ई वे बिल क्या होता है? | ई वे बिल कैसे जनरेट किया जाता है?

|| E Way Bill Kya Hota Hai? | ई वे बिल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करे? | जीएसटी में रजिस्टर्ड कारोबारी या ट्रांसपोर्ट ई वे बिल के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करे? | How to register for an e-way bill? | E way Bill की जरूरत क्यों पड़ती है? How to register for GST registered dealer or transport e way bill? ||

जैसा कि आप सभी जानते है कि आज हम अपने घर बैठे-बैठे किसी भी तरह के सामान को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसपोर्ट और पोस्ट के माध्यम से आसानी से भेज सकते है। लेकिन जब कभी हम ₹50000 से अधिक मूल्य की वस्तु को कहीं भेजते हैं तो उस स्थिति में हमें ई-वे बिल (E Way Bill) बनवाने की आवश्यकता पड़ती है लेकिन क्या आपको पता है E Way Bill Kya Hota Hai?

यदि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आपके लिए हमारा यह आर्टिकल बहुत ही जरूरी होने वाला है क्योंकि इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको What is E Way Bill in Hindi के बारे में विस्तार पूर्वक समस्त जानकारी प्रदान करने वाले हैं साथ ही साथ हम आपको ई वे बिल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करे? (How To Register E Way Bill Portal) की पूरी प्रक्रिया के बारे में भी बताएंगे इसलिए आप अंत तक इस लेख को पूरा जरूर पढ़ें।

ई वे बिल क्या है? (What is E Way Bill in Hindi)

अगर हमें किसी प्रकार की वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करनी हो तो हम डाकघर या फिर ट्रांसपोर्ट के सहायता से उस वस्तु को आसानी से कहीं भी भेज सकते हैं लेकिन जब हमें ₹50000 से अधिक कीमत की वस्तु को एक जगह से दूसरे स्थान ट्रांसफर करनी होती है तो इस स्थिति में ई-वे बिल बनवाने की आवश्यकता पड़ती है। जोकि एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक बिल होता है.

ई वे बिल क्या होता है ई वे बिल कैसे जनरेट किया जाता है

जिसमें सामान भेजने वाले और सामान को खरीदने वाले व्यक्ति का पूरा विवरण दिया होता है। वर्तमान समय में सरकार के द्वारा E Way Bill को व्यापारियों, ट्रांसपोटर्स और अन्य लोगों के द्वारा आसानी से बनवाया जा सकता है लेकिन इसके लिए उम्मीदवार को ई-वे बिल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।

अगर आप किसी ऐसे सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना चाहते है, जिसका मूल्य ₹50000 से अधिक है तो आपको अपना ई वे बिल बनवाना होगा, अगर आपको E-Waybill Portal Par Register Kaise Kare? की प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं है तो आप परेशान न हो क्योंकि यहां हमने ई वे बिल बनवाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया है।

ई वे बिल बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज (Documents Required To Make E-way Bill)

ई वे बिल पोर्टल पर Registration करने के लिए आपके पास कुछ जरूरी Documents का होना बेहद जरूरी है, यदि आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज मौजूद नहीं है तो आप E way bill बनवाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर अपना पंजीकरण नहीं कर पाएंगे, जो कुछ इस प्रकार से नीचे बताए जा रहे है-

  • जीएसटी नंबर
  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • पासपोर्ट
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी आदि।

ई वे बिल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करे? (How To Register on E Way Bill Portal in Hindi)

अगर आप ई-वे बिल बनवाने के लिए आवेदन करना चाहते है तो पहले आपको ई-वे बिल पोर्टल पर जा कर अपना पंजीकरण करना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि E Way Bill जारी कराने के लिए आपको GST Number की आवश्यकता नहीं होगी

क्योंकि ई वे बिल बनवाने के लिए कोई भी व्यापारी, ट्रांसपोटर और अन्य लोगों GTS में पंजीकृत न होने की स्थिति में भी E Way Bill बनवाने के लिए E Way Bill Portal पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते है। सरकार द्वारा प्रत्येक व्यापारी, कारोबारी और अन्य व्यक्तियों के लिए अगल अलग Registration process का निर्धारण किया गया है आपकी सुविधा के लिए हमने सभी के बारे में नीचे विस्तार पूर्वक बताया है।

जीएसटी में रजिस्टर्ड कारोबारी या ट्रांसपोर्ट ई वे बिल के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करे? How to register for GST registered dealer or transport e way bill?|

अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड कारोबारी या ट्रांसपोर्ट है और आप ई वे बिल के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो किंतु आप GST Registered Business or Transport E-way Bill Registration Process के बारे में नहीं जानते हो तो आप नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें-

  • जो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड कारोबारी या ट्रांसपोर्ट ई वे बिल के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते है उन्हें पहले इसकी official website पर विजित करना होगा।
  • जिसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा, यहां आपको Main Menu में दिए गए Registration के Option पर क्लिक करना है।
  • क्लिक करते ही आपको E Way Bill Registration, Enrollment for Transporter, E Way bill For Citizens 3 ऑप्शन दिखाई देंगे।
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  • इनमे से आपको E Way Bill Registration पर क्लिक करना होगा। अब आप एक नए पेज पर आ जायेंगे।
  • इस पेज पर आपको अपना GST Number और Capture Code को Enter करके GO Button पर क्लिक करना है।
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  • तत्पश्चात आपकी स्क्रीन पर E Way Bill Registration Form खुलेगा, इसमें मांगी गई सभी जानकारी को ध्यान से दर्ज करे और अपना User Name or Password बना ले।
  • User ID और Password के बनाते ही आपका रजिस्ट्रेशन ई वे बिल के लिए सफलता पूर्वक हो जाएगा।

जीएसटी में गैर रजिस्टर्ड कारोबारी या ट्रांसपोर्ट ई वे बिल के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करे? | How to register for GST unregistered business or transport e way bill?

जैसा कि हम आपको बता चुके है कि ई वे बिल के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जीएसटी नंबर की आवश्यकता नहीं है अगर आप गैर रजिस्टर्ड कारोबारी या ट्रांसपोर्ट तो भी आप ई वे बिल के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते है, जिसकी पूरी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से नीचे उपलब्ध कराई गई है-

  • जीएसटी में गैर रजिस्टर्ड कारोबारी या ट्रांसपोर्ट ई वे बिल के लिए रजिस्ट्रेशन करने हेतु इसकी अधिकारिक वेबसाइट पर जाए।
  • इसके बाद Main Menu में मौजूद Registration के सेक्शन में जाकर Enrollment For Transporter ऑप्शन पर क्लिक करें।
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  • जिसके बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा इसमें मांगी गई सभी जानकारियों को ध्यान पूर्वक दर्ज कीजिए।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के पश्चात एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दें।
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  • जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म को Submit करते ही आपकी 15 अंको कि Transport ID जनरेट हो जाएगी।
  • अब आप इस Transport ID के माध्यम से आसानी से अपना ई वे बिल बना सकते हो।

सामान्य नागरिक ई-वे बिल के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें? | How to register for Normal Citizen e-Way Bill?

यदि आप एक आम नागरिक है और ₹50000 से अधिक कीमत का कोई सामान एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर करने के लिए E way bill के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो नीचे बताए जाने वाले निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो कीजिए।

  • सबसे पहले आपको E way bill की वेबसाइट https://ewaybillgst.gov.in/ पर जाना होगा।
  • उपरोक्त लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने ई वे बिल की आधिकारिक वेबसाइट का होमपेज ओपन होगा।
  • यहां आपको कई सारे Option मिलेंगे आपको Registration के ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर E way Bill For Citizens के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
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  • क्लिक करने के पश्चात आपके सामने एक New Tab ओपन होगी, यहां आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको Generate New EWB पर क्लिक करना है।
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  • जिसके उपरांत आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, इसमें मांगी गई सभी जानकारी भरकर आपको Submit कर देना है।
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  • अब आपको E way Bill Portal के द्वारा User ID और Password प्रदान कर दिया जाएगा।

E way Bill Related FAQs

E way Bill क्या होता है?

E way Bill एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक बिल होता है, जिससे आप आसानी से ऑनलाइन बनवा सकते हो।

E way Bill बनवाने के लिए क्या करना होगा?

अगर आप अपना E way Bill बनवाना चाहते है तो आपको E way Bill Portal पर जाकर अपना पंजीकरण करना होगा।

E way Bill की जरूरत क्यों पड़ती है?

जब हम ₹50000 की कीमत का कोई सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करते हैं तो उस स्थिति में E way Bill की जरूर पड़ती है।

E way Bill कौन बनवा सकता है?

कोई भी व्यापारी, ट्रांसपोर्ट या सामान्य व्यक्ति E way Bill बनवा सकता है।

क्या ई वे बिल बनवाने के लिए GST Number जरूरी है?

अगर आपके पास जीएसटी नंबर मौजूद नहीं है तो भी आप ई वे बिल बनवाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते है।

https://www.youtube.com/watch?v=bShHeO-6k7o

निष्कर्ष

हमारे बीच ऐसे बहुत से लोग हैं जो ₹50000 से अधिक कीमत की चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजते रहते हैं लेकिन उन्हें ई वे बिल (E Way Bill) क्या है? के बारे में जानकारी नहीं है और ना ही उन्हें इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के संबंध में कोई जानकारी है जिसकी वजह से उन्हें कई बार दिक्कतें उठानी पड़ जाती हैं।

इसलिए इस पोस्ट में हमने आप सभी के साथ ई वे बिल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करे? (How To Register on E Way Bill Portal in Hindi) के संबंध में पूरी जानकारी विस्तार से प्रदान की है आशा करते हैं कि आपको हमारा यह आर्टिकल पसंद आया होगा।

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