मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना | लाभ, पात्रता और पंजीकरण कैसे करें? | CM krishak durghatna Kalyan Yojana

आज हम आपको मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के बारे में अपने इस आर्टिकल में बताने जा रहे हैं l इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री  योगी आदित्यनाथ जी कर कमलों के द्वारा  21 जनवरी 2020 को हुई थी l

इस योजना को  मुख्यमंत्री जी के द्वारा किसान कल्याण हित को देखते हुए की गई थी क्योंकि हमारे देश के किसान लगभग हमेशा ही आर्थिक तंगी का सामना  करते रहते है इसीलिए किसान के विपदा समय को देखते हुए  काम करते समय या फिर दुर्भाग्यवश वह किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो इस स्थिति में किसान की परिवार की आर्थिक स्थिति पर काफी गहरा असर पड़ता है l

इसी समस्याओं को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की गई है जिसमें दुर्घटना हो जाने पर की स्थिति में यदि किसी किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी फैमिली के लिए एक मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी जिससे किसान की परिवारिक स्थिति को आर्थिक मजबूती मे सहायता  हो सके  l

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2022 से संबंधित किसी भी जानकारी के बारे में आज हम आपको अपने इस आर्टिकल में बताने जा रहे हैं l यह योजना क्या है इसके लाभ, विशेषताएं, उद्देश्य,पात्रता,जरूरी दस्तावेज क्या-क्या है और इसके लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं इन सभी जानकारियों के बारे में जानने के लिए हमारे इस आर्टिकल को बहुत ही ध्यान से पढ़िए l

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना क्या है ? What is Chief Minister Farmer Accident Welfare Scheme?

Mukhyamantri krishak durghatna Kalyan Yojana को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों के कल्याण के लिए शुरू किया गया है इस योजना के तहत यदि किसी भूमिहीन किसान या फिर किसी मजदूर जो कि किसी अन्य किसान की भूमि पर कार्य करता है कि किसी दुर्घटना के दौरान कोई भी शारीरिक क्षति या मृत्यु हो जाती है तो किसान या उस पर आश्रित उसके परिवार को अनुदान के रूप में ₹500000 तक की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी।

और यदि कोई  किसान  60% से अधिक विकलांग हो जाता है तो उसे इस योजना के तहत ₹ 2 lakh  से ₹ 3 lakh तक का मुआवजा प्रदान किया जाएगा l लेकिन यह योजना केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए है इसीलिए उत्तर प्रदेश राज्य के सभी दुर्घटनाग्रस्त किसानों को इस योजना के माध्यम से मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी जिस से दुर्घटनाग्रस्त होने वाले किसान  और उस पर आश्रित उसके परिवार को एक आर्थिक सहायता प्रदान हो सके l

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के मुख्य उद्देश्य Main Objectives of Chief Minister Farmer Accident Welfare Scheme

इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसान के  और उसके परिवार ऊपर विपदा के समय होने वाली आर्थिक तंगी में सरकार उस किसान और उसके परिवार को मुआवजा राशि देकर एक सहायता प्रदान करें जिससे किसानों का आर्थिक उत्थान हो सके और उस किसान की विपरीत परिस्थितियों में आर्थिक मदद भी हो सके l

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की विशेषताएं Features of Chief Minister Farmer Accident Welfare Scheme

  • यह योजना केवल उत्तर प्रदेश राज्य के निवासियों के लिए ही कार्यरत है l
  • इस योजना में उत्तर प्रदेश राज्य के सभी छोटे- बड़े किसान या फिर वे किसान जो भूमिहीन है इस योजना के अंतर्गत लाभ उठा सकते हैं l
  • इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है कि दुर्घटना के समय किसान के परिवार को मुआवजा राशि उपलब्ध करा के परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सके l
  • इस योजना के दौरान यदि किसान विकलांग उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को ₹5 लाख तक की राशि प्रदान की जाएगी l
  • इस योजना का लाभ किसानों के उन परिवारों को ही मिले जगह जिन किसानों की मृत्यु या विकलांगता के शिकार 14 सितंबर 2019 के बाद हुए हैं l
  • राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार वालों को 45 दिन के भी अंदर आवेदन करना होगा यदि वह 45 दिन के बाद आवेदन करता है तो उसका आवेदन अमान्य माना जाएगा l

कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत मिलने वाली आर्थिक सहायता

मुआवजे के लाभार्थीसहायता राशि
दुर्घटना में मृत्यु हो जाने वाले किसान के परिवार5 लाख रूपये
60 % किलांगता वाले किसान2 लाख रूपये
दुर्घटना में आँखे चले जाने के कारण5 लाख रूपये
एक हाथ तथा 1 पैर में नुक्सान वाले किसान5 लाख रूपये
दोनों हाथ दोनों पैर ना होने वाले किसान5 लाख रूपये

कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में कौन कौन सी दुर्घटना शामिल है –

  • जब किसी किसान के साथ कोई भी दुर्घटना होती है तो उस स्थिति में उसके परिवार को मुआवजा दिया जाएगा क्योंकि सरकार के द्वारा कुछ दुर्घटनाएं निर्धारित की गई हैं जिनके अंतर्गत यह राशि प्रदान की जाएगी
  • किसान के घर में आग लगने पर, किसान का घर मे बाढ़ आने पर, बिजली गिरने पर करंट लगने पर l
  • किसान को किसी सांप के द्वारा काट लिए जाने पर ,किसी जीव जंतु के काटने पर या उस जीव जंतु के  आक्रमण करने की स्थिति में l
  • कोई भी प्राकृतिक आपदा जैसे आंधी तूफान,  वृक्ष गिरना , आकाश से बिजली गिरना etc. की स्थिति मे l

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए पात्रता Eligibility for Chief Minister Farmer Accident Welfare Scheme

  • इस योजना के लिए सबसे मुख्य पात्रता किसान का उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है l
  • इस योजना के लिए किसान की उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच ही होनी चाहिए इससे कम या अधिक उम्र का व्यक्ति इस योजना के लिए अपात्र होगा l
  • किसी किसान की मृत्यु हो जाने के पर उसके परिवार वालों को राशि मुहैया करायी जायेगी इसके लिए उनके परिवार में उसके माता-पिता, पत्नी, बेटा, बेटी, बहू, पोता और पोती  आदि ही मुआवजे के हकदार होंगे l
  • यदि किसी किसान के पास भूमि नहीं है और वह बताया पट्टे की जमीन पर खेती करता है तो ऐसे किसानों को भी कृषक दुर्घटना योजना का लाभ का पात्र माना जाएगा l

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए जरूरी दस्तावेज Documents required for Chief Minister Farmer Accident Welfare Scheme

इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज अनिवार्य है जिनके बारे में हमने आपको निम्नलिखित बताया है –

  • उत्तर प्रदेश का किसान का निवास का प्रमाण
  • किसान का आयु का प्रमाण
  • किसान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अथवा जहां पर पोस्टमार्टम संभव नहीं है पुलिस द्वारा किया गया पंचनामा l
  • किसान का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • दिव्यांग  की स्थिति में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
  • आवेदक का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र
  • आवेदक की बैंक पासबुक की छायाप्रति
  • आवेदक का मोबाइल नंबर आधार कार्ड
  • आवेदक की खतौनी की छाया प्रति या पाटीदार हेतु दी गई प्रमाणित प्रति l

मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया Procedure to apply under Chief Minister Agricultural Accident Welfare Scheme

  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान के उत्तराधिकारी के लिए आवेदन करना होगा जिसके लिए आवेदक को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का आवेदन पत्र इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड करना होगा l
  • जिसमें पूछी गई महत्वपूर्ण जानकारी को जैसे नाम पिता का नाम जन्म तिथि थाना जनपद और दुर्घटना का कारण आदि को बहुत ही सावधानी पूर्वक फिल करना होगा l
  • सभी जानकारी को सही से भरकर महत्वपूर्ण दस्तावेजों जिनके बारे में हमने आपको ऊपर बताया है को अटैच करके तहसील  कार्यालय में जमा करा दें l
  • अधिकारियों के द्वारा इस घटना और आपकी दस्तावेजों की जांच की जाएगी जिसके उपरांत आवेदक के बैंक अकाउंट में सीधे धनराशि ट्रांसफर कर दी जाएगी l
  • इस प्रकार से आप कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं l

योजना से संबंधित प्रश्न उत्तर

Q: मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना कब शुरू की गयी ?

Ans: सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 21 जनवरी 2020 को में की गई थी l जिसके तहत किसी किसान की दुर्घटना की स्थिति में मृत्यु या विकलांगता के आधार पर उसके परिवार को सहायता राशि प्रदान करना है l

Q:  मुख्य मंत्री किसान दुर्घटना योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं ?

Ans: इसके लिए आप तहसील से या स्वता ही किसान दुर्घटना कल्याण योजना का फॉर्म लेकर भरकर उसे तहसील में जमा करा सकते हैं जांच पड़ताल के उपरांत आपको इस योजना की मुआवजा राशि आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी l

Q: मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना योजना के लिए सहायता राशि क्या है  ?

Ans: इस योजना के तहत यदि किसी किसान की दुर्घटना के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को पांच लाख रुपए और यदि किसी किसान की 60% से अधिक विकलांगता पाई जाती है तो उसे ₹2 लाख से  ₹3 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाएगी l

निष्कर्ष:-

यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं और आप भी एक किसान फैमिली से संबंध रखते हैं तो आप भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं आज हमने अपने इस आर्टिकल में आपको   मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है l हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई संपूर्ण एवं व्यवस्थित जानकारी पसंद आई होगी l तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना अनुभव जरूर बताएं साथ ही हमारे इस आर्टिकल को जरूरतमंदों दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले l धन्यवाद!

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