PM Kisan Mandhan Yojana Apply online registration Form 20241: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, लिस्ट, टोल फ्री नंबर – Yojana Application Form

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 प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना वृद्धावस्था संरक्षण और असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए है। ये ज्यादातर रिक्शा चालक, स्ट्रीट वेंडर, मिड-डे मील वर्कर, हेड लोडर, ईंट भट्ठा वर्कर, कॉबलर, रैग पिकर, घरेलू कामगार, वॉशरमेन, होम-बेस्ड वर्कर्स, खुद-अकाउंट वर्कर, एग्रीकल्चर वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के रूप में लगे हुए हैं। , बीड़ी श्रमिकों, हथकरघा श्रमिकों, चमड़े के श्रमिकों, दृश्य-श्रव्य श्रमिकों या इसी तरह के अन्य व्यवसायों में।

Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार Shram Yogi Maandhan Yojana के जरिए अबतक करीब 43.7 लाख लोग जुड़ चुके हैं. इस स्कीम के तहत ऐसा कोई भी भारतीय नागरिक जुड़ सकता है, जिसकी उम्र 18 साल से 40 साल के बीच हो। योजना के तहत हर महीने एक आंशिक योगदान के जरिए वह आजीवन 3000 रुपये पेंशन का हकदार बन सकता है। खास बात यह है कि इस स्कीम के तहत खाता खोलने के लिए सिर्फ 2 दस्तावेजों की ही आवश्यकता होगी। इसके अलावा आपके पास मोबाइन नंबर होना चाहिए। PM Shram Yogi Maandhan Yojana से जुडी सभी जानकारी के हमारे आर्टिकल को अंत तक ध्यान से पढ़ें।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

जैसा की हमने आपको बताया है की भारत सरकार ने असंगठित श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक पेंशन योजना शुरू की है, जिसका नाम प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धान (PM-SYM) योजना है। Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana के तहत असंगठित श्रमिक ज्यादातर गृह आधारित श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, मिड-डे मील वर्कर, हेड लोडर, ईंट भट्ठा मजदूर, कोबलर, रैग पाइकर, घरेलू कामगार, वाशर मैन, रिक्शा चालक और इसी तरह के अन्य व्यवसाय जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये प्रति माह है। या उससे कम है और 18-40 वर्ष के आयु वर्ग के हैं, इन्हे इसके अंतर्गत पात्र माना गया है।

योजना का नाम   प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
शुरू किया गया   पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा 
लॉन्च की तारीख   31 मई 2024
नामांकन शुरू   उपलब्ध
नामांकन की अंतिम तिथि   अभी घोषित नहीं किया गया है
लाभार्थी   छोटे व्यापारी और असंगठित श्रमिक
लाभ   60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रु पेंशन
आवेदन का तरीका   ऑनलाइन 
Toll Free Numbers 1800 267 6888

श्रम योगी मानधन योजना/ PM-SYM की विशेषताएं

यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसके तहत ग्राहक को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे।

न्यूनतम बीमा पेंशन => पीएम-एसवाईएम के तहत प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम रु। 3000 / – प्रति माह की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी।

पारिवारिक पेंशन =>  पेंशन की प्राप्ति के दौरान, यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी का जीवनसाथी परिवार पेंशन के रूप में लाभार्थी द्वारा प्राप्त पेंशन का 50% प्राप्त करने का हकदार होगा। पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी के लिए लागू होती है।

यदि किसी लाभार्थी ने नियमित योगदान दिया है और किसी भी कारण से मृत्यु हो गई है (60 वर्ष की आयु से पहले), उसका / उसके पति को नियमित योगदान के भुगतान के बाद योजना में शामिल होने और जारी रखने या बाहर निकलने के प्रावधानों के अनुसार योजना से बाहर निकलने का हकदार होगा।

श्रम योगी मानधन योजना के लिए पात्रता मापदंड

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के अनुसार, इस योजना के लिए पात्र होने के लिए ये शर्तें हैं।

  • एक असंगठित मजदूर होना चाहिए
  • 18 से 40 वर्ष के बीच प्रवेश आयु
  • मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम

नहीं होना चाहिए

  • संगठित क्षेत्र में नियुक्त (EPF / NPS / ESIC की सदस्यता)
  • एक आयकरदाता

PMSYM Yojana 2024 के लिए आवश्यक दस्तावेज

यदि आप Shram Yogi Mandhan Yojana के तहत आवेदन करना चाहते हैं, ो इसके लिए आपको निम्नलिखित दस्वावेज़ों की आवश्यकता होगी।

  1. आधार कार्ड
  2. पहचान पत्र
  3. बैंक खाता पासबुक
  4. पत्र व्यवहार का पता
  5. मोबाइल नंबर
  6. पासपोर्ट साइज फोटो

PM Shram Yogi Maandhan Yojana के तहत निवेश

पीएम श्रम योगी मानधन योजना के तहत निवेश की जानकारी निम्न प्रकार से है –

  • यदि कोई कर्मचारी 18 साल का है तो उसे प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में 60 साल की उम्र तक हर महीने 55 रुपये जमा कराने होंगे।
  • अगर कोई 29 साल का है तो उसे योजना में पेंशन पाने के लिए 60 साल की उम्र तक हर महीने 100 रुपये जमा कराने होंगे।
  • और यदि कोई कर्मचारी 40 साल की उम्र में इस योजना से जुड़ता है तो उसे हर महीने 200 रुपये का योगदान करना होगा।

ध्यान दें => महत्वपूर्ण बात यह है कि जितना योगदान खाताधारक का होगा, सरकार भी अपनी ओर से उतना ही योगदान करेगी। यह स्कीम वित्त वर्ष 2024-19 से ही लागू है और अबतक इससे 43.7 लाख लोग जुड़ चुके हैं।

PM-SYM केंद्र सरकार द्वारा योगदान का मिलान

पीएम-एसवाईएम 50:50 के आधार पर एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जहां चार्ट के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित आयु-विशिष्ट योगदान लाभार्थी और मिलान योगदान द्वारा किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति 29 वर्ष की आयु में इस योजना में प्रवेश करता है, तो उसे 100 / – प्रति माह का अंशदान देना होगा, 60 वर्ष की आयु तक केंद्र सरकार द्वारा 100 / – की समान राशि का योगदान दिया जाएगा।

PM Shram Yogi Maandhan Yojana के तहत नामांकन प्रक्रिया

ग्राहक के पास मोबाइल फोन, बचत बैंक खाता और आधार नंबर होना आवश्यक है। पात्र ग्राहक निकटतम सामान्य सेवा केंद्रों (CSC eGovernance Services India Limited (CSC SPV)) पर जा सकते हैं, और स्व-प्रमाणन आधार पर आधार संख्या और बचत बैंक खाते / जन-धन खाता संख्या का उपयोग करके PM-SYM के लिए नामांकित हो सकते हैं।

इसके बाद सुविधा प्रदान की जाएगी जहां ग्राहक पीएम-एसवाईएम वेब पोर्टल पर भी जा सकते हैं या स्व-प्रमाणन के आधार पर आधार नंबर / बचत बैंक खाते / जन-धन खाता नंबर का उपयोग करके मोबाइल ऐप और स्व-रजिस्टर डाउनलोड कर सकते हैं।

श्रम योगी मानदंड योजना के तहत नामांकन एजेंसियां

नामांकन सभी सामान्य सेवा केंद्रों द्वारा किया जाएगा। असंगठित श्रमिक अपने आधार कार्ड और बचत बैंक खाता पासबुक / जनधन खाते के साथ अपने निकटतम सीएससी पर जा सकते हैं और योजना के लिए अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। पहले महीने के लिए अंशदान राशि का भुगतान नकद में किया जाएगा जिसके लिए उन्हें एक रसीद प्रदान की जाएगी।

PM-SYM Facilitation Center

एलआईसी के सभी शाखा कार्यालय, ईएसआईसी / ईपीएफओ के कार्यालय और केंद्र और राज्य सरकारों के सभी श्रम कार्यालय योजना के बारे में असंगठित श्रमिकों को, इसके लाभों और उनके संबंधित केंद्रों पर पालन की जाने वाली प्रक्रिया की सुविधा प्रदान करेंगे।

इस संबंध में, LIC, ESIC, EPFO ​​के सभी कार्यालयों द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों के सभी श्रम कार्यालयों द्वारा किए जाने वाले प्रबंध नीचे दिए गए हैं।

  • सभी एलआईसी, ईपीएफओ / ईएसआईसी और केंद्र और राज्य सरकारों के सभी श्रम कार्यालय असंगठित श्रमिकों की सुविधा के लिए एक “सुविधा डेस्क” स्थापित कर सकते हैं, योजना की विशेषताओं के बारे में मार्गदर्शन कर सकते हैं और उन्हें निकटतम सीएससी को निर्देशित कर सकते हैं।
  • प्रत्येक डेस्क में कम से कम एक स्टाफ हो सकता है।
  • उनके पास मुख्य द्वार पर पृष्ठभूमि, स्टैंडी होगी और असंगठित श्रमिकों को प्रदान की जाने वाली हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में पर्याप्त संख्या में ब्रोशर छपे होंगे।
  • असंगठित श्रमिक आधार कार्ड, बचत बैंक खाते / जनधन खाते और मोबाइल फोन के साथ इन केंद्रों का दौरा करेंगे।
  • हेल्प डेस्क में इन कर्मचारियों के लिए उपयुक्त बैठने और अन्य आवश्यक सुविधाएं होंगी।
  • योजना के बारे में असंगठित श्रमिकों की सुविधा के लिए कोई अन्य उपाय, उनके संबंधित केंद्रों में।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना बीच में छोड़ने (एग्जिट) करने की शर्ते

यदि आप PMSYM Yojana के अंतर्गत एग्जिट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा।

इस योजना में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के रोजगार की अनिश्चित प्रकृति को देखते हुए एक लचीली निकास प्रक्रिया है। जो इस प्रकार से है –

  • बचत बैंक से ब्याज दर के साथ केवल लाभार्थी का योगदान ग्राहकों को लौटाया जाएगा यदि वे 10 साल के भीतर इस योजना को छोड़ देते हैं।
  • यदि सब्सक्राइबर 10 वर्ष के बाद भी स्कीम से बाहर निकलता है, लेकिन 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले, लाभार्थी का संचित ब्याज या बचत बैंक से ब्याज (जो भी अधिक हो) को वापस कर दिया जाएगा।
  • यदि योजना में नियमित योगदान दिया जाता है, और अंशदान की अवधि के दौरान ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, तो जीवनसाथी नियमित भुगतान करके या योजना से बाहर निकलकर लाभार्थी का योगदान प्राप्त करने के साथ-साथ बचत की रूचि लेकर योजना की ओर जारी रह सकता है। बैंक या संचित ब्याज, जो भी अधिक हो।
  • यदि ग्राहक और उसके पति की मृत्यु हो जाती है, तो पूरी राशि वापस योजना में डाल दी जाएगी।
  • यदि सब्सक्राइबर स्थायी रूप से अक्षम हो जाता है, तो पति या पत्नी लाभार्थी के योगदान और बचत बैंक के ब्याज या संचित ब्याज, जो भी अधिक हो, द्वारा स्कीम से बाहर निकलने या स्कीम से बाहर निकलने में जारी रखने में सक्षम होगा।
  • सरकार अन्य निकास प्रावधानों के अनुसार लागू कर सकती है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन के प्रति योगदान

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-योजना के लिए अंशदान 50:50 के आधार पर ग्राहक और केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। सब्सक्राइबर द्वारा जो योगदान दिया जाता है, सब्सक्राइबर द्वारा अपने बैंक खाते या उनके जन-धन खाते से ऑटो-डेबिट किया जाएगा। ग्राहक की आयु के आधार पर, एक पूर्व निर्धारित राशि, जब तक कि वह 60 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंच जाती, तब तक ग्राहक को भुगतान किया जाना चाहिए। उतना ही योगदान सरकार द्वारा भी किया जाता है।

यहां हम आपको लिस्ट प्रदान कर रहें हैं, जिसमें ग्राहक और सरकार द्वारा किए जाने वाले मासिक योगदान का उल्लेख किया गया है-

A B C D E = C+D
18 42 55 55 110
19 41 58 58 116
20 40 61 61 122
21 39 64 64 128
22 38 68 68 136
23 37 72 72 144
24 36 76 76 152
25 35 80 80 160
26 34 85 85 170
27 33 90 90 180
28 32 95 95 190
29 31 100 100 200
30 30 105 105 210
31 29 110 110 220
32 28 120 120 240
33 27 130 130 260
34 26 140 140 280
35 25 150 150 300
36 24 160 160 320
37 23 170 170 340
38 22 180 180 360
39 21 190 190 380
40 20 200 200 400

यदि आप Shram Yogi Maandhan Pension Yojana के तहत अपना ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।

  • इसके लिए आपको सबसे पहले अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र में जाना होगा। यहां आपको अपने सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। जैसे –
  1. आधार कार्ड,
  2. बैंक की पासबुक,
  3. मोबाइल नंबर आदि
  • दस्तावेज सी एससी अधिकारी के पास जमा करने के बाद वह आपका श्रम योगी मानधन पेंशन योजना फॉर्म भर देंगे।

Shram Yogi Maandhan Pension Yojana Form PDF

  • यहां से आप फॉर्म का प्रिंट भी प्राप्त कर सकते हैं।
  • इस प्रकार आसानी से आपका PMSYM Scheme में ऑफलाइनआवेदन हो जायेगा।

यदि आप Shram Yogi Maandhan Pension Yojana के तहत अपना ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।

Shram Yogi Maandhan Pension Scheme Online Application

  • क्लिक करते ही आपके सामने एक और पेज खुल जायेगा। जंहा आपको दो विकल्प दिखाई देंगे। जैसे नीचे चित्र में दर्शाया गया है।

Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana apply

  • अब आपको यहां “Self Enrollment” के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक टेब खुलेगा।
  • यहां आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर “Proceed” पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा।

PMSYM Scheme Application Form

  • यहां आपको अपना नाम, ईमेल आईडी और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको “जेनरेट ओटीपी” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • फिर आपको OTP दर्ज करके “सत्यापित करें” के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जायेगा। अब आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारियों को भरना होगा।
  • इसके बाद आपको सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर “Submit” पर क्लिक करना होगा।
  • इस तरह आप आसानी से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana) में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • इसी प्रकार आप सीएससी वी एल ई के माध्यम से भी श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में आवेदन कर सकते हैं

PM-SYM श्रम योगी मानदंड योजना शिकायत निवारण

योजना से संबंधित किसी भी शिकायत को दूर करने के लिए, ग्राहक ग्राहक देखभाल नंबर 1800 267 6888 पर संपर्क कर सकते हैं, जो 24 * 7 आधार (15 फरवरी 2024 से प्रभावी होने के लिए) पर उपलब्ध होगा। वेब पोर्टल / ऐप में शिकायतें दर्ज करने की सुविधा भी होगी।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना टोल फ्री नंबर – 18002676888

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

  • प्रश्न => PM-SYM क्या है?
    उत्तर => प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-दान (पीएम-एसवाईएम) 18 से 40 वर्ष की आयु के लिए असंगठित श्रमिकों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसकी मासिक आय रु .5000 या उससे कम है।
  • प्रश्न => इस योजना की सदस्यता कौन ले सकता है?
    उत्तर => 18-40 वर्ष के आयु वर्ग में कोई भी असंगठित श्रमिक, जिसका काम प्रकृति में आकस्मिक है, जैसे घर पर आधारित श्रमिक, सड़क विक्रेता, सिर पर लोडर, ईंट भट्ठा, कोबलर्स, चीर बीनने वाले, घरेलू कामगार, वॉशर-मैन 15,000 / – रुपये से कम मासिक आय वाले रिक्शा पुलर्स, ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक, स्वयं खाता श्रमिक, कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, चमड़ा श्रमिक आदि। श्रमिक को किसी भी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस), कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन योजना के तहत कवर नहीं किया जाना चाहिए और आयकर दाता नहीं है।
  • प्रश्न => इस योजना का क्या लाभ है?
    उत्तर => यदि कोई असंगठित श्रमिक इस योजना की सदस्यता लेता है और 60 वर्ष की आयु तक नियमित योगदान देता है, तो उसे रु 3000 / की न्यूनतम मासिक पेंशन मिलेगी। उसकी मृत्यु के बाद, पति या पत्नी को मासिक पारिवारिक पेंशन मिलेगी जो पेंशन का 50% है।
  • प्रश्न => लाभार्थी कितने वर्षों तक योगदान देगा?
    उत्तर => एक बार जब लाभार्थी 18-40 वर्ष के बीच प्रवेश की आयु में योजना में शामिल हो जाता है, तो उसे 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक योगदान करना होगा।
  • प्रश्न => योजना के तहत कितनी पेंशन मिलेगी? किस उम्र में?
    उत्तर => योजना के तहत, न्यूनतम पेंशन रु। 3000 / – प्रति माह का भुगतान किया जाएगा। यह पेंशन सब्सक्राइबर की 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर शुरू होगी।
  • प्रश्न => इस योजना में शामिल होने के हकदार कौन नहीं हैं?
    उत्तर => इस योजना के तहत कोई भी कर्मचारी जो किसी भी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना जैसे एनपीएस, ईएसआईसी, ईपीएफओ और एक आयकर दाता के तहत आता है, योजना में शामिल होने का हकदार नहीं है।
  • प्रश्न => इस योजना में शामिल होने की प्रक्रिया क्या होगी?
    उत्तर => इस योजना के तहत, ग्राहक, निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर का दौरा कर सकते हैं और स्व-प्रमाणन आधार पर आधार संख्या और बचत बैंक खाते / जन-धन खाता संख्या का उपयोग करके पीएम-एसवाईएम के लिए नामांकित हो सकते हैं। एलआईसी के सभी शाखा कार्यालय, ईपीएफओ / ईएसआईसी के कार्यालय भी नामांकन के लिए योजना, इसके लाभ और पालन की जाने वाली प्रक्रिया के बारे में ग्राहकों को सुविधा प्रदान करेंगे। वे उन्हें निकटतम सीएससी का पता लगाने की सलाह भी देंगे।
  • प्रश्न => मैं नामांकन के लिए कहां जाऊं?
    उत्तर => आप नामांकन के लिए निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं। आप लोकेटर का उपयोग   www.csclocator.com पर कर सकते हैं।

यहां हमने आपको “प्रधानमंत्री श्रम योगी मानदंड योजना(Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana)” से जुडी अभी जानकारी आपको प्रदान की है। यदि आपको इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछना हो तो आप हमे नीचे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अन्य सभी सरकारी योजनाओ की सबसे पहले व सटीक जानकारी पाने के लिए हमारी वेबसाइट yojanadhara.in के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद –