महाराष्ट्र संजय गांधी निराधार अनुदान योजना | एप्लीकेशन फॉर्म | वित्तीय सहायता राशि

Maharashtra Sanjay Gandhi Niradhar Anudan Yojana :- भारत मे विकलांग, निआश्रितत बच्चों, और तलाकशुदा, विधवा महिलाओं की वर्तमान में स्थिति काफी व्यापक और दयनीय है। हालांकि भारत सरकार इनकी स्थिति को सुधारने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। महाराष्ट्र प्रदेश सरकार ने इसकी पहल करते हुए महाराष्ट्र संजय गांधी निराधार अनुदान योजना की शुरुआत की है। जिसके अंतर्गत प्रदेश के विकलांग, निआश्रित बच्चों सहित तलाकशुदा, विधवा महिलाओं और राज्य के जरूरत मंद, बीमारी व्यक्तियों को प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

इस योजना को शुरू कर सरकार राज्य के विकलांग बच्चें, बीमार, बेसहारा व्यक्तियों को प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान कर उनके जीवन यापन में आने वाली आवश्कताओं को पूरा करानी चाहती है। इस योजना का लाभ प्रदेश सरकार ने अलग – अलग जैसे कि विधवा नारी, विकलांग बच्चों, बीमार बेसहारा लोगो के तक पहुंचाने के लिए कुछ पात्रता और मात्रादंड को निर्धारित किया है। जिनके आधार पर इस योजना का लाभ पात्र लाभार्थी व्यक्ति को दिया जाएगा।

आज हम अपने इस आर्टिकल में आपको महाराष्ट्र संजय गांधी निराधार अनुदान योजना क्या है? इसके अंतर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि, पात्रता, मात्रादंड और आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी सभी जानकारी देने जा रहे है। तो आप हमारे इस आर्टिकल के अंत तक हमारे साथ बनें रहे है। तो आइए जानते हैं –

महाराष्ट्र संजय गांधी निराधार अनुदान योजना Maharashtra Sanjay Gandhi Niradhar Anudan Yojana

महाराष्ट्र संजय गांधी निराधार अनुदान योजना

महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में अपने राज्य के विकलांग बच्चों सहित विधवा, तलाकशुदा और प्रदेश में निवास करने वाले बीमार जरूरतमंद व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एक पहल की है। जिसे महाराष्ट्र संजय गांधी निराधार अनुदान योजना नाम दिया गया हैं। इस योजना के अंतर्गत राज्य के 65 बर्ष से कम की आयु के बेसहारा नागरिक जैसे विकलांग बच्चें, विधवा महिलाएं और कैंसर, एड्स, कुष्ठ रोग जैसी ख़तरनाक़ बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को प्रतिमाह पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

ताकि ज़रूरतमंद व्यक्ति योजना के अंतर्गत प्रतिमा वित्तीय सहायता को प्राप्त करके अपनी ज़रूरत की चीज़ों पूरा कर सकें। योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि 2 तरीके से दी जाएगी। जैसे कि अगर परिवार में इस योजना का लाभ लेने के लिए एक व्यक्ति पात्र है तो 600 रुपए प्रतिमाह और अगर परिवार में दो सदस्य इस योजना के पात्र है तो दोनों को मिलाकर 900 रुपए की सहायता प्रतिमाह दी जाएगी।

योजना का नाम संजय गांधी निराधार अनुदान योजना
राज्य महाराष्ट्र
लाभ आर्थिक सहायता प्रदान करना
लाभार्थी निराश्रित
वित्तीय सहायता राशि ₹600 और ₹900
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों
वेबसाइट https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/en/

Maharashtra Sanjay Gandhi Niradhar Anudan Yojana| का उद्देश्य

महाराष्ट्र राज्य में ऐसे काफ़ी परिवार है जिनमें अनाथ बच्चें, विधवा, तलाकशुदा महिलाओं को ज्यादा महत्वता नहीं दी जाती है। एक तरह से इन्हें परिवार के अन्य लोग बोझ समझते है। हम कहे सकते है कि एक तरह से यह निराश्रित हो जाते है, जिस बजह वह अपना जीवन यापन अच्छे से नहीँ कर पाते है। लेकिन ऐसे निराश्रित लोग भी अपना अच्छा जीवन यापन कर सकें। इसलिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा संजय गांधी निराधार अनुदान योजना का शुभारंभ किया गया है।

जिसका मुख्य उद्देश्य अनाथ बच्चो, तलाकशुदा, विधवा महिलाओं और 65 बर्ष से कम आयु के बेसहारा नागरिको को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर उनकी मदद करना है।

महाराष्ट्र संजय गांधी निराधार अनुदान योजना के लाभार्थी

इस योजना का लाभ कौन – कौन व्यक्ति और किस स्थिति में ले सकते है वह कुछ इस प्रकार है –

  • राज्य के निराश्रित व्यक्ति जिनकी आयु 65 वर्ष से कम है।
  • प्रदेश के सभी अनाथ बच्चे
  • तलाकशुदा और विधवा महिलाएं
  • कैंसर, एड्स, कुष्ठ रोग जैसी खतरनाक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति

महाराष्ट्र संजय गांधी निराधार अनुदान योजना के लिए जरूरी मात्रदंड

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना का लाभ प्रदेश सरकार के द्वारा निर्धारित की गई कुछ मात्रदंड के आधार पर दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के पास क्या मात्रदंड होनी चाहिए वह निम्नलिखित है –

  • लाभार्थी महाराष्ट्र का नागरिक हो
  • अगर व्यक्ति विकलांग है तो उस व्यक्ति को इस योजना के अंतर्गत 40% या उससे अधिक विकलांगता पर सहायता राशि दी जाएगी।
  • अगर परिवार की वार्षिक आय 21 000 से कम है तो वह भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
  • 65 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति अगर गंभीर बीमारी से ग्रस्त है तो इस योजना का लाभ ले सकता है। लेकिन शर्त यही है कि उसकी आयु 65 वर्ष से कम होनी चाहिए।

महाराष्ट्र संजय गांधी निराधार अनुदान योजना के लिए दस्तावेज

महाराष्ट्र संजय गांधी निराधार अनुदान योजना अनुदान वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने लाभार्थी के पास नीचे दिए गए जरूरी दस्तावेज होने चाहिए।

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • अक्षमता प्रमाण पत्र
  • विकलांग की स्थिति में विकलांगता प्रमाण पत्र
  • बीमार व्यक्ति के पास चिकित्सालय के द्वारा जारी की गई मेडिकल रिपोर्ट या फिर चिकित्सा प्रमाण पत्र

महाराष्ट्र संजय गांधी निराधार अनुदान योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

अगर आपके पास ऊपर दी गयी सभी पात्रता, दस्तावेज उपलब्ध है। तो आप इस योजना में अपना आवेदन कर योजना के अंतर्गत मिलने बाली आर्थिक सहायता राशि को प्रतिमाह प्राप्त कर सकते है। बाकी आप आवेदन करने के लिए नींचे दिए गए स्टेप को फॉलो कर सकते है –

अगर आपको इंटरनेट की टेक्निकल नॉलेज है तो आप इस https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/en/ ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर खुद Website पर Online Registration कर इस योजना में आवेदन कर सकते है। लेकिन अगर आपको टेक्निकल जानकारी नही है तो आप जनसेवा केंद्र पर जाकर अपना आवेदन करा सकते है – जिसके लिए आपको निम्न स्टेप को फॉलो करना है।

  • योजना का लाभ लेने के लिए आपको अपने जरूरी दस्तावेज लेकर अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाना होगा।
  • नजदीकी जन सेवा केंद्र पर आपको अपनी जरूरी दस्तावेज जन सेवा केंद्र कर्मचारी को देते हुए महाराष्ट्र संजय गांधी निराधार अनुदान योजना में आवेदन के लिए कहना है।
  • जन सेवा केंद्र अधिकारी के द्वारा आपके जरूरी दस्तावेज के आधार पर इस योजना में आवेदन कर दिया जाएगा।
  • आवेदन करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा। जिसे आपको संभाल कर रख लेना है।
  • इस प्रकार आवेदन होने के बाद संबंधित विभाग के द्वारा आपके आवेदन फॉर्म का सत्यापन कर इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

महाराष्ट्र संजय गांधी निराधार अनुदान योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

आप इस योजना में संबंधित विभाग में जाकर आवेदन फॉर्म जमा करके भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। संबंधित विभाग में कैसे आवेदन कर सकते हैं इसके लिए नीचे दी गई है –

  • सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट के नीचे दिए गए लिंक से महाराष्ट्र निराधार अनुदान योजना आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा।

Download Application Form

  • अब आपको डाउनलोड किये आवेदन फॉर्म को प्रिंट कर लेना है।
  • इस प्रिंट किये गए आवेदन फॉर्म में आपको पूछी गयी जानकारी जैसे आपका नाम, पिता का नाम,उम्र, आधार कार्ड नंबर आदि को ध्यानपूर्वक भर लेना है।
  • आवेदन जरूरी दस्तावेज के साथ आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र जैसे सभी जरूरी दस्तावेज़ो को संगलन कर लेना है।
  • आवेदन फॉर्म में भरी गयी सभी जानकारी और जरूरी दस्तावेजों को एक बार अच्छे से चेक कर लेना है।
  • अब आपको अपने इस आवेदन फॉर्म को जिला कलेक्टर कार्यालय/ तहसील/ तलाठी कार्यालय में जमा कर देना है।
  • इस तरह से ना मैं आपका ऑफलाइन आवेदन हो जाएगा और आपके आवेदन फॉर्म का संबंधित कर्मचारियों के द्वारा सत्यापन कर इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

महाराष्ट्र संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आवेदन फॉर्म स्टेटस कैसे चेक करें?

आप नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करके आपने आवेदन फॉर्म की स्थिति का पता लगा सकते है –

  • महाराष्ट्र संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आवेदन फॉर्म स्थिति चेक करने के लिए आपकोhttps://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/en/ वेबसाइट पर जाना है।
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको राइट साइड में Track Your Application का option मिलेगा। जिस पर आपको क्लिक कर देना हैं।
महाराष्ट्र संजय गांधी निराधार अनुदान योजना
  • अब आपको यही एक नया पेज मिलेगा जिसमें आपको योजना का प्रकार और जानकारी को सेलेक्ट करते हुए नीचे application Number Number डालकर Go Button पर क्लिक कर देना है।
महाराष्ट्र संजय गांधी निराधार अनुदान योजना 1
  • GO button पर क्लिक करते ही आपके सामने आपके Application Form का status निकलकर आ जायेगा।

FAQ

Maharashtra Sanjay Gandhi Niradhar Anudan Yojana| क्या है?

हमारा सरकार के द्वारा शुरू की गई एक पेंशन योजना है जिसके अंतर्गत प्रदेश के बेसहारा नागरिकों को प्रतिमाह पेंशन के तौर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

महाराष्ट्र संजय गांधी निराधार अनुदान योजना के अंतर्गत कितनी सहायता राशि मिलेगी?

इस योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार ने 65 वर्ष से कम आयु के बेसहारा व्यक्ति को प्रतिमाह ₹600 देने की घोषणा की है।

परिवार में 2 सदस्य पात्र होने पर संजय गांधी निराधार अनुदान योजना का लाभ किस प्रकार मिलेगा

अगर परिवार में ऐसी योजना के 2 सदस्य पात्र है तो प्रतिमा दोनों सदस्यों को मिलाकर ₹900 की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

मैं विकलांग हूँ क्या मुझे महाराष्ट्र संजय गांधी निराधार अनुदान योजना का लाभ मिलेगा?

जी हां, अगर आप विकलांग हैं और आपके पास 40% का विकलांगता प्रमाण पत्र है तो आप योजना का लाभ ले सकते हैं।

निष्कर्ष

महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की महाराष्ट्र संजय गांधी निराधार अनुदान योजना बेसहारा निराश्रित व्यक्तियों के लिए आर्थिक सहायता देकर उनकी मदद करना यह काफ़ी पहल है। जिसके बारे में आज पूरी जानकारी आपको इस आर्टिकल में दी गयी है। उम्मीद करता हूँ कि इस योजना के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गयी होगी। और आप सफ़लतापूर्वक योजना में आवेदन कर चुके होंगे।

Comments (3)

  1. मैने आपकी सारी जानकारी मन लगाके पडली बहुत अच्छा लिखा है आपने सर ये योजना का गरीब लोगो को फायदा होगा और मैं अशा करता हु कि इसका सारे लोगों को फायदा हो मै भी काम गरीब लोगों के लिए कर रहा हु

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    • बहुत अच्छा सर हम भी गरीब है हमारे लिए भी कोई योजना ढूंढिए

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