हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना | लाभ, पात्रता, दस्तावेज व आवेदन प्रक्रिया

|| हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना | हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना क्या है? | हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना का उद्देश्य | हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें? | How to apply in Haryana Unmarried Pension Scheme | Haryana Unmarried Pension Yojana ||

देश भर में लगभग सभी राज्य सरकार वृद्ध, विधवा, विकलाँग नागरिकों के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं का संचालन कर रही है। ताकि नागरिकों का जीवन अच्छे तरीके से व्यतीत हो सकें। इसी कदम को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा एक योजना को शुरू करके अनोखी पहल की गई है।

जी हां दोस्तों हरियाणा राज सरकार के द्वारा अपने राज्य में निवास करने वाले अविवाहित पुरुष और महिलाओं के लिए हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना (Haryana Unmarried Pension Yojana) को शुरू किया गया है। जिसके अंतर्गत सरकार के द्वारा अविवाहित लाभार्थियों को प्रति महीने वित्तीय सहायता राशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी।

आज हम आपको अपने इस आर्टिकल में हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई अविवाहित पेंशन योजना से संबंधित सभी जानकारी साझा करने जा रहे हैं तो अगर आप हरियाणा नागरिक हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो हमारी आर्टिकल को अंत ध्यानपूर्वक पढ़ें।

हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना क्या है? | What is Haryana Unmarried Pension Scheme?

देश के सभी राज्यों की तरह हरियाणा राज्य में वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना का संचालन किया जा रहा है। जिसका लाभ सीधे राज्य के पात्र लाभर्थियों को दिया जा रहा है। वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना की तरह ही अविवाहित (जिनकी शादी नही हुई है) लाभर्थियों के पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने के लिए हरियाणा राज्य सरकार ने हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना 2024 की शुरुआत की है।

हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना लाभ, पात्रता, दस्तावेज व आवेदन प्रक्रिया

इस योजना की शुरुआत हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कालम पूरा गांव में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए की है। Haryana Unmarried Pension Yojana की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि इस योजना के अंतर्गत 45 वर्ष की आयु से 60 वर्ष की आयु के बीच के उन सभी महिला और पुरुष नागरिकों के लिए हर महीने पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी जो अभी तक शादी नहीं की है और वह अविवाहित है।

जानकारी के मुताबिक हरियाणा राज्य में महिलाएं और पुरुष को मिलाकर लगभग 1. 25 लाख लोग अविवाहित हैं जिन्हे हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना 2024 का लाभ प्रदान किया जाएगा। यह लाभ लाभार्थियों को इस योजना में आवेदन (Haryana Unmarried Pension Yojana Me Avedan Kaise Kare) करने के बाद दिया जाएगा।

योजना का नाम हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना
राज्य का नाम हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना
साल 2024
लाभार्थी राज्य के अविवाहित पुरुष और महिलाएं 
उद्देश्य हरियाणा के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को पेंशन प्रदान करना
लाभ हरियाणा के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को पेंशन राशि प्रदान की जाएगी 
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन
ऑफिसियल वेबसाइट pension.socialjusticehry.gov.in/

हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना का उद्देश्य | Objective of Haryana Unmarried Pension Scheme

हरियाणा राज्य में ऐसे काफी महिलाएं और पुरुष निवास करते है जिन्होंने किसी कारण शादी नही की है या उनकी शादी नही हुई है। अब यह तो हम सभी जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति की शादी नहीं होती है तो वह अकेला पड़ जाता है और उसे तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

जैसे कि अगर एक अविवाहित महिला की बात करें तो अक्सर ऐसी महिलाओं को परिवार समाज मे निचला दर्जा दिया जाता है। इसी तरह की बातों को संज्ञान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना (Haryana Unmarried Pension Yojana) की शुरुआत की है।

जिसके अंतर्गत अविवाहित लाभार्थी वित्तीय सहायता राशि प्राप्त करके अपने रोजमर्रा की (जीवन यापन करने के लिए) सीधे आसानी से खरीद सकेंगे और आत्मनिर्भर बनने में सक्षम होंगे। यही इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है।

हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना सहायता राशि | Haryana Unmarried Pension Scheme Assistance Amount

हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना लाभ पात्रता दस्तावेज व आवेदन प्रक्रिया 2

मित्रो अविवाहित नागरिकों के लिए शुरू की गई यह काफी महत्वकांक्षी योजना है। हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना में अविवाहित और जो महिला या पुरुष शादी कर चुके है और किसी कारण पत्नी पति की मृत्यु हो चुकी है तो उन्हें भी इस योजना में शामिल किया जाएगा।

कहने का मतलब जैसे कि अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो गई और वह विधवा हो गयी है तो उस विधवा महिला को भी हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इस योजना के अंतर्गत अविवाहित लाभार्थियों 2700 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना की विशेषताएं और लाभ | Features and Benefits of Haryana Unmarried Pension Scheme

हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना अविवाहित महिलाओं और पुरुषो के लिए काफी अच्छी योजना है इस योजना के शुरू होने से अविवाहित नागरिको के जीवन को एक नयी दिशा मिलेगा। बाकी अविवाहित के लाभ व विशेषताओं के बारे में आप नीचे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ सकते है –

  • हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के अंर्तगत राज्य के अविवाहित पुरुष और महिलाओं को हर महीने पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना का लाभ 40 बर्ष की आयु से लेकर 60 बर्ष तक कि आयु के अविवाहित लाभार्थी ले सकेंगे।
  • राज्य में लगभग 1.25 लाख लाभार्थी अविवाहित है सभी इस योजना में आवेदन करके इस योजना का लाभ ले सकते है।
  • इस योजना के अंतर्गत डीबीटी के माध्यम से हर महीने पेंशन राशि लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
  • इस योजना के अंतर्गत पेंशन राशि प्राप्त करके अविवाहित महिलाएं और पुरुष अपने आर्थिक जरूरतों की पूर्ति कर सकेंगे।
  • इस योजना के शुरू होने से अल्लाह एक नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे और उनकी स्थिति मजबूत होगी।

हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के लिए पात्रता | Eligibility for Haryana Unmarried Pension Scheme

हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना 2024 में आवेदन करने के लिए सरकार के द्वारा कुछ पात्रताओं को निर्धारित किया गया है। जिन्हें आवेदनकर्ता लाभार्थिय को पूरा करना होगा। जो कि निम्लिखित है-

  • आवेदकर्ता लाभार्थी हरियाणा राज्य का मूल्य निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थी की आयु 40 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • इस योजना में सिर्फ हरियाणा राज्य के अविवाहित लाभार्थी ही आवेदन कर सकते हैं
  • आवेदन कर्ता लाभार्थी की वार्षिक आय 180000 से कम होनी।

हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के लिए दस्तावेज | Documents for Haryana Unmarried Pension Scheme

हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना 2024 आवेदन करने के लिए इस योजना से जुड़ा आवेदन फॉर्म भरना होगा। आवेदन फॉर्म भरने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजो कि आवश्यकता होगी जो कि आवेदन करता लाभार्थी के पास होना अनिवार्य है। जरूरी दस्तावेजों की सूची आप नीचे देख सकते है।

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक खाता
  • पासपोर्ट फ़ोटो

हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें? | How to apply in Haryana Unmarried Pension Scheme?

हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को इस योजना में आवेदन करना होगा। आवेदन कैसे करना होगा? इसके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नही है क्योंकि नीचे हमने स्टेप बाय स्टेप हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताया है। जिसे फॉलो करके आप इस योजना में आवेदन कर सकते है।

  • हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको हरियाणा राज्य की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (Department of Social Justice and Empowerment) https://pension.socialjusticehry.gov.in/ वेबसाइट पर जाना होगा।
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना लाभ पात्रता दस्तावेज व आवेदन प्रक्रिया 1
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको वेलफेयर स्कीम का ऑप्शन मिलेगा। उसके ऊपर आपको क्लिक करना है।
  • अब आपको Apply For Pension Scheme का विकल्प मिलेगा। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है।
  • Apply For Pension Scheme पर क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज आ जायेगा।
  • यहां पर आपको Unmarried Pension Yojana का ऑप्शन दिखाई देगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है।
  • इतना करते ही आपके सामने Unmarried Pension Yojana Apply Form आ जायेगा।
  • इस आवेदन फॉर्म को आपको Download Button पर क्लिक करके इसे अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है।
  • डाउनलोड करने के बाद आपको इस फॉर्म को प्रिंट करा लेना है।
  • अब आवेदन प्रिंट फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम, माता, पिता का नाम, निवास स्थान पता आदि को ध्यानपूर्वक भरना होगा।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आवेदन फॉर्म में जरूरी दस्तावेजो को संगलन करना होगा।
  • आवेदन फॉर्म पूरी तरह से कंप्लीट करने के बाद से संबंधित विभाग में जाकर जमा कर दें।
  • आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद विभाग के द्वारा आपके आवेदन पत्र का सत्यापन किया जाएगा।
  • अगर आप इस सत्यापन में योजना के पात्र होते हैं तो इस योजना का लाभ आपको दिया जाएगा।

Haryana Unmarried Pension Scheme Related FAQ

अविवाहित पेंशन योजना किस राज्य में शुरू की गई है?

अविवाहित पेंशन योजना को हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा राज्य में शुरू किया गया है।

हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना का लाभ किसे मिलेगा?

हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना 2024 का लाभ हरियाणा राज्य में निवास करने वाले अविवाहित लाभार्थिय को दिया जाएगा।

हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आयु सीमा कितनी निर्धारित की है?

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करता लाभार्थी की आयु 40 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए

हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के क्या लाभ है?

इस योजना के अंतर्गत राज्य के अविवाहित पुरुष और महिलाओं को प्रतिमाह पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता राशि दी जाएगी।

हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें?

इस योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में ऊपर स्टेप बाय स्टेप बताया है जिसे फॉलो करके आप इस योजना में अपना आवेदन कर सकते हैं

निष्कर्ष

दोस्तों आज हमने आपको हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना | लाभ, पात्रता, दस्तावेज व आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताया। हमने अपने इस आर्टिकल के माध्यम से आपको यह बताया कि किस प्रकार आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं और किस प्रकार आप आवेदन कर सकते हैं। हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी या फिर योजना से जुड़े कोई भी प्रश्न आ सकते हैं हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे धन्यवाद

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