हरियाणा विकलांग पेंशन योजना, विकलांग पेंशन हरयाणा, हरयाणा विकलांग पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना हरियाणा
इस प्रकृति में मनुष्य को ही सर्व शक्तिशाली माना गया है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है, जो इंसान ना कर पाता हो। इसका मुख्य कारण उसकी शारीरिक संरचना है जिसके वजह से मनुष्य प्रत्येक कार्य कर पाने में सक्षम होता है। प्राचीन समय के अनुसार ही मनुष्य को सर्वोपरि माना जाता है परंतु कभी-कभी किसी दुर्घटना से मनुष्य विकलांगता की ओर अग्रसर होने लगते हैं।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना क्या है? What is Haryana Disabled Pension Scheme?
विकलांग व्यक्तियों के लिए हरियाणा विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत करने के बाद बहुत से लोग इससे लाभान्वित रहने लगे। यह एक राज्य स्तरीय योजना है।इस योजना के अनुसार कम से कम 60% विकलांगता वाले व्यक्ति जो हरियाणा में निवास करते हैं एवं जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हो,उन्हें प्रतिमाह पेंशन देने का प्रावधान है। यह राज्य सरकार की स्वनिर्मित योजना है इस योजना का लाभ कई सारे विकलांग व्यक्तियों को मिल रहा है।
इस योजना के बाद किसी भी विकलांग व्यक्ति को किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वह अपना जीवन यापन स्वतः ही कर पाने में सक्षम होंगे।
योजना का नाम | हरियाणा विकलांग पेंशन योजना |
किस राज्य में शुरू की गई | हरियाणा राज्य में |
योजना का लाभ मिलेगा | शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग लोगो के लिए |
सहायता राशि | ₹500 प्रतिमाह |
आयु सीमा | 60 वर्ष से 65 वर्ष |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
विकलांगता के प्रकार | Types of disability
असल में विकलांगता को दो प्रकार की होती हैं, मानसिक और शारीरिक विकलांगता।
शारीरिक विकलांगता व्यक्ति में लिंग, उम्र, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षमता में होने वाले अक्षमता के कारण उत्पन्न समस्या है। विकलांगता के मद्देनजर व्यक्ति की मानसिक क्रिया का विकास रुक जाता है। इस वजह से समाज में भी उन्हें तिरस्कृत होना पड़ता है। कई बार इस विकलांगता के कारण दैनिक क्रिया विधि और गतिविधि में भी बाधा पहुंचने लगती है। साथ ही किसी अन्य मनुष्य के ऊपर भी अपनी दैनिक क्रिया विधि के लिए निर्भर रहना पड़ता है।
एक स्थान से दूसरे स्थान आने जाने में मुश्किलें होने लगती है, जिसके लिए व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ता है। जब कभी सुनने में दिक्कतों का सामना करना पड़े, तो श्रवण यंत्र का सहारा लेना पड़ता है। दिखाई नहीं देने की स्थिति में भी उन्हें अपना मन मार कर रहना पड़ता है। ऐसे समय में विकलांग व्यक्ति के मन में हीन भावना घर करने लगती है।
विकलांगों की दशा स्थिति को सुधारने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार नित नए कार्यक्रम का संचालन करते हैं, जिससे ऐसे विकलांग लोगों का मनोबल बढ़ा कर उनका आत्म सम्मान बनाए रखा जा सके। ऐसे समय में परिवार वालों से भी परस्पर सहयोग एवं प्रेम की भावना की आवश्यकता महसूस की जाती है।
विकलांग व्यक्ति के लिए हरियाणा सरकार ने पेंशन योजना का प्रावधान किया है, जिसके तहत विकलांग व्यक्तियों को पेंशन देकर उनकी सहायता करने का सराहनीय कदम हरियाणा सरकार ने उठाया है। इस योजना में पूर्व में पात्रता की उम्र 65 वर्ष थी परंतु बाद में उसे घटाकर 60 वर्ष कर दी गई। इस योजना में प्रति मास कुछ रुपयों की पेंशन देकर उनकी सहायता का प्रयास किया गया।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना पात्रता मापदंड | Haryana Disabled Pension Scheme Eligibility Criteria
इन सभी मापदंडों के बाद ही कोई भी विकलांग व्यक्ति इस योजना का लाभ आसानी से उठा सकते हैं –
- 1) जो भी विकलांग व्यक्ति 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हो वे इस योजना का लाभ आसानी से उठा सकते हैं।
- 2) इस योजना का लाभ उठाने के लिए उस व्यक्ति के उसी राज्य का निवासी होना चाहिए या वह व्यक्ति 3 वर्ष पहले से आकर रह रहा हो।
- 3) आवेदन करने वाले व्यक्ति की विकलांगता 60 से 100% तक होनी ही चाहिए तभी इस योजना का लाभ आसानी से उठाया जा सकता है।
- 4) श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी से अधिक से अधिक आए नहीं होनी चाहिए।
- 5) ऐसे व्यक्ति जो किसी अन्य योजना जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन योजना से पेंशन ले रहे हो इस विकलांग पेंशन योजना के पात्र नहीं होंगे।
- 6) यदि किसी विकलांग व्यक्ति के पास अपना स्वयं का वाहन हो, तब भी वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
- 7) ऐसे व्यक्ति जो किसी सरकारी नौकरी में पदस्थ हो वह भी इस हरियाणा के पेंशन योजना के पात्र नहीं हो सकते हैं।
कौन कौन विकलांग व्यक्ति पेंशन योजना का लाभ ले सकतें हैं?
ऐसे विकलांग व्यक्ति पेंशन योजना के अंतर्गत अपना लाभ उठा सकते हैं–
- 1) अंधापन
- 2) लो विजन
- 3) कुष्ठ रोग
- 4) मानसिक विकलांगता
- 5) दुर्घटना विकलांगता
- 6) मानसिक मंदता
- 7) कम सुनाई देना
- 8) गंभीर मानसिक बीमारी
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज | Documents required for Haryana Disabled Pension Scheme
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों को निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होती है–
- 1) विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड होना बहुत ही आवश्यक है।
- 2) आवेदन कर्ता के पास स्थाई रूप से विकलांगता प्रमाण पत्र होना भी अनिवार्य है।
- 3) इस योजना में आवेदन कर्ता के पास वोटर कार्ड आधार कार्ड भी होना चाहिए।
- 4) साथ ही साथ आय प्रमाण पत्र होना भी आवश्यक है।
- 5) आवेदन कर्ता के पास मोबाइल नंबर होना भी जरूरी माना गया है।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें? How to apply for Haryana Disabled Pension Scheme?
हरियाणा के विकलांगों के लिए यह योजना बहुत ही कारगर है। इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु ये तरीके अपनाए जा सकते हैं
- 1) सबसे पहले विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए और अटल सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं-
- 2) हिंदी आवेदन करने के लिए आवेदन फॉर्म https://pension.socialjusticehry.gov.in/form_and_proc.aspx आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करें। यहाँ क्लिक करके डायरेक्ट जा सकतें हैं।
- 3) वेबसाइट के होम पेज पर विकलांग पेंशन योजना पीडीएफ फॉर्म के लिंक पर क्लिक कर देना है जिससे पीडीएफ फॉर्मेट खुल जाएगा।
- 4) इस आवेदन को डाउनलोड कर प्रिंट आउट निकाल लेना है। इसके बाद पूछी गई जानकारी को दर्ज कर देना है
- 5) आगे आवश्यक दस्तावेजों की कॉपी को विकलांग पेंशन पत्र के साथ संलग्न करके संबंधित कार्यालय में जमा करना है।
- 6) आवेदन स्वीकार कर दिए जाने पर मोबाइल में s.m.s. द्वारा पेंशन दिए जाने वाले संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी।
अंत में सभी चयनित विकलांग व्यक्तियों को हरियाणा विकलांग पेंशन दे दी जाएगी। इस प्रकार आसानी से ऑनलाइन मोड में विकलांग पेंशन योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
Download APPLICATION FORM FOR DISABILITY PENSION
हरियाणा में विकलांगों की मासिक पेंशन | Disabled monthly pension in Haryana
विकलांग पेंशन की योजना बहुत ही फायदेमंद साबित हो रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विकलांगता पेंशन बढ़ा कर देने की घोषणा कर दी है। पहले यह पेंशन बहुत ही कम लगभग 300 से ₹500 थी। 60 प्रतिशत से ज्यादा विकलांग लोगों को 1600 प्रति माह पेंशन मिलेगी। मासिक पेंशन और भी ज्यादा बढ़ा जाने की कवायद चल रही है।
इसके साथ ही साथ हरियाणा सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुछ योजनाओं का विस्तार किया है जिसके तहत विकलांग अपना जीवन यापन आसानी से कर सकें। सरकार ने 40 फीसदी या उससे ज्यादा विकलांग व्यक्तियों को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है।
इसके साथ ही राज्य के सरकारी नौकरी में विकलांगों को आरक्षित स्थान दिया जाएगा जिससे आसानी से अपने परिवार का जीवन यापन कर सकें।इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने 60 से 100 फ़ीसदी विकलांगों को भी बस में निशुल्क सुविधा प्रदान कर रही हैं, जो राज्य के हजारों विकलांगों के लिए सराहनीय कदम है।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजनाका मुख्य उद्देश्य | Main objective of Haryana Disabled Pension Scheme
विकलांग पेंशन योजना हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही ऐसी योजना है, जिसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को समाज में समाज सुरक्षा प्रदान करना है। जो स्वयं के स्रोतों से जीवन यापन करने में असमर्थ हैं ऐसे लोग इस योजना का फायदा उठाकर अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना परिवार चला सकने में समर्थ हो सकते हैं। इस योजना में विकलांगों में आत्म सम्मान बढ़ जाता है, जो कहीं ना कहीं हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं एवं कभी भी आगे बढ़ पाने के बारे में सोचते भी नहीं है।
हरियाणा सरकार की इस योजना का समर्थन केंद्र सरकार एवं अन्य राज्य सरकारों ने भी किया है। यह एक सराहनीय कदम है जिसका पूरा होना भी अनिवार्य होना चाहिए। इस योजना के बाद विकलांगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है।अब उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिल गया है।अब छोटी-छोटी जरूरतों को खुद ही पूरा कर सकते हैं और खुशी से जीवन यापन कर सकते हैं।
इस सरल और सुगम योजना के बाद भी अभी भी कई ऐसे विकलांग हैं, जो इस योजना का सही तरीके से लाभ उठाने से वंचित हैं। कहीं ना कहीं उनमें परिवार का दबाव, जानकारी का अभाव,सामाजिक अव चेतना को जिम्मेदार माना जा सकता है। हरियाणा सरकार की योजना राज्य के प्रत्येक विकलांग व्यक्ति के लिए लागू है, जो इसके पात्र हैं। सरकार और आम नागरिक को भी एक बेहतरीन कदम उठाया जाना चाहिए ताकि कोई भी विकलांग व्यक्ति इस योजना से दूर ना रह सके।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2021 | Haryana Disabled Pension Scheme 2021
विकलांग व्यक्तियों के लिए इस योजना को साकार करना आसान है। इसके लिए जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता है।यदि कोई एक भी दस्तावेज ना उपलब्ध हो, तो उसे जल्द से जल्द बनवा लेना भी फायदेमंद होगा। इस योजना के लिए परिवार सदस्य और मित्रों से भी सहयोग की अपेक्षा की जा सकती हैं। भारत में हर नागरिक को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है।ऐसे में विकलांग व्यक्तियों को भी समानता का अधिकार मिलना आवश्यक है।
वह भी भारत के नागरिक हैं और उनके साथ ही परस्पर भाईचारे की भावना होनी चाहिए। पहले हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में हरियाणा विकलांग पेंशन योजना को कुछ खामियों की वजह से बंद कर दिया गया था परंतु अब सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग हरियाणा सरकार द्वारा फिर से इस योजना को शुरू कर दिया गया है। इस प्रकार से हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई विकलांग पेंशन योजना बहुत ही लाभदायक साबित हो रही है। ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि इस योजना से ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके
और भी आत्मनिर्भर बन सकें। हरियाणा सरकार की कई योजनाओं में विकलांग पेंशन योजना सर्वोपरि है।इस योजना से विकलांग अपनी जिंदगी की मुश्किलों को दूर कर सकेंगे और सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर रह सकेंगे। हरियाणा सरकार का यह कदम सराहनीय और प्रशंसनीय है।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना से जुड़े सवाल जवाब
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना क्या है?
हरियाणा राज्य में निवास करने वाले दिव्यांग नागरिकों को आत्मनिर्भर और उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार ने हरियाणा विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत किस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य सरकार विकलांग नागरिकों को प्रतिमाह पेंशन के में सहायता राशि प्रदान देगी।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना को क्यों शुरू किया गया?
हरियाणा राज्य सरकार ने हरियाणा राज्य के विकलांग नागरिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य सरकार विकलांग की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए हर महीने ₹500 की सहायता राशि बैंक खाते में प्रदान करेगी।
हरियाणाााा विकलांग पेंशन योजना का पात्र किसे बनाया गया है?
इस योजना का पात्र मुख्य रूप से राज्य के विकलांग नागरिकों को बनाया गया है जिन्हें अपना जीवन यापन करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है जिस कारण उनका आत्मविश्वास कम होता जा रहा है इसलिए सरकार ने इस योजना का आयोजन किया है ताकि राज्य के विकलांगों को वित्तीय सहायता देकर मदद प्रदान की जा सके।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत किसने की है?
इस विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा की गई है जिसके तहत विकलांग नागरिकों को सहायता राशि दी जाएगी।
हरियाणाााा विकलांग पेंशन योजना का लाभ किसे प्रदान नहीं किया जाएगा?
हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा आयोजित की गई विकलांग पेंशन योजना का लाभ राज्य के उन विकलांग नागरिकों को नहीं दिया जाएगा जिनकी आयु 60 से 65 वर्ष से कम है।