हिमाचल प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म : – हिमाचल प्रदेश भारत का बहुत सी सुंदर और सुखी राज्य है। जिसके चलते यहां लगभग 6.8 करोड़ की जनसँख्या निवास करती है। जिसकी सहायता के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बहुत से ऐसे कदम उठाये जाते है। जिसके प्रदेश में निवास करने वाले परिवारों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
इसी क्रम को मजबूत बनाते हुए सरकार अब प्रमाण पत्र को बनवाने की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन माध्यम से शुरू किया गया है।जिसमें मृत्यु ओर प्रमाण पत्र का भी नाम शामिल है. पर अभी भी प्रदेश में बहुत से ऐसे परिवार है। जिन्हे मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में सही प्रकार जानकारी नहीं है। और वो इसको बनवाने के लिए इतना महत्व नहीं देते है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज हम लेख में मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आप मृत्यु प्रमाण का उपयोग कहाँ-कहाँ कर सकते है तथा इसको कैसे Online आवेदन करके बनवा सकते है। तो चलिये शुरू करते है –
हिमाचल प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र | Himachal Pradesh Death Certificate
हर प्रदेश की तरह हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भी मृतक व्यक्ति के नाम से एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। जिससे पता चलता है कि व्यक्ति की मृत्यु कब,मृत्यु का समय और मृत्यु किस कारण हुई है आदि के बारे में पता चलता है। क्योंकि इसमें सभी जानकरी लिखित रूप में दर्ज होती है।तथा सरकार के नज़रों में इसी प्रमाण पत्र के जरिये सिद्ध किया जा सकता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है.
नाम | हिमाचल प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
किसके द्वारा शुरू की गई | हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा |
किसके लिए बनाया जाता है | किसी व्यक्ति की मृत्यु के प्रमाण के लिए |
देखरेख | हिमाचल मुंशी पार्टी कारपोरेशन |
इसलिए बहुत से काम जैसे – मृतक की ज़मीन स्थान्तरण संबंधी काम को करने में,जरूरी दस्तावेज़ों को निरस्त करने में,आपातकालीन सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आदि को करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज होने के बाबजूद भी इसको बनवाना लोगों के लिए सबब का विषय बना हुआ है।क्योंकि आज से कुछ समय पहले इस दस्तावेज़ को Offline बनवाया जाता था। जिसकी वजह से लोगों को बहुत समय बर्बाद करना होता था। पर अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब विभाग द्वारा इसको बनवाने की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू कर दिया। जिसके बारे में नीचे बताया गया है। इसलिए लेख को नीचे तक ध्यान पूर्वक पढ़े –
हिमाचल प्रदेश मृत्यु प्रामान पत्र के लिए जरूरी कागज़ात | Documents required for Himachal Pradesh death certificate
अगर आप हिमाचल प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्रणको बनवाने के लिए आवेदन करना चहटभै तो आपको कुछ कागज़ातों की आवश्यकता होगी। आवेदन करते समय आपको कोई भी परेशानी नहीं हो इसलिए उन दस्तावेज़ों के बारे में हम आपको उन दस्तावेज़ों के बारे में पहले ही बता रहे है। जो कुछ इस प्रकार है –
- आवेदक की पहचान का कोई प्रूफ जैसे – आधार कार्ड,राशन कार्ड,पहचान पत्र,Voter Id card आदि का होना आवश्यक है.आवेदक की पहचान के लिए आपको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो की भी आवश्यकता होगी.अगर व्यक्ति की मृत्यु घर पर हुई है तो गांव के प्रधान या चेयरमैन द्वारा लिखित पत्र और अगर उसकी मृत्यु हॉस्पिटल में हुई है। तो हॉस्पिटल के डॉक्टर द्वारा लिखित पत्र।मृतक व्यक्ति हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए तथा स्थायी निवास पत्र होना चाहिये।
हिमाचल प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? | How to Apply online for HP Death Certificate
अगर आप मृत्यु प्रमाण पत्र को ऑनलाइन आवेदन करके बतवना चाहते है तो इसकेये नीचे दी गयी steps को Follow कर सकते है जो कुछ प्रकार है –
- इसके लिये आपको सबसे पहले विभाग की Official Website पर जाना होगा।जिसका Home page आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार खुल जायेगा जैसा कि आप नीचे दिए गए screen short में देख सकते हैं.
- अब आपको यहाँ ऊपर कर तरफ Login का Option दिखाई देगा जिसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है.जिसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा जहाँ आपको New Registration क्लिक करना होगा
- अब आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा। जिसमें आपको पूछी गयी जानकारी को लेना है.और मूल दस्तावेज़ों को Upload कर देना है.इसके बाद मांगे गए शुल्क का भुगतान करना होगा भुगतना करते ही यहाँ आपको लॉगिन मिल आईडी मिल जाएगी।
- अब यहाँ आपको इस वेबसाइट पर लॉगिन करना है लॉगिन करते ही यहाँ आपको हिमाचल प्रदेश मृत्यु प्रमाण पात्र से जुड़ा फॉर्म मिल जायेगा जिस्मे पूछी गयी सभी जानकारी भरना है और फॉर्म सबमिट कर देना है. अब आपका आवेदन सफलता पूर्वक पूर्ण हो जायेगा और आपको एक Registration Slip प्राप्त होगी। इस स्लिप का आपको सुरक्षित क्योंकि भविष्य में आपको इस आवश्यकता पड़ सकती है.
हिमाचल प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन स्थिति की ऑनलाइन जांच कैसे करें? | How to Check HP Death Certificate Application Status Online
अगर आप हिमाचल प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए आवेदन कर चुके है तथा आपका प्रमाण पत्र नहीं बना है तो आप अपने प्रमाण पत्र की आवेदन स्थिति की जाँच कर सकते है तथा पता लगा सकते है कि विभाग द्वारा प्रमाण पत्र क्यों नहीं जारी किया गया है जिसके लिए आप नीचे Points को Follow कर सकते है –
- आवेदन स्थिति की जाँच करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ क्लिक करें के ऊपर क्लिक करना होगा.जिसके आपके सामने एक फॉर्म खुल जायेगा जहां आपको पूछी व्यय जानकारियों को भरना है.उसके बाद दिए गए Capture Code को उसके सही स्थान और दर्ज कर देना है.
- अब Search बटन के ऊपर क्लिक कर देना है.ऐसे करते ही आपके आवेदन की स्थिती आपके सामने खुल जाएगी।
हिमाचल मृत्यु प्रमाण पत्र के उपयोग | Himachal death certificate usage
अगर आपके पास मृत्यु प्रमाण पत्र उपस्थित है या आप आवेदन करके इसको बतवना चाहते है तो आपको इसके उपयोगों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है –
- सरकार द्वारा मृतक के परिवार की सहायता के लिए बहुत सी योजनाओं को चलाया जाता है जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाने से इस दुख की परिस्थिति में उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। ऐसी सभी योजनाओं का लाभ।लेने के लिए आपको मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी ।ज़मीन स्थान्तरण कराने के संवंधी कामों को करने के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है।अगर व्यक्ति ने कोई जीवन बीमा करा रखा है तो उसके तहत उसके परिवार को लाभ प्राप्त करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।मृतक के ज़रूरी दस्तावेज़ जैसे – आधार कार्ड ,पैन कार्ड,ड्राइविंग लाइसेंस आदि को निरस्त करने के लिए इसकी आवश्यकता होगी।जिससे भविष्य में उसका कोई उपयोग नहीं कर सके।
हिमाचल प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल और जवाब
हिमाचल प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्रक्रिया क्यू शुरू की गई है?
हिमाचल प्रदेश के लोगों को अपने परिजनों का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सरकारी दफ्तर में काफी चक्कर लगाने पड़ते हैं जिस कारण उनके समय की बर्बादी होती है इसलिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया है।
क्या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी है?
यदि आपके परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है और आप उसके बैंक अकाउंट से पैसे निकालना या फिर उसका बैंक अकाउंट बंद करवाना चाहते हैं तो आपके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। इसके अलावा आप मृत्यु प्रमाण पत्र का उपयोग कई कार्य के लिए कर सकते हैं।
मृत्यु प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है?
बिहार राज्य में निवास करने वाले नागरिकों के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र बिहार मुंशी पार्टी कार्पोरेशन के द्वारा जारी किया जाता है । अगर आप किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो आप मुंशी पार्टी से या फिर ऑनलाइन ऑफिशल वेबसाइट से मुक्ति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं।
मृत्यु प्रमाण पत्र में क्या जानकारी दी होती है?
मृत्यु प्रमाण पत्र में मृतक का नाम मृत्यु स्थान मृत्यु का कारण जन्म तिथि मृत्यु की दिनांक अधिक गई जानकारी दी होती हैं।
मृत्यु प्रमाण पत्र का उपयोग किस लिए किया जाता है?
मृत्यु प्रमाण पत्र की मदद से आप कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के साथ-साथ मृतक के नाम पर चल रहे बीमा राशि प्राप्त करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र का उपयोग कर सकते हैं।
निष्कर्ष –
आज हमारे द्वारा इस लेख के माध्यम से हिमाचल प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में विस्तार से बताया गया है। हम उम्मीद करते है कि ये लेख आपके लिए लाभकारी साबित होगा।
अगर आपको दी गयी जानकारी Useful रही हो तो इसे अपने सम्बंधित लोगो के साथ जरूर साझा करें।
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