प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2024: ऑनलाइन आवेदन , किसान पेंशन योजना – Yojana Application Form

किसान मानधन योजना आवेदन | किसान मानधन स्कीम पीएम आवेदन फॉर्म | पीएम किसान पेंशन फॉर्म | Pradhanmantri Kisan Mandhan Yojana Apply

प्रधान मंत्री किसान योजना एक सरकारी योजना है जो वृद्धावस्था संरक्षण और लघु और सीमांत किसानों (एसएमएफ) की सामाजिक सुरक्षा के लिए है। 18 से 40 वर्ष की आयु में 2 हेक्टेयर तक की खेती करने वाले सभी छोटे और सीमांत किसान, जिनके नाम 01.08.2019 को राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के भूमि रिकॉर्ड में दिखाई देते हैं, योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। PM Kisan Mandhan Yojana के तहत, किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह रु 3000 / – की न्यूनतम पेंशन प्राप्त होगी और यदि किसान की मृत्यु हो जाती है, तो किसान का परिवार, पारिवारिक पेंशन के रूप में 50% पेंशन पाने का हकदार होगा। । पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी के लिए लागू होती है।

योजना की परिपक्वता अवधि पर, एक व्यक्ति 3000 / – रुपये की मासिक पेंशन (Kisan Pension Yojana) प्राप्त करने का हकदार होगा। पेंशन राशि पेंशन धारकों को उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की सहायता करने में मदद करती है।18 से 40 वर्ष के बीच के आवेदकों को 60 वर्ष की आयु तक मासिक योगदान 55 से 200 रुपये प्रति माह तक करना होगा।एक बार आवेदक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, तो वह पेंशन राशि का दावा कर सकता है। हर महीने एक निश्चित पेंशन राशि संबंधित व्यक्ति के पेंशन खाते में जमा हो जाती है। Pradhan mantri Kisan Mandhan Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए सभी जानकरी आपको इस लेख से प्राप्त हो जाएँगी।

PM-KMY /Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana 2024

जैसा की हमने आपको ऊपर बताया की सरकार ने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई) की शुरूआत की है, जिसमें वृद्धावस्था में लघु और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी जब उनके पास आजीविका और न्यूनतम साधन नहीं हैं या देखभाल करने के लिए कोई बचत नहीं होगी। तो यह Kisan Pension Yojana उन्हें पूर्णरूप से सहायता प्रदान करेगी।

योजना का नाम  प्रधामंत्री किसान मानधन योजना
शुरू की गयी   केंद्र सरकार द्वारा
लाभार्थी   छोटे और सीमांत किसान
उद्देश्य   पेंशन प्रदान करना
आवेदन प्रक्रिया  ऑनलाइन
ऑफिसियल वेबसाइट   https://maandhan.in/

पीएम किसान मानधन योजना की विशेषताएँ

Kisan Maandhan Yojana के तहत लाभार्थियों द्वारा 50 % प्रीमियम का अनुदान किया जायेगा और बाकि 50% प्रीमियम का अनुदान सरकार द्वारा किया जायेगा। इस पीएम किसान मानधन योजना की पंजीकरण प्रकिया शुरू कर दी गयी जो इच्छुक किसान योजना के तहत आवेदन करना चाहते है वह अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से आवेदन कर सकते है।

Other Features of PM Kisan Maandhan Yojana
  • यह योजना देश भर के सभी छोटे और सीमांत किसानो के लिए स्वेच्छित और अंशदायी पेंशन योजना है।
  • छोटे और सीमांत किसानो को 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रूपये की मासिक पेंशन।
  • योजना के तहत 18 से 40 वर्ष के लाभार्थियों को हर महीने 55 रूपये से लेकर 200 रूपये तक का प्रीमियम देना होगा।
  • योजना के तहत जीवन बीमा निगम नोडल एजेंसी की तरह कार्य करती है।

PM Kisan Mandhan Yojana के लाभ

यहां हम आपको प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के सभी लाभ की जानकारी विस्तार से देंगे। जो इस प्रकार से है –

पेंशन योजना को छोड़ने पर लाभ
  1. यदि कोई पात्र ग्राहक इस योजना को उसके द्वारा योजना में शामिल होने की तिथि से दस वर्ष से कम की अवधि के भीतर निकालता है, तो उसके द्वारा केवल अंशदान का अंशदान देय ब्याज की बचत बैंक दर के साथ उसे वापस कर दिया जाएगा।
  2.  या फिर कोई पात्र ग्राहक उसके द्वारा योजना में शामिल होने की तिथि से दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि पूरी होने के बाद बाहर निकलता है, लेकिन साठ वर्ष की आयु से पहले, तो उसके अंशदान की राशि उसके साथ ही उसे वापस लौटाई जाएगी, क्योंकि वास्तव में संचित ब्याज पेंशन फंड या बचत बैंक की ब्याज दर से अर्जित किया गया, जो भी अधिक हो।
  3. यदि किसी पात्र ग्राहक ने नियमित योगदान दिया है और किसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसका जीवनसाथी इस योजना के साथ नियमित रूप से योगदान के भुगतान को जारी रखने का हकदार होगा, जैसा कि लागू होता है या संचित ब्याज के साथ ऐसे ग्राहक द्वारा भुगतान किए गए अंशदान प्राप्त करके बाहर निकलता है, जैसा कि वास्तव में पेंशन फंड द्वारा या उसके बाद बचत बैंक ब्याज दर पर अर्जित किया जाता है, जो भी अधिक हो
  4. ग्राहक और उसके पति या पत्नी की मृत्यु के बाद, कोष को वापस कोष में जमा किया जाएगा।
पात्र ग्राहक की मृत्यु पर परिवार को लाभ

पेंशन की प्राप्ति के दौरान, यदि एक पात्र ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, तो उसका जीवनसाथी केवल ऐसे पात्र ग्राहक को प्राप्त पेंशन का पचास प्रतिशत प्राप्त करने का हकदार होगा, क्योंकि पारिवारिक पेंशन और ऐसी पारिवारिक पेंशन जीवनसाथी पर ही लागू होगी।

विकलांगता पर लाभ

यदि पात्र ग्राहक ने नियमित रूप से योगदान दिया है और 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले किसी भी कारण से स्थायी रूप से अक्षम हो गया है, और इस योजना के तहत योगदान जारी रखने में असमर्थ है, तो उसका पति नियमित रूप से भुगतान करके बाद में इस योजना को जारी रखने का हकदार होगा। ऐसे सब्सक्राइबर द्वारा जमा किए गए अंशदान को प्राप्त करने या योजना से बाहर निकालने के लिए योगदान के रूप में योगदान, पेंशन फंड द्वारा वास्तव में अर्जित ब्याज या बचत बैंक ब्याज दर पर ब्याज, जो भी अधिक हो।

किसान पेंशन योजना में प्रवेश आयु विशिष्ट मासिक योगदान

यहां हम आपको सूचीबद्ध तरिके से Entry age specific monthly contribution की जानकारी प्रदान कर रहें हैं –

Entry Age (Yrs)
(A)
Superannuation Age
(B)
Member’s monthly contribution (Rs)
(C)
Central Govt’s monthly contribution (Rs)
(D)
Total monthly contribution (Rs)
(Total = C + D)
18 60 55.00 55.00 110.00
19 60 58.00 58.00 116.00
20 60 61.00 61.00 122.00
21 60 64.00 64.00 128.00
22 60 68.00 68.00 136.00
23 60 72.00 72.00 144.00
24 60 76.00 76.00 152.00
25 60 80.00 80.00 160.00
26 60 85.00 85.00 170.00
27 60 90.00 90.00 180.00
28 60 95.00 95.00 190.00
29 60 100.00 100.00 200.00
30 60 105.00 105.00 210.00
31 60 110.00 110.00 220.00
32 60 120.00 120.00 240.00
33 60 130.00 130.00 260.00
34 60 140.00 140.00 280.00
35 60 150.00 150.00 300.00
36 60 160.00 160.00 320.00
37 60 170.00 170.00 340.00
38 60 180.00 180.00 360.00
39 60 190.00 190.00 380.00
40 60 200.00 200.00 400.00

 Kisan Mandhan Yojana पात्रता मानदंड व आवश्यक दस्तावेज

यदि आप Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana के तहत अपना आवेदन करना चाहतें हैं। तो इसके लिए आपके पास निम्न पात्रता मानदंड व आवश्यक दस्तावेज का होना अनिवार्य है।

पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
  • लघु और सीमांत किसान (SMF) – एक किसान जो संबंधित राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि का मालिक है।
  • और किसान की आयु 18- 40 वर्ष होनी चाहिए।
किसान योजना के लिए पात्र नहीं हैं-

किसानों की निम्न श्रेणियों को बहिष्करण मानदंडों के तहत लाया गया है

  • किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस), कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, कर्मचारी कोष संगठन योजना आदि के तहत शामिल एसएमएफ।
  • श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रधान मंत्री श्रम योगी जीवन धन योजना (PM-SYM) के लिए चुने गए किसान
  • श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित प्रधान मंत्री लगु व्यपारी मन-धन योजना (PM-LVM) के लिए चयन करने वाले किसान
  • इसके अलावा, उच्च आर्थिक स्थिति के लाभार्थियों की निम्नलिखित श्रेणियां योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगी:
  1. सभी संस्थागत भूमि धारक; तथा
  2. संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक
  3. अंतिम मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति
  4. डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत होते हैं और अभ्यास करके पेशे को पूरा करते हैं।
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
आधार कार्ड पहचान पत्र आयु प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र
खेत की खसरा खतौनी बैंक खाते की पासबुक मोबाइल नंबर पासपोर्ट साइज फोटो

प्रधानमंत्री मानधन योजना रजिस्ट्रेशन स्वयं करे

यदि आप भी PM Kisan Maandhan Yojana के तहत अपना पंजीकरण करना चाहते हैं, तो निम्न चरणों का पालन करें।

  • इसके लिए आपको सबसे पहले Kisan Maandhan Yojana की आधकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • यहां होम पेज पर आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें।

Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana login

  • यहां क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज खुल जायेगा। यहाँ आपको पूछी गयी जानकारी भरनी होगी
  • फिर यहां आपको अपना फोन नंबर भरना होगा जिससे पंजीकरण को आपके नंबर से जोड़ा जा सके और अन्य सभी पूछी गयी जानकारी। जैसे – नाम ,पता ,मोबाइल नंबर ,कैप्चा कोड आदि भी भरनी होगी और जनरेट OTP पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको OTP दर्ज करना होगा। OTP दर्ज करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जायेगा।
  • यहां आपको अपना व्यक्तिगत विवरण और बैंक विवरण व अन्य सभी पूछी गयी जानकारी को ध्यान से भरना होगा। और अंत में SUBMIT पर क्लिक करना होगा।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ऑनलाइन आवेदन

यदि आप Pradhan mantri Kisan Mandhan Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको निम्न चरणों का पालन करना होगा।

  • चरण 1 => सबसे पहले योजना में शामिल होने के इच्छुक पात्र एसएमएफ निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) का दौरा करेंगे।
  • चरण 2 => इसके बाद नामांकन प्रक्रिया के लिए आपके पास निम्न दस्तावेज होने आवश्यक हैं।

                         => आधार कार्ड
                         => IFSC कोड (बैंक पासबुक या चेक लीव / बुक या बैंक स्टेटमेंट की कॉपी के रूप में बैंक खाते के साक्ष्य                                      के रूप में) के साथ बचत बैंक खाता संख्या।

  • चरण 3 => नकद में प्रारंभिक योगदान राशि ग्रामीण स्तर के उद्यमी (VLE) को दी जाएगी।
  • चरण 4 => प्रमाणीकरण के लिए सीएससी सेंटर में आधार संख्या, ग्राहक का नाम और जन्म तिथि। बैंक खाता विवरण,                       मोबाइल नंबर, ईमेल पता, पति / पत्नी (यदि कोई हो) और नामांकित विवरण जैसे विवरणों को भरकर                              ऑनलाइन पंजीकरण पूरा किया जायेगा।
  • चरण 6 => फिर सिस्टम सब्सक्राइबर की आयु के अनुसार देय मासिक योगदान की गणना की जाएगी ।
  • चरण 7 => सब्सक्राइबर वीएलई को नकद में पहली सदस्यता राशि का भुगतान करेगा।
  • चरण 8 => नामांकन सह ऑटो डेबिट जनादेश प्रपत्र मुद्रित किया जाएगा और आगे ग्राहक द्वारा हस्ताक्षरित किया                             जाएगा। VLE उसी को स्कैन करेगा और सिस्टम में अपलोड करेगा।
  • चरण 9 => एक अद्वितीय किसान पेंशन खाता संख्या (KPAN) उत्पन्न की जाएगी और किसान कार्ड मुद्रित किया जाएगा।
  • इस प्रकार आपका ऑनलाइन आवेदन पूरा हो जायेगा। और आपको PM Kisan Maandhan Yojana का लाभ प्राप्त होना शुरू हो जायेगा।

Frequently Asked Questions (FAQs)

  • प्रश्न => प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
    उत्तर => पीएम किसान मानधन योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://maandhan.in है।
  • प्रश्न => किसान पेंशन योजना में आवेदन कैसे करे ?
    उत्तर => आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते है हमने आपको ऊपर आर्टिकल में ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया साँझा की है आप आवेदन प्रक्रिया को फॉलो कर सकते है।
  • प्रश्न => प्रधानमंत्री मानधन योजना के लिए कौन कौन से उम्मीदवार आवेदन कर सकते है ?
    उत्तर => इस योजना में देश के सभी गरीब सीमान्त किसान आवेदन कर सकते है और जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच हो।
  • प्रश्न => प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का क्या लाभ है?
    उत्तर => किसान मानधन योजना के तहत लाभार्थी किसानों को प्रति माह 3000 रू पेंशन के रूप में दिए जायेंगे। जिसके लिए उन्हें कुछ योगदान करना होगा। पूरी जानकारी के लिए ऊपर आर्टिकल को पढ़ें।
  • प्रश्न => pm किसान मानधन पेंशन योजना के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है ?
    उत्तर => यदि आपको इस योजना को लेकर कोई भी दिक्कत या जानकारी चाहिए आप नीचे दिए गए नंबर पर सम्पर्क कर सकते है।
    हेल्पलाइन नंबर – 18002676888

आशा करते हैं की आपको हमारे द्वारा दी गयी “प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (Pradhan mantri Kisan Mandhan Yojana)” की जानकारी पसंद आयी होगी। यदि आपके मन में अभी भी कोई सवाल हो, तो आप नीचे कमेंट के माध्यम से हमे लिख भेजिए हम जल्द से जल्द आपको जवाब देंगे। अन्य सभी सरकारी योजनाओं की पूर्ण विवरण के साथ जानकारी पाने के लिए हमारी वेबसाइट  yojanadhara.in के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद –