( राज्यवार ) राशन डीलर की शिकायत कैसे करें? | जानिए हिंदी में पूरी जानकरी

भारत सरकार की तरफ से देश के गरीब परिवारों के लिए रियायतीं दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए राशन कार्ड नामक दस्तावेज जारी करती है। जो कि वर्तमान समय मे काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया हैं। मुख्य रूप से राशन कार्ड का उपयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली से कम मूल्य पर खाद्य सामाग्री जैसे गेहूं, चावल, केरोसीन तेल, चीनी आदि प्राप्त करने के लिए किया जाता हैं।

क्योंकि राशन कार्ड का उपयोग राशन लेने के लिया किया जाता है इसलिए अल्सर राशन कार्ड धारकों की शिकायत रहती है कि राशन डीलर के द्वारा उसे राशन की निर्धारित की गई मात्रा में नही मिल पाती हैं। ऐसे में लोगों के मन प्रश्न आता है कि राशन डीलर की शिकायत कैसे करें? बेशक अगर आप हमारे इस लेख पर हैं। तो आप भी राशन कार्ड पर निर्धारित की गई मात्रा नही प्राप्त कर पा रहे होंगे। इसलिए राशन कार्ड डीलर की शिकायत करना चाहते होंगे।

अगर हां तो आप बिल्कुल सही पेज पर है क्योंकि आज हम आपको इस लेख में राशन डीलर की शिकायत कैसे करें? इसकी पूरी जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। ताकि आपको समस्या का समाधान हो सकें। तो आइए जानते हैं –

राशन डीलर की शिकायत कैसे करें?

राशन कार्ड परिवार के मुखिया के नाम जारी किया जाता हैं। जिसमे परिवार के अन्य सभी पात्र सदस्यों के नाम भी शामिल होते हैं। राशन कार्ड में परिवार के जितने सदस्यों के नाम होते हैं अपनी सदस्यों के अनुसार प्रति यूनिट के अनुसार प्रति महीने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान से बाजर की अपेक्षा कम दामों पर राशन दिया जाता हैं।

लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि राशन डीलर के द्वारा राशन कार्ड धारक व्यक्ति को सरकार के निर्धारित की गई मात्रा के अनुसार राशन नही मिल पाता हैं। ऐसे में राशन कार्ड धारक व्यक्ति को जागरूक होते हुए राशन कार्ड डीलर की शिकायत करनी चाहिए। ताकि उसका समाधान होकर होकर पूरा राशन मिल सकें। इसलिए आज हमनें इस लेख में राशन डीलर की शिकायत कैसे करें? इसकी जानकारी दी हैं।

योजना का नाम राशन डीलर की शिकायत कैसे करें
विभाग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
उद्देश्यराशन कार्ड संबंधी शिकायत दर्ज करने हेतु
शिकायत का तरीका ऑनलाइन और ऑफलाइन
लाभार्थीदेश के राशन कार्ड धारक नागरिक
वेबसाइट https://nfsa.gov.in/

कोटेदार डीलर की शिकायत कैसे करें?

खाद्य विभाग के द्वारा भारत के सभी राज्य के नागरिकों को वहां की राज्य सरकार के द्वारा राशन कार्ड जारी किया जाता हैं। राशन कार्ड धारक को किसी तरह की कोई परेशानी न हो इसलिए सभी राज्य के खाद्य विभाग के द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। जैसे कि आप राशन कार्ड डीलर की शिकायत करना चाहते है तो नींचे दिए गए टेबल से अपने राज्य के हेल्पलाइन नंबर पर डीलर की शिकायत कर सकते हैं।

क्रमांक राज्य का नाम हेल्पलाइन नंबर
1 उत्तर प्रदेश1800-1800150
2असम1800-3443611
3अरुणाचल प्रदेश03602244290
4आंध्र प्रदेश1800-4252977
5बिहार 1800-3456194
6गोवा1800-2330022
7गुजरात 1800-2335500
8छत्तीसगढ़1800-2333663
9हरियाणा1800-1802087
10हिमाचल प्रदेश1800-1808026
11झारखंड1800-3456598
12केरल1800-425150
13कर्नाटक1800-4259339
14महाराष्ट्र1800-224950
15मणिपुर1800-3453821
16मध्य प्रदेश181
17मेघालय1800-3453670
18मिज़ोरम1800-222222789
19नागालैंड1800-3453704
20ओडिशा1800-3456724
21पंजाब1800-30061313
22राजस्थान1800-1806127
23सिक्किम1800-3453236
24तमिलनाडु1800-4255901
25तेलगाना1800-4250033
26त्रिपुरा1800-3453665
27उत्तराखंड1800-1802000
28दिल्ली1800-110841
29जम्मू1800-1807106
30कश्मीर1800-1807011
31अंडमान और निकोबार1800-3433197
32चंडीगढ़1800-1802068
33दादर और नगर हवेली1800-2334004
34लक्षदीप1800-1802068
35पश्चिम बंगाल 1800-3455505
361800-

राशन डीलर की शिकायत ऑनलाइन कैसे करें?

अगर आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना चाहते है तो ऑनलाइन शिक़ायत दर्ज कर सकते हैं। ऑनलाइन डीलर की शिकायत करना भी काफी आसान हैं। जिसके बारे में नींचे स्टेप बाय स्टेप बताया गयी हैं।

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NFSA पोर्टल वेबसाइट पर जाएं –

राशन कार्ड डीलर की शिकायत दर्ज करने हेतु आपको सबसे पहले NFSA Portal Website पर जाना होगा। डायरेक्ट वेबसाइट पर जाने के लिए इस https://nfsa.gov.in/ दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

Online Grievance पर क्लिक करें –

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वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए Citizen Corner के section में Online Grievance के विकल्प पर क्लिक करें। जैसा कि आप image में देख सकते हैं।

State Select करें –

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Online Grievance पर।क्लिक करते ही आप आप नए पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आपको भारत के सभी स्टेट के नाम देखने मिलेंगे। यहाँ आपको उस स्टेट को सेलेक्ट करना हैं। जिस स्टेट में आप रहते हैं। जैसे कि हमनें यहां Uttar Pradesh को select किया हैं।

शिक़ायत दर्ज करें –

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अब आप खाद्य एवं रसद विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट के लॉगिन एक पेज पर आ जाएंगे। जहाँ पर आपको शिक़ायत दर्ज करें। के विकल्प पर क्लिक कर देना हैं।

शिक़ायत फॉर्म भरें –

शिकायत दर्ज करें के विकल्प पर।क्लिक करते ही आप खाद्य एवं रसद विभाग कॉल सेंटर के पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आपको शिक़ायत से जुड़ा फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म में आपको अपना मोबाइल नंबर, जिला, नाम, ईमेल और अन्य जानाकारी भर देना हैं।

दर्ज करें पर क्लिक करें-

सभी जानकारी भरने के बाद आपको कैप्चा कोड डालकर नींचे दिए गए दर्ज करें। के विकल्प पर क्लिक कर देना हैं। दर्ज करें पर क्लिक करते ही राशन डीलर की शिकायत हो जाएगी। और आपको शिकायत संख्या मिल जाएगी।

राशन डीलर की शिकायत की स्थिति ऑनलाइन कैसे करें?

अगर आप ऊपर दिए गए स्टेप को फॉलो करके राशन डीलर की शिकायत ऑनलाइन कर चुके है और अब अपने शिकायत की स्थिति देखना चाहते है। तो नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करें –

  • राशन डीलर की शिकायत की स्थिति देखने के लिए आपको इस https://cms.up.gov.in/jsk/User/Default.aspx https://cms.up.gov.in/jsk/User/Default.aspxवेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपको लॉगिन पेज मिलेगा। उसके नींचे शिकायत की वर्तमान स्थिति कैसे देखें? उस पर क्लिक करना हैं।
  • अब आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। वहां पर आपको शिकायत संख्या दर्ज करनी है और प्रदर्शित करें के बटन पर क्लिक कर देना हैं।
  • प्रदर्शित बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने आपके शिकायत की वर्तमान स्थिति निककर आ जायेगी।

FAQ

राशन डीलर की शिकायत करने के लिए कोई शुल्क देना होगा?

जी नही, राशन डीलर की शिकायत करने की यह सुविधा फ्री हैं। आप बिना किसी शुल्क के शिकायत कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश में राशन डीलर की शिकायत कैसे करें?

उत्तर प्रदेश में राशन डीलर की शिकायत करने के लिए आपको खाद्य रसद विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा। जहां से आप ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण कर सकते हैं।

राशन कार्ड पर कितना राशन मिलता हैं?

राशन कार्ड पर हर महीने राशन डीलर के द्वारा प्रति यूनिट के हिसाब से राशन उपलब्ध कराया जाता हैं।

निष्कर्ष

तो दोस्तो यह था हमारा आर्टिकल जिसमे हमनें आपको राशन डीलर की शिकायत कैसे करें? | ऑनलाइन और ऑफ़लाइन के बारे में जानकारी शेयर की हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप दी गयी जानकारी को फॉलो करके अपने राशन कार्ड डीलर की शिकायत कर चुके होंगे।

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