|| मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना 2024 क्या है? | Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana Kya Hai in Hindi | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे करें? | एमपी मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के लाभ | मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के लिए जरूरी दस्तावेज ||
मध्यप्रदेश राज्य में ऐसे लोग जीवन यापन कर रहे हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वह अपनी बेटियों की शादी कर पाए। जिसकी वजह से गरीब परिवार के लोग अपनी लड़कियों की शादी नहीं कर पाते हैं और कई बार तो ऐसे परिवारों को बैंकों से लोन लेकर अपनी बेटियों का विवाह करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जाती है। मध्य प्रदेश राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana 2024 का शुभारंभ किया है।
जिसके माध्यम से प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य के निराश्रित निर्धन और तलाकशुदा महिलाओं की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक रूप से सहायता राशि मुहैया कराई जाती है। आप मध्य प्रदेश राज्य के निवासी हैं और अपनी बेटी के विवाह हेतु मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना 2024 के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको हमारा यह आर्टिकल पूरा लास्ट तक पढ़ना होगा।
क्योंकि आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम आप सभी के साथ मध्यप्रदेश में शासन के द्वारा गरीब परिवार की बेटियों के लिए शुरू की गई MP Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana 2024 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे मुख्यमंत्री कल्याण विवाह सहायता योजना क्या है? इसके उद्देश्य, लाभ, पात्रता मापदंड, जरूरी दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताने वाले हैं।
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना 2024 क्या है? | Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana Kya Hai in Hindi
जैसा कि आप सभी जानते हैं की गरीब परिवारों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वह अपनी बेटी का विवाह आसानी से कर सकें। हालांकि कई ऐसे गरीब नागरिक हैं जो अपनी बेटी का विवाह करने के लिए बैंकों से लोन ले लेते हैं लेकिन उसके बाद उन्हें उस लोन का भुगतान करने के दौरान कई आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी बात को केंद्र मानकर तथा नागरिकों की बेटी के विवाह हेतु आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश कल्याणी विवाह योजना 2024 की शुरुआत की है।
MP Kalyani Vivah Sahayata Yojana 2024 के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य के सभी निर्धन, निराश्रित, विधवा तलाकशुदा महिलाओं के विवाह के लिए ₹200000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है। ताकि इस धनराशि का उपयोग करके आर्थिक रूप से कमजोर परिवार बिना किसी समस्या के अपनी बेटी का विवाह अच्छी तरीके से कर सकें। मध्य प्रदेश राज्य के जो भी इच्छुक नागरिक मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना 2024 के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करना चाहते है।
लेकिन उन्हें इसके आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं है तो इस पोस्ट के निचले हिस्से में हमने आपके साथ Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana online registration प्रक्रिया के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताया है। इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ इस ब्लॉग पोस्ट में अंतर शब्द बने रहिए।
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना |
राज्य | मध्य प्रदेश |
साल | 2024 |
लाभार्थी | मध्य प्रदेश की बेटियां |
उद्देश्य | बेटियों के विवाह पर आर्थिक सहायता प्रदान करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
वेबसाइट | https://socialjustice.mp.gov.in/schemes/view/YXNxYWJLMkNDcHVrTFhqQkQzMTBKUT09 |
- एमपी जीवन जननी योजना 2024 | लाभ, पात्रता, उद्देश्य व अप्लाई प्रक्रिया | MP Jeevan Janani Yojana 2024
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का उद्देश्य | Objective of Chief Minister Kalyani Marriage Assistance Scheme
इस योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है, जिसे शुरू करने का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को उनकी बेटी के विवाह हेतु ₹200000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान करना है ताकि प्रदेश में किसी के पिता को अपनी बेटी की शादी करने के लिए किसी भी तरह की आर्थिक समस्या से जूझना ना पड़े।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana के अंतर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि लाभार्थी कन्या के बैंक खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर की जाती है। इस योजना के शुरू होने से मध्य प्रदेश राज्य के गरीब नागरिकों को अपनी बेटी का विवाह करने के लिए बैंक क्या पर वित्तीय संस्था से लोन लेने की आवश्यकता नहीं होगी जिससे अधिक से अधिक नागरिक आत्मनिर्भर और सशक्त करेंगे तथा गरीबी भी दूर होगी।
एमपी मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के लाभ | Benefits of MP Chief Minister Kalyani Marriage Assistance Scheme
इस योजना के माध्यम से राज्य के नागरिकों को कई सुविधाएं मिलेंगी साथ ही साथ उन्हें कई प्रकार के लाभ भी प्राप्त होंगे मुख्यमंत्री कल्याणी परिवार सहायता योजना 2024 के अंतर्गत मिलने वाले लाभ के बारे में हमने नीचे स्तर पूर्वक बताया है, जो कुछ इस प्रकार से है-
- मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के तहत प्रदेश सरकार के द्वारा बालिकाओं के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- योजना के तहत राज्य सरकार लाभार्थी बेटी के विवाह के लिए ₹200000 की सहायता राशि डायरेक्ट उनके बैंक खाते में प्रदान करेगी।
- अब राज्य के गरीब नागरिकों को अपनी बेटी का विवाह करने हेतु ऋण लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
- और बहन सरकार के द्वारा मिलने वाली वित्तीय सहायता राशि का उपयोग करके बिना किसी समस्या के अपनी बेटी का विवाह कर सकेंगे।
- जिससे राज्य में बेटियों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और राज्य में नागरिकों का जीवन स्तर भी बेहतर बनेगा।
- गरीबी रेखा से नीचे आने वाली निराश्रित, निर्धन, तलाकशुदा तथा विधवा महिलाएं इसका लाभ ले सकती हैं।
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के लिए पात्रता मापदंड | Eligibility Criteria for Chief Minister Kalyani Marriage Assistance Scheme
मध्य प्रदेश राज्य में निवास करने वाले जो भी गरीब परिवार मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना 2024 के अंतर्गत आवेदन करके लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें पहले इस योजना के लिए निर्धारित योग्यताओं को पूरा करना होगा जिनका पूरा विवरण हमने सूचीबद्ध रूप में विस्तार पूर्वक नीचे उपलब्ध कराया है जो कुछ इस प्रकार से है
- मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए बालिका का मूल रूप से मध्य प्रदेश का निवासी होना जरूरी है।
- लाभ प्राप्त करने के लिए अभी दत्त बालिका की आयु 18 वर्ष और पति की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- यदि कोई व्यक्ति आयकर दाता है तो उन्हें कल्याणी विवाह सहायता योजना मध्यप्रदेश का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- यदि आवेदनकर्ता शासकीय कर्मचारी या अधिकारी है तो वह इस योजना के अयोग्य माना जाएगा।
- मध्य प्रदेश राज्य के जो परिवार पेंशन योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रहे हैं उन्हें मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- यदि बालिका मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के सामूहिक विवाह समाराेह में विवाह करती है तो वह कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने के योग्य मानी जाएगी।
- अगर पति और पत्नी दोनों दंपत्ति दिव्यांग हैं तो इस स्थिति में केवल पत्नी को ही विवाह सहायता योजना का लाभ प्राप्त होगा।
- कोई भी नागरिक एकल विवाह करने पर भी मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ ले सकता है।
- इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए विवाह होने की दिनांक से 1 साल में आवेदन करना होगा।
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के लिए जरूरी दस्तावेज | Documents required for Chief Minister Kalyani Marriage Assistance Scheme
इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु आपको पहले आवेदन करना होगा जिसके दौरान आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की फोटोकॉपी को आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करके जमा करना होगा। आपकी सुविधा के लिए मुख्यमंत्री कल्याणी परिवार सहायता योजना 2024 के लिए निर्धारित दस्तावेजों की जानकारी नीचे उपलब्ध कराई गई है –
- पति-पत्नी का आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- आईडी आईडी
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की फोटो कॉपी
- विवाह प्रमाण पत्र
- पूर्व पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
- स्वाप्रमाणित घोषणा पत्र
- शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न होने का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
- स्व प्रमाणित घोषणा पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे करें? | How to apply under Madhya Pradesh Chief Minister Kalyani Marriage Scheme?
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया आसान स्टेप्स के माध्यम से हमें विस्तार पूर्वक नीचे पता ही है आप नीचे बताएगा स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना 2024 के अंतर्गत अपना पंजीकरण कर सकते है।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम आवेदन को अपने जिले के कलेक्टर/संयुक्त संचालक/उपसंचालक, सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण के कार्यालय में जाना होगा।
- उसके बाद आपको कार्यालय से Madhya Pradesh Chief Minister Kalyani Vivah Yojana Application Form प्राप्त करना होगा।
- अब आपको आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जरूरी जानकारियों को सही सही ध्यान पूर्वक दर्ज करना होगा।
- उसके पश्चात मांगेगा सभी अभिषेक दस्तावेजों की फोटोकॉपी को फॉर्म के साथ अटैच करना होगा।
- आवेदन फॉर्म तैयार होने के बाद आपको इसे जिले के कार्यालय कलेक्टर, संयुक्त/उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन लोक कल्याण के कार्यालय में जमा करना होगा।
- इस प्रकार आपका आवेदन सफलतापूर्वक मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना 2024 के अंतर्गत हो जाएगा।
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह प्रोत्साहन योजना सूची कैसे देखें? | How to see Chief Minister Kalyani Marriage Promotion Scheme list?
अगर आपने मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन किया है लेकिन अभी तक आपको इस योजना के अंतर्गत सहायता राशि प्राप्त नहीं हुई है तो नीचे बताए गए इस एप्स को फॉलो करके आप कल्याणी विवाह प्रोत्साहन योजना की लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते है, जो निम्न प्रकार से नीचे उपलब्ध है-
- मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना की लिस्ट देखने के लिए सबसे पहले आपको इसकी अधिकारिक वेबसाइट पर चले जाना है।
- इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमे आपको विवाह पोटर्ल का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कीजिए।
- क्लिक करते ही एक न पेज ओपन होगा इस पेज पर कन्या विवाह / निकाह के ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करें।
- जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने स्क्रीन पर पेज खुलकर आयेगा।
- उसके उपरांत आपको हितग्राहियों की सूची ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है।
- क्लिक करते ही आपके सामने मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह प्रोत्साहन योजना के स्वीकृत हितग्राहियों की लिस्ट ओपन हो जाएगी।
Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana Helpline Number
अगर किसी नागरिक को मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना 2024 के अंतर्गत आवेदन करने से संबंधित किसी भी तरह के समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो वह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लांच किए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते है, जिसका पूरा विवरण हमने नीचे उपलब्ध कराया है-
Mobile Number – 0755- 2556916
C.M. Helpline- 181
Toll Free Number – 1800 233 4397, 1800 233 5956
Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana Related FAQs
मध्य प्रदेश कल्याण विवाह सहायता योजना क्या है?
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना की शुरुआत मध्यप्रदेश राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बेटी के विवाह हेतु आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए शुरू किया है।
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया है?
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना 2024 का शुभारंभ मध्य प्रदेश राज्य के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गोहतल जी के द्वारा किया गया है।
एमपी कल्याण विभाग सहायता योजना के अंतर्गत महिलाओं को कितने रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है?
इस योजना के माध्यम से मध्यप्रदेश राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर, निर्धन, विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को शादी हेतु ₹200000 तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
मध्य प्रदेश कल्याणी विवाह सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे करें?
जो भी नागरिक मध्य प्रदेश कल्याण विभाग सहायता योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहता है तो हमने उसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की है आप ऊपर बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके कल्याण विभाग सहायता योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के अंतर्गत कितनी आयु सीमा रखी गई है?
इस योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा आवेदन करने वाली महिला की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 21 वर्ष रखी गई है।
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना को क्यों शुरू किया गया है?
मध्य प्रदेश राज्य में कई ऐसे परिवार हैं जो आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण का विवाह नहीं कर पाते हैं ऐसे परिवारों की मदद करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है ताकि गरीब परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त करके अपनी बेटी का विवाह आसानी से कर सकें।
निष्कर्ष
आज के इस लेख में मैंने आपको मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना 2024 क्या है? | Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana Kya Hai in Hindi के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस लेख में बताएं की जानकारी समझ आई होगी और आपके लिए उपयोगी साबित रही होगी।
अगर आपको हमारे आज के इस आर्टिकल में बताएगी जानकारी आपके लिए थोड़ी भी उपयोगी साबित रही हो तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस लेख को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि मध्य प्रदेश राज्य के अधिक से अधिक नागरिकों को मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी परिवार सहायता योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त हो सके।