ग्रामीण भंडारण योजना 2024 | Grameem Bhandaran yojana online Application

Grameem Bhandaran yojana Online Apply :- आज हम आपको भारत सरकार द्वारा शुरू की गयी एक योजना के बारे में जानकारी देगे जो भारत सरकार द्वारा अपने देश के किसानो के लिए शुरू कई गयी है। इस योजना के अंतर्गत किसानो को अपनी फसल के भंडारण के लिए फसल भंडार गृह बनाये जायेगे और सरकार इन फसल भंडार गृह को बनाने के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी, जिससे किसानो की फसल को इसमें रखा जा सके और फसल को ख़राब होने से बचाया जा सके।

भारत सरकार द्वारा शुरू की गयी इस योजना का नाम ग्रामीण भंडारण योजना है। अगर आप एक किसान है और खेती करते है और आप अपनी फसल का भंडारण करना चाहते है या फिर कोई फसल भंडार गृह बनाना चाहते है तो हमारा ये आर्टिकल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। इस आर्टिकल में हम आपको इस Grameem Bhandaran yojana से सम्बंधित सभी जानकारी देगे जिससे आप इस बिना किसी परेशानी के इस ग्रामीण भंडारण योजना का लाभ उठा सके।

आज के समय में बहुत से किसान नागरिको को अपनी फसल समय से पहले इसलिए बेचनी पड़ जाती है क्योंकि उनके पास अपनी फसल को रखने की सही जगह नही होती है और उनकी अपनी फसल के ख़राब होने डर रहता है। लेकिन अब इस ग्रामीण भंडारण योजना के तहत किसान अपनी फसल को सुरक्षित रख सकेगे और अपनी फसल की सही कीमत मिलने पर बेच सकेगे। आपको हमारा यह आर्टिकल पूरा पढना चाहिए जिसे क्योंकि अपने इस आर्टिकल में हम आपको इस ग्रामीण भंडारण योजना के बारे में सभी जानकारी देगे जिससे आप इस इस योजना का लाभ ले सके, इसलिए आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़े।

ग्रामीण भंडारण योजना | Warehouse Subsidy Yojna

Grameem Bhandaran yojana

यह योजना देश के ऐसे किसानो के लिए शुरू की गयी है जिन किसानो के पास अपनी फसल को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त जगह नही है और इस कारण वह अपनी फसल को सही कीमत मिलने तक स्टोर करके नही रख सकते है। लेकिन भारत सरकार की इस योजना के तहत इस तरह के किसानो को अपनी फसल का सुरक्षित भंडारण करने के लिए फसल भंडार गृह बनाने के लिये प्रेरित किया जायेगा जिससे वह अपनी फसल के लिए भंडार गृह बना सके और अपनी फसल को समय से पहले ख़राब होने से बचा सके।

योजना का नाम ग्रामीण भंडार योजना
किसके द्वारा शुरू की गई भारत सरकार द्वारा
लाभ किसे मिलेगा गरीब किसानों को
क्या लाभ मिलेगा भंडार निर्माण के लिए सहायता राशि
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन
वेबसाइट वेबसाइट पर जाने के लिए यहां क्लिक करें

इस ग्रामीण भंडारण योजना के तहत देश के किसान नागरिको को अपनी फसल का सही तरह से भंडारण करने के लिए फसल भंडार गृह बनाने पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यदि आप अपनी फसल के लिए किसी तरह के भंडार गृह बनना चाहते है तो आपको इस योजना के तहत काफी लाभ मिल सकता है। इस आर्टिकल में हम आपको इस ग्रामीण भंडारण योजना के बारे में सभी जानकारी देगे,कृपया इस आर्टिकल को पूरा पढ़े।

ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत भंडार गृह की क्षमता

अगर आप Grameem Bhandaran yojana के अंतर्गत फसल भंडार गृह बनाना चाहते है तो उस आपको उस भंडार गृह पर मिलने वाली सब्सिडी आपके द्वारा बनाये जा रहे भंडार गृह की क्षमता पर निर्भर करती है। अगर आप इस भंडार गृह के अंतर्गत अपने भंडार गृह पर सब्सिडी लेना चाहते है तो आपके फसल भंडार गृह की न्यूनतम क्षमता 100 टन होनी जरुरी है और इस योजना के तहत बनाये जा रहे फसल भंडार गृह की अधिकतम क्षमता 30 हज़ार टन हो सकती है।

अगर आप इस दिए गये क्षमता से अधिक या फिर कम क्षमता वाले फसल का निर्माण करते है तो आपको इस ग्रामीण भंडारण योजना का लाभ नही दिया जायेगा। लेकिन अगर आप किसी पहाड़ी क्षेत्र में रहते है तो आपके लिए यह कक्षमता 25 टन है। अगर आप इस ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत लोन लेते है आपको उस लोन को वापस चुकाने के लिए आपको 11 वर्ष का समय मिलता है।

ग्रामीण भंडारण योजना के तहत सब्सिडी लेने के लिए जरुरी चीज़े

  • फसल भंडार गृह बनाने के लिए भीतरी सड़क होना जरुरी है।
  • प्लेटफार्म
  • चार दिवारी होनी जरुरी है।
  • गुणवत्ता प्रमाण
  • पैकेजिंग
  • जल निकासी प्रणाली का निर्माण
  • अन्य ग्रामीण भंडारण योजना के लिए अन्य जरुरी सुविधायें।

ग्रामीण भंडारण योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी

  • कोई भी किसान नागरिक
  • कंपनियां जो फसल का भंडारण करती है।
  • सरकारी संगठन जो फसल का भंडारण करते है।
  • प्राइवेट कंपनियां जो फसल का भंडारण करती है।
  • कृषि उपज विपण समितिनिगम
  • व्यक्तिकृषक/उत्पादक समूह
  • स्वयं सहायता समूहपरिसंघ
  • निगम

ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत मिलने वाली सब्सिडी की दरें

  • अगर कोई ऐसा नागरिक जो अनुसूचित जाति या जनजाति से सम्बन्ध रखता है और वह इस ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत फसल भंडारण के लिए भंडार गृह का निर्माण करता है तो उस नागरिक को उस भंडार गृह को बनाने में लगने वाली कुल लागत का एक तिहाई हिस्सा सरकार की तरफ से सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जायेगा। इस ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली यह राशि अधिकतम तीन करोड़ रुपये हो सकती है।
  • यही कोई ऐसा नागरिक जो किसान है या फिर ग्रेजुएट है या फिर वह नागरिक किसी सरकारी संगठन से संबध रखता है तो उसको इस ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत फसल भंडार गृह बनाने में लगने वाली लागत का एक चौथाई हिस्सा प्रदान किया जायेगा। इस ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली यह सब्सिडी की राशि अधिकतम दो करोड़ पच्चीस हज़ार रुपये है।
  • ऊपर बताये गये समूह के अलावा अन्य सभी श्रेणियों के नागरिक या फिर कंपनियों और निगम आईएम सभी को ग्रामीण भंडारण योजना के तहत भंडार गृह में लगनी वाली पूंजी की लागत का 15% हिस्सा सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जायेगा। इस समूह में इस ग्रामीण भंडारण योजना के तहत मिलने वाली अधिकतम सब्सिडी की राशि 1।35 करोड़ रुपए हो सकती है।
  • यदि इस ग्रामीण भंडारण योजना के तहत फसल भंडार गृह का निर्माण एनसीडीसी की सहायता से किया जाता है तो इस स्थिति में लागत का 25% हिस्सा सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाएगा।

ग्रामीण भंडारण योजना के तहत फसल भंडार गृह बनाने के लिए जरुरी निर्देश

  • इस ग्रामीण भंडारण योजना के तहत अपना फसल भंडार गृह बनाने के लिए आपके पास पक्की सड़क होनी जरुरी है।
  • फसल भंडार गृह से पानी निकलने की अच्छी व्यवस्था होनी जरुरी है।
  • फसल भंडार गृह में अपनी फसल लाने ले जाने के लियी उचित व्यवस्था होनी भी जरुरी है।
  • ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत बनने वाले इस फसल भंडार गृह की सभी खिड़की और रोशनदान पक्षियों से सुरक्षित होनो भी जरुरी है जिससे पक्षी फसल भंडार गृह में घुस ना सके।
  • इस फसल भंडार गृह की सभी खिड़की और दरवाजे वायु अवरोधक होने जरुरी है।
  • इस ग्रामीण भंडारण योजना के तहत बनने वाला यह फसल भंडार गृह कीटाणुओं से सुरक्षित होना चाहिए।
  • ग्रामीण भंडारण योजना के तहत भंडार गृह का निर्माण सीपीडब्ल्यूडी या फिर सीपीडब्ल्यूडी के निर्देशों के अनुसार होना चाहिए।
  • ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत अपना भंडार गृह बनाने के लिए आवेदक को गोदाम के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है।
  • अगर भंडार ग्रह 1000 टन से अधिक है तो आवेदक को सीडब्ल्यूसी से मान्यता प्राप्त करनी जरूरी है।
  • इस ग्रामीण भंडारण योजना के तहत बनने वाली इस गोदाम की ऊंचाई 4 से 5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए।
  • यह फसल भंडार गृह इंजीनियरिंग मानकों के अनुसार बना होना जरुरी है और आवेदक के पास खुद की जमीन होना अनिवार्य है।
  • इस योजना के तहत गोदाम की क्षमता का निर्णय इस योजना के अंतर्गत आवेदन पर निर्भर किया गया है।
  • गोदाम नगर निगम की सीमा क्षेत्र से बाहर होना चाहिए।

ग्रामीण भंडारण योजना के लिए लोन देने वाले बैंक

अगर आप इस ग्रामीण भंडारण योजना के तहत अपना भंडार गृह बनाने के लिए लोन लेना चाहते तो आप नीचे दी जा रही बैंक से फसल भंडार गृह के निर्माण के लिए लोन ले सकते है। इस योजना के लिए लोन देने वाली सभी बैंक की जानकारी नीचे दी जा रही है।

  • • अर्बन कोऑपरेटिव बैंक
  • स्टेट कोऑपरेटिव बैंक
  • कमर्शियल बैंक
  • रीजनल रूरल बैंक
  • • स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक
  • एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट फाइनेंस कमेटी
  • नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन

ग्रामीण भंडारण योजना के लिए जरुरी पात्रता

यदि देश का कोई भी नागरिक इस ग्रामीण भंडारण योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसको इस योजना का लाभ तभी मिल सकता है जब वह सरकार द्वारा निर्धारित किये गये सभी मापदंडो को पूरा करेगा। इस ग्रामीण भंडारण योजना के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किये गये सभी जरुरी पात्रता के में सभी जानकारी नीचे दी जा रही है।

  • इस ग्रामीण भंडारण योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को कृषि विभाग से जुड़ा हुआ होना जरुरी है।
  • इस योजना में आवेदन करने वाले आवेदक के पास उसका पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड आदि होना भी जरुरी है।
  • अगर किसान इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसका किसी बैंक में खाता होना भी जरुरी है।
  • इस ग्रामीण भंडारण योजना में आवेदन करने वाले किसान के पास उसका मोबाइल नंबर होना भी जरुरी है।

ग्रामीण भंडारण योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? | Grameem Bhandaran yojana Online Apply

भारत सरकार द्वारा शुरू की गयी इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको आवेदन करना होगा। इस योजना में आवेदन करने की पूरी प्रोसेस नीचे बताई जा रही है।

  • इस ग्रामीण भंडारण योजना में अपना आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर विजिट करना होगा। आप चाहे तो इस दिए गये लिंक “https://www.nabard.org” पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते है।
ग्रामीण भंडारण योजना
  • इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप उस वेबसाइट पर आ जायेगे जहाँ आपको ग्रामीण भंडारण योजना का लिंक दिखाई देगा, आपको इस आप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इस आप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक आवेदन फॉर्म आ जायेगा जिसमे आपको पूछी गयी सभी जानकारी को भरना होगा।
  • सभी पूछी गयी जानकारी भरने के बाद आपको अपने दस्तावेजो को इस आवेदन फॉर्म के साथ सलग्न करना होगा।
  • इसके बाद आपको इस आवेदन फॉर्म के नीचे दिए गये सबमिट बटन पर क्लिक करके अपने आवेदन फॉर्म को सबमिट कर देना होगा।
  • इसके बाद आपको इस ग्रामीण भंडारण योजना का लाभ दे दिया जायेगा।

ग्रामीण भंडारण योजना हेल्पलाइन नंबर

अगर आप इस ग्रामीण भंडारण योजना से सम्बंधित किसी प्रकार की कोई सहायता लेना चाहते है तो आप इस Helpline Number- 022-26539350 पर कॉल कर सकते है।

ग्रामीण भंडार योजना क्या है?

ग्रामीण भंडार योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई बहुत ही लाभकारी योजना के अंतर्गत किसानों के अनाज को सुरक्षित रखने के लिए भंडार ग्रह बनवाए जाएंगे। ताकि किसान अपनी फसलों को उसमें सुरक्षित रख सकें।

ग्रामीण भंडार योजना का लाभ किसे मिलेगा?

इस योजना का लाभ मुख्य रूप से उन आर्थिक रूप से गरीब किसानों को प्रदान किया जाएगा जिन की फसल प्राकृतिक आपदा जैसे वर्षा के कारण खराब हो जाती है।

इस योजना के अंतर्गत भंडार गृह निर्माण के लिए कितनी सब्सिडी प्रदान की जाएगी?

ग्रामीण भंडार योजना के अंतर्गत भंडार गृह निर्माण के लिए केंद्र सरकार लाभार्थी को भंडार गृह में लगने वाली कुल लागत की 25% राशि सब्सिडी के रूप में प्रदान करेगी।

ग्रामीण भंडार योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे करें?

आप इसकी अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

ग्रामीण भंडार योजना से जुड़ी शिकायत कहां दर्ज कराएं?

अगर आप ग्रामीण भंडार योजना से संबंधित कोई भी जानकारी या फिर शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो आप इसके हेल्पलाइन नंबर 022-26539350 पर कॉल कर सकते है।

निष्कर्ष 

दोस्तों आज हमने आपको मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण ग्रामीण भंडारण योजना  के बारे में बताया हमने इस आर्टिकल के माध्यम से आपको यह बताया कि किस प्रकार आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और किस प्रकार आप ऑनलाइन आवेदन करके अपने फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। योजना से जुड़े कोई भी प्रश्न आप हमसे पूछ सकते हैं हम आपके प्रश्नों का अवश्य ही उत्तर देंगे धन्यवाद।

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