कन्यादान योजना हरियाणा ऑनलाइन | Haryana Vivah Shagun Yojana Online apply | Haryana Kanyadan Yojana Form | शादी शगुन योजना पंजीकरण | कन्यादान योजना हरियाणा आवेदन
हरियाणा राज्य के सभी नागरिक जानते होंगे कि हरियाणा सरकार अपने राज्य के लोगों के लिए सभी प्रकार की योजनाओं की शुरुआत करती आ रही है। अभी हल में ही हरियाणा सरकार ने गरीब परिवार से संबंध रखने वाली बेटियों के लिए “हरियाणा कन्यादान योजना” को शुरू किया है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार बेटियों के माता पिताओ को आर्थिक मदद देने का वादा किया है। वैसे तो आप सभी लोगो जानते होंगे की हरियाण एक ऐसा राज्य हैं। जहां आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के माता पिता अपनी बेटियों के विवाह करने में आज भी सोचते है। क्योंकि पैसा ना होने के कारण वह अपनी बेटियों का विवाह अच्छे से नही कर पते उन सब के लिए सरकार ने राज्य में HR Kanyadan Yojana को शुरू किया है।
HR Kanyadan Yojana 2024
हरियाणा विवाह शगुन योजना के तहत पहले बेटियों की शादी में 41 ,000 रूपये की धनराशि प्रदान की जाती थी लेकिन अब राज्य सरकार ने इस कन्यादान योजना हरियाणा में धनराशि को बढ़कर 51000 रूपये कर दिया है। राज्य के जो भी परिवार इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते है। उन्हें हम इस लेख में शादी शगुन योजना की सभी जानकारी जैसे , Haryana Kanyadan Yojana Form,आवेदन प्रक्रिया ,Haryana Kanyadan Yojana के दस्तावेज़,कन्यादान योजना की पात्रता,आदि की जानकारी नीचे लेख में प्रदान करेंगे। कृपया हमारा यह लेख अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ें और योजना का लाभ उठाइए।
शादी शगुन योजना-Shadi Shagun Scheme 2024
इस विवाह शगुन योजना के तहत राज्य के अनुसूचित जाति,जनजाति व गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार के माता पिता तथा राज्य के विधवाओं की बेटियां इस योजना में आवेदन करके योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं। हरियाण राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस Shadi Shagun Scheme के तहत आवेदन करना चाहते है। उन्हें सबसे पहले योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा जिसकी जानकारी हम आपको नीचे लेख में प्रदान करेंगे।
विवाह शगुन योजना में पात्रता व शर्तों पर दी जाने वाली राशि
आपको बता दे की Haryana Kanyadan Yojana के तहत अनुसूचित जाति, एवं बीपीएल परिवारों कि बेटियों कि शादी के लिए राज्य सरकार 51 हज़ार की धनराशि प्रदान की जा रही है। इसी के साथ यदि राज्य में कोई परिवार जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है। या जमीन ढ़ाई एकड़ से ज्याद नहीं है,तो आपको इस योजना के तहत 11 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यदि योजना के तहत बेटी की आयु 18 वर्ष साल से कम नहीं होनी चाहिए।तभी आप राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी योजना का लाभ ले सकेंगे।
हरियाणा विवाह शगुन योजना New Update
दोस्तों आपको बता दे की हरियाणा सरकार ने विवाह शगुन योजना में अभी हाल में ही कुछ बदलाव किए हैं। अब इस योजना के अंतर्गत राज्य के दिव्यांगों को भी योजन का लाभ प्रदान किया जायेगा। Scheduled Caste and Backward Classes Welfare Minister Dr. Banwari Lal ने दी है। यदि विवाहित जोड़े में पत्नी,पति दोनों दिव्यांग है तो उन्हें भी राज्य सरकार की और से 51 हज़ार रूपये की सहायता राशि प्रदान कर दी जाएगी। अगर पति पत्नी में से एक विकलांग है उन्हें भी राज्य सरकार द्वारा 31 हज़ार रूपये की आर्थिक मदद की जाएगी। लेकिन इस योजना का लाभ आपको विवाह के वर्ष के अंदर ही लेना होगा। तभी आप योजना का लाभ ले पाएंगे।
Haryana Kanyadan Yojana Highlights
लेख | कन्यादान योजना |
राज्य | हरियाणा |
शुरू की गयी योजना | हरियाणा सरकार द्वारा |
लाभार्थी | राज्य की बेटियां |
उद्देश्य | बेटियों की शादी में सहायता प्रदान करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
हरियाणा कन्यादान योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि
दोस्तों आपको बता दे की हरियाणा सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि योजना के तहत किश्तों में प्रदान की जाती है। जिसकी जानकारी हमने आपको नीचे लेख में दी हुयी है।
- विधवा महिलाओ की बेटियों के विवाह के लिए राशि – राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी योजना के तहत विधवा महिलाओ की लड़की को 51000 रूपये दिए जाते है। जिसमे उन्हें शादी से पहले 46000 रूपये दिए जायेंगे और शादी होने के बाद 5000 रूपये की राशि दी जाएगी।यह राशि तब ही दी जाएगी जब बेटी के परिवार वालो के पास शादी का प्रमाण पत्र होगा।
- इस योजना के तहत तलाकशुदा,निराश्रित महिला, अनाथ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन, करने वाले परिवार की बेटियों को 41000 रूपये की धनराशि प्रदान की जाती है। लेकिन इस में बेटी की शादी के समय 36 हजार रुपये दिए जाते है। और बाकि के 5 हजार रुपये शादी के ठीक 6 महीने के भीतर प्रदान किये जायेंगे।
- अनुसूचितजाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग,बीपीएल परिवार, से संबंध रखने वाले परिवार की बेटियों को राज्य सरकार की और से 11 हज़ार प्रदान किये जाते है। जिसमे उन्हें पहली क़िस्त शादी से पहले10000 रुपये और बेटी की शादी होने के बाद 1000 रूपये दिए जायेंगे।
Purpose of Haryana Shaadi Shagun Scheme
हरियाणा शादी शगुन योजना का उद्देश्य -: आप सभी जानते होंगे की हरियाणा राज्य में की बहुत से इसे परिवार है जो अपनी बेटियों की शादी के लिए बहुत चिंतित रहते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण बेटियों के माता पिता अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए अपने रिश्तेदारों से मदद लेते थे अब उन्हें किसी भी व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उन सभी परिवार वालो को आर्थिक सहायता देने के लिए राज्य सरकार ने हरियाणा कन्यादान योजना को शुरू किया है। अब विवाह शगुन योजना के तहत बेटियों के माता-पिता को 51000 रूपये की आर्थिक सहायता राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। राज्य सरकार का कहना है की अब कोई भी माता-पिता अपनी बेटियों को बोझ नहीं समझेगा और बेटियों का विवाह माता-पिता अच्छे से कर सकेंगे।
हरियाणा कन्यादान योजना की पात्रता
Eligibility of Haryana Kanyadaan Yojana
- इस योजना के तहत आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- योजना के अंतर्गत विवाह करने वाली बेटी की आयु 18 साल से ऊपर होनी आवश्यक है।
- योजना के माध्यम से जिस लड़के से बेटी का विवाह हो रहा है। उसकी उम्र 21 साल से ऊपर होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ विधवा,तलाकशुदा महिला भी अपनी बेटी की शादी के लिए योजना का लाभ ले सकती है।
- हरियाणा कन्यादान योजना के अंतर्गत आवेदक व्यक्ति के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- इस विवाह शगुन योजना,Vivah Shagun Yojana के तहत एक परिवार में दो बेटियां ही योजना के तहत आवेदन कर सकती है।
विवाह शगुन योजना हरियाणा के लिए दस्तावेज
Documents by Haryana Kanyadan Yojana – हरियाणा राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी अपनी बेटियों की शादी के लिए इस योजना के तहत आवेदन करके योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उनके पास नीचे दिए गए आवश्यक दस्तावेजों का होना अनिवार्य है।
पासपोर्ट साइज फोटो | तलाक शुदा का प्रमाण पत्र |
आधार कार्ड | दुल्हन,दूल्हे का प्रमाण पत्र |
निवास प्रमाण पत्र | बैंक पासबुक |
बीपीएल राशन कार्ड | शादी प्रमाण पत्र |
जाति प्रमाण पत्र | आय प्रमाण पत्र |
हरियाणा कन्यादान योजना में आवेदन कैसे करे
How to apply in Haryana Kanyadaan Yojana- हरियाणा राज्य के जो माता पिता अपनी बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा।
- सबसे पहले आपको हरियाणा वेलफेयर की Official Website पर जाना होगा।
- ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके कंप्यूटर की होम स्क्रीन पर“वेलफेयर स्कीम मैनेजमेंट सिस्टम” का पेज ओपन होगा।
- अब आपको इस पेज पर online registration फॉर्म दिखेगा। आपको इस विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- क्लिक हो जाने के बाद आपके सामने Haryana Kanyadan Yojana Form खुलकर आएगा।
- अब आपको इस आवेदन फॉर्म में कुछ जानकारियां दर्ज करनी होगी जैसे,name, age, date शादी की तिथि आदि दर्ज करनी होगी।
- सभी प्रकार की जानकारी भर जाने के बाद आपको नीचे सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है।
- सफल पंजीकरण के बाद आपको लॉगिन करना होगा ।लॉगिन करने के लिए आपको यूजरनाम और पासवर्ड डालकर लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा ।
- इस प्रकर से आपका आवेदन पूरा हो जायेगा।
संपर्क करें
- विभाग का पता – अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग विभाग का कल्याण
30 बे बिल्डिंग, पहली मंजिल, सेक्टर 17 सी, चंडीगढ़ – 160017 हरियाणा, भारत। - दूरभाष: 01722704244, एक्सट। 0221
- ईमेल: dbcharyana@gmail.com
दोस्तों इस लेख में हमने आपको Haryana Kanyadan Yojana की जानकारी प्रदान की है। यदि आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न या सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपकी जल्द ही मदद करेगी। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट yojanadhara.inके साथ बनी रहे। धन्यवाद