|| नकली जीएसटी बिल की पहचान कैसे करें? इसकी शिकायत कहां करें? | How to identify Fake GST bills and where did you complain about it ? | What is GST? | जीएसटी क्या है? | कौन से व्यापारी है जिनके लिए जीएसटी परेशान करवाना आवश्यक है? ||
हमारे देश ने अभी कुछ साल पहले ही 1 जुलाई 2017 से जीएसटी की शुरुआत की थीl GST की full form Goods and Service Tax हैl जीएसटी के अंतर्गत बहुत से वेट टैक्स,सर्विस टैक्स,एंट्री टैक्स, लग्जरियस टैक्स आदि जैसे बहुत से प्रकार के अप्रिय अध्यक्ष टैक्स आते हैं यदि संक्षेप में बताया जाए तो यह टेक्स माल और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है और इसकी कीमत वास्तु के मूल्य पर निर्धारित की जाती हैl प्रत्येक व्यापार करने वाले व्यक्ति के लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है जिसके बाद उसे एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होता हैl
भारत में जब जीएसटी की शुरुआत हुई थी तब इसके रजिस्ट्रेशन की लिमिट 20 लाख रुपए रखी गई थी लेकिन आज के समय में इसे बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया गया है अब 40 लाख रुपए से ज्यादा के कारोबारी वाले सभी व्यवसाय का जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य हैl
लेकिन पिछले कुछ समय से भारत में कारोबारी ने अपने टर्नओवर को कम दिखने के लिए ग्राहकों के लिए जीएसटी बिल देना बंद कर दिया था जिसे कई बार उन्हें फर्जी और नकली बिल पकड़ा दिया थाl इस तरह की घटनाओं में बहुत बढोतरी हो चुकी है इसीलिए आपका यह जानना जरूरी है कि Apka GST bill Fake hai ya original? लिए हमारे आर्टिकल को पढ़कर इस बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करिएl
ग्राहकों को नकली जीएसटी बिल क्यों दिया जाता है? (Why consumers are given fake GST Bills?)
वैसे तो आपको जीएसटी बिल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दो अवश्य ही होगी लेकिन फिर भी हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यापारी आपके किसी भी वस्तु खरीदने पर एक जीएसटी इन्वॉयस बिल issue करता है इसमें GSTIN नंबर दर्ज होता है जिसमें IGST, SGST और CGST का संपूर्ण व्यौरा दिया जाता हैl लेकिन यदि कोई भी व्यापारी आपके लिए नकली बल देता है तो वह उसे जीएसटी बिल में घोटाला करता है जिसका सबसे में मुख्य उद्देश्य जीएसटी में चोरी करना होता है इससे उसका साल का टर्नओवर कम हो जाता है और उसे जीएसटी नहीं देना पड़ता है l
आई तो हम आपको बताना चाहते हैं कि पिछले कुछ समय से जीएसटी चोरी और नगली जीएसटी बिल तैयार करने की घटनाएं खूब आ रही थी यह घटनाएं ग्राहकों छोटे व्यापारियों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अफसर के लिए नाक का बाल बनी हुई थी इसीलिए आपको जागरूक करने के लिए हम नकली बिल पहचान की संपूर्ण जानकारी प्रदान कर रहे हैंl
नकली जीएसटी बिल की पहचान कैसे करें? (How to identify fake GST bill?)
वैसे तुम आप बिल को देखकर यह नहीं बता सकते कि यह बिल असली है या नकलीl लेकिन बिल पर दी जाने वाली जानकारी जैसे invoice no,GSTIN, HSN/CAS code आदि से बिल के असली या नकली की पहचान कर सकते हैं और इसकी पहचान करने के निम्नलिखित तरीके हैं
- जब कोई भी व्यापारी आपको जीएसटी का बिल देता है तो उसे पर एक 15 अंकों का नंबर दिया होता है जिसे आप जीएसटी पोर्टल www.gst.gov.in पर चेक कर सकते हैं जहां पर आपको जीएसटी इन्वॉयस की प्रमाणिकता की जानकारी हो जाएगीl
- इसके लिए सर्वप्रथम आपको www.gst.gov.in की वेबसाइट पर जाना होगा जहां पर आपके सामने इस वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगाl
- जहां पर आपको सर्च टैक्सपेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके जीएसटी नंबर दर्ज करना हैl
- इसके बाद अब आपको सच के ऑप्शन पर क्लिक करना है जिसके बाद आपके सामने आपकी सारी डिटेल्स खुल कर आ जाएगीl
- इसके अलावा जीएसटी बिल पहचान करने का एक और तरीका है जिसमें आप जीएसटी नंबर के 15 डिजिटल वाले नंबर को डालकर चेक कर सकते हैं कि बिल असली है या फर्जीl
- 15 अंकों वाले जीएसटी नंबर में पहले 2 digit स्टेट कोड के,अगले 10 digit का seller का पैन नंबर और 13 th डिजिटल पैन कार्ड होल्डर की किसी विशेष राज्य में होने वाली इकाइयों की संख्या का है यदि वह एक यूनिट 45 करता है तो उसका 13th no 1 होगाl इसी प्रकार 14th अक्षर हमेशा Z लेटर होता है और 15th अक्षर जीएसटी अधिकारियों द्वारा आंतरिक जांच के लिए जारी की गयी एक संख्या होती हैl
- इसके बाद आप सप्लायर का नाम और उसके जीएसटी बिल में प्राप्त पता का मिलान करें इससे आपको साफ-साफ अंतर पता चल जाएगा कि यह बिल असली है कि नकलीl
- साथ ही साथ यह भी ध्यान रखें की सप्लायर ने आपको जो भी जीएसटी बिल दे रखा है उसका इनवॉइस नंबर किसी पुराने बिल से कॉपी तो नहीं किया गया है यदि कॉपी किया गया होगा तो वह बिल पुराना होगाl
- जीएसटी बिल लेते समय आप जीएसटी बिल में दर्ज की गई सही कर राशि चेक कर लेl यदि वह टैक्स अमाउंट सही नहीं है तो उसे तुरंत ठीक करने के लिए कहेंl
नकली जीएसटी बिल की शिकायत कहां पर की जा सकती है? | Where can we complain about the fake GST Bill?
दोस्तों यदि आपने कोई भी समान कहीं से खरीदा है और आपको अंदाजा है कि सप्लायर ने आपको गलत जीएसटी बिल थमा दिया है तो सर्वप्रथम आप हमारे उपयुक्त तरीके से जीएसटी बिल की जांच कर लें यदि आपको यह कंफर्म हो जाता है कि उसे सप्लायर ने आपको नकली बल दिया है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं इसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल पर शिकायत दर्ज करनी होगी इसके लिए आपको निम्नलिखित कदम उठाने होंगे-
- सर्वप्रथम आपको www.gst.gov.in की वेबसाइट पर जाना होगा जहां पर सबसे पहले आप इस वेबसाइट के होम पेज पर पहुंच जाएंगेl
- अब आपको होम पेज पर ही CBEC mitra मैं आपको हेल्प डेस्क का ऑप्शन दिखाई देगा यहां पर आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड कस्टम के ऑप्शन पर क्लिक करना होगाl
- इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको raise web ticket का ऑप्शन दिखाई देगा जहां पर आपको क्लिक करना हैl
- यहां पर क्लिक करने के बाद आपको एक बॉक्स दिखाई देगा जहां पर आप अपनी शिकायत से संबंधित सभी जानकारी को दर्ज कर सकती हैं उसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना हैl
- साथियों यदि आपको जल्दी ही अपनी समस्या का समाधान चाहिए है तो आप इस पर भी ईमेल करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं जो कि निम्न प्रकार है – cbecmitra.helpdesk@icegate.gov.in
आईए जानते हैं कौन-कौन से कारोबारी के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन आवश्यक है? | Which type of Businessman has the necessary GST registration?
तो दोस्तों जब हमारे देश में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई थी तब जीएसटी विभाग द्वारा सबसे पहले इसकी आई को 20 लख रुपए तक निर्धारित किया गया था अर्थात ऐसे व्यापारी जिनका सालाना टर्नओवर 20 लख रुपए से अधिक है उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य था लेकिन जैसे-जैसे समय बढ़ता गया और लोगों की टर्नओवर बढ़ता गया उसी हिसाब से सीमा मेरी बढ़ोतरी हुई अब इस सीमा को बढ़ाकर 40 लख रुपए कर दिया गया हैl
यदि आपका टर्नओवर भी 40 लख रुपए से अधिक है तो आपको तुरंत ही जीएसटी के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए इसके लिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ती है इसे आप स्वयं ही अपने लैपटॉप या फोन से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैंl
लेकिन हां यदि आप एक प्रोफेशनल व्यापारी हैं और आपको उसके लिए अपनी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको फीस कुछ देना होगा जिसे आमतौर पर कुछ हजार रुपए ही होती है जो कि आपकी सिक्योरिटी के तौर पर जीएसटी ऑफिस में जमा की जाती हैl
सरकार द्वारा नौकरी जीएसटी बिल बनाने वालों पर लगाम के लिए क्या-क्या कदम उठाया गया है? | What steps has been taken by the government to have a check on the makers of fake bills?
कुछ समय से ऐसा लगातार देखा जा रहा है कि आज के समय में लोग जीएसटी करके चोरी करके के लिए नगली जीएसटी बिलों को दे रहे हैं साथ ही साथ आए दिन नकली जीएसटी बिलों से संबंधित ऑफिस में शिकायत है बढ़ती जा रही हैं इस पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं इसके तहत आप क्यों जीएसटी चोरी करने पर पल एल ए यानी प्रीवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत अपराध माना गया हैl
यदि आप ऐसा करते पाए गए तो सीधे आपको पटाया पाटन निदेशालय अर्थात एड के साथ संबंध करना होगा अगस्त चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ सीधे कार्रवाई कर सकती है l
इसका मुख्य उद्देश्य किसी भी प्रकार का कार्य में रुकावट नहीं है बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य ब्लैक मनी को वाइट मनी में चेंज करने के तरीकों में लगाम लगाना है क्योंकि आज के समय में लोग जीएसटी कर को वसूल कर सरकार को नहीं दे रहे हैं जिस वजह से सरकार के द्वारा जीएसटी चोरी करने वालों के लिए कड़े से कड़े कानून बनाए जा रहे हैं इन मामलों की जांच का फैसला सीधे कोर्ट में किया जाता हैl
जीएसटी कर चोरी से संबंधित प्रश्न उत्तर-
Ques- जीएसटी के नकली bills क्यों बनाए जाते हैं?
Ans- जीएसटी के नकली बिल बनाए जाने का सीधा संबंध जीएसटी कर की चोरी करने से है इससे व्यापारियों को का टर्नओवर कम हो जाता है और उन्हें सरकार को जीएसटी टैक्स नहीं देना पड़ता हैl
Ques- नकली जीएसटी बिलों की पहचान कैसे की जा सकती है?
Ans:- जी हां बिल्कुल नकली जीएसटी बिलों की पहचान भी की जाती है इसके लिए आपको हमारे ऊपर लेकर आर्टिकल को और ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा इसमें हमने आपको विस्तार पूर्वक संपूर्ण जानकारी दी हैl
Ques: कौन से व्यापारी है जिनके लिए जीएसटी परेशान करवाना आवश्यक है?
Ans: ऐसे व्यापारी जिनकी सालाना टर्नओवर 40 लख रुपए से अधिक है उनके लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ही आवश्यक हैl
Ques: जीएसटी विभाग का ऑफिशल पोर्टल क्या है?
Ans: यदि आप जीएसटी से संबंधित कोई भी जानकारी या रजिस्ट्रेशन या शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो आपको www.gst.gov.in पर जाना होगा जहां से आप के सारे कार्य आसानी से कर सकते हैंl
Ques: जीएसटी रजिस्ट्रेशन कितने नंबर का होता है?
Ans: जीएसटी रजिस्ट्रेशन कल 15 अंकों का होता है जिसमें प्रारंभिक 2 डिजिट स्टेट कोड और 10 डिजिटल सेलर का पैन नंबर, 13th अंक सेलर की व्यापार की यूनिटों की संख्या 14th Z होता है और 15 अक्षर जीएसटी व्यापारियों द्वारा जांच के लिए जारी की गई एक संख्या होती है
निष्कर्ष
आज हमने अपने इस आर्टिकल में आपको Apka GST bill Fake hai ya original? की जांच करने के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई संपूर्ण एवं व्यवस्थित जानकारी पसंद आई होगीl तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना अनुभव जरूर बताएं साथ ही हमारे इस आर्टिकल को जरूरतमंदों दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेl धन्यवाद!