Mukhyamantri Covid-19 Pariwar Arthik Sahayata Yojana online Apply :- पूरी दुनिया में कोरोनावायरस महामारी फैलने के बाद से ही भारत की केंद्र सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की थी। ताकि देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। लेकिन फिर भी इस महामारी की वजह से कई ऐसे परिवार भी है, जिन्होंने अपने परिवार के लिए आय अर्जित करने वाले परिजनों को खोया है। और अब उन परिवारों को अपना जीवन यापन करने में काफी दिक्कत उठानी पड़ रही है।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली राज्य सरकार ने Mukhya Mantri Covid-19 Pariwar Arthik Sahayata Yojana 2021 को प्रारंभ किया है। दिल्ली राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई यह उन परिवारों के लिए बहुत ही लाभकारी योजना है जिन्होंने कोरोना संक्रमण के कारण अपने परिवार के किसी सदस्य को खोया है या मृत्यु हो गयी है। इस योजना के तहत जिन परिवारों के किसी भी सदस्य की मृत्यु हुई है उन परिवारों को दिल्ली राज्य सरकार की ओर से आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी।
अगर आप भी राज्य के निवासी हैं और आपने भी इस महामारी की वजह से अपने किसी परिजन को खोया है तो आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दिल्ली राज्य में निवास करने वाले जो परिवार मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो हम इस लेख के माध्यम से आपको इस योजना में आवेदन करने की पूरी प्रोसेस समझाने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं –
मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना क्या है? | What is Mukhya Mantri Covid Pariwar Arthik Sahayata Yojana
दिल्ली राज्य के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने 22 जून 2021 को मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के द्वारा दिल्ली राज्य सरकार उन सभी नागरिक को को आर्थिक रूप से मदद प्रदान करेगी। जिन परिवारों के किसी सदस्य की मृत्यु कोरोनावायरस संक्रमण के कारण हो गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार सभी पात्र लाभार्थियों को ₹ 2500 प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्रदान करेगी। इसके अलावा सभी पात्र नागरिकों को ₹50000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी।
दिल्ली कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना का पात्र मुख्य रूप से नागरिकों को बनाया गया है जिन परिवार में मुखिया व्यक्ति की कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु हो गई है। यदि कोई नागरिक किसी भी तरह की अन्य सामाजिक कल्याण योजना जैसे विधवा पेंशन योजना वृद्धा पेंशन योजना आदि का लाभ ले रहा है तो वह नागरिक भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकता है।
यदि आप इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो आपको सर्वप्रथम इस योजना के लिए निर्धारित की गई पात्रता और जरूरी दस्तावेज के बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए सभी जरूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस लेख को जरूर पढ़ें।
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता |
राज्य | दिल्ली |
किसने शुरू की | मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल |
कब शुरू की | 18 मई 2021 |
विभाग | समाज कल्याण विभाग |
लाभार्थी | दिल्ली नागरिक |
उद्देश्य | आर्थिक सहायता प्रदान करना |
सहायता राशि | ₹2500 प्रति माह |
एकमुश्त सहायता राशि | ₹50000 |
वेबसाइट | https://edistrict.delhigovt.nic.in/ |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन और ऑफलाइन |
आवेद फॉर्म | |
पात्रता | दिल्ली निवासी |
दस्तावेज | मृत्यु प्रमाण पत्र |
आयु सीमा | निर्धारित नहीं |
मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के उद्देश्य
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के उन परिवारों को आर्थिक रूप से मदद प्रदान करना है जिन परिवारों ने करोना संक्रमण के कारण अपने परिवार में आए अर्जित करके उनका पालन पोषण करने वाले सदस्यों को खोया है। इस योजना के अंतर्गत जिन नागरिकों की करो ना महामारी की वजह से मृत्यु हुई है उनके परिजनों हो सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी ताकि मृतक के परिवार को अपने जीवन यापन और खर्च के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहना ना पड़ेगी। इस योजना का लाभ लेकर मृतक के परिजन अब आत्मनिर्भर बनेंगे और उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना नहीं पड़ेगा।
मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के लिए जरूरी पात्रता
दिल्ली राज्य सरकार में आयोजित की गई कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए नागरिकों को निम्नलिखित पात्रता मापदंड को पूरा करना होगा।
- Mukhya Mantri Covid Pariwar Arthik Sahayata Yojana 2021 के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले आवेदक दिल्ली राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार की आय अर्जित करने वाले सदस्य की मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण हुई हो।
- कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के लिए दिल्ली सरकार ने कोई भी आए सीमा निर्धारित नहीं की है।
- इस योजना के माध्यम से समाज कल्याण विभाग की अन्य योजनाओं पर लाभ प्राप्त करने वाले नागरिक भी मुख्यमंत्री को भी परिवार आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना का लाभ लेने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज | Required documents for Chief Minister Kovid-19 Family Financial Assistance Scheme
दिल्ली राज्य में निवास करने वाले जिन परिवारों ने कोरोनावायरस के कारण अपने परिजनों को खोया है और अब वह आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए इस योजना के अंतर्गत अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें निम्नलिखित दस्तावेजों को अपने साथ रखना होगा। जिसकी आवश्यकता आपको आवेदन करते समय होगी।
- लाभार्थी एवं मृतक का निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र
- कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मृत्यु का प्रमाण जैसे- RT-pcr Report, blood test etc.
- आवेदक तथा मृतक के बीच संबंध स्थापित करने वाले अन्य दस्तावेज
- बैंक खाते की पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
दिल्ली कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के लाभार्थियों का विवरण
पति की मृत्यु की स्थिति में
यदि किसी परिवार में कमाने वाले पति की मृत्यु हो गयी है तो उसकी पत्नी को सरकार ₹2500 रुपये की आर्थिक मदद पेंशन के रुप में प्रतिमाह प्रदान करेगी। साथ ही लाभार्थी पत्नी विधवा पेंशन योजना का लाभ भी ले सकती है।
भाई या बहन की मृत्यु होने की स्थिति में
अगर आय अर्जित करने वाले भाई या बहन की मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण होती है तो उस स्थिति में उनके छोटे भाई बहनों को ₹2500 की आर्थिक सहायता पूरे जीवन प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत भाई-बहन की मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता तभी प्रदान की जाएगी जब उनके भाई या बहन मानसिक या फिर शारीरिक रूप से विकलांग होंगे।
दोनों माता पिता की मृत्यु की स्थिति में
यदि किसी परिवार में दोनो माता-पिता की मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण हुई है तो परिवार के प्रत्येक बच्चे के 25 वर्ष के होने तक 2500 की आर्थिक मदद हर महीने दी जाएगी। और अगर मृतक की कोई संतान नही है तो उनके माता पिता को मुख्यमंत्री कोविड आर्थिक सहायता योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें वृद्धा पेशन योजना के का लाभ भी मिलेगा।
पत्नी की मृत्यु की स्थिति में
कोरोना संक्रमण के करण परिवार में आय अर्जित करने वाली पत्नी की मृत्यु की स्थिति में लाभार्थी पति को ₹2500 रुपये की मदद दी जाएगी।
माता पिता की मृत्यु की स्थिति में(एकल)
किसी नागरिक के माता अथवा पिता में से कोई एक जीवित था और कोरोनामहामारी की वजह से उस एकल आय अर्जित करने वाले माता या पिता की मृत्यु की स्थिति में बच्चे के 25 वर्ष के होने तक लाभर्थियों को Mukhya Mantri Covid Pariwar Arthik Sahayata Yojana 2021 के अंतर्गत प्रतिमाह 2500 रुपये की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी।
बेटे या बेटी की मृत्यु की स्थिति में
अगर किसी परिवार में कमाने वाले बेटे या फिर बेटी की मृत्यु हो जाती है तो उनके माता पिता दोनों को दिल्ली सरकार के द्वारा पूरे जीवन 2500 प्रतिमाह सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना आवेदन करने की प्रक्रिया | Process of applying Chief Minister Kovid Family Financial Assistance Scheme
यदि आप मुख्यमंत्री कोविड-19 आर्थिक सहायता योजना का लाभ देने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको उनके बताए गए निम्नलिखित चरणों का पालन ध्यान पूर्वक करना होगा।
- आप चाहे तो इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित विभाग जन सेवा केंद्र या e-district पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- अगर आप e-district पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना चाहते हैं तो आप इस https://edistrict.delhigovt.nic.in/ लिंक पर क्लिक करके e-district पोर्टल की अधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।
- आधिकारिक वेबसाइट पर पहुंचते ही आपको कोविड-19 आरिक सहायता योजना का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के उपरांत आपकी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री कोविड-19 आर्थिक सहायता योजना आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा।
- आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जरूरी जानकारी जैसे आपका नाम मोबाइल नंबर ईमेल आईडी को आप को एकदम सही सही ध्यान पूर्वक भरना होगा।
- तत्पश्चात आपको मांगेंगे सभी जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- इतना करने के बाद आपको नीचे दिए गए Submit के बटन पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म को Submit कर देना है।
- इस तरह आप कुछ आसान चरणों का पालन करके मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते है।
मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर
मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना क्या है?
यह दिल्ली राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है जिसके अंतर्गत उन परिवारों को लाभ प्रदान किया जाएगा जिन परिवारों ने कोरोना महामारी संक्रमण के कारण अपने परिवार के कमाने वाले मुखिया सदस्य को खो दिया है।
क्या इस योजना के अंतर्गत दिल्ली राज्य के सभी नागरिक आवेदन कर सकते हैं?
जी नहीं इस योजना के अंतर्गत केवल दिल्ली राज्य के वह नागरिक आवेदन कर सकते हैं जिनके परिवार में कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु कोरोनावायरस संक्रमण के कारण हो गई है।
क्या इस योजना का लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थी को समाजवादी योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा?
जी हां इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थी समाजवादी पेंशन योजना जैसे विधवा पेंशन योजना, वृद्ध पेंशन योजना आदि का लाभ ले सकते हैं।
दिल्ली कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना का पात्र किसे बनाया गया है?
इस योजना का पात्र दिल्ली राज्य में रहने वाले उन सभी परिवारों को बनाया गया है जिन परिवारों में आय अर्जित करने वाले सदस्य ने करोना काल में अपनी जान गवाई है।
इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को कितनी सहायता राशि दी जाएगी?
मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थी को दिल्ली सरकार की ओर से ₹2500 की आर्थिक सहायता प्रतिमाह प्रदान की जाएगी।
इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस कल्याणकारी योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों को आर्थिक मदद प्रदान करना है जिन्होंने एकमात्र आय अर्जित करने वाले सदस्य को खो दिया है और अब उनके पास आय का कोई साधन नहीं है।
निष्कर्ष
कोरोना संक्रमण के कारण जिन परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है उन परिवारों को दिल्ली सरकार आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है जिसके लिए सरकार ने Mukhya Mantri Covid Pariwar Arthik Sahayata Yojana 2021 को शुरू किया है। हमने आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित की गई मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की है अब आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन करके आसानी से लाभ उठा सकते हैं।