निष्पक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को बनाए रखने में चुनावी प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चुनाव देश के नागरिकों को अपने नेता चुनने का मौका देते हैं। भारत का चुनाव आयोग हर साल भारत में चुनाव करवाता है। मतदान चुनावी प्रक्रिया के महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है और सरकार के गठन में मदद करता है। भारत का प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष से अधिक आयु का है, वह चुनावों में मतदान करने के लिए पात्र है, बशर्ते कि उसके पास Voter Id Card हो।
Voter Id Card एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति को चुनाव के दौरान मतदान करने की अनुमति देता है, यह पहचान के प्रमाण के रूप में भी कार्य करता है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक मतदाता पहचान पत्र या ईपीआईसी (इलेक्टर्स फोटो पहचान पत्र) जारी किया जाता है। Voter Id कार्ड में उम्मीदवार की तस्वीर के साथ नाम, पता, पिता का नाम सहित कार्ड धारक का विवरण होता है। हिमाचल प्रदेश में मतदान करने में सक्षम होने के लिए, Voter Id कार्ड होना बहुत जरूरी है। हिमाचल प्रदेश में Voter Id Card के लिए आवेदन कैसे करे, Voter List कैसे देखे और कैसे डाउनलोड करे इसके बारे में पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है।
Himachal Pradesh Voter List Kaise Dekhe Aur Download Kare?
1. सबसे पहले आपको इस http://electionhp.gov.in/pscd/ वेबसाइट पर जाना आवश्यक है। आप यहां पर क्लिक करके भी डायरेक्ट इस वेबसाइट पर जा सकते है।
2. जैसे ही आप ऊपर दिए गए लिंक को ओपन करोगे वैसे ही आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा । आप नीचे की फोटो देख सकते है ।
3. जैसे ही आप ऊपर दिए गए पेज पर आ जाएंगे फिर उसके बाद आपको District, assembly segment, polling stations और क्यापचा कोड यह सभी रिक्त स्थानों को भरना है । आप नीचे की फोटो देख सकते है ।
4. इस पेज पर जैसे ही आप पूरी जानकारी भर देते है उसके बाद आपको सबसे अंत मे Show PDF दिखेगा । आपको इसी Show PDF पर क्लिक करना है । आप नीचे की फोटो देख सकते है ।
5. जैसे ही आप Show PDF बटन पर क्लिक करोगे वैसे ही PDF file डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी ।
Himachal Pradesh Voter Id के लिए पात्रता
हिमाचल प्रदेश में किसी व्यक्ति को Voter Id Card प्राप्त करने के लिए आवश्यक पात्रता को पूरा करना होगा। हिमाचल प्रदेश में Voter Id Card प्राप्त करने के लिए पात्रता आपको नीचे दिए गए हैं जिन्हें पूरा करना अति आवश्यक है ।
1. आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
3. आवेदक की उम्र 18 वर्ष की होनी चाहिए क्योंकि वह अपना पहला वोट डाल रहा होगा।
Himachal Pradesh में Voter Id के लिए आवेदन कैसे करें?
यदि किसी आवेदक के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो वे बिना किसी परेशानी के हिमाचल प्रदेश में एक Voter Id के लिए ऑफ़लाइन आवेदन कर सकते हैं। वोटर आईडी ऑफ़लाइन हिमाचल प्रदेश में आवेदन करने के लिए नीचे दिए आपको पॉइंट्स में स्टेप बाय स्टेप बता रहे है । नीचे दिए गए पॉइंट्स को फॉलो करके आप आसानी से Voter Id के लिए आवेदन कर सकते है ।
1. सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में अपने निकटतम निर्वाचन कार्यालय पर जाएँ।
2. उसके बाद कार्यालय में आवश्यक form प्राप्त करें। (वोटर आईडी कार्ड के नए पंजीकरण के लिए फॉर्म 6)।
3. पूरी तरह से सही जानकारी के साथ फॉर्म भरें।
4. Himachal Pradesh Voter Id के लिए यदि आवश्यक हो तो आवश्यक दस्तावेजों और हाल ही के फोटोग्राफ के साथ फॉर्म जमा करें।
5. निर्वाचन अधिकारी फॉर्म पर उल्लिखित पते पर जाकर एक सत्यापन करेंगे।
6. सबसे अंत मे सत्यापन पूरा होने के कुछ दिनों बाद Voter Id Card डाक के माध्यम से भेजा जाएगा।
Himachal Pradesh Voter Id के लिए आवश्यक दस्तावेज
आपके सामने नीचे दिए गए दस्तावेजों की सूची है जिसे हिमाचल प्रदेश में Voter Id Card के लिए आवेदन करते समय प्रस्तुत करना होगा।
पता प्रमाण ( नीचे दिए गए दस्तावेजों में से किसी एक को जमा करें )
1. बिजली का बिल
2. पानी का बिल
3. टेलीफ़ोन बिल
4. बैंक पासबुक
5. पासपोर्ट
6. ड्राइविंग लाइसेंस
7. राशन पत्रिका
आयु प्रमाण ( नीचे दिए गए दस्तावेजों में से किसी एक को जमा करें )
1. 10 वीं कक्षा का प्रमाण पत्र
2. जन्म प्रमाणपत्र
3. पैन कार्ड
4. ड्राइविंग लाइसेंस
5. पासपोर्ट
6. आधार कार्ड
7. वरिष्ठ नागरिक कार्ड और इसके साथ ही पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको देंना पड़ता है।
Himachal Pradesh Voter Id Card के लाभ
1. Himachal pradesh Voter Id Card व्यक्तिगत पहचान के रूप में कार्य करता है।
2. Voter Id Card से हिमाचल प्रदेश के मतदाता को मतदान करने का अधिकार प्राप्त होता है।
3. Voter Id Card में व्यक्ति की पूरी जानकारी उपलब्ध रहती है जैसे हस्ताक्षर, फ़ोटो, पत्ता आदि जिसका इस्तेमाल व्यक्ति कई पर भी कर सकता है।
Voter Id Card कैसे वेरीफाई करे?
नागरिक अपने Voter Id को अपने वोटर आईडी नंबर का उपयोग करके Verify कर सकते हैं। यदि किसी मामले में उन्हें संदेह है कि उनकी आईडी नकली या दोषपूर्ण है, वे हमेशा ऑनलाइन या ऑफ़लाइन दोनों तरीके को verify कर सकते हैं। उन्हें अपने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, और अपना Voter Id विवरण प्रदान करना होगा। ऐसा करके, वे जाँच सकते हैं कि उनका नाम मतदाता सूची में मौजूद है या नहीं। यह ऑफलाइन भी किया जा सकता है जिसमें नागरिक चुनाव आयोग के कार्यालय में उपरोक्त प्रक्रिया दोहरा सकते हैं। नागरिकों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी सलाह दी जाती है कि उनके पास उनका वोटर नंबर होगा जो उन्हें अपनी Voter Id के लिए आवेदन करने के समय प्राप्त होगा, यदि वे बाद में किसी तारीख पर कुछ विवरणों को Verify करना चाहते हैं तो कर सकते है।
Conclusion –
दोस्तो आज के इस लेख में हमने आपको himachal pradesh voter list कैसे डाउनलोड करे इसके बारे में जानकारी दी है । हम आशा करते है कि आपको यह लेख बहुत पसंद आया होगा । यह लेख आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करे।