राष्ट्रीय परिवारिक योजना :- हर प्रदेश में तरह उत्तर प्रदेश में भी ऐसे बहुत से परिवार है। जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जिस कारण उन्हें अपना जीवन यापन करने के लिए बहुत संघर्ष और समस्यों का सामना करना पड़ता है। परंतु ऐसे में परिवार के मुखिया की किसी कारण से मृत्यु हो जाती है। तो परिवार की आर्थिक दशा और भी खराब हो जाती है।तथा इस कारण दबाब में आकर बहुतपरिवार के बहुत लोग गलत कदम उठा लेते है।
इसी बात को मध्य नज़र रखते हुए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिवारिक योजना की शुरुआत की गई है।जिसके अंतर्गत मृतक के परिवार को 30,000 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। जिससे परिवार को अपनी आर्थिक दशा को सुधारने भवन काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। पर बहुत से ऐसे लोग है।
जिन्हें इस योजना के बारे में अभी सटीक जानकारी नहीं है। जिस कारण वे योजना से प्राप्त होने वाले लाभ को चाहते हुए भी प्राप्त नहीं कर पाते है। पर अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आज हमारे द्वारा इस लेख के माध्यम से योजना से जुड़ी सभी जानकारीयों को विस्तार से साझा किया गया है। हम उम्मीद करते है कि ये आर्टिकल आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होगा। तो चलिये शुरू करते है –
राष्ट्रीय परिवारिक योजना | Rastriya Parivarik Labh Yojana
Rastriya Parivarik Labh Yojana उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक कल्याणकारी योजना है।जिसके अंतर्गत प्रदेश प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे परिवार आवेदन कर सकते है।
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक योजना |
किसके द्वारा शुरू की गई | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा |
लाभ कैसे मिलेगा | जिन परिवारों के एकमात्र कमाने वाले मुखिया की मृत्यु हो चुकी हो |
कितनी सहायता राशि मिलेगी | 30,000 रुपए |
उद्देश्य | कमजोर वर्ग के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
जिनके परिवार के मुखिया की मृत्यु किसी कारण हो गयी है। ऐसे परिवारों को मुआवजे के रूप में सहायता राशि प्रदान की जायेगी। इसके तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करना बहुत आसान है।जिसके बारे नीचे लेख में विस्तार से बताया गया है।
राष्ट्रीय परिवारिक योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज | Documents required Rastriya Parivarik Labh Yojana
यदि व्यक्ति इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो उसके पास कुछ दस्तावेज़ों को होना आवश्यक है। जो कि निम्न है –
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मुखिया का आय प्रमाण पत्र
- बैंक एकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फ़ोटो
- मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
राष्ट्रीय परिवारिक योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? | Rastriya Parivarik Labh Yojana Application Form
यदि इच्छुक लाभार्थी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहते है,तो बहुत आसानी से Online माध्यम से आवेदन कर सकते है।जिसके लिए नीचे दिए गये पॉइंट्स को Step By Step फॉलो कर सकते है। जो कि निम्न है –
- इसके लिए आपको सबसे पहले आपको विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट http://nfbs.upsdc.gov.in पर जाना होगा।
- जिसका Home पेज आपकी Screen पर कुछ इस प्रकार खुल जायेगा। जैसा कि आप नीचे दिए गये Screen Short में देख सकते है।
- इसके बाद आपको नया पंजीकरण का ऑप्शन दिखाई देगा। जिसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है।
- जिसके बाद आपकी स्क्रीन ओर नया पेज आपकी स्क्रीन ओर खुल जायेगा। जहां आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म नज़र आयेगा।
- जहां आपको पूछी गयी सभी जानकारियों जैसे – आवेदक का विवरण,मृतक का विवरण,पता,बैंक विवरण आदि को भरना होगा।
- सभी जानकारीयों को भरने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। इस प्रकार आपका आवेदन सफलतापूर्वक पूर्ण हो जायेगा।
यूपी परिवारिक योजना से लाभ | Benefit Of Rastriya Parivarik Labh Yojana
यदि आप इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते है, तो आपको इस योजना से प्राप्त होने वाले लाभ के बारे में जानकारी का होना आवश्यक है।जो निम्न है –
- इस योजना के तहत प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए 30,000 रुपये मुआवजे के रूप में प्रदान किया जायेगा।
- इस योजना का लाभ परिवार के मुखिया की मृत्यु किसी कारण हो जाती है। और अगर परिवार में कोई अन्य व्यक्ति कमाने वाला नहीं है।तब प्रदान किया जायेगा।
- यूपी परिवारिक योजना का लाभ आवेदन करने वाले परिवार को आवेदन करने के 45 दिन के पश्चात प्रदान किया जायेगा।
- इसके अंतर्गत प्राप्त होने वाला लाभ सीधे आवेदक के खाते में भेजा जाता है। इसलिए आवेदक का किसी भी बैंक में खाता होना भी जरूरी है।
- यूपी परिवारिक योजना का लाभ शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लोगों को प्रदान किया जायेगा।
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राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल जवाब
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है?
जिन परिवारों में कोई कमाने वाला नहीं होता और उनके एकमात्र कमाने वाले मुखिया की मृत्यु हो जाती है उन परिवारों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक योजना की शुरुआत की है जिसके अंतर्गत जिन परिवारों में कमाने वाले मुखिया की मृत्यु हो गई उन परिवारों को सहायता राशि दी जाएगी।
क्या राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को प्रदान किया जायेगा?
जी हां इस योजना का लाभ के केवल उत्तर प्रदेश में स्थायी रूप से निवास करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को प्रदान किया जायेगा।अगर वह इसके लिए योग्यताएँ रखते है।
राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना के तहत आवेदन करने लिए हमें किसी शुल्क का भुगतान करना होगा?
जी नहीं! इसके तहत आवेदन करने के लिए आपको किसी भी शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। क्योंकि इसकी आवेदन प्रक्रिया पूर्णतया निःशुल्क है।
राष्ट्रीय परिवारिक योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आप हमारे द्वारा ऊपर दी गई ऑनलाइन प्रक्रिया को ध्यान पूर्वक फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं।
इस योजना के अंतर्गत कितनी सहायता राशि दी जाएगी?
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित की गई इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवार को राज्य सरकार की ओर से ₹30000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
निष्कर्ष –
आज हमारे द्वारा इस आर्टिकल के माध्यम से राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की गयी तथा इससे जुड़े सभी डाउट को क्लियर करने की कोशिश की गयी। हम उम्मीद करते है। कि ये आपके महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित हुआ होगा। अगर अभी भी आपके मन में आर्टिकल में बताये गए विषय से जुड़ा कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते है। हमारी टीम द्वारा आपके दोउबत को जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश की जायेगी।