नमस्कार दोस्तों आज हम आपको अपने इस आर्टिकल में मुख्यमंत्री किसान सहायक योजना के बारे में बताने जा रहे हैं l इस योजना की शुरुआत गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रुपाणी जी के हाथों से हुई थी इस योजना की शुरुआत गुजरात के किसानों की ध्यान में रखकर की गई थी जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि किसानों की फसल का नुकसान होने पर इस योजना के द्वारा नुकसान की भरपाई की जाती है जिससे किसान अपना जीवन यापन कर सकें और अपनी स्थिति को सुधार सकें जिससे किसानों की आय में कोई भी कमी ना हो l
हम आपको बता दें कि यदि किसानों का नुकसान किसी भी प्राकृतिक आपदा की वजह से होता है इसीलिए गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत की है जिसके अंतर्गत राज्य सरकार किसी भी प्राकृतिक आपदा के तहत होने वाले नुकसान की भरपाई करेगी l
Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana से संबंधित किसी भी जानकारी के बारे में आज हम आपको अपने इस आर्टिकल में बताने जा रहे हैं l यह योजना क्या है इसके लाभ, विशेषताएं, उद्देश्य,पात्रता,जरूरी दस्तावेज क्या-क्या है और इसके लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं इन सभी जानकारियों के बारे में जानने के लिए हमारे इस आर्टिकल को बहुत ही ध्यान से पढ़िए l
मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना क्या है ? What is the Mukhyamantri Kisan Sahay scheme ?
गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रुपाणी जी के द्वारा गुजरात के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए 10 अगस्त 2022 इस योजना की शुरुआत की गई थी जिसे मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना के नाम से जाना जाता है इस योजना में किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले फसल के नुकसान की भरपाई के लिए एक सहायता राशि प्रदान की जाएगी जिससे वे अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए अधिक समस्याओं का सामना ना करना पड़े l
इस योजना के अंतर्गत यदि किसानों को फसल का 33 % से 60 % तक फसल खराब होती है तो उन्हें ₹20000 प्रति हेक्टेयर की दर से एक मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी और यदि उनकी फसल का 60% या उससे अधिक फसल नष्ट हो जाता है तो उन्हें ₹25000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सहायता राशि प्रदान की जाएगी l
मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के उद्देश्य Objectives of Chief Minister Kisan Sahay Yojana
जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे देश में मौसम के परिवर्तन के कारण आए दिन कोई न कोई आपदा आती ही रहती है जिससे किसानों को बहुत ही नुकसान होता रहता है इन्हीं प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों की फसलों के नुकसान को देखते हुए गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं से आहत होकर कृषि छोड़ रहे किसानों को लिए उत्साहित करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है जिससे प्रदेश में और प्रदेश के द्वारा देश के खाद्यान्न भंडार में होने वाले खाद्य पदार्थों की आपूर्ति निरंतर होती रहे l
इसके लिए किसान भाइयों को कोई भी बीमा योजना की तरह प्रीमियम शुल्क नहीं जमा करना होगा l इसके साथ ही हम किसान भाइयों की उचित जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत एक किसान को अधिक से अधिक 4 हेक्टेयर जमीन पर ही मुआवजा की राशि प्रदान की जा सकती है l
मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की सहायता राशि की परिस्थितियों के लिए शर्तें
सूखा होने की स्थिति में : यदि प्रदेश के किसी भी स्थान पर 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो ऐसी स्थिति में उस स्थान के किसान इस योजना के अंतर्गत क्लेम के लिए आवेदन कर सकता है l
भारी बारिश होने की स्थिति में : प्रदेश में यदि 35 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा लगातार 48 घंटे तक होती रहे तो किसान की फसल के लिए काफी क्षति होती है इस स्थिति में किसान इस योजना के अंतर्गत मुआवजे के लिए आवेदन कर सकता है l
बेमौसम बारिश होने की स्थिति में : यदि बारिश का मौसम नहीं है फिर भी ऐसी बारिश हो जाती है जो किसान की फसल को बर्बाद कर देती है तो ऐसी स्थिति में भी किसान इस योजना के द्वारा लाभान्वित होने के लिए आवेदन कर सकते हैं l
जैसा कि सरकार के द्वारा बेमौसम बारिश का समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक तय किया गया है इस समय सीमा में बारिश होती है तो आवेदक मुआवजा प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है l
गुजरात किसान सूचना की अंतर्गत दी जाने वाली सहायता
- यदि राज्य के किसी भी इलाके में किसानों के लिए प्राकृतिक आपदाओं के तहत फसल की बर्बादी होती है तो सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए मुआवजा राशि प्रदान करेगी l
- इस योजना के तहत प्रदेश के किसी भी किसान को अधिक से अधिक 4 हेक्टेयर जमीन पर ही मुआवजा प्रदान किया जा सकता है l
- यदि किसी भी किसान की फसल उपरोक्त आपदाओं के अनुसार 33 % से 60% तक खराब हो जाती है तो सरकार की इस योजना के मुताबिक किसान को ₹20000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सहायता राशि प्रदान की जाएगी l
- यदि प्रदेश के किसी किसान की 60% से अधिक फसल उपरोक्त प्राकृतिक आपदाओं के कारण बर्बाद हो गई है तो सरकार द्वारा ₹25000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सहायता राशि उस किसान को प्रदान की जाएगी l
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रदेश के किसी भी किसान को किसी भी तरह की बीमा प्रीमियम भरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है यह राशि फसल बर्बाद होने के बाद सरकार के द्वारा आवेदन के पश्चात सीधे किसान को दे दी जाएगी l
मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के लिए पात्रता Eligibility for Chief Minister Kisan Sahay Yojana
यदि गुजरात राज्य के कोई भी किसान इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदक को कुछ जरूरी पात्रता पूरी कर रही होंगी जिनके बारे में हमने नीचे बताया है :
- आवेदक का गुजरात का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है l
- इस योजना के तहत राज्य के केवल किसान भाइयों को ही पात्र माना जाएगा l
- आवेदक का आधार कार्ड
- आवेदक का पहचान पत्र
- आवेदक का मूल निवास प्रमाण पत्र
- आवेदक का फोन नंबर
- आवेदक की बैंक अकाउंट नंबर और पासबुक की छाया प्रति
- आवेदक की दो पासपोर्ट साइज के फोटो
- इत्यादि l
मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के लिए आवेदन कैसे करें? How to apply for Chief Minister Kisan Sahay Yojana?
गुजरात राज्य के ऐसे किसान जो इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं आवेदन कर सकते हैं लेकिन इनके लिए कुछ समय अभी इंतजार करना होगा क्योंकि सरकार की श्रम एवं कृषि विभाग के द्वारा गुजरात मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया अभी शुरू नहीं की गई है, लेकिन आपको इस बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है.
क्योंकि जब भी विभाग के द्वारा इस आवेदन प्रक्रिया के उपलक्ष में कोई भी ऑफिशल नोटिफिकेशन जारी होगा तो हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से आपको बताते रहेंगे. अभी इस योजना के ऑफिशियल पोर्टल को बनाने के लिए काम चल रहा है इसीलिए आपको और हमें थोड़े दिन और इंतजार करना होगा l अपडेटेड जानकारी प्राप्त करने के लिए हम समय-समय पर आप हमारी वेबसाइट पर पर विजिट करते रहिये l
योजना से संबंधित प्रश्न उत्तर
Q: मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना कब शुरू की गयी ?
Ans: सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत 10 August 2022 में की गई थी l जिसके तहत किसानों को प्राकृतिक आपदा के तहत होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार द्वारा सहायता राशि प्रदान की जाएगी l
Q: मुख्य मंत्री किसान सहाय योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं ?
Ans: इसके लिए कोई भी अभी पोर्टल लॉन्च नहीं किया गया है इस योजना के लिए अभी भी काम चल रहा है l विभाग के द्वारा जैसे ही कोई संबंधित जानकारी प्राप्त होगी हम आपके लिए लेकर हाजिर हो जाएंगे l
Q: मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के लिए सहायता राशि क्या है ?
Ans: यदि किसी किसान की 30% से 60% तक फसल बर्बाद हो जाती है तो उसे ₹20000 प्रति हेक्टेयर और यदि किसी किसान की 60% से ऊपर फसल नष्ट हो जाती है तो उसे ₹25000 प्रति हेक्टेयर की सहायता राशि प्रदान की जाएगी l
निष्कर्ष
यदि आप गुजरात राज्य के निवासी हैं और आप भी एक किसान फैमिली से संबंध रखते हैं तो आज हमने अपने इस आर्टिकल में आपको मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है l हमने आपको बताया है कि यह योजना क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य और इसके लिए जरूरी दस्तावेज कौन-कौन से हैं l
हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई संपूर्ण एवं व्यवस्थित जानकारी पसंद आई होगी l तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना अनुभव जरूर बताएं साथ ही हमारे इस आर्टिकल को जरूरतमंदों दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले l धन्यवाद!