राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना:- आज हम आपको इस लेख के माध्यम से किसान राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना के बारे में बताने जा रहे है। इसका शुभारम्भ प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत द्वारा किया गया है। ये योजना प्रदेश के किसानों के लिए बहुत लाभकारी साबित होगी। क्योंकि इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के लघु और सीमांत किसानों को 1.5 लाख रुपये से 3.5 लाख रुपये तक लोन मात्र 11% ब्याज दर प्रदान किया जायेगा। जिससे प्रदेश के किसानों को खेती करने बहुत सहयता मिलेगी। और लोगों की खेती के प्रति इच्छुकता भी बढ़ेगी।
बैसे भी अक्सर देखा जाता है कि पैसे ना होने की वजह से बहुत से किसान अपने खेतों में खाद् ,पानी आदि समय पर नहीं लगा पाते है जिसकी वजह से उनकी फसल ठीक नहीं होती और उनकी खेती के प्रति से इच्छुकता हट जाती है। और अगर ये क्रम लगातार चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारे प्रदेश में अनाज की कमी हो जायेगी। इसलिए सरकार द्वारा इस कदम का उठाना आवश्यक था। अगर आप भी राजस्थान राज्य में निवास करते है। और राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना के अंतर्गत लाभ लेना चाहते है। तो इस लेख को ध्यान पूर्वक पड़े।
राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना | Krishi Upaj Rahan Yojana
अभी प्रदेश में बहुत से ऐसे किसान है जो पैसे न होने की वजह से अपने फैसला को समय पर खाद् पानी प्रदान नहीं कर पाते है। जिसस उनकी फसल में सही पैदावार नहीं होती है। जिससे प्रदेश का किसान खेती कर ने से कतराने लगता है इस बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान प्रदेश की सरकार ने राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना का प्रारम्भ किया है।
योजना का नाम | राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना |
किस राज्य में आयोजित की गई | राजस्थान राज्य में |
किसके द्वारा आयोजित की गई | मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत द्वारा |
योजना का लाभ किसे मिलेगा | लघु और सीमांत किसानों को |
सहायता राशि | 1.5 लाख रुपये से 3.5 लाख रुपये तक लोन |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
इस योजना का लाभ प्रदेश के वो किसान ही उठा सकते है जिनके पास 2 हेक्टर से कम खेती योग्य भूमि है। मतलब की अगर आप के पास भी 2 हेक्टर से कम भूमि है तो भी उस योजना के लाभ लेने हेतु आवेदन कर सकते है। इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया भी चालू कर दी गयी है। जिसके बारे में नीचे लेख विस्तार से जानकारी दी गयी है। राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना के तहत मात्र 3 महीने के लोन प्रदान किया जायेगा। अथवा विशेष परिस्थतिओं में इसकी समय सीमा 6 महीने तक बड़ा दी जायेगी। इस योजना से प्राप्त लोन का मात्र 3% ब्याज किसानों को देना होगा बाकि 7% ब्याज प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जायेगा। इस योजना के अंतर्गत लगभग 50 करोड़ रुपये प्रस्ताव पारित किया गया है।
राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना का उद्देश्य
हम सभी जानते है भारत एक कृषि है। और यहाँ लगभग 70% आर्थिक व्यवस्था कृषि पर ही निर्भर करती है। और अगर ऐसे में देश के किसान खेती करने से पीछे हटने लगेंगे तो देश की अर्थ व्यवस्था डगमंगा जाएगी। इसी बात को ध्यान में रखते देश और प्रदेश की सरकार लगातार बहुत सी कल्याणकारी योजनाओं का प्रारम्भ करती रहती है जिससे किसानों की खेती के प्रति इच्छुकता बड़े है और वे अच्छी फसल उगा सके। इसी क्रम को मजबूत बनते हुए राजस्थान प्रदेश की सरकार ने राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना योजना का प्राम्भ किया है।
राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना से लाभ
अगर आप राजस्थान प्रदेश में निवास करते है और राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना के लिए आवेदन करना कहते है तो आपको इस योजना से होने वाले लाभों के बारे में भी पता होना चाहिये। जो कि निम्नवत है –
- अगर आपने इस योजना के तहत लोन लिया है और लोन की भर पायी समय पर देते है तो आपको ब्याज पर 2% की छूट सरकार द्वारा प्रदान किया जायेगा।
- इस योजना का प्रदेश के लघु व सीमान्त दोनों प्रकार के किसानों को प्रदान किया जायेगा।
- राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना से प्राप्त लोन का मात्र 3% ब्याज आपको देना होगा बाकि 7% ब्याज राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जायेगा।
- इस योजना सी प्राप्त लाभ सीधे आवेदक के बैंक खाते में स्थांतरित किया जाता है। इस लिए आवेदक का किसी भी बैंक में खाता होना अनिवार्य है और बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है।
- इस योजना से 1.5 लाख से 3 लाख तक की राशि लोन के रूप में प्रदान की जाएगी।
राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना के लिए पात्रता
अगर आप राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना के लिए आवेदन करना कहते हो तो आपके पास निम्न पात्रताओं का होना अनिवार्य है –
- आवेदक के पास कृषि योग्य ज़मीन होना अनिवार्य है।
- आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- जो व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन करना नाम पर 2 हैक्टर से ज्यादा ज़मीन पंजीकृत नहीं होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति को प्रदान क्या जायेगा।
राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजनाके लिए आवश्यक दस्तावेज़
अगर आप इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना चाहते है तो आवेदन करते समय आपको निम्न दस्तावेज की आवश्यकता पड़ सकती है –
- आवेदक का आधार कार्ड जिसका उपयोग आवेदन की पहचान में क्या जायेगा।
- लाभार्थी का किसी भी सरकारी बैंक में आधार कार्ड से लिंक खाता होना चाहिए तथा उसकी पासबुक भी उपलब्ध होना चाहिए।
- निवास प्रमाण पत्र
- फसल के क़ागज़ात
- आवेदक के पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- पहचान पत्र
राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना के लिए आवेदन कैसे करें? | How to apply for Rajasthan Agricultural Produce Loan Scheme
अगर आप राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना के लाभ लेने हेतु इच्छुक नीचे बतायी गयी स्टेप्स को फोलोव करके बहुत आसानी कर सकते है।-
- सबसे पहले राजस्थान एग्रीकल्चर विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है। जिसका होम पेज आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह खुल जायेगा।
- इस पेज पर आपको राजस्थान कृषि उपज ऋण योजना के विकल्प को खोजना है। और फिर इस पर क्लिक करना है जिसके बाद अगला पेज खुल जायेगा जिस पर आवेदन फॉर्म नज़र आएगा।
- इस आवेदन फॉर्म,में पूछी जानकारी जैसे – आवेदक का नाम ,बैंक की डिटेल,आधार कार्ड नंबर ,फसल की डिटेल आदि जानकरी कोशी प्रकार भरना है तथा सब्मिट के बटन पर क्लिक करना है।
- कुछ इस तरह आपकी आवेदन प्रक्रिया सफलता पूर्वक पूर्ण हो जाएगी।
राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना से जुड़े सवाल जवाब
राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना क्या है?
राजस्थान राज्य सरकार ने अपने राज्य में निवास करने वाले गरीब किसानों को कृषि करने के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना की शुरुआत की है इस योजना के अंतर्गत राज्य के गरीब सीमांत किसानों को सरकार की ओर से सहायता राशि दी जाएगी।
राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना का लाभ किसे प्रदान किया जाएगा?
इस योजना की शुरुआत मुख्य रूप से राजस्थान राज्य में निवास करने वाले लघु एवं सीमांत वर्ग के किसानों को खेती के लिए लोन के रूप में सहायता राशि देने के लिए सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। ताकि देश की अर्थव्यवस्था बनी रहे।
राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना के अंतर्गत कितना लोन ले सकते हैं?
इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर के मध्य प्रदेश राज्य के लघु एवं सीमांत वर्ग के किसान खेती करने के लिए ₹150000 से लेकर ₹300000 तक का लोन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
क्या राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना के अंतर्गत मिलने वाले लोन पर ब्याज देना होगा?
जी हां राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना के अंतर्गत लोन प्राप्त करने वाले नागरिकों को लोन की राशि पर 3% से लेकर 7% तक ब्याज का भुगतान करना होगा।
राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है?
राजस्थान राज्य में रहने वाले गरीब किसानों को कृषि के लिए सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी के द्वारा इस लाभकारी योजना की शुरुआत की गई है।
राजस्थान कृषि उपज रहने ऋण योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए क्या करना होगा ?
अगर आप राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई इस कल्याणकारी योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इस योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद आप इस योजना के अंतर्गत लोन प्राप्त कर सकते हैं।
आज हमने आपको राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना के बारे में बताया। हमने अपने इस आर्टिकल के माध्यम से आपको यह बताया कि किस प्रकार आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं और किस प्रकार आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।योजना से जुड़े कोई भी प्रश्न आप हमसे पूछ सकते हैं हम आपके प्रश्नों का अवश्य ही उत्तर देंगे धन्यवाद।