[ अप्लाई] उत्तर प्रदेश दाखिल खारिज बैमाना~ऑनलाइन आवेदन|

[ अप्लाई] उत्तर प्रदेश दाखिल खारिज बैमाना~ऑनलाइन आवेदन|Uttar Pradesh dakhil kharij online

दोस्तों इस आर्टिकल में मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश के जो व्यक्ति दाखिला खारिज बैमाना प्रक्रिया के ऑनलाइन होने की प्रतीक्षा कर रहे थे| उनके लिए एक अच्छी खबर है| उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दाखिला खारिज प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है| इस प्रक्रिया के ऑनलाइन होने से राज्य के लोगों को अब कहीं भी चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी| राज्य विभाग द्वारा जारी की जाने वाली सभी संपत्तियों के लिए यह एक अहम दस्तावेज होता है| यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी संपत्ति पर आपने यह नहीं करवाया है तो भविष्य में आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है|

दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके पास किसी भी तरह की संपत्ति है| परंतु आपके द्वारा उस संपत्ति को दाखिला खारिज में अपडेट नहीं करवाया है| तो सरकार के अनुसार में प्रॉपर्टी उसी  व्यक्ति की है| जिसके  नाम पर दाखिला कार्यरत है| तो हम इस आर्टिकल में आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार अपनी संपत्ति का दाखिला खारिज करवा सकते हैं इसके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट आवश्यक है| तो हमारे इस आर्टिकल को पूरा तथा ध्यानपूर्वक पढ़ें|

उत्तर प्रदेश ऑनलाइन दाखिल खारिज और बैनामा

उत्तर प्रदेश दाखिल खारिज बैमाना

म्यूटेशन अर्थात दाखिला खारिज

दोस्त मैं आपको बता दूं कि म्यूटेशन को दाखिला खारिज भी कहा जाता है|  म्यूटेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अनुसार इसमें राज्य की संपत्ति पुराने नाम से हटाकर ने मालिक के नाम पर कर दी जाती है| यह प्रक्रिया नई संपत्ति खरीदते करते समय तथा यदि संपत्ति के मालिक की मृत्यु हो जाती है| तो भी यह दाखिला खारिज कराना पड़ता है| यदि संपत्ति के पहले मालिक की मृत्यु हो जाती है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करवाना होता है| और खुद को उत्तराधिकारी साबित करना होता है|

दाखिला खारिज करने के दस्तावेज

  • जमीन की रजिस्ट्री की कागजात की कॉपी
  • दाखिला खारिज आवेदन कोर्टफीस तथा स्टांप के साथ  होता है|
  • इन्डेम्निटीबांड
  • शपथपत्र
  • प्रॉपर्टीटैक्स भुगतान की रसीद

दाखिला खारिज बैमाना ऑनलाइन फॉर्म तथा आवेदन

  • उत्तर प्रदेश का कोई भी निवासी यदि राज्य विभाग में संपत्ति में दर्ज ना बदला ना चाहता है|तो उसके लिए सबसे पहले उसको अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा|
  • अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें|
  • जैसेआप इस लिंक पर क्लिक करते हैं आपके सामने साइड का होम पेज खुल जाएगा|आपको ‘नामांतरण(दाखिल – ख़ारिज ) हेतु “उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता – 2006” की “धारा 34” के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन के लिए’ यह विक्लप दिखाई देगा आपको इस पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रक्रिया के तुरंत बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहां आपको लॉग इन करने और लोडिंग बनाने के लिए कहा जाएगा| आपको इस पर लॉग बनाने के विकल्प को चुनना होगा|
  • इस प्रक्रिया के तुरंत बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा|
  • एक आपको फार्म दिखाई देगा उस पार में पूछी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा भरें|
  • इसके बाद आपको साइट पर जाकर लॉगइन के विकल्प को चुनना होगा|
  • लॉगइन करने के बाद आपको दाखिल खारिज फार्म पर क्लिक करना होगा|
  • इसके बाद के सामने खुल जाएगा बारे में पूछे गए जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सबमिट कीजिए|
  • यह प्रक्रिया पूरी कर लेने के बाद आपका फार्म पूरा माना जाएगा|
  • इस प्रकार आप दाखिला कार्य माना ऑनलाइन आवेदन करेंगे|