छत्तीसगढ़ मृत्यु प्रमाण पत्र प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म : – अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश में निवास करते हो तो आपको छत्तीसगढ़ मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी का होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि ये प्रदेश के परिवारों की संकट की घड़ी में बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है।
क्योंकि जब किसी परिवार के मुखिया या जिसके आय से परिवार का ख़र्चा चलता है। उस व्यक्ति की किसी दुर्घटना वस मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार को बहुत सी परेशानियों का सामान करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए।प्रदेश सरकार द्वारा बहुत सी योजनाओं को चलाया जाता है।
इस सभी योजनाओं के अंतर्गत तथा जीवन बीमाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र एक विषय भूमिका निभाता है। अगर आप भी किसी व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र को बनवना चाहते है तो आपको इसके लिए क्या-क्या कागजातों की आवश्यकता होगी तथा इसके लिए आपको किस प्रकार आवेदन करना होगा इसकी जानकारी को नीचे विस्तार में बताया गया है। इसलिए लेख को नीचे तक ध्यान पूर्वक पढ़े –
मृत्यु प्रमाण पत्र क्या है?|What is Death Certificate
मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक दस्तावेज़ है जिसे व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद बनाया जाता है। अगर मृतक व्यक्ति ने अपने परिवार की सहायता के लिए कोई जीवन बीमा कराया था तथा उसका परिवार बीमा के अंतर्गत लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसको मृत्यु प्रमाण की आवश्यकता होगी।
इसके अलावा ज़मीन स्थान्तरण संबंधी कामों में भी इसका उपयोग किया जाता है।आज से कुछ समय पहले मृत्यु प्रमाण पत्र को Offline बनाया जाता था। जिसकी वजह से लोगों को इसे बनवाने के लिए काफी समय बर्बाद करना होता था। और फिर भी समय पर वो प्रमाण पटे को नहीं बनवा पाते थे।
इसलिय प्रदेश की लोगों की सहायता के लिए विभाग द्वारा इसकी Online आवेदन प्रक्रिया को जारी कर दिया है ल। पर लोगों को अभी भी इसके बारे में सही प्रकार जानकारी नहीं है और लोगों के लिए इसका बनवाना अभी सबब का विषय बना हुआ है। पर अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आज हम आपको बताएं कि आप कैसे ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र को आवेदन करके बनवा सकते है। तो चलिये शुरू करते है –
छत्तीसगढ़ मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज़ | Documents required for Chhattisgarh death certificate
हम सभी जानते है कि जब भी हम किसी सरकारी कागज़ को बनवाना चाहते है तो इसके लिये हमें पहले कुछ जरूरी कागज़ों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार मृत्यु प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए भी हमारे पास कुछ कागज़ों का होना आवश्यक है। आपको आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो इसलिए वो मुख्य दस्तावेज़ क्या-क्या है। इसके बारे में पहले ही आपको बता दे रहे है।
- अगर व्यक्ति की मृत्यु घर पर हुई है तो घर प्रधान या चैयरमैन द्वारा लिखित पत्र और अगर हॉस्पिटल में हुई है तो Cmo या किसी मुख्य डॉक्टर द्वारा लिखित पत्र का होना आवश्यक है।
- आवेदक की पहचान का कोई प्रूफ जैसे – राशन कार्ड,आधार कार्ड,पहचान पत्र,Voter Id कार्ड आदि की भी आवश्यकता होती है.
- आवेदक की पहचान कब लिए दो पासपोर्ट साइज फ़ोटो।
- आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना चाहिए तथा उसका स्थायी निवास पत्र का भी होना आवश्यक है।
छत्तीसगढ़ मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? | How to apply for Chhattisgarh death certificate online
अगर आप छत्तीसगढ़ मृत्यु प्रमाण पत्र को बनवाने के लिये ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो नीचे दी गयी steps को Follow कर सकते है जो कुछ निम्नप्रकार है –
- सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ CG E-District की official Website पर जाना होगा.
- जिसके बाद आपके Home Page पर तीन Logo दिखाई देंगे। जिसमें से आपको “नागरिक” वाले logo का चयन करना होगा।
- जिसके बाद आपके सामने एक नया page खुल जायेगा। जहां आपको “Click Here For New Registration” के ऊपर क्लिक करना है.
- अब आपके सामने एक पेज खुल जायेगा । जहां आपको पूछी गयी जानकरी को सही प्रकार भरना है.
- जिसके बाद Submit कर देना है.
- जिसके बाद आपके Email Id पर User Id और Password आएगा।
- अब आपको इसका उपयोग करके Login कवर लेना है.
- जिसके बाद आपको अगले पेज पर जाकर “सभी सेवाएँ” देखें के Option का चयन करना है.
- इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की जाने वाली सभी सेवाओं की लिस्ट खुल जाएगी। जिसमें आपको “ऑनलाइन आवेदन” के ऑप्शन को चुनना होगा.
- जिसके बाद आपके सामने एक Page खुल जाएगा। जहां आपको जरूरी जानकारियों को भरना है तथा जरूरी दस्तावेज़ों को Upload करना होगा.
- अब आपकी आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।और आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज प्राप्त होगा.जिसमें आपको Application Number दिया गया होगा। जिसे आपको सुरक्षित करके रख लेना है.
छत्तीसगढ़ आवेदन मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन स्थिति की ऑनलाइन जांच कैसे करें? | How to check Chhattisgarh application death certificate application status online? |
अगर आप मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन स्थिति के लिए Online जांच करना चाहते है तो नीचे दिए गये Points को follow कर सकते है –
- इसके लिए आपको विभाग की Official Website पर जाना होगा।
- अब आपको“आवेदन की स्थिति” के विकल्प का चयन करना है.
- यहां आपको Application Number दर्ज करना है। और फिर Submit कर देना है.
- ऐसा करते ही आपके आवेदन की आवेदन स्थिति आपके सामने खुल जायेगी।
- अधिक जानकरी के लिए आप विभाग के Toll Free Number 0771-4013758 पर कॉल करके संपर्क कर सकते है।
छत्तीसगढ़ मृत्यु प्रमाण पत्र के उपयोग | Chhattisgarh death certificate usage
अभी भी बहुत से ऐसे लोग है जिनको मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी नहीं है।जिस कारण वे इसको बनवाने के लिए इतना महत्व नहीं देते है और जिस कारण वे बहुत से सरकारी तथा गैर सरकारी लाभ को नहीं प्राप्त कर पाते है। इसलिए हमारे द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र उपयोग के बारे में विस्तार से बताया गया है ।जो कुछ निम्न प्रकार है –
- मृतक के जरूरी दस्तावेज़ जैसे- PAN Card,आधार कार्ड,पहचान पत्र,ड्राइविंग लेसन्स आदि को निरस्त करने में इसका उपयोग किया जाता है। जिससे भविष्य में कोई भी व्यक्ति इसका उपयोग नहीं कर सके।
- ज़मीन स्थान्तरण संबंधी काम को करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है।
- व्यक्ति तो मृत्यु हो चुकी है तो उसके बैंक खाते में जमा पैसा उसके परिवार के व्यक्ति निकल सकते है।ऐसे बैंक के नियम होते है। तो इसके लिए भी मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
- मृतक बैंक खाते को बंद भी इसकी मदद से करवा सकते है।
- मृतक द्वारा कराए गए बीमा तथा जीवन बीमा का लाभ प्राप्त करने के लिए मृतक के परिवार जनों को इसकी जरूरत होगी।
छत्तीसगढ़ मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़े कुछ सवाल तथा उनके जबाब –
अब जब हम किसी काम को करते है तो उससे जुड़े बहुत से सवाल हमारे दिमाग में आते है।इसी प्रकार मृत्यु प्रमाण पत्र के सम्बंध में भी लोगों के मन में कुछ सवाल आते है। जो कुछ निम्न है –
Q.1 क्या मृत्यु प्रमाण पत्र किसी भी मृतक व्यक्ति का बनवाया जा सकता है?
जी! हां मृत्यु प्रमाण पत्र किसी भी व्यक्ति की मृतक का बनवाया जा सकता है चाहे उसकी मृत्यु किसी भी कारण से हुई हो तथा उसकी उम्र भी कुछ हो।
Q.2 छत्तीसगढ़ मृत्यु प्रमाण पत्र में क्या-क्या Information दर्ज होती है?
छत्तीसगढ़ मृत्यु प्रमाण पत्र में बहुत सी Information दर्ज होती है। जैसे – व्यक्ति की मृत्यु की कारण हुई है,मृत्यु का समय,मृत्यु की तारीख आदि के बारे में बताया जाता है।
Q.3 छत्तीसगढ़ मृत्यु प्रमाण पत्र को किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है तथा आवेदन के बाद विभाग द्वारा जारी करने में इसे कितना समय लगता है?
छत्तीसगढ़ मृत्यु प्रमाण पत्र को Municipal Corporation Of Chhattisgarh द्वारा जारी किया जाता है। तथा आवेदन करने के 15 दिन के अंदर विभाग द्वारा इसे जारी कर दिया जाता है।
निष्कर्ष –
आज इस लेख के माध्यम से हमारे द्वारा Chhattisgarh Death Certificate के बारे में विस्तार से बताया गया। हम हम उम्मीद करते है ये जानकारी आपको पसन्द आयी होगी।
अगर अभी मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे आपको कोई Doubt है तो आप Comment करके पूछ सकते है।
Thanks For Reading