरेंडर (Ration card surrender) करने की आवश्यकता नहीं है। यूपी राशन कार्ड की पात्रता के नियम नीचे बताए गए हैं जो कुछ इस प्रकार से है-

  • जिन परिवारों का संचालन करने वाली मुखिया महिला (Head woman) है तथा ऐसे परिवारों की मासिक आय (Monthly income) ₹15000 से कम है तो उन्हें अपना राशन कार्ड सरेंडर (Ration card surrender) नही करना होगा।
  • यदि परिवार का संचालन किसी ऐसे पुरुष के द्वारा किया जा रहा है जो किसी गंभीर रोग (Serious diseases) से ग्रस्त या जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक है तथा परिवारिक मासिक आय (Family monthly income) ₹15000 से कम है वह राशन कार्ड बनवाने की योग्य है।
  • ऐसे परिवार जो अपना जीवन यापन शहरी क्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ी (Slum-Hut) में कर रहे हैं उन्हें राशन कार्ड के लिए योग्य (eligibil) निर्धारित किया गया है।
  • जिन परिवारों के पास 4 हेक्टर से कम असिंचित भूमि (Unincorporated land) है उन परिवारों को अपना राशन कार्ड सरेंडर (Ration card surrender) करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
  • गरीबी रेखा से नीचे (Below poverty line) जीवन यापन करने वाले सभी छोटे और सीमांत वर्ग के नागरिक राशन कार्ड के लाभ (Benefits) प्राप्त करने के योग्य हैं।

यूपी राशन कार्ड कैसे सरेंडर करें? (How to surrender a UP ration card?)

उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करने वाले जो भी नागरिक (Citizen) राशन कार्ड के लाभ (Benefits) प्राप्त करने के लिए अयोग्य या अपात्र (Ineligible) हैं तथा अब वह यूपी राशन कार्ड सरेंडर (UP ration card surrender) करना चाहते हैं तो वह ऑनलाइन तथा ऑफलाइन (Online and offline) दो तरीकों से अपना राशन कार्ड सरेंडर (Ration card surrender) कर सकता है। हम आपके लिए नीचे ऑनलाइन यूपी राशन कार्ड सरेंडर तथा ऑफलाइन यूपी राशन कार्ड सरेंडर करने की प्रक्रिया (Process) के बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं जैसे-

ऑनलाइन यूपी राशन कार्ड सरेंडर कैसे करें? (How to surrender UP ration card online?)

यदि आपके पास समय का अभाव है तो आप ऑनलाइन राशन कार्ड रद्द करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए नीचे बताए जाने वाले सभी चरणों का ध्यान पूर्वक अनुसरण करें-

  • उत्तर प्रदेश के जो भी अपात्र राशन कार्ड धारी अपना कार्ड सरेंडर करना चाहते हैं उन्हें पहले उत्तर प्रदेश ई-डिस्टिक पोर्टल (Uttar Pradesh e-distic portal) https://edistrict.up.gov.in/edistrictup/ पर जाना होगा।
  • जिसके बाद आपके सामने उत्तर प्रदेश ई-डिस्टिक पोर्टल (Uttar Pradesh e-deistic portal) का होम पेज खुल जायेगा इसमें आपको ई-डिस्ट्रिक्ट लॉगिन (E-district login) का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर दे।
  • इसके बाद आपको अपना यूजर नेम, पासवर्ड तथा कैप्चर कोड (User name, password and capture code) डालकर सबमिट के बटन (Submit Button) पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने कुछ तरह का पेज खुलेगा जिसमें आपको विभागीय एकीकरण सेवाएं सेक्शन (Departmental integration services section) में जानना होगा और एसएसडीजी निस्तारित आवेदन ऑप्शन (SSDG disposed application option) पर क्लिक करना होगा।
  • उसके बाद आपको विभागीय एकीकरण सेवावों हेतु आवेदन (Application for departmental integration services) का विकल्प मिलेगा इस पर क्लिक कर दीजिए।
  • फिर आपको राशन कार्ड के लिए सरेंडर (Surrender to ration card) का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसपर क्लिक करने के बाद आपको एक आवेदन फॉर्म (Application form) मिलेगा।
  • आपको इस आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी महत्वपूर्ण जानकारी ध्यानपूर्वक (Important information carefully) भरनी होंगी और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप ऑनलाइन घर बैठे यूपी राशन कार्ड सरेंडर (UP ration card surrender) करने के लिए आवेदन कर पाएंगे।

ऑफलाइन यूपी राशन कार्ड कैसे सरेंडर करे? (How to surrender an offline UP ration card?)

अगर आपको ऑनलाइन यूपी राशन कार्ड सरेंडर करने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आप ऑफलाइन भी यूपी राशन कार्ड सरेंडर कर सकते हैं। जिसके लिए आपको नीचे बताए गए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा. जैसे-

  • इसके लिए अपात्र राशन कार्ड धारकों (Ineligible ration card holders) को फूड इंस्पेक्टर (Food inspector) को संबोधित करते हुए एक आवेदन पत्र (Application form) लिखना होगा।
  • जिसमें आपको अपना नाम, और राशन कार्ड नंबर (Name, and ration card number) सही से सुनिश्चित करना होगा।
  • इसके बाद आपको इस आवेदन फॉर्म (Application form) को अपनी तहसील (District) में जा कर जमा कर देना है।
  • जिसके बाद तहसील अधिकारी (District Officer) के द्वारा आपके राशन कार्ड कैंसिलेशन आवेदन पत्र (Cancellation application form) की जांच की जाएगी।
  • तहसील अधिकारी के द्वारा जांच प्रक्रिया (Investigation process) पूरी होने के पश्चात अगर आप राशन कार्ड के अयोग्य के हैं तो आपका राशन कार्ड रद्द (Ration card cancel) कर दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश राशन कार्ड सरेंडर से रिलेटेड सवाल और जवाब

यूपी राशन कार्ड किसे सरेंडर करना होगा?

जो नागरिक उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई पात्रता लिस्ट में शामिल किए गए हैं उन्हें यूपी राशन कार्ड सरेंडर करना होगा।

राशन कार्ड कैसे सरेंडर करे?

आप ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन दोनों तरीकों से आसानी से अपना राशन कार्ड सरेंडर कर सकते हैं. अगर आप इन दोनों प्रक्रियाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर इसकी जानकारी दी गई है।

यदि कोई व्यक्ति अपात्र होते हुए भी यूपी राशन कार्ड सरेंडर नहीं करता है तो क्या होगा?

अगर कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश राशन कार्ड के अयोग्य है और फिर भी वह अपना राशन कार्ड सरेंडर नहीं करता है तो सरकार के द्वारा उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही और जुर्माना लगाया जाएगा।

उत्तर प्रदेश राशन कार्ड के नए नियम लागू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कोरोना काल में सभी गरीब नागरिकों के हितों के लिए मुफ्त राशन योजना को शुरू किया था किंतु कुछ लोगों ने फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनवा कर इस योजना का लाभ प्राप्त किया इसीलिए सरकार के द्वारा नए नियम बनाए गए।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश राज्य के जो भी नागरिक अयोग्य होते हुए भी सरकारी योजनाओं और मुफ्त राशि योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं वह जल्द ही अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। आज हमने आपके लिए अपने इस आर्टिकल के माध्यम से उत्तर प्रदेश राशन कार्ड सरेंडर कैसे करें? (How to surrender Uttar Pradesh ration card?) के बारे में पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक दी है अगर आपको हमारा यह आर्टिकल अच्छा लगा हो तो इसे सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि वह भी बिना किसी समस्या के अपना राशन कार्ड सरेंडर कर सके।

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