Pradhan Mantri Awas Yojana 25 जून 2015 को शुरू की गई थी, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024 तक सभी के लिए आवास प्रदान करने के इरादे से mission हैं। PMAY के तहत, ₹ 2.67 लाख तक की सब्सिडी से लोगों को लाभान्वित किया गया है, जिनका शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में अपना घर बनाने का सपना है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महंगे loan और उसके भारी ब्याज दर को सहन करने में सक्षम नहीं हैं। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने यह योजना शुरू की है और करोड़ों लोगों को लाभान्वित करने का दावा किया है।
Pradhan Mantri Awas Yojana mission लगभग 1.12 करोड़ लोगों की आवासीय मांग के लिए पात्र/लाभार्थियों को मकान उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय स्वीकृत agencies के माध्यम से संचालित एजेंसियों को योजना के कार्यान्वयन के लिए एक केंद्रीय सहायता प्रदान करता है। PMAY guidelines बताते हैं कि संबंधित agency या सरकार द्वारा मंत्रालय से अनुमोदन(approval) के अनुसार, घर का आकार, 30 sq.mt से 200 sq.mt तक हो सकता है।
PMAY aims, in 2024-21/PMAY का लक्ष्य 2024-21 में क्या है?
Pradhan Mantri Awas Yojana को भारत सरकार द्वारा कमजोर वर्ग के समर्थन के लिए, Real-Estate में बढती महंगाई के खिलाफ एक स्वामित्व वाले घर के लिए शुरू किया गया है। इस योजना में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए लाभ हैं, “Housing For All” के तहत 31 मार्च 2024 तक देश भर में 20 million घर बनाना शामिल हैं।
Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban/PMAY – शहरी
भारत सरकार के पास वर्तमान में शहरी विकास प्राधिकरण, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक विकास प्राधिकरण और शहरी नियोजन और विनियमों के लिए जिम्मेदार ऐसे विकास प्राधिकरण सहित योजना के तहत लगभग 4331 शहर और कस्बे हैं।
The Urban Development under PWAY will work in 3 Phases/PWAY के तहत शहरी विकास 3 चरणों में काम करेगा:
- पहले चरण में: अप्रैल 2015 – मार्च 2024, चुनिंदा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 100 शहरों में PMAY के तहत काम किया जायेगा।
- द्वितीय चरण: अप्रैल 2024 – मार्च 2024, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 200 शहरों को कवर करेंगे।
- तृतीय चरण: अप्रैल 2024 – मार्च 2024, शेष शहरों को कवर करेंगे।
1 जुलाई 2024 को, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से जारी data के अनुसार, सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में PMAY-Urban की प्रगति इस प्रकार है:
- मंजूर किये गए माकन – 83.63 लाख
Data के अनुसार PMAY-U के तहत कुल धन निवेश राशि ₹ 4,95,838 करोड़ में से ₹ 51,414.5 करोड़ जारी किया जा चूका है ।
PMAY Scheme Initiatives/Updates in 2024-21/2020-21 में PMAY योजना की पहल और अपडेट
भारत सरकार के महिला सशक्तीकरण की दिशा में PMAY (U) में एक अनिवार्य प्रावधान शामिल किया है, EWS(आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) और LIG(निम्न आय वर्ग), में से परिवार की मुख्या महिला इस योजना के तहत ओनर या को-ओनर होनी चाहिए।
14 मई 2024 को Covid19 के lockdown की वजह से सरकार ने किफायती आवास CLSS योजना के लिए समयसीमा 1 साल बढ़ाने की घोषणा की हैं, यानी मार्च 2024 तक बढ़ा दी गयी हैं।
Pradhan Mantri Awas Yojana – Gramin 2024/PMAY – ग्रामीण 2024
इस योजना को पहले “इंदिरा आवास योजना” के नाम से जाना जाता था, मार्च 2016 में इसका नाम बदलकर प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण कर दिया गया। PMAY-G, दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर पूरे भारत में ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी के लिए किफायती घर उपलब्ध कराने पर केंद्रित है।
PMAY-G का मुख्य उद्देश्य बेघर लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करके और अपमानजनक घरों में रहने वाले लोगों को पक्के मकानों के निर्माण में उनकी मदद करके ग्रामीण तबके को विकसित करना है। मैदानी इलाकों के लोग ₹ 1.20 लाख तक की राशि के पात्र हैं और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों, एकीकृत कार्य योजना(IAP) और अन्य कठिन क्षेत्रों के लोग इस योजना के योग से ₹ 1.30 लाख तक के पात्र हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के पिछले आंकड़ों के अनुसार, सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में PMAY-G के तहत स्वीकृत घरों की संख्या 1,03,01,107 है।
PMAY का ajenda यह सुनिश्चित करना है कि अधिक से अधिक संख्या में लोगों को उनकी आय, वित्तीय स्थिति और भूमि की उपलब्धता के आधार पर योजना में शामिल किया जाए।
पीएमएवाई योजना का उद्देश्य समाज के इन वर्गों को आवास देना है:
- Middle Income Group(MIG) को, आवासों के अधिग्रहण/निर्माण या पुनर्खरीद के लिए हाउसिंग लोन के ब्याज पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों(EWS)/निम्न आय वर्ग(LIG) के लिए, आवास के अधिग्रहण और घर के निर्माण के लिए हाउसिंग लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। वृद्धिशील आवास(Incremental Housing) के रूप में मौजूदा घरों में कमरे, रसोई या शौचालय आदि के नए निर्माण के लिए, लीए गए Home Loan पर भी सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
PMAY Updates Property Card updates 2024/Pradhan Mantri Awas Yojana प्रॉपर्टी कार्ड अपडेट्स 2024
पीएम मोदी ने 11 अक्टूबर 2024 को ‘प्रॉपर्टी कार्ड योजना‘ की घोषणा की, जो गांवों और किसानों में संपत्ति के अधिकार को स्पष्ट करेगी, भूमि के रिकॉर्ड के रखरखाव के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति विवाद आम है।
पीएम मोदी ने अपने वेबकास्ट(webcast) भाषण में इस योजना की शुरुआत स्वमितवा योजना/Swamitva Yojana के तहत भौतिक Property Card का वितरण करते हुए की। किसान और ग्रामीण लोग बिना किसी रिकॉर्ड के कारण, घरों के मालिक होने के बावजूद बैंक लोन लेने में असमर्थ थे, यह ग्रामीण आबादी और किसानों के लिए किसी भी Start-Up या कृषि के लिए वित्तीय संस्थानों से लोन के रूप में अपनी संपत्तियों का उपयोग करने के लिए फायदेमंद होगा।
उन्होंने आगे कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के मानचित्रण के लिए Drone Technology का उपयोग करेगी और सरकार अगले 4 वर्षों में लगभग 6,20,000 गाँवों को कवर करेगी।
How to check your name in list of Pradhan Mantri Awas Yojana 2024?/PMAY 2024 की सूची में अपना नाम कैसे जांचें?
PMAY-U की सूची में अपना नाम जाँचने के लिए
- आपको PMAY-U की आधिकारिक वेबसाइट(Official Website) पर जाना होगा।
- “Search Beneficiary” विकल्प में “Search by name” पर click करें
- अब आप आधार कार्ड नंबर दर्ज करें और “Show” पर click करें
PMAY-G की सूची में अपना नाम जाँचने के लिए
- सबसे पहले PMAY-G की आधिकारिक वेबसाइट(Official Website) पर जाएं
- “Stakeholders” पर जाकर “IAY/PMAY-G Beneficiary” विकल्प पर click करें
- अब आपको अपना PMAY-G Registration नंबर डालें और “SUBMIT” पर click करें
- यदि आपके पास Registration नंबर नहीं है, तो आप “Advanced Search” विकल्प पर click कर सकते हैं
- यहां आपको आवश्यक विवरण दर्ज करने होंगे, संबंधित विकल्पों का चयन करना होगा और “Search” पर click करें।
इस तरह आप प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण सूचि में अपना नाम जाँच सकते हैं
Pradhan Mantri Awas Yojana Eligibility & Benefits in 2024-21/PMAY 2024-21 में पात्रता और लाभ
Loan राशि पर ब्याज सब्सिडी की पात्रता योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों के तहत आय मानदंडों पर निर्भर करती है:
- एक पात्र परिवार से लाभार्थी में पति, पत्नी, अविवाहित बेटे और/या अविवाहित बेटियां शामिल होंगी।
- पात्र लाभार्थी किसी सरकारी आवास योजना के तहत पक्के घर या किसी अन्य घर का मालिक नहीं होना चाहिए।
- एक परिवार से वयस्क कमाने वाले सदस्य (विवाहित/अविवाहित) को योजना के तहत एक घर के लिए एक अलग लाभार्थी के रूप में माना जा सकता है।
- वह लाभार्थी जिन्होंने भारत सरकार से आवास योजना के तहत एक घर का लाभ उठाया और loan अवधि के दौरान “Home Loan Balance Transfer” के तहत दूसरे लोनदाता के पास loan switch किया गया, वह फिर से लाभ का दावा नहीं कर सकता।
Beneficiaries and benefits classified under Pradhan Mantri Awas Yojana are as follows/प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी और लाभ कुछ इस प्रकार वर्गीकृत हैं:
Particulars | MIG I | MIG II | LIG | EWS |
---|---|---|---|---|
वार्षिक घरेलू आय | ₹6,00,001 – ₹12,00,000 | ₹12,00,001 – ₹18,00,000 | ₹3,00,001 – ₹6,00,000 | 0 – ₹3,00,000 |
पात्र गृह ऋण राशि | ₹9,00,000 तक | ₹12,00,000 तक | ₹6,00,000 | ₹6,00,000 |
ब्याज पर सब्सिडी(%प्रति वर्ष) | 4% | 3% | 6.50% | 6.50% |
नेट प्रेजेंट वैल्यू(NPV) के लिए छूट दर | 9% | 9% | 9% | 9% |
अधिकतम ऋण अवधि | 20 साल | 20 साल | 20 साल | 20 साल |
अधिकतम कालीन क्षेत्र(Max. Carpet area) | 160 वर्ग मीटर | 200 वर्ग मीटर | 60 वर्ग मीटर | 30 वर्ग मीटर |
अधिकतम ब्याज सब्सिडी की राशि | ₹ 2,35,068 | ₹ 2,30,156 | ₹ 2,67,280 | ₹ 2,67,280 |
पीएलआई को प्रति ऋण स्वीकृत राशि के बदले प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान किया जाता है, जिस पर सब्सिडी लागू होती है | ₹ 2,000 | ₹ 2,000 | ₹ 3000 | ₹ 3000 |
PMAY मौजूदा होम लोन पर या इस तारीख के बाद स्वीकृत किए गए ऋण पर लागू होती है | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 17.06.2015 | 17.06.2015 |
महिला ओनरशिप / को-ओनरशिप | अनिवार्य नहीं | अनिवार्य नहीं | मौजूदा संपत्ति के लिए अनिवार्य नहीं, नए अधिग्रहण के लिए अनिवार्य | मौजूदा संपत्ति के लिए अनिवार्य नहीं, नए अधिग्रहण के लिए अनिवार्य |
बिल्डिंग डिजाइन के लिए स्वीकृतियां | अनिवार्य | अनिवार्य | अनिवार्य | |
बुनियादी नागरिक आधारिक संरचना (पानी, स्वच्छता, सीवरेज, सड़क, बिजली आदि) | अनिवार्य | अनिवार्य | अनिवार्य | अनिवार्य |
सूचना: PMAY के तहत loan चुकाने की अवधि 20 वर्ष है, लेकिन पात्र को 30 वर्ष की अवधि भी मिल सकती है, इस मामले में ब्याज सब्सिडी की गणना केवल 20 वर्षों के लिए की जाएगी।
Income Tax benefits under PMAY for the loan holders/ऋण धारकों के लिए PMAY के तहत आयकर लाभ
- पहले धारा 80EEA के तहत PMAY के loan धारकों के लिए वार्षिक आयकर पर ₹ 1.5 लाख तक की कर राहत थी।
- सरकार द्वारा धारा 80EEA के तहत लाभ का एक नया विस्तार है, जो loan धारकों को ₹ 2 लाख तक सालाना कर राहत प्रदान करता है धारा 24B के तहत।
- Section 80C के तहत पहली बार घर खरीदारी को मूलधन भुगतान(Principal payment) पर 1.5 लाख रुपये तक का tax benefit मिलता है, अगर stamp duty की सीमा के अनुसार उनकी संपत्ति की कीमत 45 लाख रुपये तक है।
PMAY का मुख्य उद्देश्य Real Estate क्षेत्र में खरीदी को बढ़ावा देना है और योजना की लागत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा तय अनुपात में साझा कीया गया है:
उत्तर-पूर्वी और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 90:10।
मैदानी क्षेत्रों के लिए 60:40।
PMAY योजना के लाभार्थियों की पहचान सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना(SECC) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से की जाएगी:
- अर्धसैनिक बलों और कार्रवाई में मारे गए जवानों के परिजनों की अगली और विधवाओं, पूर्व सैनिकों और एक सेवानिवृत्ति योजना के तहत आने वाले लोग।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति(SC/ST)।
- BPL के तहत अल्पसंख्यक और Non-SC/ST।
- Bonded free laborers.
Documents required for applying under PMAY/PMAY के तहत आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
For Beneficiaries owing business/व्यवसाय करनेवाले लाभार्थी
- व्यापार के पते का प्रमाण
- आय का प्रमाण
For Working Beneficiaries/नौकरी करनेवाले लाभार्थी
- सरकारी पहचान प्रमाण
- आय का प्रमाण
- संपत्ति का दस्तावेज प्रमाण
How to check SECC Family member details?/SECC परिवार के सदस्य के विवरण की जांच कैसे करें?
PMAY के लिए SECC परिवार के सदस्य के विवरण की जाँच करने के लिए-
- PMAY(Official Website) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- “Stakeholder” पर जाएं और “SECC Family Member Details” पर click करें।
- अगले पेज पर अपना राज्य चुनें और अपना PMAY 7 अंकों की ID दर्ज करें और “Get Family Member Details” पर click करें।
How to apply for the Pradhan Mantri Awas Y-Urban/PMAY-U के लिए आवेदन कैसे करें:
लोगों को PMAY के तहत आवेदन करना बहुत मुश्किल और उलझन भरा लगता है।
आवास और विकास मंत्रालय के अनुसार, प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए आवेदन करने के दो तरीके हैं।
I. Online
- PMAY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।(व्यक्ति के पास आवेदन करने के लिए वैध आधार कार्ड होना चाहिए)
- “Citizen Assessment” विकल्प पर जाएं और फिर “Apply Online” पर click करें
- अब आप “Aadhaar number/Virtual ID” और नाम दर्ज करें, check box(✓) पर क्लिक करें और “Check” पर click करें
- अब आपको Application Form दिखाई देगा, जहाँ भी आवश्यक हो form भरें और आवश्यक विकल्पों का चयन करें।
- Form भरने के बाद captcha एंटर करें और “Save” पर click करें
यदि आप भरे हुए form की copy चाहते हैं, तो form भरने के बाद print पर क्लिक करें।
II. Offline
आप Application Form तैयार करने के लिए उपर दिए चरणों का पालन कर सकते हैं और printout लेने के बाद नजदीकी सरकारी सामान्य सेवा केंद्र(CSC) कार्यालय में जाएं और वहां form और आवश्यक दस्तावेज(xerox) जमा करें।
या/
आप किसी भी स्थानीय सरकारी सामान्य सेवा केंद्र(CSC) पर अपने आधार कार्ड के साथ जा सकते हैं और वहां उपलब्ध PMAY form भर सकते हैं(Form मूल्य – ₹ 25 + GST)।
आवेदन की प्रक्रिया PMAY-U और PMAY-G दोनों में समान है
प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के बारे में सारी जानकारी
How to track your PMAY Assessment status?/अपनी PMAY आकलन स्थिति को कैसे ट्रैक करें?
आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के पश्चात् यदि आप अपने आवेदन की स्थिति को track करना चाहते हैं तो:
- PMAY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और “Citizen Assessment” के तहत “Track your Assessment Status” विकल्प पर click करें
- खोज के लिए अपनी पसंद का चयन करें, “By Name, Father’s Name & Mobile No” “By Assessmen ID“.
By Name, Father’s Name & Mobile No विकल्प में
राज्य, शहर का नाम, जिला नाम चुनें, अपना नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर दर्ज करें और Submit पर क्लिक करें।
आप अपने आकलन की स्थिति देखेंगे
By Assessmen ID विकल्प में
आपको मूल्यांकन ID और Mobile No. दर्ज करें और Submit पर click करें
उपरोक्त पोस्ट में हमने आपको PMAY-G/PMAY-U में पंजीकरण के लिए पात्रता और प्रक्रिया के साथ-साथ PMAY की सही और अधिकतम जानकारी प्रदान करने की पूरी कोशिश की है। यदि हमसे कुछ जानकारी छूट गयी हों, तो कृपया हमें टिप्पणियों(Comments) या हमारे संपर्क फ़ॉर्म(Contact form) के द्वारा सूचित करने में संकोच न करें। इसके अलावा अगर आपको प्रक्रिया में कोई समस्या आती है, तो आप नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर या ईमेल पते पर संपर्क कर सकते हैं।
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