|| नाम परिवर्तन एवं दाखिल खारिज (Property mutation) की प्रक्रिया क्या है? यूपी दाखिल खारिज बैनामा (Property mutation) की प्रक्रिया क्या है? | Dakhil Kharij Ke Liye Online Avedan Kaise Kare in Hindi | दाखिल खारिज के लिए आवेदन कैसे करे? ||
जब भी कोई व्यक्ति किसी प्रकार की प्रॉपर्टी जैसे- खेत, मकान आदि खरीदता है और उस जमीन को अपने नाम पर करने के लिए रजिस्ट्री करवाता है अर्थात् किसी संपत्ति जमीन या प्लॉट को एक व्यक्ति के नाम से दूसरे व्यक्ति के नाम नामंत्रण होता है तो इससे ही दाखिल खारिज कहां जाता है। दाखिल खारिज होने के बाद जमीन खरीदने वाले को उस जमीन जमीन की फर्द से मालिकाना हक का सबूत के रूप में माना जा सकता है।
वैसे तो कोई भी व्यक्ति जमीन रजिस्ट्री के कागजात प्राप्त करने के पश्चात अपनी तहसील में जाकर दाखिला खारिज के लिए आवेदन कर सकता है लेकिन अब स्वराज विभाग के द्वारा नाम परिवर्तन एवं दाखिल खारिज (Property mutation) की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। यानी कि अब आपको दाखिल खारिज के लिए आवेदन करने हेतु सरकारी दफ्तरों में चक्कर नहीं लगाने होंगे.
बल्कि आप बड़ी आसानी से घर बैठे dakhil kharij online apply कर सकते हो। इस पोस्ट में हमने आप सभी के साथ उत्तर प्रदेश नाम परिवर्तन एवं दाखिल खारिज (Property mutation) की प्रक्रिया साझा की है इसलिए यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं और आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इस पोस्ट को अंत तक पूरा अवश्य पढ़ें।
यूपी दाखिल खारिज बैनामा (Property mutation) की प्रक्रिया क्या है?
यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई भी नागरिक किसी भी राज्य में जमीन खरीदकर अपने नाम कराकर उसका मालिकाना हक प्राप्त कर सकता है। दाखिल खारिज (Property mutation) कराने के लिए उम्मीदवार को राज्य के राजस्व विभाग कार्यालय में जाकर अपना आवेदन करना पड़ता है। जिसमें उन्हें बार बार कार्यालय में जानना पड़ता है.
लेकिन अब उत्तर प्रदेश के स्वराज विभाग के द्वारा डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने और नागरिकों को घर बैठे दाखिल खारिज (Property mutation) सुविधा को Online मोड पर कर दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश राज्य के नागरिक बिना सरकारी कार्य में जाए, नाम परिवर्तन एवं दाखिल खारिज (Property mutation) के लिए आवेदन कर सकते है।
अगर आपकोदाखिल खारिज (Property mutation) के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? के बारे में जानकारी नहीं है तो आपको इस पोस्ट को पूरा पढ़ने की जरूरत है क्योंकि इस पोस्ट के माध्यम से हमने dakhil kharij Ke Liye Online Avedan Kaise Kare in Hindi के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की है।
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नाम परिवर्तन एवं दाखिल खारिज (Property mutation) करवाना क्यों जरूरी है?
जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से किसी प्रकार की प्रॉपर्टी खरीदना है तो जब तक वह व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज नहीं कराता है तब तक उस संपत्ति को खरीदने वाला व्यक्ति उस पर अपना मालिकाना हक नहीं जता सकता है। किसी व्यक्ति के द्वारा खरीदी गई जमीने प्रॉपर्टी पर पूर्ण रुप से मालिकाना हक पाने के लिए नाम परिवर्तन एवं दाखिल खारिज (Property mutation) के लिए आवेदन करना बेहद ही जरूरी होता है क्योंकि इसके बाद ही आपके द्वारा खरीदी गई जमीन या अन्य प्रॉपर्टी आपके नाम पर होगी और आपका उस पर कानूनी हक प्राप्त कर सकते है।
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यूपी दाखिल खारिज बैनामा ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Dakhil Kharij Ke Liye Online Avedan Kaise Kare in Hindi)
जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दाखिल खारिज बैनामा कराने की प्रक्रिया क्यों ऑनलाइन कर दिया गया है अब आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन के माध्यम से अपनी जमीन का मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन दाखिल खारिज बैनामा के लिए आवेदन कर सकते है। अगर आप उत्तर प्रदेश दाखिल खारिज बैनामा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानना चाहते है, तो उसके लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कीजिए।
- उम्मीदवार को सबसे पहले राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली (RCCMS) को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- अगर आप चाहे तो दिए गए लिंक http://vaad.up.nic.in/ पर क्लिक करते डायरेक्ट स्वराज न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते है।
- ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने यूपी लैंड रजिस्ट्री की वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जाएगा, यहां आपको कई सारे विकल्प दिखाई देंगे।
- आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, जिसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है।
- क्लिक करते ही आपको 6 अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, इनमे से आपको ऑनलाइन आवेदन हेतु प्रक्रिया पर क्लिक करना है।
- जिससे उपरांत आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, इस पेज में आपको नामांतरण हेतु उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 34 के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन हेतु प्रक्रिया का विकल्प दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के तुरंत बाद आपके समक्ष एक नया पेज ओपन होगा, यहां उम्मीदवार को अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है और फिर मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP को दर्ज करके Login Button पर क्लिक कर लेना है।
- जैसे ही आप Login करेंगे आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा, आपको इसमें पूछी गई सभी जरूरी जानकारी जैसे- जनपद का नाम, रजिस्ट्री की संख्या एवं रजिस्ट्री होने की दिनांक आदि को इंटर करके प्रदर्शित करें के बटन पर क्लिक कर देना है।
- अब आपको अपने समाने रजिस्ट्री या बैनामा का संपूर्ण विवरण दिखाई देगा, आपको इससे डाउनलोड कर लेना है और फिर नाम परिवर्तन एवं दाखिला खारिज के लिए ऑनलाइन उद्घोषणा करके आवेदन सुरक्षित करे के ऑप्शन पर क्लिक कर दे।
- दाखिला खारिज के लिए आवेदन करने के पश्चात तहसील के संबंधित अधिकारी के द्वारा तय समय के अंतर्गत दाखिला खारिज का वाद निस्तारित कर दिया जाएगा।
Dakhil Kharij Related FAQs
नाम परिवर्तन एवं दाखिल खारिज (Property mutation) की प्रक्रिया क्या है?
यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमे खरीदी गई जमीन को खरीदने के बाद अपने नाम पर करके मालिकाना हक प्राप्त कर सकते है।
दाखिल खारिज (Property mutation) कौन करवा सकता है?
कोई भी व्यक्ति जिसने किसी भी प्रकार की भूमि या प्रॉपर्टी खरीदी है, वह आसानी से दाखिल खारिज (Property mutation) के लिए अप्लाई कर सकता है।
दाखिल खारिज के लिए आवेदन कैसे करे?
दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको अपने राज्य के राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली (RCCMS) को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
दाखिल खारिज कब करवा सकते है?
अगर आप किसी प्रकार की जमीन को खरीदते है और जब आप उससे अपने नाम पर रजिस्ट्री करवा लेते है उसके बाद दाखिल खारिज करवा सकते है।
क्या नाम परिवर्तन एवं दाखिल खारिज (Property mutation) के लिए कोई शुल्क देना पड़ता है?
जी नहीं, नाम परिवर्तन एवं दाखिल खारिज (Property mutation) के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ता है।
उत्तर प्रदेश नाम परिवर्तन एवं दाखिल खारिज (Property mutation) के लिए आवेदन कैसे करें?
उत्तर प्रदेश नाम परिवर्तन एवं दाखिल खारिज (Property mutation) के लिए आवेदन करने के लिए आपको राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली (RCCMS) उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट http://vaad.up.nic.in/ पर जाना होगा।
निष्कर्ष
तो ये था आज का हमारा आर्टिकल नाम परिवर्तन एवं दाखिल खारिज (Property mutation) की प्रक्रिया क्या है? हम उम्मीद करते है कि आपको यूपी दाखिल खारिज बैनामा ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Dakhil Kharij Ke Liye Online Avedan Kaise Kare in Hindi) के बारे में बत्ती गई सभी जानकारी पसंद आई होगी। अगर अभी भी आपके मन में Dakhil Kharij Kya Hai in Hindi के संबंध में कोई प्रश्न है तो आप नीचे नीचे दिए Comment Box में कॉमेंट करके अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हो हम आपके द्वारा पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर प्रदान करेंगे। तब तक आप हमारी वेबसाइट के साथ बने रहे।
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