|| हरियाणा रोडवेज हैवी लाइसेंस ऑनलाइन कैसे बनवाएं? | Haryana Roadways Heavy Driving Licence Apply Online | हरियाणा रोडवेज हैवी ड्राइविंग लाइसेंस क्या होता है? | What is Haryana Roadways Heavy Driving License? | हरियाणा रोडवेज हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज | Documents Required for Haryana Roadways Heavy Driving Licence in Hindi | हरियाणा हेवी ड्राइविंग लाइसेंस का स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करें? | How to check Haryana Heavy Driving License status online? ||
आप सभी यह बात भली बातें जानते हैं कि किसी भी प्रकार के वाहन को रोड पर चलने के लिए हमें लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि यातायात के नियमों के अनुसार आप बिना Driving Licence के दोपहिया या चार पहिया वाहन नहीं चला सकते हैं और अगर आप बिना लाइसेंस के वाहन चलाते हुए पाए जाते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। जिस प्रकार आरटीओ के द्वारा कर और बाइक चलाने के लिए लाइसेंस जारी किया जाता है।
उसी प्रकार हरियाणा सरकार हाईवे पर चलने वाली गाड़ियों के लिए रोडवेज हैवी ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करती है। इसलिए अगर आप हरियाणा राज्य की सड़कों पर हेवी मोटर व्हीकल चलाना चाहते है तो आपके पास हरियाणा हेवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। अगर आप भी बस, ट्रक, माल वाहक टेंपो आदि को चलाते हैं तो आपके पास Heavy Motor Vehicle Driving Licence होना ही चाहिए।
अगर आप HMV श्रणी के ड्राइवर है और आप हरियाणा हेवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं क्योंकि यहां पर आज हम आपको हरियाणा रोडवेज हैवी लाइसेंस ऑनलाइन कैसे बनवाएं? की पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। तो चलिए और अधिक समय बर्बाद किए बिना Haryana Roadways Heavy Driving Licence Apply Process के बारे में जानते है.
हरियाणा रोडवेज हैवी ड्राइविंग लाइसेंस क्या होता है? | What is Haryana Roadways Heavy Driving License?
हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा हरियाणा रोडवेज हैवी ड्राइविंग लाइसेंस मुख्य रूप से हेवी मोटर व्हीकल चलाने वाले चालकों के लिए जारी किया जाता है। Roadways Heavy Driving Licence होने के बाद ही आप रोडवेज में सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बाहरी वाहन जैसे बस ट्रक इत्यादि को चलाने के लिए भी Haryana Roadways Heavy Driving Licence बनवाना पड़ता है। जब भी हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा रोडवेज में ड्राइवर की नियुक्ति की जाती है तो उस उम्मीदवार से हैवी ड्राइविंग लाइसेंस की मांग की जाती है।
इसके अतिरिक्त हरियाणा हेवी ड्राइविंग लाइसेंस की बदौलत कोई भी उम्मीदवार सेना वाहनों के ड्राइवर, एंबुलेंस ड्राइवर, अधिकारी वाहनों के ड्राइवर आदि के लिए प्रतियोगिता परीक्षा देकर नौकरी प्राप्त कर सकता है। जिस व्यक्ति के पास जितना पुराना हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसे उसके अनुभव के अनुसार उतनी ही अच्छी नौकरी और सैलरी मिलती है। आमतौर पर हरियाणा राज्य के लोगों को रोडवेज हैवी लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ ऑफिस में जाना पड़ता है लेकिन अब आप Haryana Roadways Heavy Driving Licence ऑनलाइन बनवा सकते हैं।
इस लेख के माध्यम से हम आपको हरियाणा रोडवेज हैवी लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें? हैवी लाइसेंस बनवाने के लिए पात्रता, आवश्यक दस्तावेज इत्यादि से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे। इसलिए जो भी लोग घर बैठे हरियाणा हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन सभी को हमारा यह आर्टिकल ध्यान पूर्वक पूरा पढ़ना होगा।
हरियाणा रोडवेज हैवी ड्राइविंग लाइसेंस की फीस | Haryana Roadways Heavy Driving License Fee
हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा रोडवेज हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग वर्ग के हिसाब से अलग-अलग फीस निर्धारित की गई है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको हरियाणा रोडवेज हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कितनी फीस देनी होगी तो इसका पूरा विवरण निम्न प्रकार से नीचे उपलब्ध है –
- सामान्य जाति पिछड़े वर्ग – ₹3000
- फीस के साथ लिए जाने वाला सर्विस टैक्स- ₹540
- अनुसूचित जाति हेतु – ₹1500
- फीस के साथ लिया जाने वाला सर्विस टैक्स- ₹270
हरियाणा रोडवेज हैवी ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित नियम एवं शर्तें | Terms and Conditions related to Haryana Roadways Heavy Driving License
हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले उम्मीदवारों के लिए कुछ जरूरी नियम भी निर्धारित किए गए हैं इसलिए लाइसेंस बनवाने के लिए अप्लाई करने से पूर्व आप इन्हें जरूर पढ़ ले, जो कुछ इस प्रकार से है-
- राज्य के बाहर के लोगों को हरियाणा हेवी लाइसेंस के लिए प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा।
- हरियाणा रोडवेज हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए एलएमवी एनटी/एलटीवी लाइसेंस एक वर्ष पुराना होना चाहिए।
- हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए उम्मीदवार को LMV NT/LTV ड्राइविंग लाइसेंस की पुष्टि हेतु लाइसेंस का प्रमाण पत्र को भी जमा करना होगा।
- यदि उम्मीदवार निश्चित अवधि पर प्रशिक्षण हेतु मौजूद नहीं होता है तो उसका नाम रद्द कर दिया जाएगा।
- जिसके बाद उम्मीदवार को दोबारा हैवी ड्राइविंग लाइसेंस की ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा।
- उम्मीदवार को ड्राइविंग ट्रेनिंग केवल रजिस्टर क्रमांक संख्या के आधार पर ही प्रदान की जाएगी।
- जिस समय ड्राइवर की ड्राइविंग ट्रेनिंग होगी उसकी जानकारी उसे फोन या एसएमएस के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
- हरियाणा रोडवेज हैवी ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन करने के 15 दिनों के अंदर आपको आवेदन फॉर्म की स्लिप निकालकर हरियाणा परिवहन के कार्यालय में जमा करना होगा।
- अगर कोई उम्मीदवार प्रशिक्षण के दौरान 7 दिन अनुपस्थित होता है तो वह टेस्ट में पास नहीं किया जाएगा और उसे दोबारा 7 दिन का प्रशिक्षण देना होगा।
- उम्मीदवार 26 जनवरी 15 अगस्त 2 अक्टूबर को प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि इस दिन राष्ट्रीय अवकाश रहता है।
हरियाणा रोडवेज हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पात्रता मापदंड | Eligibility Criteria for Haryana Roadways Heavy Driving Licence
हरियाणा परिवहन मंत्रालय के द्वारा केवल पात्र लोगों को ही हैवी ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है अगर आप जानना चाहते हैं कि आप हरियाणा रोडवेज हैवी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के योग्य है अथवा नहीं। तो नीचे बताएगी योग्यता की लिस्ट में अपनी पात्रता मापदंड की जांच कर सकते है।
- रोडवेज हैवी ड्राइविंग लाइसेंस हरियाणा बनवाने के लिए आवेदक का हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- हरियाणा राज्य के बाहर के लोगों को हरियाणा हैवी ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान नहीं किया जाएगा।
- आवेदन करने वाले आवेदक की न्यूनतम आयु कम से कम 20 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- उम्मीदवार के पास 1 वर्ष पुराना LMV NT/LTV ड्राइविंग लाइसेंस होगा तभी वह हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए पात्र होंगे।
हरियाणा रोडवेज हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज | Documents Required for Haryana Roadways Heavy Driving Licence in Hindi
अगर आप हरियाणा रोडवेज हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने हेतु ऑनलाइन आवेदन करने जा रहे हैं तो ध्यान रहे आपके पास हमारे द्वारा नीचे बताए जाने वाले सभी दस्तावेज होने चाहिए यदि आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो आप हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकेंगे, जो निम्न प्रकार से नीचे दिए गए है-
- आवेदक का आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- एनओसी प्रमाण पत्र
- एनओसी के लिए एक एफिडेविट
- जाति प्रमाण पत्र
- मेडिकल सर्टिफिकेट
- शिक्षण शुल्क की रसीद
- परीक्षा पास करने का प्रमाण पत्र
- एफिडेविट
- हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के दौरान होने वाली दुर्घटना की जिम्मेदारी के लिए शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- आवेदक के हस्ताक्षर
- निवास प्रमाण पत्र
हरियाणा रोडवेज हैवी लाइसेंस ऑनलाइन कैसे बनवाएं? | Haryana Roadways Heavy Driving Licence Apply Online
अभी तक हमने आपको हरियाणा रोडवेज हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है अब हम आपको हरियाणा रोडवेज हैवी ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन बनवाने की प्रक्रिया के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। आप हमारे द्वारा नीचे बताया गया सभी स्टेप्स को फॉलो करके Haryana Roadways Heavy Driving Licence Online Apply कर सकते है-
- हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदक को सबसे पहले हरियाणा सड़क एवं परिवहन विभाग के आधिकारिक वेबसाइट https://dts.hrtransport.gov.in/ पर विजित करना होगा।
- यदि आप चाहे तो हमारे द्वारा दिए गए लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट हरियाणा सड़क एवं परिवहन विभाग की ऑफिशल वेबसाइट पर जा सकते हैं।
- अब आपके सामने इसकी आधिकारिक वेबसाइट का मुख्य पेज ओपन हो जाएगा, जैसा आप नीचे इमेज में देख सकते हैं।
- यहां पर आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे लेकिन आप हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपको Apply Online for Driver Training के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- जिसके बाद अगले पेज में आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा आपको इस फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी।
- उसके बाद आपको ट्रेनिंग सेंटर का चयन करके सभी जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- इतना करने के बाद आपको Submit Applicant Details के बटन पर क्लिक कर देना है।
- फॉर्म सबमिट करने के पश्चात आपको इस पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके इसका प्रिंटआउट निकाल लेना है।
- प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको अपने चुने हुए ट्रेनिंग सेंटर पर जाकर सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रतिलिपि के साथ इसे जरूर करना होगा।
- जैसे ही आप ट्रेनिंग सेंटर में एप्लीकेशन फॉर्म को जमा करेंगे आपको एक रसीद दी जाएगी जिसकी सहायता से आप अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन चेक कर सकेंगे।
- और इस रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर ही आपको ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग हेतु बुलाया जाएगा इसलिए इसे अपने पास सुरक्षित संभाल कर रखें।
हरियाणा हेवी ड्राइविंग लाइसेंस का स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करें? | How to check Haryana Heavy Driving License status online?
अगर आप हरियाणा हेवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं लेकिन अभी तक आपको परिवहन विभाग के कार्यालय में ट्रेनिंग हेतु नहीं बुलाया गया है तो आप अपने हैवी ड्राइविंग लाइसेंस का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते है, जिसकी पूरी प्रक्रिया आसान भाषा में नीचे बताई गई है –
- Haryana heavy driving licence status online चेक करने के लिए आपको रोडवेज ट्रांसपोर्ट विभाग हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट https://dts.hrtransport.gov.in/ पर जाना होगा।
- अब आपके सामने हरियाणा सड़क एवं परिवहन विभाग के आधिकारिक वेबसाइट का मुख्य पेज ओपन हो जाएगा।
- इस पेज पर आपको Know your application status का ऑप्शन दिखाई देगा आपको उस पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा यहां आपको अपना एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना होगा।
- और फिर नीचे दिखाई दे रहे Click here to know Application Status के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपकी स्क्रीन पर आपके आवेदन फार्म से संबंधित पूरा विवरण आ जाएगा।
- इस प्रकार से आप हरियाणा हेवी ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं।
Haryana Roadways Heavy Licence Related FAQs
हरियाणा रोडवेज हैवी ड्राइविंग लाइसेंस क्या होता है?
यह हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा रोडवेज में नौकरी अपने वाले ड्राइवरों के लिए बहुत ही जरूरी दस्तावेज होता है, जिसे बनवाकर आप रोडवेज या अन्य सरकारी वाहन चलाने की नौकरी प्राप्त कर सकते है।
हरियाणा रोडवेज हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनने में कितने दिन का समय लगता है?
हरियाणा ट्रांसपोर्ट विभाग के द्वारा हैवी ड्राइविंग लाइसेंस ट्रेनिंग टेस्ट के 30 दिनों के अंदर तैयार कर दिया जाता है, और उम्मीदवार को सौंप दिया जाता है।
रोडवेज हैवी ड्राइविंग लाइसेंस हरियाणा बनवाने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए?
हरियाणा रोडवेज हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 20 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
हरियाणा रोडवेज हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कितनी फीस देनी पड़ती है?
हरियाणा हेवी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सामान्य जाति और ओबीसी जाति के उम्मीदवारों को ₹3000 और अनुसूचित जाति के लोगों को ₹1500 की फीस देनी होती है।
हरियाणा हेवी ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं?
हरियाणा रोडवेज हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आप दो तरीकों से बनवा सकते हैं एक हरियाणा परिवहन विभाग के कार्यालय में जाकर दूसरा घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से बनवा सकते हैं।
हरियाणा रोडवेज हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
हरियाणा रोडवेज हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की ऑनलाइन प्रक्रिया के संबंध में हमने ऊपर बताया है आप ऊपर बताए गए स्टेप्स का अवलोकन करके आसानी से अपना हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं।
हरियाणा रोडवेज हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
जो भी लोग हरियाणा रोडवेज हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं उन्हें हरियाणा सड़क एवं परिवहन विभाग के आधिकारिक वेबसाइट https://haryanatransport.gov.in/ पर जाना है।
हरियाणा हेवी ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन करने के कितने दिनों में फार्म को परिवहन विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा?
हरियाणा रोडवेज हैवी ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन करने के 15 दिनों के अंदर आपको आवेदन फॉर्म की स्लिप निकालकर हरियाणा परिवहन के कार्यालय में जमा करना होगा।
निष्कर्ष
जहां पहले हरियाणा राज्य के नागरिकों को अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए परिवहन विभाग के कार्यालय में चक्कर लगाने पड़ते थे वहीं अब इस प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है अब आप घर बैठे ऑनलाइन लाइट ड्राइविंग लाइसेंस के साथ-साथ रोडवेज हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी के लिए हमारे द्वारा इस लेख में हरियाणा रोडवेज हैवी लाइसेंस ऑनलाइन कैसे बनवाएं? | Haryana Roadways Heavy Driving Licence Apply Online की जानकारी उपयोगी साबित रही होगी। अगर आप हमारे द्वारा इस आर्टिकल में बताई गई जानकारी से संतुष्ट है और आपको यह लेख अच्छा लगा हो तो कृपया करके इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं कि आपको यह लेख कैसा लगा।