Bihar Disability Pension Scheme :- दोस्तों अगर आप बिहार प्रदेश में निवास करते तो आपने अपने आस पास बहुत से विकलांग लोगों को देखा होगा। और ये हम सभी जानते है की जब कोई व्यक्ति विकलांग (शरीर का कोई अंग क्षतिग्रशत) हो जाता हैं तो वह विकलांग होने के कारण वह आय अर्जित करने के लिए किसी कार्य को करने में सक्षम नही होता है जिस कारण उनका जीवन यापन करने के लिए अन्य दूसरे लोगों की अपेक्षा बहुत ही कठिन होता है । इसी बात को ध्यान रखते हुए बिहार प्रदेश सरकार द्वारा विकलांग लोगों की सहायता के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनाओं को प्रारंभ किया जाता है।
जिनमें से बिहार विकलांगता पेंशन योजना का एक विशेष महत्व है।इस योजना के अन्तर्गत विकलांग लोगों को प्रतिमाह सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में कुछ धनराशि प्रदान की जाती है।अगर आप के आस पास कोई विकलांग है। और आप उसकी मदद करना चाहते है तो ये आपके लिए शुभावसर है कि आप उस व्यक्ति का इस योजना के अन्तर्गत आवेदन कराकर लाभ प्राप्त करा सकते है।
इस योजना के आवेदन करने लिया ना तो आपको किसी भी शुल्क का भुगतान करना होगा ना ही इसके लिए आपको किसी भी सरकारी ऑफ़िस के चक्कर लागने होंगे। क्योंकि इस योजना का लाभ लेनेके लिय आप ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते है। और अधिक जानकारी के लिए इस लेख को अंत तक पढ़े –
बिहार विकलांन पेंशन योजना क्या है? | What is Bihar Disability Pension Scheme
बिहार विकलांग पेंशन योजना बिहार सरकार द्वारा चलायी एक कल्याणकारी योजना है. जिस के अंतर्गत प्रदेश के 40% या उससे अधिक विकलांग लोगों को हर महीने आर्थिक सहायता से रूप में 1000 रुपये तक की धनराशि प्रदान की जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के विकलांग लोगों को आत्मनिर्भर बनाना तथा उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है।
योजना का नाम | बिहार विकलांग पेंशन योजना |
किस राज्य में आयोजित की गई | बिहार राज्य में |
किसके द्वारा शुरू की गई | मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा |
योजना का पात्र बनाया गया है | 40% से अधिक शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग नागरिकों को |
सहायता राशि | ₹1000 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
क्योंकि विकलांग होने के कारण उन लोगों के पास आय के साधनों का आभाव होता है और इसकी वजह उन लोगों को दूसरों की आय पर निर्भर होना पड़ता है जिसकी वजह से उन्हें बहुत सी समस्यों का सामना करना पड़ता है प्रदेश के विकलांग लोगों को कोई भी समस्या न हो इसलिये बिहार विकलांगता पेंशन योजना को प्रारम्भ किया गया है।
बिहार विकलांगता पेंशन योजना से लाभ | Benefits from Bihar Disability Pension Scheme
अगर आप इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना चाहते है तो आपको इस योजना से होने वाले लाभों के बारे में भी जानकारी होना आवश्यक है जो कुछ इस प्रकार है –
- इस योजना से प्रदेश के विकलांग लोगों के जीवन स्तर ऊपर उठेगा।
- विकलांग लोगों को अपने जीवन यापन करने में बहुत सहायता मिलेगी।
- बिहार विकलांगता पेंशन योजना के प्रारम्भ होने से प्रदेश के विकलांग लोग आत्मनिभर्र होंगे। उन्हें किसी की भी आय की आवश्यकता नहीं होगी।
- इस योजना के अंतर्गत विकलांग लोगों को हर महीने 1000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
बिहार विकलांगता पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक पत्रताएं | Required papers to avail benefits of Bihar Disability Pension Scheme
इस योजन का लाभ प्राप्त करने के लिए आपके पास निम्न पात्रताओं का होना आवश्यक है –
- इस योजना लाभ प्रदेश के स्थायी निवास करने वाले विकलांग लोगों के लिए प्रदान किया जायेगा। इसलिए आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक कम से कम 40 % विकलांक होना चाहिए। तथा उसका प्रमाण पत्र भी उपस्थित होना चाहिए।
- आवेदक की मासिक आय 10000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए कोई भी आयु सीमा निर्धारण नहीं किया गया है।
- आवेदक का किसी भी बैंक में बैंक खाता होना भी अनिवार्य है क्योंकि विभाग द्वारा सहायता राशि सीधे आवेदक के खाते में भेजी जाती है।
बिहार विकलांगता पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ | Documents required for Bihar Disability Pension Scheme
अगर बिहार विकलांगता पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते है तो आपके पास निम्न दास्तावेज़ों है जो कुछ इस प्रकार है –
आधार कार्ड – इस योजना का लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
पास पोर्ट साइज़ फोटो – आपकी पहचान के लिए फॉर्म को भरते समय दो पास पोर्ट साइज फोटो की भी आवश्यकता होगी।
स्थाई निवास प्रमाण पत्र – यह योजना केवल बिहार के निवासी के लिए ही है इसलिए उम्मीदवार के पास राज्य का स्थाई निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
आय प्रमाण पत्र – आवेदन कर्ता के पास आय का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
विकलांगता प्रमाण पत्र – इस योजना का लाभ केवल विकलांग लोगों को प्रदान किया जाता है इसलिए आवेदक के पास विकलांग प्रमाण पत्र कास भी होना आवश्यक हैं।
बैंक अकाउंट – योजना का लाभ लेने वाले आवेदन कर्ता के पास बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है।
बिहार विकलांगता पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें | How to apply online for Bihar Disability Pension Scheme
अगर आप बिहार राज्य में निवास करते है तथा आर्टिकल में बतायी गयी सभी पात्रातों को रखते है तो आप इस योजना के लाभ लेने के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते है ।आवेदन करने के लिए आप नीचे लेख में दी गयी जानकारी को स्टेप By स्टेप फ़ॉलो कर समते है –
- सबसे पहले आपको बिहार विकलांगता पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपको सबसे आपको आवेदन पत्र प्राप्त करना होग ।
- आवेदन पत्र Download के लिए यहाँ क्लिक करें > बिहार विकलांगता पेंशन योजना आवेदन फॉर्म
- अब आपको इस पत्र का प्रिंट आउट निकलवा लेना है ।
- इसके बाद पत्र में पूछी गयीं जानकारियों को सही प्रकार भर लेना है।
- इसके बाद बताए गये स्थान पर फ़ोटो को चिपका देना है ।
- तथा माँगे गये दस्तावेज़ों को पत्र के साथ संलग्न कर देना है ।
- इसके बाद इस फ़ॉर्म को अपने नज़दीकी किसी भी समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा कर देना है ।
- इस प्रकार आपका आवेदन सफलतापूर्वक पूर्ण हो जायेगा।और बहुत जल्द आपकी इस योजन का लाभ मोहिया करा दिया जाएगा।
बिहार विकलांग पेंशन योजना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल जवाब
बिहार विकलांग पेंशन योजना क्या है?
बिहार राज्य में निवास करने वाले विकलांग नागरिकों को अपना जीवन यापन करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है जिस कारण उन्हें समाज में अधिक सम्मान नहीं मिल पाता इसी बात को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत विकलांग नागरिकों को आर्थिक रूप से मदद प्रदान की जाएगी।
बिहार विकलांग पेंशन योजना के तहत विकलांग नागरिकों को कितनी सहायता राशि दी जाएगी?
इस योजना के तहत विकलांग नागरिकों को बिहार राज्य सरकार हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्रदान करेगी ताकि विकलांग नागरिक अपनी जरूरतों की चीज खरीद कर आत्मनिर्भर बन सकें।
बिहार विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया जाता है?
बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा विकलांग नागरिकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बिहार विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की गई है।
बिहार विकलांग पेंशन योजना में किसे पात्र बनाया गया है?
इस योजना के अंतर्गत बिहार राज्य में निवास करने वाले 40% से अधिक शारीरिक रूप से विकलांग नागरिकों को पात्र बनाया गया है। इन नागरिकों को सरकार की ओर से वित्तीय सहायता दी जाएगी।
बिहार विकलांग पेंशन योजना आवेदन कैसे करें?
बिहार विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस योजना से संबंधित एप्लीकेशन फॉर्म को प्राप्त करना होगा इसके बाद आपको उस एप्लीकेशन फॉर्म को भर कर किसी निजी समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा कर देना है।
निष्कर्ष –
आज आपको इस लेख के माध्यम बिहार विकलांगता पेंशन योजना के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की है। हम उम्मीद करते है कि ये लेख आपको पसंद आया होगा तथा लाभकारी साबित होगा। अगर आपके मन में योजना से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते है हमारे टीम द्वारा जल्द से जल्द पूछे गए सवाल का जबाब प्रदान किया जायेगा। धनयवाद !