राष्ट्रीय पारिवारिक योजना क्या है? | Online Apply UP Rastriya Parivarik Yojna

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राष्ट्रीय पारिवारिक योजना क्या है ?:- नमस्कार दोस्तों आज हम आपको इस लेख के जरिये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना के बारे में बताने जा रहे है जो प्रदेश के लोगो के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है जी बैसे भी सभी जानते है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने प्रदेश के अच्छे जीवन यापन के लिए अक्सर किसी न किसी योजना का संचालन करती रहती है ताकि प्रदेश के नागरिक अपना जीवन यापन बेहतर तरीके से कर सके।

अब इसी क्रम आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार में प्रदेश के नागरिकों के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक योजना (UP Rastriya Parivarik Yojna) की शुरुआत कर दी है जिसके तहत अब सरकार अपने प्रदेश के ऐसे परिवारों को जिनके परिवार की आय मुख्य रूप से परिवार के मुखिया पर निर्भर करती है तो अगर किंसी कारण परिवार के उस मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो सरकार उस परिवार को 30000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।

बैसे भी हम सभी जानते है कि किसी भी ग़रीब परिवार के मुखिया पर ही पूरा परिवार मुख्य रूप से निर्भर होते है परिवार का मुखिया जितना पैसा कमाता है उसी में परिवार का पालन पोषण निर्भर करता है। लेकिन अगर किसी कारण बस परिवार के इस मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो परिवार के लिए बड़ी समस्या का सबब बन जाता है क्योंकि प्रदेश में ऐसे परिवार रहते है जिनके पास ज़मीन,या आय का कोई दूसरा श्रोत नही होता है। इसलिए परिवार के इस मुखिया की मृत्यु के बाद परिवार को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

लेकिन अब उत्तर प्रदेश ने अपने प्रदेश के परिवारों की इस समस्या को समझते हुए राष्ट्रीय पारिवारिक योजना की शुरुआत की है ताकि मुखिया के ना होने पर सरकार के द्वारा इस योजना (UP Rastriya Parivarik Yojna)  के अंतर्गत दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि का उपयोग करके वह कुछ हद तक अपना जीवन यापन बेहतर तरीके से कर सके। सो अब अगर अप्य उत्तर प्रदेश में रहते है और घर या परिवार में इस परिस्थिति से कोई गुजर रहा है तो इस योजना का लाभ अवश्य उठाये। इस योजना का लाभ कैसे ले सकते है इसकी अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े –

राष्ट्रीय पारिवारिक योजना क्या है? | UP Rastriya Parivarik Yojna 2021

ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योगी जी ने राष्ट्रीय पारिवारिक योजना की शुरुआत की जिसके अनुसार अब सरकार अपने प्रदेश के ऐसे परिवारो को जो मुख्य रूप।से गरीब है या जिनके परिवार का पालन पोषण मुख्य रूप परिवार के मुखिया पर आधारित है। लेकिन अगर उसकी मृत्यु हो जाती तो सरकार उसके परिवार के लिए आगे के जीवन यापन करने के लिए (UP Rastriya Parivarik Yojna)  30000 रूपर की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। हालांकि अभी तक राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के तहत 20000 की राशि सरकार के द्वारा।दी जा रही थी लेकिन अब इसे बड़ा सके सरकार ने 30000 कर दिया है।

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जानकारी के लिए बता दे कि राष्ट्रीय पारिवारिक योजना का लाभ लोगो जे बीच पहुंचाने के लिए ज़िला समाज कल्याण अधिकारी जो इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। इस योजना का लाभ ग्रामीण और शहरी दोनों इलाके के परिवारों के दिया जाएगा।

योजना का नामराष्ट्रीय पारिवारिक योजना
किसने शुरू कीउत्तर प्रदेश राज्य सरकार
किस राज्य में शुरू की गई उत्तर प्रदेश
लाभ किसे मिलेगाजिन परिवारों में एक मात्र कमाने वाले मुखिया की मृत्यु हो चुकी है
सहायता राशि30 हजार रुपये
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन

सरकार ने इस राशि को सीधे परिवार तक पहुंचाने के लिए बैंक खाता।अनिवार्य किया है मतलब की इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि परिवार के सदस्य के बैंक खाते में भेजी जाएगी। ताकि उनको इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि पूरी मिल सके। सो अब जो व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो उसके लिए पहले इस योजना में आवेदन करना होगा, अब कैसे करना है इसके लिए आर्टिकल को अंत तक ध्यानपुर्वक पढ़े –

राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के लाभ

  • राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के अनुसार सरकार अब प्रदेश के गरीब परिवार में मुखिया की मृत्यु हो जाने पर 30000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
  • इस योजना का लाभ ग्रामीण और शहरी दोनों इलाको के परिवारों को दिया जाएगा।
  • इस योजना में आवेदन करने के 45 दिन बाद राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के अनुसार मिलने वाली राशि बैंक खाते में प्राप्त हो जाएगी।
  • अब गरीब परिवार के सदस्य मुखिया के न होने पर अपनी कुछ ज़रूरतों को पुरा कर सकेंगे।

राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के लिए पात्रता

  • राष्ट्रीय पारिवारिक योजना का लाभ सिर्फ उत्तर प्रदेश परिवारों को दिया जाएगा।
  • राष्ट्रीय पारिवारिक योजना का लाभ ऐसे परिवार को दिया जाएगा जिनके परिवार की मुखिया कि किसी कारण वश मृत्यु हो चुकी है और उसकी आयु 18 बर्ष से 60 होनी चाहिए।
  • ग्रामीण परिवार की बार्षिक आय 46000 और शहरी परिवार 56,000 की बार्षिक आय होने पर ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के लिए दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • मुखिया का मृत्यु प्रामानपत्र
  • आय प्रामानपत्र
  • बैंक खाता
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट
  • मुखिया का आयु प्रामान पत्र

राष्ट्रीय पारिवारिक योजना में आवेदन कैसे करें? | Online apply UP Rastriya Parivarik Yojna

  • राष्ट्रीय पारिवारिक योजना में आवेदन करने और इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको।समाज कल्याण अधिकारी की official website पर जाना है।
  • अब यहां official website के होम पेज पर आपको राष्ट्रीय पारिवारिक योजना से जुड़ा एक नया पंजीकरण का विकल्प मिलेगा जहां आपको क्लिक कर देना है।
  • अब यहां आपको राष्ट्रीय पारिवारिक योजना से जुड़ा एक फॉर्म मिलेगा जहां आपको अपनी जरूरी जानकारी जैसे नाम, पता, आधार कार्ड, बैंक खाता, और परिवार के मुखिया मृतक की जानकरी आसी को भरना है और नीचे दिए फॉर्म में सबमिट बटन पर क्लिक कर दे।
  • सबमिट बटन पर क्लिक करते ही इस योजना में आपका आवेदन हो जाएगा जिसकी जानकारी आपके मोबाइल नंबर पर अपडेट होती रहेगी।

राष्ट्रीय पारिवारिक योजना से सम्बंधित कुछ जरूरी सवाल जवाब

राष्ट्रीय पारिवारिक योजना क्या है?

राष्ट्रीय पारिवारिक योजना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा राज्य के उन परिवारों के लिए आर्थिक मदद देने के लिए शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है जिन परिवारों के पास जीवन यापन करने के लिए आय का कोई स्रोत नहीं है और उनके परिवार के एकमात्र कमाने वाले मुखिया की मृत्यु हो चुकी है ऐसे परिवारों को राज्य सरकार के द्वारा सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

राष्ट्रीय पारिवारिक योजना का लाभ किन नागरिकों को प्रदान किया जाएगा?

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सभी उन परिवारों को लाभ मिलेगा। जिन परिवारों के मुख्य की मृत्यु हो चुकी है और अब उनके पास आय का कोई साधन नहीं है जिस कारण उन्हें अपना जीवन यापन करने में काफी कठनाइयों का सामना करना पड़ रहा हैं।

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय परिवारिक योजना का लाभ लेने वाले परिवार को कितनी सहायता राशि दी जाएगी?

इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले परिवार को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की ओर से ₹20000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिसे बढ़ाकर अब ₹30000 कर दिया गया है।

राष्ट्रीय परिवारिक योजना के अंतर्गत आवेदन करने के कितने दिनों के बाद सरकार लाभ प्रदान करेगी?

इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले लाभार्थी को आवेदन करने के 45 दिनों के बाद इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि उनके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर कर दी जाएगी।

राष्ट्रीय परिवारिक योजना को शुरू करने का मुख्य लक्ष्य क्या है?

राष्ट्रीय पारिवारिक योजना को शुरू करने का मुख्य लक्ष्य उत्तर प्रदेश राज्य के उन परिवारों को आर्थिक रूप से मदद प्रदान करना है। जिन परिवारों के मुखिया की किसी कारण वश मृत्यु हो चुकी है और अब उनके पास अपना जीवन यापन करने के लिए आय का कोई स्रोत नहीं है।

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निष्कर्ष

आज के इस आर्टिकल में हमने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गयी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के बारे में डिटेल में जाना। आशा करता हूँ की आपको हमारी इस पोस्ट  से जुडी पर्याप्त जानकारी मिल गयी होगी।  सफलता पूर्वक इस योजना के लिए अपना आवेदन कर चुके होंगे। अगर आपको दिए गए लेख में कुछ समझ नहीं आया हो तो आप हमे कमेंट करके पूछ  सकते है.

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