दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन छत्तीसगढ़ योजना, 1 लाख रुपए दिव्या विवाह प्रोत्साहन योजना छत्तीसगढ़, दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन
दोस्तों आज के माध्यम से हम आपको छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई गई नई योजना| जिसका नाम छत्तीसगढ़ दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना रखा गया है| इस योजना के बारे में बताएंगे, तथा इस आपको यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि आप इस योजना का लाभ किस प्रकार से उठा सकते हैं, तथा इस योजना का ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार कर सकते हैं| अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां योजना से संबंधित हम आपको बताएंगे| योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस आर्टिकल को ध्यानपूर्वक पढ़ें|
दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन राशि
दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन छत्तीसगढ़ योजना
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा इस योजना की सहायता राशि जो कि पहले ₹50000 थी अब बढ़ाकर 100000 कर दी गई है| दोस्तों जैसे कि कांग्रेश सरकार द्वारा चुनाव के दौरान कुछ बातें किए थे, उनमें से एक वादा इस योजना से संबंधित भी था| उसी को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेसी सरकार द्वारा इस योजना की राशि को बढ़ाया गया, जो कि एक लाख कर दी गई है|
- योजना का नाम- दिव्यांग विवाह योजना छत्तीसगढ़
- योजना की शुरुआत- राज्य सरकार द्वारा
- बदलाव- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा
- सहायता राशि- 1 लाख रुपए तक
- क्षेत्र- संपूर्ण छत्तीसगढ़
- लाभार्थी- राज्य के दिव्यांग लोग
दिव्यांग विवाह योजना के लिए पात्रता
- छत्तीसगढ़ के दिव्यांग लोग ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं|
- योजना का लाभ उठाने के लिए दिव्यांग व्यक्ति को छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए|
- उम्मीदवार को 40%से अधिक दिव्यांग होना चाहिए|
- योजना के तहत लड़के की उम्र 21 तथा अधिक से अधिक 45 वर्ष तक होनी चाहिए|
- की आयु कम से कम 18 अधिक से अधिक 39 वर्ष होनी चाहिए|
- विवाह के 6 महीने के भीतर योजना के लिए आवेदन करना आवश्यक है|
- योजना का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवार की शादी पहली बार होनी चाहिए| यदि वह इसकी दूसरी शादी है तो उसको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा|
योजना से संबंधित लाभ
- दिव्यांग- योजना का लाभ उन व्यक्तियों को मिलेगा जो दिव्यांग है तथा वह शादी कर रहे हैं|
- आत्मनिर्भर- दिव्यांग लोगों को सरकार द्वारा सहायता राशि प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य उन्हें आत्मनिर्भर करना है|
- वैवाहिक जीवन- छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा योजना के तहत ₹100000 देने का उद्देश्य आवेदन कर्ता के व्यवहारिक जीवन को थोड़ा मजबूत करना है|
- चयन प्रक्रिया- संयुक्त संचालक/ उपसंचालक/ पंचायत एवं समाज कल्याण की अध्यक्षता जिला कलेक्टर द्वारा सहायता/ प्रदान वितरित की जाएगी |
योजना से जुड़े दस्तावेज
- आवेदन कर्ता के पास सुधार कार्ड होना आवश्यक है|
- आवेदन कर्ता के पास स्थाई निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है|
- दिव्यांग प्रमाण पत्र आवेदन कर्ता के पास होना चाहिए|
- विवाह प्रमाण पत्र का होना अनावश्यक|
- पासपोर्ट साइज फोटो
- शादी का कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
छत्तीसगढ़ दिव्यांग विवाह योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन
योजना का फायदा लेने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा|
अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें|
आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए लिंक पर क्लिक करें|
जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो उसमें पूछी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक से पढ़ें तथा भरें|
इसके बाद यदि आप जानकारी पूरी भर देते हैं तो उसमें पूछेंगे दस्तावेज को साथ में अटैच करें|
इस प्रक्रिया को पूरी कर देने के बाद नीचे दिए गए समय पर क्लिक कर दीजिए| इस प्रकार आप छत्तीसगढ़ दिव्यांग विवाह योजना का ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे|
यदि उम्मीदवार ऑफलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को जिला के संयुक्त संचालक/ उपसंचालक, पंचायत तथा समाज कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा| इस प्रकार ऑफलाइन आवेदन कर पाएगा|
दोस्तों तो आज हमने आपको छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई गई नई योजना जिसका नाम है दिव्यांग विवाह योजना छत्तीसगढ़| उसके बारे में बताया आपको जानकारी कैसी लगी तो जानकार से संबंधित कोई प्रश्न यदि आपके मन में है| तो आप हम से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं| हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने की आवश्यक वशिष्ट करेंगे धन्यवाद|