व्यक्ति के साथ दुर्घटना होना या मृत्यु होना एक प्राकृतिक रूप है। लेकिन जब किसी गरीब व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि दुर्घटना के दौरान अगर व्यक्ति किसी शरीर के अंग से क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो उसे इलाज कराने में काफी मुश्किल होती है। ऐसे में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अपने प्रदेश में ग़रीब नागरिको को जो श्रमिक विभाग में पंजीकृत है उनके लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना की शुरुआत की है।
इस योजना का लाभ सीधे असगंठित क्षेत्र में काम करने वाले और छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग में पंजीकरण श्रमिक नागरिको को दिया जाएगा। आज हम आपको अपने इस आर्टिकल में CG Mukhyamantri Vishwakarma Nirman Shramik Mrityu Yojana 2024 से जुड़ी सभी जानकारी देने जा रहे है। तो अगर आप छत्तीसगढ़ में श्रमिक नागरिक के रूप में निवास करते है तो आपके लिए यह योजना काफी कल्याकारी योजना साबित होने वाली है। इसलिए हमारे इस आर्टिकल को आपको पूरा पढ़ना चाहिए।
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना 2024 | CG Mukhyamantri Vishwakarma Nirman Shramik Mrityu Yojana 2024
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के असगंठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक मज़दूरो के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु सहायता योजना और मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दिव्यांग सहायता योजना की शुरुआत की है। योजनाओं के अंतर्गत अगर श्रमिक व्यक्ति की काम के दौरान किसी कारण मृत्यु हो जाती है तो सरकार की तरफ से उसके परिवार के लिए 1लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएंगी।
वही अगर श्रमिक व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना होती है और दुर्घटना में व्यक्ति दिव्यांग हो जाता है तो इस स्थिति में 50 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। ताकि श्रमिक नागरिक अपना इलाज करा सके और आगे जीवन यापन करने के लिए उनका उपयोग कर सकें। सभी जानते है और इसमे कोई शक नही है कि कारखाने या कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हुए अक्सर मजदूरों के साथ दुर्घटनाएं होती है रहती है जिस वजह से मज़दूरो की मृत्यु हो जाती या फिर वह आजीवन दिव्यांग हो जाते है।
इस स्थिति में श्रमिक व्यक्ति को अपना आगे का जीवन यापन करने में काफी दिक्कतें होती है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा श्रमिक नागरिकों के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना काफी कल्याणकारी होने वाली है। जिसमे आपको तुरंत आवेदन कर देना चाहिए। आवेदन करने और अन्य सभी जानकारी नींचे उपलब्ध कराई गई है।
योजना का नाम | मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना |
विभाग | श्रमिक कल्याण विभाग |
साल | 2022 |
लाभार्थी | श्रमिक लाभार्थी |
दिव्यांग सहायता राशि | ₹50000 |
मृत्यु सहायता राशि | ₹100000 |
वेबसाइट | https://cglabour.nic.in/ |
48 लाख श्रमिक मजदूरों को मिलेगा मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना लाभ
CG Mukhyamantri Vishwakarma Nirman Shramik Mrityu Yojana 2024 की घोषणा करते हुए प्रदेश सरकार ने इस योजना का लाभ लगभग 48 लाख श्रमिक मजदूरों को दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में सहायता देने के लिए शमिल किया है। लेकिन बता दे कि इए योजना का लाभ सिर्फ 18 बर्ष से 60 बर्ष तक के आयु के ही श्रमिक मजदूर ले सकेंगे। बाकी योजना का लाभ सीधे पात्र लाभार्थी को मिल सकें। इसलिए प्रदेश सरकार जे सहायता राशि को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर करने की घोषणा की है।
आत्महत्या या मारपीट वाले श्रमिक को नही मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना 2024 की घोषणा करते हुए प्रदेश सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि अगर श्रमिक मज़दूर व्यक्ति के साथ काम करते समय किसी से कोई लड़ाई होती है और इस स्थिति में अगर मजदूर व्यक्ति के साथ किसी तरह की कोई दुर्घटना होने पर मृत्यु या व्यक्ति विकलांग हो जाता है तो उसे मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना 2024 का लाभ नही दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर काम के दौरान मजदूर व्यक्ति शराब या अन्य नशे की स्थिति में होता है और इस दौरान उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो वह भी इस योजना का पात्र नही होगा।
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना 2024 के लिए पात्रता
इस योजना का लाभ राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित की गई कुछ पात्रताओं के आधार पर दिया जाएगा। जो कि निम्लिखित है –
- योजन का लाभ सिर्फ़ छत्तीसगढ़ श्रमिक नागरिक ले सकेंगे।
- योजना का लाभ छत्तीसगढ़ भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत मज़दूरो को ही दिया जाएगा।
- जिन श्रमिक नागरिकों की आयु 18 बर्ष से 60 बर्ष तक है वही इस योजना का लाभ ले सकेंगे।
- शराब पीने वाले श्रमिक लाभार्थी इस योजना का लाभ नही सकते है।
- आत्महत्या या किसी लड़ाई में हुई दुर्घटना पर योजना का लाभ नही दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना 2002 दस्तावेज
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को आवेदन करना होगा। आवेदन करते समय कुछ जरूरी दस्तावेज़ो की जरूरत होंगी। जो कि निम्लिखित है –
- श्रमिक लाभार्थी के पास उसका आधार कार्ड होना चाहिए।
- पहचान पत्र के तौर पर निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी होगा।
- योजना का लाभ 18 बर्ष से 60 बर्ष तक लाभार्थियोलाभार्थियों को दिया जाएगा। इसलिए श्रमिक लाभार्थी का आयु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
- छत्तीसगढ़ भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिक लाभार्थियों को दिया जाएगा इसलिए श्रमिक कार्ड होना जरूरी है।
- फॉर्म भरते समय मे मोबाइल की आवश्यकता होगी।
- योजना के अंतर्गत सहायता राशि बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसलिए श्रमिक लाभार्थी का बैंक खाता होना भी जरूरी होगा।
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना में आवेदन कैसे करें?
अगर आप श्रमिक नागरिक है और ऊपर दी गयी पात्रता और सभी जरूरी दस्तावेज है। और मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन करना चाहते है तो नींचे दिए गए स्टेप को फॉलो करके इस योजना में आवेदन कर सकते है –
Total Time: 30 minutes
पोर्टल वेबसाइट पर जाएं –
इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की वेबसाइट https://cglabour.nic.in/ पर जाना होगा।
भवन एवं अन्य संनिर्माण के विकल्प पर क्लिक करें
वेबसाइट के होमपेज पर आपको ऊपर की साइड में भवन एवं अन्य संनिर्माण के विकल्प पर क्लिक करें का विकल्प मिलेगा। उस पर क्लिक कर देना है।
आवेदन पर क्लिक करें –
भवन एवं अन्य संनिर्माण के विकल्प पर क्लिक करें के विकल्प पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ विकल्प दिखाई देंगे। इन्ही विकल्प में आपको आवेदन करें का विकल्प मिलेगा। उसपे क्लिक कर दे। जैसा कि आप इमेज में देख सकते है।
डिटेल भरें –
आवेदन करे पर।क्लिक करते ही आपको नया पेज मिलेगा। यहाँ पर आपको पूछी गयी जानकारी को भरकर विवरण देखें पर क्लिक कर देना है।
आवेदन फॉर्म भरें –
जैसे ही आप यूजर दी गयी डिटेल भरकर विवरण देखें र क्लिक करेंगे। बैसे ही यहां पर आपको मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना का आवेदन फॉर्म मिल जाएगा। इस आवेदन फॉर्म में पूछी गयी समस्त जानकारी को ध्यानपूर्वक भर लेना है।
दस्तावेज अपलोड करें –
आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी भरने के बाद आपको फॉर्म में मांगे गए सभी दस्तावेजों को अपलोड करके नींचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है।
आवेदन पूर्ण
सबमिट बटन पर क्लिक करते ही इस योजना में आपका आवेदन हो जाएगा। और यहां पर आपको आवेदन संख्या भी मिल जाएगी।
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना 2024 आवेदन फॉर्म की स्थिति कैसे चेक करें?
अगर आप ऊपर बताये गए तरीके को फॉलो करके इस योजना में आवेदन कर चुके है और अब अपने आवेदन फॉर्म की स्थिति चेक करना चाहते है तो नींचे स्टेप को फ़ॉलो करें –
- मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना आवेदन की स्थिति चेक करने के लिए भी छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की वेबसाइट https://cglabour.nic.in/पर जाना होगा।
- अब आपको वेबसाइट खव होमपेज पर भवन एवं अन्य संनिर्माण के विकल्प पर क्लिक करें का विकल्प मिलेगा उसपे क्लिक कर दे।
- अब योजना की स्थिति देखें का विकल्प मिलेगा। उसपे क्लिक करें।
- जैसे ही आप योजना की स्थिति देखे पर क्लिक करेंगे बैसे ही आपके सामने एक फॉर्म मिलेगा। उसमे आपको दिए गए बॉक्स में आवेदन संख्या डालकर स्थिति देखें पर क्लिक कर देना है।
- स्थिति देखें पर क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म की पूरी स्थिति निकलकर आ जायेंगी।
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना 2024 से जुड़े प्रश्न उत्तर
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना 2024 की शुरुआत कहाँ की गई है?
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना 2024 की शुरुआत छत्तीसगढ़ राज्य में की गई है।
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना 2024 का लाभ किसे मिलेगा?
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना 2024 का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य में भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिक नागरिको को दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना 2024 के तहत कितनी सहायता राशि मिलेगी?
इस योजना के अंतर्गत मृत्यु होने और 100000 रुपये और दुर्घटना में दिव्यांग होने पर 50000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी।
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना 2024 का लाभ लेने के लिए आयु सीमा क्या है?
इस योजना का लाभ 18 बर्ष से 60 बर्ष तक कि आयु के श्रमिक लाभार्थी ले सकेंगे।
क्या मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक कार्ड होना जरूरी है?
जी हां, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना 2024 का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के पास श्रमिक कार्ड होना जरूरी है।
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना 2024 में आवेदन करने की वेबसाइट क्या है?
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना 2024 में आवेदन करने की वेबसाइट है। जहां पर विजिट करके लाभार्थी अपना आवेदन कर सकेंगे।
निष्कर्ष
छत्तीसगढ़ सरकार श्रमिक मजदूरों के लिए अनेक योजनाओँ का संचालन कर रही है। जिसमें मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना 2024 काफी कल्याकारी योजना है। जिसके बारे में आज हमनें आपको विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई है। आशा करता हूँ कि दी गयी जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आप मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना 2024 में आवेदन कर चुके होंगे।